बुधवार, 15 अप्रैल 2020

बिना सक्षम अनुमति मुख्यालय छोडा, अब आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक को नोटिस


बाड़मेर,15 अप्रैल। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय छोड़ने पर आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक सुरेश कुमार शर्मा को कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से लोगों की जीवन रक्षा के लिए प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। उप निदेशक 14 अप्रेल को अपने मुख्यालय पर नहीं पाए गए, इस संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उप निदेशक गांव उण्डू में अपने निवास पर मरीजों को देख रहे थे जबकि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लगाये गये लॉकडाउन के दौरान किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के आदेशानुसार समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स-कम्पाउण्डर की सेवाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सौपी गई है। उक्त आदेश की अनुपालना में उप निदेशक द्वारा आदिनांक तक अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास दर्ज नहीं करवाई गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उप निदेशक शर्मा का यह कृत्य राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय छोडने एवं स्वयं के घर पर रह कर राजकीय डयुटी के बिना सक्षम अनुमति गायब होना तथा अपने घर पर मरीजों को देखना घोर लापरवाही एवं कर्तव्य विमुखता को प्रदर्शित करता हैं। इसके लिए जिला कलक्टर मीणा ने उप निदेशक शर्मा को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है कि क्यों नहीं इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।
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कोविड 19 के मध्यनजर प्रशासन सख्त, मुख्यालय छोडने पर होगी कड़ी कार्यवाही


बाडमेर, 15 अप्रेल। वर्तमान में कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि ऐसा ध्यान में आया है कि कतिपय जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय छोड़ा जा रहा है, जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए कतई उचित नहीं है। उन्होने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे भविष्य में जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा अत्यावश्यक होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर की बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पाबन्द किया गया है कि वे संबंधित नियंत्रण अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपना मुख्यालय छोडेंगे।
जिला कलक्टर मीणा ने सख्त हिदायत दी है कि आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
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रविवार, 12 अप्रैल 2020

कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए ई-पास

बाड़मेर, 12 अप्रैल। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के संचालन एवं वस्तुओं की आपूर्ति में लगे कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा आरम्भ की गई है। सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म  epass.rajasthan.gov.in URL पर अपने कार्मिकों के लिए लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म की ओर से अपने कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए जिला प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, उद्योग विभाग आदि को पास हेतु आवेदन किया जा रहा है। संक्रमण रोकने में सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिकोण के मध्यनजर तथा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई-पास की सुविधा आरम्भ की गई है। सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म  epass.rajasthan.gov.in URL पर अपने कार्मिकों के लिए लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के मंजूर होने पर आवेदक को उसकी ईमेल पर ई-पास दो भागों में प्राप्त होगा। वाहन के लिए ई-पास जिसमें आवेदक की फोटो एवं क्यूआर कोड होगा जिसे वाहन पर लगाया जा सकेगा तथा पास के दूसरे भाग में कार्मिकों का व्यक्तिगत विवरण मय वाहन संख्या के होगा। उपरोक्त ई-पास को फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने मोबाइल एप द्वारा डिजिटल रूप से जांचा जा सकेगा।
यह सुविधा राजकोप सिटीजन मोबाइल एप पर भी उपलध है। ऑनलाइन लॉकडाउन पास के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न  https://police.rajasthan.gov.in/RajCopCitizenFAQ.html  लिंक पर उपलब्ध हैं।
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शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जारी हुए आदेश, लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए शिक्षकों से लम्बी यात्रा नहीं करने की अपील


बाड़मेर, 12 अप्रैल। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपील की है कि विभाग के ऐसे सभी पीईईओ, संस्था प्रधान अथवा कार्मिक जो वर्तमान में अपने मुख्यालय उपस्थित नहीं है और अपने परिवार के साथ अन्य जिलों में, मुख्यालय से अन्यत्र निवास कर रहे हैं, वे लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करें। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना अंकन के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं।श्री डोटासरा ने कहा कि ऐसे कार्मिक लॉकडाउन अवधि पश्चात ही मुख्यालय हेतु प्रस्थान करें।
उन्होंने कहा कि सभी पीईईओ, संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्यालय पर अधिकारी, कार्मिक के उपस्थिति होने अथवा नहीं होने की संबंधित सूचना शाला दर्पण के माध्यम से दर्ज करवाने हेतु विभागीय पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में आवश्यक बदलाव कर 13 अप्रैल को प्रातः से सांय 5 बजे तक आवश्यक रूप से दर्ज करेें। इस प्रकार की सूचना में पीईईओ, संस्था प्रधान मुख्यालय के आस-पास के गांव व कस्बों, शहरों में निवास कर रहे अधिकारी, कार्मिक, जो बिना किसी लम्बी यात्रा के मुख्यालय पर सहज उपलब्ध हो सकते हैं, को मुख्यालय पर उपस्थित मानते हुए उपस्थिति संबंधित सूचना शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री डोटासरा ने बताया कि सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में समस्त पीईईओ, संस्था प्रधान द्वारा दर्ज मुख्यालय पर उपस्थिति संबंधित सूचना 14 अप्रैल को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डॉनलोड करके या पिं्रट प्राप्त कर संबधित एसडीएम के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित करेेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था प्रधान अथवा पीईईओ प्रत्येक कार्मिक से दूरभाष पर बात करके ही मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना का पोर्टल पर ऑनलाईन अंकन करेंगे। किसी कार्मिक को इस कार्य हेतु विद्यालय में उपस्थिति होने हेतु निर्देशित नहीं किया जाएगा। यदि पीईईओ या संस्था प्रधान अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर ऑनलाईन उपस्थिति अपरिहार्य कारणवश पोर्टल पर करने में असमर्थ हों तो पीईईओ अथवा संस्था प्रधान दूरभाष के माध्यम से अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर उपस्थिति की समेकित सूचना संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अथवा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पीईईओ अथवा संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पर दशाई गई मुख्यालय पर उपस्थिति संबंधित सूचना का उपयोग केवल कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने हेतु करेंगे ताकि मुख्यालय से बाहर गए अधिकारी अथवा कार्मिक किसी अवपीड़क कार्यवाही के भय से चिंचित होकर गलत सूचना अंकित न करें।
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कक्षा एक से आठ तथा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को मिलेगा आगामी कक्षाओं में प्रवेश

