मंगलवार, 25 अप्रैल 2023

महंगाई से राहत पाने को लोगों का हुजूम उमड़ा

सरकार हर जरुरतमंद की करेगी सहायता - जैन

पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर ने लिया जायजा
बाड़मेर, 25 अप्रैल। आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की मुहिम में लोगो का हुजूम उमड़ रहा है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी महंगाई राहत शिविरों में भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने पंजीयन करवाया।
    बाड़मेर ग्रामीण तहसील की ग्राम पंचायत जालीपा में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत महंगाई राहत शिविर का विधिवत शुभारंभ राजस्थान गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर जैन ने बताया कि इन शिविरों का आयोजन आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के साथ राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होने बताया कि इन महंगाई राहत शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दो दिवस के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। उन्होने आमजन को अधिक से अधिक शिविरों में पधार कर लाभान्वित होने की अपील की।
  इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित होंगे।
    वही पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण शेर एवं जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मंगलवार को भाड़खा और शिव में पहुंचकर महंगाई राहत शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर शिविर में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए।
इस मौके पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि कैम्पों में दस जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। उन्होने राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
  जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि इन महंगाई राहत कैम्प का आयोजन ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर सोमवार से शनिवार प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कैम्पों के आयोजन द्वारा आमजन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।
  इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक जय नारायण शेर, जिला कलक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक दीगत आनंद ने पंजीकृत लाभार्थियों  को मुख्यमंत्री गारन्टी कार्ड का वितरण किया।
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मंगलवार साय गूंगा और तानु मानजी एवं गडरारोड़ में भी शिविरों का जायजा लिया।
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सोमवार, 24 अप्रैल 2023

खाद्य लाइसेंस शिविर बुधवार को विशाला में

बाड़मेर, 24 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य  कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को सुबह 10 से 5 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन विशाला में एक दिवसीय  शिविर का आयोजन किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनाये। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी,  विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्टेªशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसंेस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
डॉ. गजराज ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2 से 3 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है। फूड लाइसेन्स नही पाए जाने की स्थिति नियमानुसार कारवाही की जावेगी।
उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि जिस खाद्य को कारोबार कर्ता के पास यदि खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है तो शिविर में बना हुआ लेवे नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में होना आवश्यक है।
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सफलता की कहानियां - सवाई के लिए वरदान बना शिविर

बाड़मेर, 24 अप्रैल। सोमवार से आरंभ महंगाई राहत शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

    महंगाई राहत कैम्प के द्वारा बाडमेंर निवासी सवाईलाल को उनकी पात्रतानुसार चार योजनाओं से लाभान्वित किया गया तथा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध करवाये गये। उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे महंगाई राहत कैम्प के तहत उन्हे मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। इन योजनाओं का लाभ पाकर वे बडे खुश नजर आये।
उन्होने मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए धन्यवाद किया।
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प्रशासन गांवो के संग अभियान - 2023 के तहत महंगाई राहत कैम्प का विधिवत शुभारंभ

बाडमेर, 24 अप्रैल। प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत दिलाने के उदेश्य से प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों पर सोमवार से महंगाई राहत कैम्प का विधिवत शुभारंभ किया गया। सोमवार को बाडमेर जिले की महाबार, मण्डापुरा, थोब, बायतु भोपजी, शोभाला जैतमाल, डाबड, बबुगुलेरिया, गंुगा, भंवार, मीठडाउ, करना एवं मवडी ग्राम पंचायत पर महंगाई राहत कैम्प आयोजित किये गये।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 तहत महंगाई राहत कैम्प प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दिन चलाया जाएगा। इन कैम्प के माध्यम से राज्य सरकार की 10 योजनाओं से आमजन का पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाएगा। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैम्पों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिले में पहले दिन हुआ 45553 लाभार्थियों का पंजीयन
जिला कलेक्टर ने बताया कि सोमवार को जिले में आयोजित महंगाई राहत कैम्प में कुल 45553 लाभार्थिंयों ने पंजीयन करवाया। जिले में आयोजित महंगाई राहत कैम्प के दौरान मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में 4288, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 6321, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 582, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 7088, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 3498, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 604, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 2747, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 8278, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 8181 एवं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में 3966 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाकर योजना का लाभ प्राप्त किया।
मंगलवार को यहां होगा कैम्प का आयोजन
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि मंगलवार 25 अप्रैल को प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 के तहत बाडमेर जिले की जालीपा, साजियाली पदमसिंह, कुडी, बायतु भीमजी, छोटु, ताणु मानजी, पांचरला, तालसर, कादानाडी एवं करमावास ग्राम पंचायत पर महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इन कैम्पों के द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
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महंगाई राहत कैंप का हुआ विधिवत शुभारंभ

