बाड़मेर, 12 अप्रैल। लॉक डाउन के दौरान आम नागरिकों को आवश्यकता होने पर या आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति देने बाबत केवल इंसीडेंट कमांडर ही अधिकृत है । अन्य अधिकारी या सरपंच गण द्वारा जारी अनुमति मान्य नहीं होंगी।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में आम जन को आवश्यक सेवाओं या विशेष परिस्थितियों में अनुमति देने के लिए उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि ध्यान में आया है कि जिले में कई सरपंच एवं अन्य अनाधिकृत अधिकारी भी इस संबंध में अनुमति पत्र जारी कर रहे हैं जो कि नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि केवल इंसिडेंट कमांडर एवं अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुमति पत्र ही मान्य होंगे एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी अनुमति मान्य नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।
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