बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत 31 मार्च तक किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानें-प्रतिष्ठान-संस्थान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए जिले में किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबन्धित कर दिया हैं। इस बारे में पूर्व में 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई थी जिसे संशाोधित आदेश से 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है।
इसके अलावा जिले में दैनिक एवं जरूरी आवश्यकताओं से जुड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान मेडिसीन एवं केमिस्ट, राशन-किराना, जनरल प्रोविजन स्टोर, खाद्य सामग्री, दूध, फल-सब्जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, एलपीजी गैस, पेट्रोल पम्प एवं रिटेल आउटलेट एवं पानी सप्लाई, बैंक, एटीएम के अतिरिक्त जिले में 31 मार्च तक अन्य समस्त दुकाने, प्रतिष्ठान, शाॅपिंग माॅल बन्द रखने के आदेश दिये गए है। इसके अलावा कचैरी, समोसा, मिठाईयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ रेडी टू इट बनाने वाली दुकाने -प्रतिष्ठान भी पूर्णतया बन्द रहेगी।
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