आमजन के लिए सरकार संकल्पित - चौधरी

हर जरुरतमंद को मिलेगा लाभ - जैन
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने किया शिविरों का निरीक्षण

बाड़मेर, 24 अप्रैल। प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत दिलाने के लिए जिले में सोमवार से मंहगाई राहत शिविरों का शुभारंभ किया गया।
  सोमवार सुबह 10ः30 बजे राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और जिला कलेक्टर लोक बंधु द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थाई महंगाई राहत कैंप का फीता काट कर विधिवत शुभारंभ किया गया। वही वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने धोरीमन्ना के शोभाला जेतमाल में महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया। इसी तरह जिले के सभी नगरीय निकायो और पंचायत समितियों में संबंधित विधायक, प्रधान, सभापति समेत जनप्रतिनिधियों ने अभियान का आगाज किया। साथ ही जिले में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की भी शुरुआत की गई। इसमें भी महंगाई राहत के लिए 10 प्रमुख योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हुआ।
इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि कैम्पों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। उन्होने राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। कैंपों में योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाया जाएगा। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैम्पों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैम्प का शुभारंभ किया गया है जो 30 जुन तक संचालित किये जाएगें। इन शिविरों के माध्यम से हर जरूरतमंद तक 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचेगा। इन महंगाई राहत कैम्प का आयोजन ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर भी सोमवार से शनिवार प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कैम्पों के आयोजन द्वारा आमजन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।
इस अवसर पर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर पात्रतानुसार योजनाओं से लाभान्वित कर मुख्यमंत्री गारन्टी कार्ड का वितरण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मंहगाई राहत शिविर को लेकर आमजन में काफी उत्साह का माहौल है। बडी संख्या में आमजन महंगाई से राहत पाने हेतु कैम्प में रजिस्ट्रेशन के लिये उपस्थित हुए।
महंगाई राहत कैम्प के शुभारंभ अवसर पर बाडमेर नगर परिषद सभापति दिलीप माली, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य समेत सभी विभागीय अधिकारियों के साथ पत्रकार एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।
गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कलेक्ट्रेट में स्थाई कैंप के उद्घाटन के बाद महाबार तथा भाड़खा में आयोजित शिविर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को शिविर में आने वाले सभी व्यक्तियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के निर्देश दिए।
वहीं जिला कलेक्टर लोक बंधु ने विरधिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड, मल्लिनाथ सर्किल में लगे स्थाई शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महाबार में भी आयोजित शिविर का औचक निरीक्षण किया।
यहां हुआ शुभारंभ
धोरीमन्ना तहसील की ग्राम पंचायत शोभाला जेतमाल में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 के तहत महंगाई राहत शिविर का विधिवत शुभारंभ वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा किया गया।
इस अवसर पर हेमाराम चौधरी ने बताया कि इन शिविरों का आयोजन आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के साथ राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होने बताया कि इन महंगाई राहत शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दो दिवस के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। उन्होने आमजन को अधिक से अधिक शिविरों में पधार कर लाभान्वित होने की अपील की।
इन योजनाओं में होगा पात्रतानुसार रजिस्ट्रेशन
1- मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर
2- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
3- मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
4- मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
5- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार
6- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
7- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
8- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
9- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
10- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40  हजार रुपये का बीमा कवर
कैंप का समय और स्थान
कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। आमजन अपने नजदीक लगने वाले कैंप का स्थान और सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट mehangairahatcamp.rajasthan.gov.in पर भी ले सकते हैं।
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रविवार, 23 अप्रैल 2023