बाड़मेर, 12 अप्रैल। राज्य सरकार ने प्रदेश में कक्षा एक से आठ एवं कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को आगामी उच्च कक्षाओं में क्रमोन्नति एवं प्रवेश के लिए पात्र किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि चूंकि इस समय किसी भी शिक्षण संस्थान में परीक्षा मूल्यांकन, परख आदि गतिविधियों का आयोजन नहीं हो रहा है। एक बारीय शिथिलन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए ही मान्य होगा। उन्होंने बताया कि कक्षा एक से आठ तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के इस आदेश के तहत आगामी कक्षा में क्रमोन्नत माना जाएगा। इसके तहत वे आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
श्री डोटासरा ने बताया कि कक्षा आठ एवं पांच के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं अन्य शेष कक्षाओं के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए पृथक से प्रारूप जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कक्षा क्रमोन्नयन एवं आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश की कार्यवाही संबंधित पोर्टल पर संपन्न करने के लिए भीअधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कंटेट तैयार किये जा रहे हैं। इ-लर्निंग की पक्रिया उच्च कक्षा में क्रमोन्नति के अनुसार जारी रखी जाएगी। इसके तहत विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
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अधिकारियों के मोबाईल 24 घण्टे चालू रहेंगे


बाड़मेर, 12 अप्रैल। जिले में लोक डाउन की विशेष परिस्थिति के मध्यनजर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने अधिकारियो को 24 घण्टे पर मोबाईल पर उपलब्ध रहने को पाबंद किया हैं।
जिला कलेक्टर मीणा ने एक परिपत्र जारी किया है कि कोविड कोरोना के मध्यनजर राज्य सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में लोक डाउन घोषित किया हुआ है। ऐसे में जन सामान्य को कोई असुविधा नही हो इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर ने आदेशित किया है कि सभी अधिकारी एवं शाखा प्रभारी अपने मोबाइल 24 घण्टे ऑन रहेंगे एव स्वयं भी उपलब्ध रहेंगे। साथ ही ऑफिस एव घर के बेसिक फोन भी चालू रखेंगे।
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बाड़मेर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तुरन्त प्रभाव से रोक


बाड़मेर, 12 अप्रेल। जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने  थूंक या पान व अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों व संस्थानों में थूकंने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी है।
जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता व साफ-सफाई की महत्ता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है। सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि आमजन द्वारा थूंक व पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां-वहां थूंक दिया जाता है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आंशका रहती है। इस संक्रमण को रोकने हेतु आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी आदतों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो गया था।
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सरपंच के परमिट अमान्य, अनुमति पत्र जारी करने के लिए केवल इंसीडेंट कमांडसर ही अधिकृत


बाड़मेर, 12 अप्रैल। लॉक डाउन के दौरान आम नागरिकों को आवश्यकता होने पर या आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति देने बाबत केवल इंसीडेंट कमांडर ही अधिकृत है । अन्य अधिकारी या सरपंच गण द्वारा जारी अनुमति मान्य नहीं होंगी।
      जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में आम जन को आवश्यक सेवाओं या विशेष परिस्थितियों में अनुमति देने के लिए उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि ध्यान में आया है कि जिले में कई सरपंच एवं अन्य अनाधिकृत अधिकारी भी इस संबंध में अनुमति पत्र जारी कर रहे हैं जो कि नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि केवल इंसिडेंट कमांडर एवं अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुमति पत्र ही मान्य होंगे एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी अनुमति मान्य नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।
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विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस, लोक डाउन के बावजूद बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा


बाड़मेर, 12 अप्रैल। लॉक डाउन के बावजूद बिना अनुमति मुख्यालय छोड़कर कोरोना अति संवेदनशील क्षेत्र पोकरण से पुनः जिले में बिना स्क्रीनिंग किए लौटने जैसी लापरवाही बरतने के कारण गडरारोड  पंचायत समिति के विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोरोनावायरस रोकथाम के लिए प्रदेश व्यापी लोक डाउन के बावजूद गडरा रोड विकास अधिकारी गणपत राम सुथार द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त विकास अधिकारी बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय छोड़कर जैसलमेर एवं पोकरण स्थित अपने गांव चले गए। उन्होंने बताया कि पोकरण कोरोनावायरस के मद्देनजर अति संवेदनशील क्षेत्र है इसके बावजूद विकास अधिकारी 7 अप्रैल को सुबह बिना स्क्रीनिंग करवाएं गडरारोड लौटे। उन्होंने बताया कि उनकी इस लापरवाही के कारण उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि विकास अधिकारी गणपत राम सुथार को अपने प्रत्युत्तर के साथ स्क्रीनिंग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सोमवार, 23 मार्च 2020

होम क्वारेंटाइन में रहने वालो के लिए एडवाइजरी जारी


बाड़मेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए वायरस से संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आए या संक्रमित देशों से आने वाले यात्री एवं ऐसे यात्रियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों को होम क्वारैंटाइन में रखा जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने होम क्वारेंटाइन में रखे व्यक्तियों के लिए खास एडवायजरी जारी की है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चैधरी ने बताया कि गृह निरूद्ध (होम क्वारैंटाइन) में रहने वाले को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसे कमरे में रहे जो हवादार हो एवं उस कमरे में ही अटेच्ड टाॅयलेट हो। परिवार के किसी अन्य सदस्य को यदि उसी कमरे में रहना पड़े तो दोनों व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाई रखी जाना आवश्यक है। वह व्यक्ति घर में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों विशेषकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों से दूर रहे। साथ ही आगन्तुकों (मित्र, रिश्तेदार आदि) से नहीं मिले। वह अपने घर से बाहर न निकले। किसी भी परिस्थिति में किसी भी सामाजिक या धार्मिक सभा में शामिल न हो।
होम क्वारैंटाइन में रहने वाला व्यक्ति अपने हाथों को साबुन एवं पानी से अच्छी तरह से समय-समय पर रगड़ कर धोए या एल्कोहल बेस्ड हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करे। वह दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू सामान जैसे पानी का गिलास-कप व अन्य बर्तन, तौलिया, बिस्तर, मोबाईल आदि किसी अन्य से साझा न करें। साथ ही सर्जिकल मास्क हर समय लगाए रखे। मास्क को प्रति 6 से 8 घण्टे के भीतर बदले तथा पुराने मास्क को तत्काल नष्ट करे। पुराने मास्क को दुबारा इस्तेमाल में ना ले।
उन्होने बताया कि रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों एवं अन्य परिवारजनों द्वारा पहने जाने वाले मास्क साधारण ब्लीच सोल्यूशन (5 प्रतिशत) अथवा सोडियम हाइपों क्लोराइट सोल्यूशन (1 प्रतिशत) से विसंक्रमित करने के पश्चात् जला कर या जमीन में गहरा दबा कर नष्ट करने चाहिए। साथ ही कोरोना वायरस के लक्षण (खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ) दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्टेट कंट्रोल रूम 0141-2225624 अथवा हैल्प लाईन नम्बर 011-23978046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्ति के परिवार वालों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्ति की देखभाल परिवार के किसी जिम्मेदार एक ही व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। गृह निरूद्ध (होम क्वैरैंटाइन) व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिये जा रहे बिस्तर, कपड़े, अन्य दैनिक सामान अथवा त्वचा के सीधे सम्पर्क में आने से बचना चाहिए। कपड़ों अथवा सतह् की सफाई करते समय डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करना चाहिए। सावधानी पूर्वक दस्ताने निकालने के पश्चात् साबुन अथवा एल्कोहल बेस्ड हैंड सेनेटाइजर से अच्छी तरह रगड़ कर हाथ धोने चाहिए। आगन्तुकों को होम क्वैरेटाइन में रहने वाले व्यक्ति से मिलने नहीं देना चाहिए।
उन्होने बताया कि होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्ति के कमरे को व उसकी सतहों को (बैड, टेबिल आदि को प्रतिदिन) 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन के साथ कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। टायलेट एवं उसकी सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए नियमित रूप से ब्लीच या फेनोलिक कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए। क्वारेन्टाइन किये व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किये गये कपड़ों की सफाई सामान्य डिटरर्जेट से पृथक-पृथक रूप से करनी चाहिए तथा कपड़े भी अलग से धूप में सुखाने चाहिए।


