सोमवार, 23 मार्च 2020

लॉक डाउन की अवहेलना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई


बाड़मेर, 23 मार्च। जिला कलक्टर अंशदीप ने आमजन से कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर लॉक डाउन में भी जनता कर्फ्यू की तरह सहयोग करने अपील की है। उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
    जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि आगामी 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आमजन को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से बाड़मेर की आवाम ने जनता कर्फ्यू में पूरा सहयोग दिया हैं कि इसी तरह 31 मार्च तक उनका अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक लॉक डाउन के आदेश जारी किए हैं, इसको लेकर समुचित तैयारियां की गई है। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स दुकानें फैक्ट्रियां बंद रहेंगे। ताकि किसी भी रूप से होने वाली संक्रमण फैलने की आशंका को रोका जा सके। दूसरे जिलों से लगने वाली अधिकतर सीमाएं सील है। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। फिर भी आमजन इसको लेकर समुचित सावधानी बरतें। ताकि हम कोरोना का मुकाबला कर सके। उन्होंने बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान बाड़मेर के प्रत्येक नागरिक ने अपना योगदान दिया, जो अपने आप में बेहद सराहनीय है। उन्होंने बाड़मेर की जनता से अपील की है कि आने वाले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आमजन ने जो अनुशासन जनता कर्फ्यू में दिखाया है। उसकी आगामी दिनों में भी पालना करें और कोशिश करें किसी भी तरह से संक्रमण नहीं फैल पाएं। यथासंभव प्रयास करें कि बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। राजकीय अस्पताल में भी आवश्यक होने पर चिकित्सकीय परामर्श के लिए जाएं। यथासंभव ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करें। आपसे अनुरोध है कि पांच अथवा पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो, निर्देशों की अवहेलना को जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से गंभीरता से लिया जाएगा।
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