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत 180 स्कूटियों का वितरण

बाड़मेर, 23 अप्रैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम के दौरान 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता की श्रेणी में आने वाले 180 दिव्यांगजनों को स्कूटी का वितरण कर लाभांवित किया गया।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों के लिए संवेदनशील है तथा निरन्तर रूप से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत बाड़मेर जिले के दिव्यांगजनों को सर्वाधिक लाभ मिला है। उन्होंने बताया गत वर्ष 2021-22 में 155 स्कूटियों का वितरण किया गया था तथा इस वर्ष 2022-23 में 180 स्कूटियों का वितरण आज किया जा रहा है। इस योजना के द्वितीय चरण में 126 स्कूटियां वितरित किया जाना शेष है।
इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण समेत संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आमजन, दिव्यांगजन उपस्थित रहे।
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वार्षिक रिटर्न भरना अनिवार्य

बाड़मेर, 23 अप्रैल। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (लाइसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन सेक्शन 2.1.13 ) के तहत वर्ष में अब एक बार वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता जो कि उत्पादक यूनिट के हैं जो खाद्य पदार्थ उत्पादन का कार्य करते हैं जो उत्पादन, रिपेकर, रिरेब्लर आदि यूनिट मे आते हैं उन सभी को अपनी लाइसेंस फोस्कोस आईडी पर जाकर अपना  रिटर्न सबमिट करना अवश्यक है। ऑफलाइन रिटर्नस आफिस में मान्य नही होगा।
उन्होंने बताया कि जो भी खाद्य कारोबारकर्ता उत्पादन, रिपेकर व रिरेब्लर आदि यूनिट का  कार्य करते हैं वे फोस्कोस आईडी पर जाकर अपना रिटर्न सबमिट करें और जुर्माने से बचें अन्यथा निर्धारित तिथि पश्चात 100 रु प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, रिटर्न सबमिट करे बिना लाइसेंस का नवीकरण ही नहीं हो पायेगा, थोक और खुदरा खाद्य कारोबारकर्ता अपना लाइसेंस का नवीनीकरण तीन महीने पहले करवा सकते है।
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हर जरूरतमंद तक सीधे पहुंचेगा 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैम्प

ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित होंगे महंगाई राहत कैम्प
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेंगे कैंप
बाड़मेर 23 अप्रैल। जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि कैम्पों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी।
क्यों जरूरी है महंगाई राहत कैंप
जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि आमजन को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। कैंपों में योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाया जाएगा। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैम्पों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
कैम्पों में प्रत्येक जरूरतमंद के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य
जिला प्रभारी मंत्री विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। इसके लिए प्रतिदिन 78 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा कैम्पों के आयोजन से पहले आमजन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।
सभी ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में लगेंगे मंहगाई राहत कैम्प
जिला प्रशासन द्वारा जिले में 70 स्थाई महंगाई राहत कैम्प राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ तथा प्रत्येक नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ 2 दिवसीय महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 688 ग्राम पंचायतों एवं 180 वार्डों में कैलेण्डर के अनुसार 2 दिवसीय कैम्पों का आयोजन होगा। इन कैम्पों में रजिस्ट्रेशन एवं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के लिए पर्याप्त काउंटर लगाए जाएंगे।
इन दस योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन
1- मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर
2- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
3- मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
4- मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
5- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार
6- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
7- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
8- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
9- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
10- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर
कैंप का समय और स्थान
कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। आमजन अपने नजदीक लगने वाले कैंप का स्थान और सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट  mehangairahatcamp.rajasthan.gov.in पर भी ले सकते हैं।
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जिले में 70 स्थाई महंगाई राहत कैंप होगें आयोजित