दिहाडी मजदूरों एवं जरूरतमंद परिवारों का चिन्हीकरण करने हेतु नाॅडल अधिकारी नियुक्त


बाडमेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिले में 31 मार्च, 2020 तक लाॅकडाउन किया गया है।
जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा आदेश जारी कर लाॅकडाउन के अन्तर्गत जिले में रहने वाले ऐसे परिवारों का चिन्हीकरण किया जाना है जो शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट सेंडर्स, दिहाडी मजदूरों तथा ऐसे जरूरतमंद परिवार जो एनएफएसए की सूची के बाहर है, के चिन्हीकरण हेतु क्षेत्रवार नाॅडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। आदेश के अनुसार नगर परिषद एवं शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी बाडमेर एवं बालोतरा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नाॅडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नगर परिषद, शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा संबंधित उपखण्ड अधिकारी बाडमेर एवं बालोतरा को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त विकास अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाडमेर को परिवारों का चिन्हीकरण कर परिवारों के सदस्यों की संख्या सहित सूचना संकलित कर अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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लॉक डाउन की अवहेलना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई


बाड़मेर, 23 मार्च। जिला कलक्टर अंशदीप ने आमजन से कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर लॉक डाउन में भी जनता कर्फ्यू की तरह सहयोग करने अपील की है। उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
    जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि आगामी 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आमजन को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से बाड़मेर की आवाम ने जनता कर्फ्यू में पूरा सहयोग दिया हैं कि इसी तरह 31 मार्च तक उनका अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक लॉक डाउन के आदेश जारी किए हैं, इसको लेकर समुचित तैयारियां की गई है। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स दुकानें फैक्ट्रियां बंद रहेंगे। ताकि किसी भी रूप से होने वाली संक्रमण फैलने की आशंका को रोका जा सके। दूसरे जिलों से लगने वाली अधिकतर सीमाएं सील है। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। फिर भी आमजन इसको लेकर समुचित सावधानी बरतें। ताकि हम कोरोना का मुकाबला कर सके। उन्होंने बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान बाड़मेर के प्रत्येक नागरिक ने अपना योगदान दिया, जो अपने आप में बेहद सराहनीय है। उन्होंने बाड़मेर की जनता से अपील की है कि आने वाले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आमजन ने जो अनुशासन जनता कर्फ्यू में दिखाया है। उसकी आगामी दिनों में भी पालना करें और कोशिश करें किसी भी तरह से संक्रमण नहीं फैल पाएं। यथासंभव प्रयास करें कि बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। राजकीय अस्पताल में भी आवश्यक होने पर चिकित्सकीय परामर्श के लिए जाएं। यथासंभव ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करें। आपसे अनुरोध है कि पांच अथवा पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो, निर्देशों की अवहेलना को जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से गंभीरता से लिया जाएगा।
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बाहरी लोगों की जांच के लिए चैक पोस्ट स्थापित

बाड़मेर, 23 मार्च। अन्य जिलों एवं राज्यो से जिले में प्रवेश करने वाले बाहरी यात्रियांे की जाँच के लिए जिले की सीमाओं पर 13 चैक पोस्टों की स्थापना की गई हैं।
        जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस सक्रमण से बचाव एवं बाहर से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियो की मेडिकल जांच तथा स्क्रिनिग के लिए 13 चैक पोस्टें स्थपित करने के आदेश दिए है। गुजरात से आने पर गांधव एवं बाखासर, जालोर से आने पर मोकलसर, खण्डप एवं खारा फांटा, जोधपुर से आने पर डोली एवं राजबेरा, शेरगढ-फलौदी से आने पर सिमरखियां, जैसलमेर से आने पर बरियाडा, पाली-जोधपुर से आने पर रामपुरा (समदडी), पाली से आने पर सामुजा, फलसुण्ड से आने पर हीरे की ढाणी एवं रामदेवरा से आने पर केसुम्बला में चैक पोस्ट खोली गई है।
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बाहरी लोगों के आगमन का ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य


बाडमेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस से सक्रमण से बचाव के मध्येनजर जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने जिले में प्रवेश करने वाले प्रवासी लोगों की सूचना नियन्त्रण कक्ष पर देने को कहा है।
  जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा जारी आदेशानुसार एक जनवरी, 2020 के पश्चात् विदेश प्रवास से जिले में आने एवं ठहरने वाले प्रत्येक देशी-विदेशी नागरिकों की सूचना जिला कलक्टर कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बी.आई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर एवं बालोतरा को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है। ताकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशानुसार उनके स्वास्थ्य की समुचित जॉच एवं परीक्षण किया जा सकें।  इसी प्रकार जिले में कार्यरत सभी स्थानीय संस्थाओं, संगठनों, उपक्रमों को निर्देशित किया गया है कि वे एक जनवरी, 2020 के पश्चात् विदेश प्रसास से आने वाले देशी-विदेशी नागरिकों के आने एवं जाने का विवरण उक्त कार्यालयों को उपलब्ध कराएंगे।
  उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के पश्चात् जिले में प्रत्येक गांव में अन्य जिलों एवं राज्यों के लोगों का आगमन लगातार जारी है। साथ ही यहां के प्रवासी भी वापिस लौट रहे है, ऐसे में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना नियन्त्रण कक्ष को दी जानी चाहिए। ताकि प्रवेश करने वाले सभी लोगों की मेडिकल जांच सुनिश्चित हो सकें।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बी.आई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर एवं बालोतरा को एक जनवरी, 2020 के पश्चात् विदेश प्रवास से आने वाले देशी-विदेशी नागरिकों पर पूर्ण एवं सतत निगरानी रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार उनके स्वास्थ्य की समुचित जॉच एवं परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। उन्होने बताया कि उपरोक्त मे से किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी एवं सहयोग हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के कन्ट्रोल रूप नम्बर 02982-230462, जिला कलक्टर कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 02982-222226, जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर के कन्ट्रोल रूम नम्बर 02982-221822 मोबाइल नम्बर 9530438100, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बीआई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय बाडमेर के नम्बर 02982-220617 पर तत्काल सम्पर्क करें।
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राशन, दूध एवं दवाई के अलावा अन्य दुकाने एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे


बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत  31 मार्च तक किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानें-प्रतिष्ठान-संस्थान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए जिले में किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबन्धित कर दिया हैं।  इस बारे में पूर्व में 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई थी जिसे संशाोधित आदेश से 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है।
इसके अलावा जिले में दैनिक एवं जरूरी आवश्यकताओं से जुड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान मेडिसीन एवं केमिस्ट, राशन-किराना, जनरल प्रोविजन स्टोर, खाद्य सामग्री, दूध, फल-सब्जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, एलपीजी गैस, पेट्रोल पम्प एवं रिटेल आउटलेट एवं पानी सप्लाई, बैंक, एटीएम के अतिरिक्त जिले में 31 मार्च तक अन्य समस्त दुकाने, प्रतिष्ठान, शाॅपिंग माॅल बन्द रखने के आदेश दिये गए है। इसके अलावा कचैरी, समोसा, मिठाईयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ रेडी टू इट बनाने वाली दुकाने -प्रतिष्ठान भी पूर्णतया बन्द रहेगी।
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क्वारेटाईन के लिए होटल एवं चिकित्सालय देने का आह्वान


भामाशाहोें एवं दानदाताओं से सहयोग की अपील
बाडमेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की प्राकृतिक आपदा के समय जिले के दानदाताओं एवं भामाशाहों से राज्य सरकार ने सहयोग की अपील की है। वहीं निजी चिकित्सालयों एवं होटलों को क्वारेटाईन सुविधा के लिये प्रशासन को अपने परिसर मुहैया कराने का आह्वान किया गया है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु लगातार निर्देश प्रदान किये जा रहे है। उन्होने बताया कि कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। उन्होने सम्पूर्ण जिले में रहने वाले लोगों, पंजीकृत संस्थाओं, निजी कम्पनियों, समाज सेवी संस्थाओं, ट्रस्टियों, भामाशाहों आदि से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी भी रूप में सहयोग एवं जन भागीदारी करना चाहते है तो वो जिला कार्यालय के नियन्त्रण कक्ष नम्बर 02982-222226 अथवा अपने क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड कार्यालयों में स्थापित नियन्त्रण कक्ष पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।
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जिला कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठके निरस्त


बाडमेर, 23 मार्च। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर जिला कलक्टर कार्यालय में अति आवश्यक बैठकों को छोडकर माह मार्च में निर्धारित शेष समस्त कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए है। अति आवश्यक बैठकों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पृथक से सूचित कर दिया जाएगा।
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कोरोना वायरस माॅनिटरिंग हेतु बहुउद्देशीय नियन्त्रण कक्ष स्थापित


बाड़मेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने तथा पर्यवेक्षण के लिए जिला मुख्यालय, चिकित्सा विभाग एवं जिले के उपखण्ड कार्यालयों में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाकर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। नियन्त्रण कक्ष चैबीस घंटे कार्यरत रहेंगे।
  जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि उक्त नियन्त्रण कक्ष पर कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के संबंध में संदिग्धों की सूचना प्रेषित कर सकता है। जिले में कहीं पर भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की सूचना नियन्त्रण कक्ष में दी जा सकती है। साथ ही भामाशाह या दानदाता किसी प्रकार के सहयोग के लिए भी नियन्त्रण कक्ष में सम्पर्क कर सकता है।
नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर निम्नानुसार है:-
जिला मुख्यालय बाड़मेर - 02982-222226
चिकित्सा विभाग बाडमेर - 02982-230462
उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर - 02982-220009
उपखण्ड कार्या. गुडामालानी- 02983-280052
उपखण्ड कार्या. बालोतरा- 02988-220005
उपखण्ड कार्या. बायतु- 02982-241212
उपखण्ड कार्या. सिवाना- 02901-230207
उपखण्ड कार्या. धोरीमना- 02986-264007
उपखण्ड कार्या. शिव- 02987-250301
उपखण्ड कार्या. चैहटन- 02989-241312
उपखण्ड कार्या. सिणधरी- 02984-284655
उपखण्ड कार्या. सेड़वा- 9950122511 मो.
उपखण्ड कार्या. रामसर- 9460544404 मो.
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विशेष परिस्थिति में जारी होंगे परमिट सार्वजनिक यात्री वाहनों से संचालित परिवहन निषेध


बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत  जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक यात्री वाहनों से जिले में परिवहन को निषेध किया गया है।  
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से लोकहित में राजस्थान एवं अन्य राज्यों के सार्वजनिक यात्री वाहनों यथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कोन्ट्रेक्ट केरिज, स्टेज केरिज बसों, टेक्सी, केब तथा ओटो रिक्शा आदि के राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर 31 मार्च, 2020 तक रोक लगाई गई है। उन्होने बताया कि उक्त आदेश के निर्देशानुसार जिले में संचालित होने वाले समस्त परिवहन को निषेध किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि विशेष परिस्थिति या आपातकालीन स्थिति में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। संचालन की स्वीकृति हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम पर सम्पर्क किया जा सकेगा। जिला परिवहन अधिकारी जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम ओटो रिक्शा चिन्हित कर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
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कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने को विभिन्न उपायों के अलग-अलग सेल गठित


बाडमेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के तहत ऐहतियाति उपाय के लिए विभिन्न कार्यो के संचालन एवं माॅनिटरिंग के लिये जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता अंशदीप द्वारा राजस्थान ऐपिडेमिक एक्ट की धारा 2 के तहत सेल गठित कर नाॅडल अधिकारी एवं सहायक नाॅडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।
आदेशानुसार नियन्त्रण कक्ष, सूचना संग्रहण एवं सतर्कता सेल के नाॅडल अधिकारी सहायक निदेशक लोक सेवाएं होंगे। उक्त सेल द्वारा आमजन की शिकायत प्राप्त करने के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाकर प्राप्त शिकायतों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करना, विभिन्न सेल, किचकित्सालयों एवं अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना एवं समन्वय स्थापित करना, जिले से बाहर से आने वाले लोगों के बारे में प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराना, नियमित जन समूहन वाले स्थलों यथा जिम, क्लब, माॅल, रेस्टोरंेट, शिक्षण संस्थान आदि के विषय में सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं आदेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के नेतृत्व में समन्वय सेल का गठन किया गया है। उक्त सेल द्वारा बाड़मेर शहर में स्ािित राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्वायतशाषी संस्थान, अर्द्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों का व्यापक एवं गहन सर्वेक्षण कर उक्त आपदा के शीर्ष स्थिति की परिकल्पना कर आवश्यक संसाधनों यथा आइसोलेशन वार्ड, वेटिलेंटर्स, स्टाफ, जांच क्षमता, दवाईयां आदि आवश्यक सामग्री की मैपिंग करना, चिन्हित चिकित्सालयों का मरीजभार अन्य चिकित्सालयों पर स्थानान्तरित करना आदि पक्षों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही उक्त आपदा के रोकथाम के लिए आवश्यक खरीद, आवाप्ति अथवा विभाग की माॅग भिजवाना, बाडमेर स्थित सप्लायर्स का सर्वेक्षण कर राजस्थान एपेडेमिक एक्ट तथा ई.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
आदेश के मुताबिक स्क्रीनिंग सेल के नाॅडल अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास होंगे। उक्त सेल द्वारा रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, हाॅटल, पेईंग गेस्ट आदि रिहायशी सुविधाओं एवं पर्यटकों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर संदिग्धों की पहचान के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एटीएम, हाॅटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन के साधनों, ओपन जिम, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के कार्यालयों सहित नियमित जनसमूह वाले स्थानों की हाईजीन प्रोटोकाॅल सुनिश्चित करना तथा उक्त स्थलों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करवाना,  संदिग्ध एवं पोजिटिव केस सामने आने के पश्चात् आवश्यक सर्वेक्षण तथा मास स्क्रीनिंग के लिए दलों का गठन, चिकित्सा एवं परिचर्या के लिए नर्सिग व अन्य चिकित्सकीय स्टाफ का गठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्य किए जाएगें। इसी तरह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में गठित प्रचार प्रसार सेल द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में आमजन में व्यापक जागरूकता फैलाने तथा अफवाहों की रोकथाम के लिए प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया, रेडियो, एफएम आदि का उपयोग करना, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थनों, मौहल्ला विकास समितियों तथा अन्य सहयोगी संगठनों से समन्वय कर उक्त आपदा के फैलाव को रोकने के लिए अधिकतम जन सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न समाजो, संगठनों, धार्मिक इकाईयों, सामाजिक संस्थानों का सहयोग, समझाइश एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा।
आदेशानुसार उक्त गठित सेल के सम्पूर्ण कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर उतरदायी रहेंगे। राजस्थान एपिडेमिक एक्ट की धरा 21 के तहत आदेश के जरिये किसी भी राजकीय अथवा निजी मानव, भौतिक संसाधनों की आवश्यकतानुसार अवाप्ति की जा सकेगी।
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शनिवार, 21 मार्च 2020

सासंद पर हमले के साक्ष्य पेश करने की अपील

बाड़मेर, 21 मार्च। जिले के बायतु थाना क्षेत्र में गत दिनों सासंद पर हमले के अनुसंधान के लिए पुलिस ने आमजन से साक्ष्य पेश करने की अपील की हैं।
सी.आई.डी (सी.बी.) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारका प्रसाद शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले के बायतु थाना क्षेत्र में 12 नवम्बर 2019 को बायतु कस्बे में फलसूड चौराहे पर रेलवे क्रॉसिंग के सामने केंद्रीय मंत्री एवं सासंद के वाहन तथा पुलिस के वाहन पर पथराव के सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 195/19 दर्ज हैं।
इस मुकदमे में अनुसधान के क्रम में घटना में संलिप्त आरोपियों की पहचान हेतु पुलिस ने आमजन से अपील की है कि घटना के सम्बन्ध में कोई फोटो, ऑडियो या वीडियो हो तो वह पुलिस को उपलब्ध कराए।
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बाड़मेर में बाहरी यात्रियों की जाँच को 13 चैक पोस्ट स्थापित


कोरोना सक्रमण रोकथाम
बाड़मेर 21 मार्च। अन्य जिलो एवं राज्यो से आने वाले बाहरी यात्रियो की जाँच के लिए जिले की सीमाओं पर 13 चैक पोस्टों की स्थापना की गई हैं।
जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस सक्रमण से बचाव एवं बाहर से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियो की मेडिकल जांच तथा स्क्रिनिग के लिए 13 चैक पोस्ट लगाई है। गुजरात से आने पर गांधव एवं बाखासर, जालोर से आने पर मोकलसर खण्डप एवं खारा फांटाए जोधपुर से आने पर डोली, सिमरखिया एवं राजबेरा, जैसलमेर से आने पर बरियारा, हीरे की ढाणी, केसम्बला तथा पाली से आने पर रामपुरा एवं सामुजा में चैक पोस्ट खोली गई है।
इन चैक पोस्ट पर चिकित्सा, राजस्व एवं पुलिस का सयुक्त दल चौबीस घण्टे कार्य करेगा। यह जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन की जाँच करेगा एवं यात्रियो की मेडिकल जांच करेगा। साथ ही आवश्यक एवं जरूरी होंने पर ही जिले में प्रवेश सुनिशिस्त किया जाएगा।
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बाड़मेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के ऐहतियाती उपाय युद्धस्तर पर


गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में चली कोरोना से बचने की मुहीम

