सोमवार, 23 मार्च 2020

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने को विभिन्न उपायों के अलग-अलग सेल गठित


बाडमेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के तहत ऐहतियाति उपाय के लिए विभिन्न कार्यो के संचालन एवं माॅनिटरिंग के लिये जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता अंशदीप द्वारा राजस्थान ऐपिडेमिक एक्ट की धारा 2 के तहत सेल गठित कर नाॅडल अधिकारी एवं सहायक नाॅडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।
आदेशानुसार नियन्त्रण कक्ष, सूचना संग्रहण एवं सतर्कता सेल के नाॅडल अधिकारी सहायक निदेशक लोक सेवाएं होंगे। उक्त सेल द्वारा आमजन की शिकायत प्राप्त करने के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाकर प्राप्त शिकायतों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करना, विभिन्न सेल, किचकित्सालयों एवं अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना एवं समन्वय स्थापित करना, जिले से बाहर से आने वाले लोगों के बारे में प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराना, नियमित जन समूहन वाले स्थलों यथा जिम, क्लब, माॅल, रेस्टोरंेट, शिक्षण संस्थान आदि के विषय में सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं आदेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के नेतृत्व में समन्वय सेल का गठन किया गया है। उक्त सेल द्वारा बाड़मेर शहर में स्ािित राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्वायतशाषी संस्थान, अर्द्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों का व्यापक एवं गहन सर्वेक्षण कर उक्त आपदा के शीर्ष स्थिति की परिकल्पना कर आवश्यक संसाधनों यथा आइसोलेशन वार्ड, वेटिलेंटर्स, स्टाफ, जांच क्षमता, दवाईयां आदि आवश्यक सामग्री की मैपिंग करना, चिन्हित चिकित्सालयों का मरीजभार अन्य चिकित्सालयों पर स्थानान्तरित करना आदि पक्षों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही उक्त आपदा के रोकथाम के लिए आवश्यक खरीद, आवाप्ति अथवा विभाग की माॅग भिजवाना, बाडमेर स्थित सप्लायर्स का सर्वेक्षण कर राजस्थान एपेडेमिक एक्ट तथा ई.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
आदेश के मुताबिक स्क्रीनिंग सेल के नाॅडल अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास होंगे। उक्त सेल द्वारा रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, हाॅटल, पेईंग गेस्ट आदि रिहायशी सुविधाओं एवं पर्यटकों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर संदिग्धों की पहचान के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एटीएम, हाॅटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन के साधनों, ओपन जिम, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के कार्यालयों सहित नियमित जनसमूह वाले स्थानों की हाईजीन प्रोटोकाॅल सुनिश्चित करना तथा उक्त स्थलों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करवाना,  संदिग्ध एवं पोजिटिव केस सामने आने के पश्चात् आवश्यक सर्वेक्षण तथा मास स्क्रीनिंग के लिए दलों का गठन, चिकित्सा एवं परिचर्या के लिए नर्सिग व अन्य चिकित्सकीय स्टाफ का गठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्य किए जाएगें। इसी तरह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में गठित प्रचार प्रसार सेल द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में आमजन में व्यापक जागरूकता फैलाने तथा अफवाहों की रोकथाम के लिए प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया, रेडियो, एफएम आदि का उपयोग करना, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थनों, मौहल्ला विकास समितियों तथा अन्य सहयोगी संगठनों से समन्वय कर उक्त आपदा के फैलाव को रोकने के लिए अधिकतम जन सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न समाजो, संगठनों, धार्मिक इकाईयों, सामाजिक संस्थानों का सहयोग, समझाइश एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा।
आदेशानुसार उक्त गठित सेल के सम्पूर्ण कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर उतरदायी रहेंगे। राजस्थान एपिडेमिक एक्ट की धरा 21 के तहत आदेश के जरिये किसी भी राजकीय अथवा निजी मानव, भौतिक संसाधनों की आवश्यकतानुसार अवाप्ति की जा सकेगी।
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