बाड़मेर, 23 अप्रैल। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ ही बचत, राहत, बढ़त वाले बजट की नई योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्थाई महंगाई राहत केम्पों का आयोजन 24 अप्रेल से 30 जून तक किया जायेगा।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि जिले में महंगाई राहत कैम्प-2023 के तहत 24 अप्रैल को प्रथम दिन 47 मंहगाई राहत शिविर शुरू किए जाएंगे, इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाते 70 स्थाई शिविर शुरू किए जाएंगे। मंहगाई राहत केम्प के दौरान आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस राहत शिविरों का संचालन समय सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा।
यहां होगें स्थाई महंगाई राहत कैम्प
जिला कलेक्टर ने बताया कि बाड़मेर उपखण्ड में नगर परिषद बाड़मेर क्षेत्र में मल्लीनाथ सर्कल, वाल्मिकी सामुदायिक सभा भवन, नगर परिषद कार्यालय परिसर, जिलाधीश कार्यालय परिसर एवं वृद्धिचंद जैन बस स्टेशन तथा पंचायत समिति बाड़मेर क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बिशाला, राणीगांव एवं सनावड़ा में, पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र भाडखा एवं चवा में स्थाई महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार बालोतरा उपखण्ड में नगर परिषद बालोतरा क्षेत्र में नया बस स्टेण्ड परिसर, बालोतरा पंचायत समिति परिसर, बालोतरा नगर परिषद कार्यालय परिसर में, बालोतरा उपखण्ड कार्यालय परिसर में एवं दीनदयाल उपाध्याय भवन द्वितीय रेलवे फाटक के पास में एवं पंचायत समिति बालोतरा क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर बालोतरा, उप तहसील परिसर जसोल, उप तहसील परिसर दूधवा, तहसील परिसर पचपदरा में, पंचायत समिति पाटोदी क्षेत्र में ग्राम पंचायत पाटोदी में, पंचायत समिति कल्याणपुर क्षेत्र में तहसील परिसर कल्याणपुर में स्थाई महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सिवाना उपखण्ड में नगर पालिका सिवाना क्षेत्र में सिवाना पंचायत समिति परिसर में, पंचायत समिति सिवाना क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र महिलावास, पादरू एवं इन्द्राणा में, पंचायत समिति समदड़ी क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बस स्टेशन समदड़ी एवं करमावास में, सेड़वा उपखण्ड में पंचायत समिति सेड़वा क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र सेड़वा एवं बामड़ला तथा पंचायत समिति फागलिया क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र फागलिया एवं बाखासर में, पंचायत समिति धनाऊ क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बुरहान का तला में, रामसर उपखण्ड में पंचायत समिति रामसर क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र रामसर, गागरिया, सियाणी एवं खड़ीन में, गुड़ामालानी उपखण्ड में पंचायत समिति गुड़ामालानी क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र गुड़ामालानी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परिसर रामजी का गोल फांटा, बस स्टेशन रतनपुरा में तथा पंचायत समिति आडेल क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र आडेल, नोखड़ा एवं बाण्ड में स्थाई महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सिणधरी उपखण्ड में पंचायत समिति सिणधरी क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर सिणधरी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र होडू एवं भूंका वगतसिंह में, पंचायत समिति पायला कलां क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र पायला कलां में, गडरारोड़ उपखण्ड में पंचायत समिति गडरारोड़ क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र गडरारोड़, हरसाणी, जैसिंधर स्टेशन एवं गिराब में, बायतु उपखण्ड में पंचायत समिति बायतु क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर बायतु, उप तहसील परिसर बाटाड़ू में, पंचायत समिति गिड़ा क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर गिड़ा, राजीव गांधी सेवा केन्द्र सवाउ पदमसिंह, परेऊ एवं हीरा की ढाणी में, धोरीमना उपखण्ड में पंचायत समिति धोरीमना क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर धोरीमना, उप जिला अस्पताल परिसर धोरीमना, ग्राम पंचायत भवन अरणियाली एवं मांगता में स्थाई महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चौहटन उपखण्ड में पंचायत समिति चौहटन क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर चौहटन, ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर चौहटन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र लीलसर, बावड़ी कला एवं नेतराड़ में, शिव उपखण्ड में पंचायत समिति शिव क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर शिव, राजीव गांधी सेवा केन्द्र गूंगा, भिंयाड़, उण्डू एवं मौखाब में स्थाई महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
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महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ सोमवार से, जिला कलेक्टर ने की प्रेसवार्ता