बाड़मेर, 21 मार्च। जिले भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के ऐहतियाती उपाय युद्ध स्तर पर चल रहे है। एक तरफ लोगो को जागरूक करने के लिए जहां गांव-गांव एवं ढाणी-ढाणी प्रचार अभियान चलाया जा रहा हैं। वहीं दूसरी तरफ निरोधात्मक उपायो के जरिए लोगो को एकत्र होने से रोककर संक्रमण की आशंका को मिटाया जा रहा है।
       जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि जिले में व्यापक स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है और इसके जरिए आमजन कोरोना वायरस से सक्रमण से बचाव को जागरूक किया जा रहा है।
       जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार की एडवायजरी एवं राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में एक आदेश जारी कर कोरोना से बचाव को जागरूकता अभियान चलाने तथा पब्लिक एड्रेस के लिए नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर व बालोतरा में सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी को नोडल अधिकारी और नपा आयुक्त को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी तरह शेष उपखण्ड मुख्यालयो के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोडल एवं सम्बधित उपखण्ड अधिकारी तथा विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी लगाया है। जिले के सभी उपखण्ड मुख्यालयों एवं बड़े कस्बो में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। जगह जगह भोंपू प्रचार के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव को जागरूक किया जा रहा हैं। जिला कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियो को निर्देश दिए कि वे अपने उपखण्ड स्तर पर विस्तृत कार्य योजना बना कर कार्य करे। साथ ही हर ऑफिस के बाहर हेल्पलाइन एवं कंट्रोल रूम के नम्बर अंकित हो।
आई.इ.सी गतिविधियो में तेजी - जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं महिला व बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से जिले भर में कोरोना संक्रमण से बचाव की जागरूक गतिविधियां चलाई जाकर जन-जन को इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरुक किया  जा रहा हैं। जिला कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के लिए जिले में युद्धस्तर पर जनजागृति और विभिन्न गतिविधियों के निर्देश दिए।
सोडियम हैपोक्लोराइट से मोपिंग - जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बाड़मेर एवं बालोतरा में नगर परिषद से सोडियम हाईपोक्लोराईड़ से मोपिंग, पोछा लगाने के कार्य में तेजी लाने को कहा।
डोर टू डोर प्रचार - जिले भर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए इसके लक्षणों और बचाव के बारे में बताने के लिए डोर टू डोर प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। जिले में होडिंग्स, बेनर, पेम्पलेट्स, घर-घर जाकर जानकारी देने केे कार्य युद्धस्तर पर हो रहा हैं। जिले में कार्यरत आशा सहयोगिनियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ द्वारा रोजाना घर-घर जाकर आम जन को कोरोना के लक्षण एवं बचाव को जागरूक किया जा रहा है।
जिला कलेक्टर ने जिले के चिकित्सा संस्थानों में रोजाना साफ-सफाई के साथ ही संक्रमण मुक्त करने के लिए पानी के साथ एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड रसायन का इस्तेमाल कर दिन में दो बार पोंछा लगाये जाने की हिदायत दी।
रेस्टोरेंट, होटलो, सरायों पर विशेष निगरानी - जिला कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियो को उनके क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए रेस्टोरेंट, होटलों, धर्मशालाओं, रेस्ट हाउसेज आदि पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही व्यापर संघो एवं उधोग संघो से समनव्य कर बाहरी लोगो पर नजर रखने एवं निषेधज्ञा की अनुपालन सुनिश्चत करने को कहा।
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मंगलवार, 17 मार्च 2020

प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान ने किया निर्माण कार्यो का निरीक्षण


बाड़मेर, 17 मार्च। जिले की प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान ने मंगलवार सायं गिडा पंचायत समिति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सन्तरा में खेल मैदान निर्माण कार्य सहित विभिन्न निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया।
प्रभारी सचिव डा. प्रधान ने मंगलवार सायं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सन्तरा पहुंच 15 लाख की लागत से निर्मित मंच एवं टीन सेड निर्माण कार्य तथा 3 लाख रूपये की लागत से विद्यालय में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके पश्चात् उन्होने इसी विद्यालय में 39 लाख की लागत से निर्माणाधीन खेल मैदान के कार्यो का निरीक्षण किया। उन्होने खेल मैदान निर्माण कार्य में गणवता के साथ समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके पश्चात् उन्होने 2 करोड़ 42 लाख की लागत से नवनिर्मित पंचायत समिति गिड़ा के भवन का अवलोकन किया। उन्होने सरपंच जसू कंवर ने निर्माण के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उन्होने गिडां मे पशुओं के पानी पीने के लिए निर्मित पशु खेली का अवलोकन किया। उन्होने गिड़ा में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना का अवलोकन कर लाभार्थी कमलादेवी पत्नी देवभारती से आवास निर्माण के संबंध में जानकारी ली। भ्रमण के दौरान प्रभारी सचिव डा. प्रधान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गिड़ा का औचक निरीक्षण किया। उन्होने दवाई वितरण, जॉच सुविधा, आउट डोर, लेबर रूप सहित मेल एवं फीमेल वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होने मरीजों से रूबरू होकर निःशुल्क दवाईयों की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। डॉ. सत्यनारायण ने आज 269 का आउटडोर होना बताया। निरीक्षण के दौरान उपखण्ड अधिकारी बायतु विवेक व्यास, विकास अधिकारी रामनिवास बावल, तहसीलदार गिडा शिवजीराम, सहायक निदेशक जसवंत गौड सहित विभागीय अधिकारी साथ थे।
लाभार्थियों को जन आधार कार्ड का वितरण
इससे पूर्व प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान ने गिड़ा पंचायत समिति के चीबी ग्राम ग्राम पंचातय मुख्यालय पर श्रीमती नेनूदेवी, कलू देवी, पेमी देवी, कमला देवी, सारों देवी, चेनी देवी, धनी देवी, शांति देवी, गैरों देवी, चुनी देवी, मगी देवी, तीजो देवी, चनणी देवी सहित कुल 15 लाभार्थियों को जन आधार कार्डो का वितरण किया। इस अवसर पर डा. प्रधान ने कहा कि जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ मिल सकेंगा। उन्होने कहा कि इसके जरिये सभी विभागों के लाभ एवं सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जा सकेगी। अतिरिक्त जिला जन आधार अधिकारी एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी सहायक निदेशक जसवंत गौड ने योजना की उपयोगिता से अवगत कराया।
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आहरण एवं वितरण अधिकारियों की कार्यशाला स्थगित


बाडमेर, 17 मार्च। गुरूवार 19 मार्च को आयोजित होने वाली आहरण एवं वितरण अधिकारियों की कार्यशाला स्थगित कर दी गई है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार 19 मार्च को आयोजित होने वाली आहरण एवं वितरण अधिकारियों की कार्यशाला को स्थगित किया गया है।

महिला सहायता समिति की बैठक बुधवार 18 मार्च को


बाडमेर, 17 मार्च। जिले में महिलाओं को अविलम्ब राहत एवं आवश्यक सहायता देने हेतु गठित जिला महिला सहायता समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बुधवार 18 मार्च को सायं 5.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित कीे जाएगी।
महिला अधिकारिता उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि उक्त बैठक से पूर्व बुधवार को ही सायं 5 बजे जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पर विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया जाएगा।
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आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रतिदिन बिलों की मॉनिटरिंग के निर्देश


