बुधवार, 15 अप्रैल 2020

बिना सक्षम अनुमति मुख्यालय छोडा, अब आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक को नोटिस


बाड़मेर,15 अप्रैल। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय छोड़ने पर आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक सुरेश कुमार शर्मा को कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से लोगों की जीवन रक्षा के लिए प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। उप निदेशक 14 अप्रेल को अपने मुख्यालय पर नहीं पाए गए, इस संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उप निदेशक गांव उण्डू में अपने निवास पर मरीजों को देख रहे थे जबकि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लगाये गये लॉकडाउन के दौरान किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के आदेशानुसार समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स-कम्पाउण्डर की सेवाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सौपी गई है। उक्त आदेश की अनुपालना में उप निदेशक द्वारा आदिनांक तक अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास दर्ज नहीं करवाई गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उप निदेशक शर्मा का यह कृत्य राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय छोडने एवं स्वयं के घर पर रह कर राजकीय डयुटी के बिना सक्षम अनुमति गायब होना तथा अपने घर पर मरीजों को देखना घोर लापरवाही एवं कर्तव्य विमुखता को प्रदर्शित करता हैं। इसके लिए जिला कलक्टर मीणा ने उप निदेशक शर्मा को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है कि क्यों नहीं इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।
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