बाड़मेर, 23 अप्रैल। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ ही बचत, राहत, बढ़त वाले बजट की नई योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्थाई महंगाई राहत केम्पों का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून तक किया जायेगा। जिला कलेक्टर ने रविवार 23 अप्रैल को दोपहर 1 बजे प्रेसवार्ता में यह बात कही।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि जिलें में आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थाई मंहगाई राहत केम्प, प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंहगाई राहत केम्प के दौरान आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस राहत शिविरों का संचालन समय सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि स्थाई महंगाई राहत केम्प में मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एवं कामधेनू योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर लाभार्थियों का मौके पर पंजीयन किया जाएगा। इस दौरान शिविर में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारन्टी कार्ड का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जनआधार में पंजीकृत परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य शिविर मे आकर पंजीयन करवा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की मुल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।
उन्होंने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आमजन को अधिक से अधिक पंजीयन करवाने तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया से व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की।
इस प्रेसवार्ता के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा अश्विनी के. पंवार एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के उप निदेशक श्रवण कुमार चौधरी सहित सभी मीडिया गण उपस्थित रहे।
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शनिवार, 22 अप्रैल 2023

स्थाई महंगाई राहत कैंप का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा

बाड़मेर, 22 अप्रैल। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में 24 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले स्थाई महंगाई राहत कैंप का जिला कलेक्टर लोक बंधु द्वारा शनिवार शाम को जायजा लिया गया।

इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु ने स्थाई महंगाई राहत कैंप में समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि महंगाई राहत कैंप में राज्य की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अप्रेल से 30 जून तक महंगाई राहत शिविर लगेंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
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महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से, जिला प्रशासन की तैयारियां पूर्ण

बाड़मेर, 22 अप्रैल। राज्य  की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ ही बचत, राहत, बढ़त वाले बजट की नई योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्थाई महंगाई राहत केम्पों का आयोजन 24 अप्रेल से 30 जून तक किया जायेगा।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि स्थाई मंहगाई राहत केम्प, प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंहगाई राहत केम्प के दौरान आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में स्थाई महंगाई राहत केम्प के आयोजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि बाडमेर नगर परिषद क्षेत्र के मल्लीनाथ सर्कल, वाल्मिकी सामुदायिक सभा भवन, नगर परिषद कार्यालय परिसर, जिलाधीश कार्यालय परिसर एवं वृद्धिचन्द जैन बस स्टैण्ड परिसर में ये स्थाई महंगाई राहत कैंप लगेंगे।
 उन्होंने बताया कि स्थाई महंगाई राहत केम्प में मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना, मुख्यमंत्री निःषुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःषुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, कामधेनू योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी एवं लाभार्थियों का मौके पर पंजीयन भी किया जाएगा। इस दौरान शिविर में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारन्टी कार्ड का वितरण किया जायेगा।
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महंगाई राहत कैंप के दौरान निःशुल्क करवाए पशुधन का बीमा

बाड़मेर, 22 अप्रैल। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी पशुपालन का अत्यधिक महत्व है, किंतु गत वर्ष देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लम्पी रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिसमें हजारों गोवंश की मृत्यु हुई थी। इसी के दृष्टिगत बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में किसानों तथा पशुपालकों को दुधारू गौ वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण सम्भावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराये जाने की दृष्टि से प्रदेश में यूनिवर्सल कवरेज करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु दो-दो दुधारू गौ वंशीय पशुओं का अधिकतम 40 हजार रूपये तक प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई है। योजनान्तर्गत राशि रूपये 750 करोड़ का वार्षिक व्यय कर 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