बाडमेर, 17 मार्च। वितीय वर्ष 2019-20 का अन्तिम माह चल रहा है, ऐसे में कोष कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों के संबंध में आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए है।
कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पै मैनेजर के डीडीओ लॉगईन पर चैक कर जिन बिलों को कोष, उपकोष कार्यालय द्वारा आक्षेपित किया गया है, उन बिलों को कोष, उपकोष कार्यालय से अविलम्ब प्राप्त कर आक्षेप की पूर्ति कर पुनः भिजवाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बिलों को भुगतान करने के बाद यदि किसी कार्मिक, फर्म का ट्रांजेक्शन बैंक डिटेल गलत होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा रिजेक्ट किया जाता है तो उसकी एडवाईज जनरेट कर मार्च माह में ही कोष, उपकोष कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे ताकि संबंधित को समय पर भुगतान हेतु पारित किया जा सकें। उन्होने बताया कि वितीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवसों के राजकीय संव्यवहारों में पूर्ण शुद्धता व समय पर सम्पादन किये जाने एवं आक्षेपित बिलों को पुनः पारित करने हेतु समय पर प्रस्तुत करने की समस्त जिम्मेवारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।
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जन सुनवाई निरस्त

बाडमेर, 17 मार्च। जिले की प्रभारी सचिव डॉ. वीणा प्रधान की बुधवार 18 मार्च को प्रातः 11 बजे जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए निरस्त कर दी गई है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि भारतवर्ष में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक स्थान पर 50 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होना चाहिए। उन्होने बताया कि चूॅकि जन सुनवाई के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की प्रबल संभावना रहती है। अतः बुधवार को प्रातः 11 बजे प्रभारी सचिव द्वारा निर्धारित जन सुनवाई निरस्त की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि अगर कोई परिवादी अपना परिवाद देना चाहे तो जिला कलक्टर की मेल आईडी dm-bar-rj@nic.in पर मेल करके अथवा फैक्स नम्बर 02982-221074 पर फैक्स के जरिये प्रेषित कर सकता है। उन्होने बताया कि इन माध्यमों द्वारा प्राप्त परिवाद प्रभारी सचिव के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जावेंगे और निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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प्रभारी सचिव डॉ.वीणा प्रधान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुधवार 18 मार्च को


बाडमेर, 17 मार्च। जिले की प्रभारी सचिव डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता मे बुधवार 18 मार्च को दोपहर 10.30 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं योजनाआंे की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट, गत बैठक की पालना रिपोर्ट, जन सुनवाई के लम्बित प्रकरणों की स्थिति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम, बजट घोषणाओं एवं आश्वासनों की क्रियान्विति की प्रगति रिपोर्ट सहित निर्धारित समय पर उक्त बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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शनिवार, 14 मार्च 2020

निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत कार्मिको को मिलेगा सवैतनिक अवकाश


बाड़मेर, 14 मार्च। यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बतौर मतदाता पंजीकृत है किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं। उन्होने बताया कि पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप मे पंजीकृत है, किन्तु अन्यत्र पदस्थापित है।
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मतदान दिवस पर कामगारों को संवैतनिक अवकाश मिलेगा


बाड़मेर, 14 मार्च। बाड़मेर जिले में पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान दिवस 15 मार्च को औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज आम चुनाव, 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को मतदान होना है। उनके मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। यह प्रावधान पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के संबंध में भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक इसका उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों के चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 15 मार्च के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं। ताकि उनके की ओर से मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।  
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निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश आज


बाड़मेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागांे, संस्थानांे एवं उपक्रमांे मंे मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हैं।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम
पंचायतों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों मंे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुर्नमतदान होगा, उस मतदान दिवस एवं क्षेत्र एवं क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हैं।
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान


बाड़मेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
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स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020
बाड़मेर, 14 मार्च। जिले में 5 पंचायत समितियों सिवाना, धोरीमना, सेड़वा, पाटोदी तथा आडेल में 15 मार्च को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सरपंच पदों के लिए रविवार को ही मतगणना करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव 16 मार्च को करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से मतदान समाप्ति के अंतिम क्षण का इंतजार ना करते हुए भी मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त़़्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।
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विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी रविवार 15 मार्च को

बाड़मेर, 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता जागरूकता के लिए रविवार 15 मार्च को प्रातः 9 बजे से सूचना केन्द्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ताओं को जागृत करने, उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में अवगत कराने, उपभोग्य वस्तुओं के माप के तरीके, गुणवता की जांच की प्रक्रिया, सेवाओं में दोष के प्रकार बताने से संबंधित व्यवहारिक जानकारी के लिए 15 मार्च को प्रातः 9 बजे से जिला सूचना केन्द्र में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
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पंचायतीराज चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित


बाड़मेर,14 मार्च। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया है।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में मतदान 15 मार्च को होना है। यहां संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं इनके 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 15 मार्च को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं। उन्होंने जिले के उपखंड अधिकारियों, आबकारी जोनल मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।
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शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु एरिया मजिस्टेªट नियुक्त


पंचायतीराज आम चुनाव 2020
बाडमेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिले की सिवाना, पाटोदी, आडेल, धोरीमना एवं सेड़वा पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किए जाकर जोन क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना प्रमोद सिरवी को सिवाना पंचायत समिति के जोन संख्या 2 से 4 एवं 7, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सिवाना शंकरराम को सिवाना पंचायत समिति के जोन संख्या 5 से 6 एवं 8, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बायतु विवेक व्यास को पाटोदी पंचायत समिति के जोन संख्या 32 से 34, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा नरेश सोनी को पाटोदी पंचायत समिति के जोन संख्या 35 से 37, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा को आडेल पंचायत समिति के जोन संख्या 65 से 67, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट गुडमालानी जोधसिंह को आडेल पंचायत समिति के जोन संख्या 68 से 70, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट धोरीमना श्रीमती कुसुमलता चौहान को धोरीमना पंचायत समिति के जोन संख्या 75 से 79 एवं 81, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट धोरीमना भागीरथ को धोरीमना पंचायत समिति के जोन संख्या 71 से 74 एवं 80 तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सेड़वा रामजी भाई कलबी को सेड़वा पंचायत समिति के जोन संख्या 82 से 87 के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है।
उक्त पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की पंचायत समितियों का ऑल ओवर सुपरविजन करेंगे।
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पंच एवं सरपंच के लिए मतदान रविवार को, निष्पक्ष निर्वाचन के पुख्ता प्रबंध