जिला पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ विनय मोहन खत्री ने बताया कि पशुपालक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने के साथ पशुपालक के पास दुधारू गौवंशीय पशु होना आवश्यक है। पशुपालक को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं जनाधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। योजना के तहत केवल दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा किया जायेगा । योजना के तहत प्रत्येक परिवार के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं पर ही लाभ देय है। दुधारू गौवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दूध उत्पादन के आधार पर अधिकतम 40 हजार रुपये प्रति पशु होगा। पशु बीमा के लिए निर्धारित पशुधन मूल्य पर 45 प्रतिशत की दर से गणना उपरान्त प्रीमियम राशि पर 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. अलग से देय होगा । योजनान्तर्गत 8 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं के जी.एस.टी. सहित बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, अर्थात पशु बीमा निःशुल्क किया जायेगा। 8 लाख रूपये से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा कराये जाने पर मात्र 200 रूपये प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा। पशु बीमा कराये जाने हेतु आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए भारतीय / राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशु चिकित्सक को 75 रूपये प्रति पशु की दर से मानदेय देय होगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। बीमित पशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में राजकीय सेवा में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी द्वारा शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर 150 रूपये प्रति पशु की दर से मानदेय देय होगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत केवल दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। जिसमें एक परिवार के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं पर बीमा कवर मिलेगा। दुधारू गौवंशीय पशु की मृत्यु पर अधिकतम रू. 40000 प्रति पशु का बीमा कवर दिया जाएगा। आठ लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आठ लाख रूपये से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा कराये जाने पर मात्र 200 रूपयें प्रति पशु की दर से भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत 20 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने महंगाई राहत कैंप के दौरान अधिक से अधिक पशुपालकों को इस कार्यक्रम में आने तथा पंजीयन करवाने की अपील की।
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शुक्रवार, 21 अप्रैल 2023

मंहगाई राहत कैम्प-2023 के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

बाड़मेर, 21 अप्रैल। 24 अप्रैल, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्प-2023 एवं प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान-2023 के सफल आयोजन एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर, बाड़मेर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। जिसका दुरभाष नम्बर 02982-222226 रहेगा।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारी व कर्मचारी महंगाई राहत कैम्प-2023 एवं प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान-2023 से संबंधित कार्यों हेतु एक पंजिका संधारित कर प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों से प्राप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का पूरा विवरण दर्ज करेंगे। शिविरों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से प्रतिदिन शिविर समाप्ति के पश्चात् शिविरों में सम्पादित किये गये कार्यों की सूचना प्राप्त कर जिला कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।
उन्होंने बताया कि उक्त नियंत्रण कक्ष के साथ ही अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह से संबंधित प्राप्त सूचनाओं का संकलन व आदान-प्रदान करेगें। नियंत्रण कक्ष के ऑवरऑल इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित होगें।
नियंत्रण कक्ष होगा दो पारियों में संचालित
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि नियंत्रण कक्ष का संचालन दो पारियों में किया जाएगा। प्रथम पारी प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक रहेगी। जिसमें सांख्यिकी विभाग बाड़मेर के सहायक निदेशक दीपाराम प्रभारी एवं नरपतदान अध्यापक, प्रशान्त कुमार अध्यापक, हीरालाल अध्यापक उपस्थित रहेगें। द्वितीय पारी दोपहर 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिसमें राजीविका बाड़मेर के परियोजना निदेशक नरपतसिंह भाटी प्रभारी एवं दिनेश कुमार जांगिड़ अध्यापक, विक्रमसिंह अध्यापक, हरजीराम पुस्तकालयाध्यक्ष उपस्थित रहेगें।
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बाड़मेर में सोमवार से लगेंगे मंहगाई राहत शिविर

70 स्थाई शिविरों से आमजन को मिलेगी महंगाई से निजात

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने दिए व्यापक तैयारियो के निर्देश
बाड़मेर, 21 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सोमवार, 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविरों का अयोजन किया जाएगा।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने शुक्रवार को वीडियो क्रॉन्फेंसिग के जरिए अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस अभियान में मंहगाई राहत शिविरों के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित होंगे।
इस दौरान जिला कलेक्टर बंधु ने कहा कि पूरे जिले में 70 मंहगाई राहत शिविर प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग के शिविर भी आयोजित होंगे।
  उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं में शिविर में पंजीयन के पश्चात ही लाभ मिल पाएगा। इसलिए सौ फीसदी लाभान्वितों को शिविर में लाकर पंजीकृत करें और पंजीकृतो को मुख्य मंत्री गारंटी दिलाने की रणनीति बना कर काम करे।
  बंधु ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गावों के संग अभियान और शहरी  वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक-एक महंगाई राहत कैंप लगेगा।
शिविरों में ये मिलेंगी राहतें
इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विभागों की सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।
    इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर अश्विनी पंवार ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
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खाद्य लाइसेंस शिविर 26 को विशाला में