पंचायतीराज निर्वाचन 2020
बाडमेर, 14 मार्च। जिले में पंचायतीराज चुनाव 2020 के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में रविवार को मतदान करवाया जाएगा। इसमें जिले की कुल पांच पंचायत समितियों सिवाना, धोरीमना, सेड़वा, पाटोदी तथा आडेल
में प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली 112 ग्राम पंचायतों में चुनाव की अग्रिम प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी। मतदान रविवार 15 मार्च को प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतगणना की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों के मतदान के निष्पक्ष तथा निर्भिक रूप से करवाने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है। उन्होने रवाना होने वाले मतदान दलों को निर्वाचन कार्य को ध्यैर्य एवं निष्पक्षता के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि पंचायत आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने तथा पंचायत समिति स्तरीय पर्यवेक्षण के लिए एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों के निर्वाचन हेतु रिटर्निग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ शनिवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीन एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने संबंधित अधिकारियों से ईवीएम मशीन, मतपत्र एवं चुनाव स्टोर सामग्री के वितरण की जानकारी ली।
रवानगी से पूर्व अन्तिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक भंवरसिंह सांदू ने मतदान दलों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र मतदान कराने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है। उन्होने कहा कि मतदान दलों को चुनाव के लिए समस्त पहलुओं और नियमों का गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है, फिर भी वे मार्गदर्शिका का भली भांति अध्ययन कर ले तथा किसी प्रकार की शंका हो तो रवानगी से पूर्व उसका समाधान कर ले। उन्होने मतदान दल कार्मिकों से कहा कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का सावधानी एवं पूर्ण जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मतदान कार्मिकों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जांच करके रवाना होने के निर्देश दिए ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने कहा कि मतदान से पूर्व मोकपोल आवश्यक रूप से कराए तथा मोकपोल के बाद हर हालत में ईवीएम मशीन क्लीयर अवश्य करें। पहले मतदान के समय ईवीएम मशीन जीरो होनी चाहिए। उन्होने कहा कि सरपंच के मतदान की मतगणना पहले कराए।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह भाटी ने पुलिस प्रबन्धों की जानकारी कराई। उन्होने कहा कि मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है साथ ही संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पॉच पुलिस कर्मियों का जाब्ता हथियार सहित तैनात रहेगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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गुरुवार, 5 मार्च 2020

राजस्व मंत्री शुक्रवार को जिले के दौरे पर, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमो में होंगे शरीक

बाड़मेर, 25 मार्च। राजस्व, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीश चौधरी  शुक्रवार को जिले की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चौधरी पाटोदी व बायतू पंचायत समिति के सामाजिक कार्यक्रमो में शरीक होने का कार्यक्रम है।
इस दौरान चौधरी बालोतरा अपने आवास पर जनसुनवाई भी करेंगे व दिनभर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद को जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 6 मार्च को

बाड़मेर, 5 मार्च। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में शुक्रवार 6 मार्च को सांय 5 बजे आयोजित की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी बैठक 19 को

बाडमेर, 5 मार्च। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण समिति की मासिक बैठक 19 मार्च को सायं 4 बजे जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक भी आयोजित होगी। उन्होने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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सड़क दर्घटना के पीड़ितों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाड़मेर, 5 मार्च। जिले में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की मृत्यू हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल दो लाख रूपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने बताया कि जिले में विभिन्न सड़क हादसों से पीडित परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होने बताया कि धोरीमन्ना तहसील क्षेत्र में कुलदीप नगर निवासी स्व. सुनील कुमार पुत्र गिरधारीलाल जटिया के आश्रित पिता गिरधारीलाल तथा शिव तहसील क्षेत्र में उचावडा काश्मीर निवासी स्व. रमेश कुमार पुत्र सांगाराम जाट के आश्रित पिता सांगाराम को एक-एक लाख रूपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।
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लम्बित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करे-अंशदीप

जिला कलक्टर ने की राजस्व प्रकरणों एवं गतिविधियों की समीक्षा


बाडमेर, 5 मार्च। लम्बित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। राजस्व अधिकारी कोजलिस्ट स्वयं तैयार करे ताकि प्रकरण की एक माह में सुनवाई अवश्य हो सके। जिला कलक्टर अंशदीप ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कहीं।
जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि राजस्व मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बकाया राजस्व वसूली संबंधित कार्यो को गम्भीरता से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाएं। उन्होने कहा कि 10 वर्ष से अधिक अवधि के राजस्व प्रकरणों का 3 माह, 5 साल से अधिक अवधि के प्रकरणों का 6 माह तथा 3 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित राजस्व प्रकरणों का 12 माह के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहकर न्यायिक प्रकरणों की सुनवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि गोचर एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि बैठक से पूर्व गत माह तक लम्बित प्रकरणों की जिला कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर मिलान कर लिया जाए, ताकि लम्बित प्रकरणों पर प्रभावी समीक्षा की जा सकें।
जिला कलक्टर ने उपखण्डवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, आबादी भूमि विस्तार के प्रस्ताव एक माह में भेजने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन, कृषि भूमि नियमन, खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रकरणों की समीक्षा की तथा लम्बित प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलक्टर ने न्यायालय वार दर्ज, निस्तारित एवं बकाया राजस्व वाद प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नामान्तरकरण, विभाजन प्रस्ताव, सीमाज्ञान एवं नेखमबन्दी के प्रकरणों को शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को राहत मिल सकें। उन्होने तहसीलवार भू राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा पुख्ता प्रयास कर लक्ष्यानुसार वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने उपखण्ड अधिकारियों को इस हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होने राजस्व अधिकारियों से अपने क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों एवं छात्रावासों का प्रभावी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर संवेदशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में पेयजल परियोजनाओं, विद्युत सब स्टेशन, राजकीय विद्यालयों एवं खेल मैदान, स्वास्थ्य केन्द्रो, नई पंचायतों हेतु भूमि आवंटन के प्रकरणों पर विभागीय अधिकारियों तथा उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसील स्तर पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नई पंचायतों हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात् भिजवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पंचायत समिति मुख्यालयों पर नन्दी शाला हेतु भूमि आरक्षित करवाने के प्रस्ताव दो सप्ताह में भिजवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित पशु शिविर, चारा डिपो, पेयजल परिवहन सहित राहत गतिविधियों के बकाया बिल एवं मांग शीध्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होने मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि के प्रकरण शीध्र भिजवाने को कहा ताकि पीड़ित परिवारों को शीध्र सहायता राशि का भुगतान किया जा सकें। इस दौरान सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल ने सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की विस्तार के साथ जानकारी कराई। इस पर जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...