बाड़मेर, 21 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य  कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को सुबह 10 से 5 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन विशाला में एक दिवसीय  शिविर का आयोजन किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनाये। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी,  विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्टेªशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसंेस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
डॉ. गजराज ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2 से 3 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है। फूड लाइसेन्स नही पाए जाने की स्थिति नियमानुसार कारवाही की जावेगी।
उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि जिस खाद्य को कारोबार कर्ता के पास यदि खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है तो शिविर में बना हुआ लेवे नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में होना आवश्यक है।
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महंगाई राहत कैम्प में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शामिल

इच्छुक पशुपालक करा सकेंगे पंजीयन

बाड़मेर, 21 अप्रैल। प्रदेश में 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्प में पशुपालन विभाग की ‘‘मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना‘‘ को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत पशुपालकों का पशु बीमा के लिये पंजीयन किया जाएगा।
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि इस योजना में पशुबीमा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पशुपालक को इन शिविरों में जनआधार कार्ड के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपने दुधारू गायों की संख्या एवं आय की स्वघोषणा के रूप में जानकारी देनी होगी। जिसके आधार पर पशुपालक का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हो सकेगा।
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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन अब 30 अप्रैल तक

बाड़मेर, 21 अप्रैल। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने हेतु वर्ष 2023-24 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया गया है।

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) द्वारा SJMS SMS APP पर ऑनलाईन कर सकते है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
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गुरुवार, 20 अप्रैल 2023

निःशुल्क खेलकूद प्रशिक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू

बाड़मेर, 20 अप्रैल। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर को राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद् जयपुर तथा पन्नाधाय सिक्योरिटी सर्विसेज, उदयपुर द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षक ( पार्ट टाईम प्रशिक्षक) उपलब्ध करवाये गए है।

जिला खेल अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि  तीरंदाजी में ओमप्रकाश, टेबल टेनिस में निर्मला चौधरी तथा बॉक्सिंग खेल में नरपत सोलंकी है। इन खेलों में नियमित निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक खिलाड़ी कार्यालय समय ( सांयकाल) में इन खेल प्रशिक्षकों से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 आयोजित होने वाले शिविरों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

शिविर के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिती सुनिश्चित करेगें

बाड़मेर, 20 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 का आयोजन 24 अप्रैल से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 का आयोजन 24 अप्रैल से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान की सम्पूर्ण तैयारी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की उपखण्ड स्तर पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी की रहेगी तथा अभियान के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दो दिवस तक किया जाएगा। इन शिविरों के शुरू होने से लेकर समाप्ति तक सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर के दौरान उपस्थित रहेगें ये प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति बाड़मेर की ग्राम पंचायत चूली, लूणू खुर्द, दरूड़ा, लंगेरा, जूना पतरासर, वांकलपुरा एवं डूंगरों का तला के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर प्रभारी अधिकारी होगें। इसी प्रकार पंचायत समिति कल्याणपुर की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति बालोतरा की ग्राम पंचायत खेड़, बिठूजा, माजिवाला, जानियाना, रामसीन, मंगड़ा, भाण्डियावास, रैवाड़ा मैया, जसोल, बुडीवाड़ा, मेवानगर एवं आसोतरा के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति समदड़ी की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए नगर विकास न्यास बाड़मेर के सचिव प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति बायतु की ग्राम पंचायत सेवनियाला, बूठसरा, बायतु भोपजी एवं बायतु भीमजी तथा पंचायत समिति गिड़ा की ग्राम पंचायत दानपुरा, कानोड़, चीबी, शहर एवं सवाउ पदमसिंह के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बाड़मेर के उप महानिरीक्षक प्रभारी अधिकारी होगें।
जिला कलेक्टर ने बताया कि बाड़मेर पंचायत समिति क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति शिव की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा गडरारोड़ पंचायत समिति क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी रामसर को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी शिव प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति रामसर की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति गडरारोड़ की ग्राम पंचायत रतरेड़ी कला, राणासर, खबडाला, हरसाणी, रोहिडाला एवं गडरारोड़ के लिए उपखण्ड अधिकारी रामसर प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति धोरीमना की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी धोरीमना प्रभारी अधिकारी होगें।
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सेड़वा एवं फागलिया की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी सेड़वा प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति चौहटन एवं धनाऊ की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी चौहटन प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति गुड़ामालानी एवं आडेल की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति सिणधरी एवं पायला कला की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी सिणधरी प्रभारी अधिकारी होगें। बायतु एवं गिड़ा पंचायात समिति क्षेत्र में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बाड़मेर के उप महानिरीक्षक को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए प्रशिक्षु आई.ए.एस. आव्हाद निवृति सोमनाथ प्रभारी अधिकारी होगें। बालोतरा पंचायत समिति क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा को आवंटित ग्राम पंचायतों के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र की शेष रही सम्पूर्ण ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति पाटोदी की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा प्रभारी अधिकारी होगें। पंचायत समिति सिवाना की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के लिए उपखण्ड अधिकारी सिवाना प्रभारी अधिकारी होगें।
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जिला कलेक्टर लोक बंधु को मिला सीएम एक्सीलेंस अवार्ड

प्रदेश में उत्कृष्ट रहा बाड़मेर का मिशन सुरक्षा चक्र

बाडमेर, 20 अप्रैल। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2023- 24 की अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए जयपुर में सिविल सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बाडमेंर जिला कलेक्टर लोक बन्धु को बाडमेर जिले मे किये गये नवाचार ’’मिशन सुरक्षा चक्र’’ के लिये मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार (सीएम एक्सल्स) अवार्ड 2023 से नवाजा गया।
यह पुरूस्कार फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में सभी विभागों, जिला कलेक्टरों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को सरहाना के लिये प्रथम अवसर पर शुरू किया गया है। इस अवार्ड से संगठनों एवं लोकसेवकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे।
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जिला स्तरीय जनसुनवाई में 48 परिबाद पेश

विभिन्न प्रकरणों में एक सप्ताह में सप्ताह में परिवादिओ को मिलेगी राहत

बाड़मेर, 20 अप्रैल। आमजन की जनसुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित की अध्यक्षता आयोजित की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा अश्विनी पंवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने भी परिवादो को गंभीरता से सुना।
    इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित ने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर अधिकारी गंभीरता के साथ कार्यवाही कर उनका त्वरित एवं गुणवतापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि परिवादियों को दुबारा प्रशासन के समक्ष उपस्थित ना होना पडे।
  इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में आई सभी परिवादों की विस्तार से सुनवाई की एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसे गम्भीरता से लेते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण करें। साथ ही भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को कहा तथा जनसूनवाई का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
  उन्होने कहा कि आज की जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण एक सप्ताह में निपटाए जाए। इस दौरान जनसुनवाई में आए सभी परिवादियो की एक-एक परिवेदना को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी रास्ते कहीं पर भी बन्द नहीं हो, अतिक्रमण होने पर त्वरित कार्यवाही कर हटाया जाए। वही पानी, बिजली, सडक और चिकित्सा सुविधाओं की शिकायतो को गंभीरता से लिया। इस दौरान जनसुनवाई में कुल 48 परिवाद पेश हुए।
  अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए सभी परिवादों की एक-एक परिवेदना को देखा तथा संबंधित अधिकारी से विभागीय पक्ष से जानकारी ली।
    इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी पंवार, अतिरिक पुलिस अधीक्षक सतेन्द्रपाल सिंह, बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।
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मंगलवार, 18 अप्रैल 2023

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित

विद्यालयों से वंचित बच्चों का होगा घर-घर सर्वे

बाड़मेर, 18 अप्रैल। पंचायत समिति सभागार, बाड़मेर में मंगलवार को ब्लॉक बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण की ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारियों को एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़मेर भंवराराम चौधरी ने बताया विद्यालयों में प्रवेशोंत्सव में कोई बच्चा नामांकन से वंचित नही रहें यह सुनिश्चित करने को कहा साथ ही उन्होंने बताया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का ऑनलाईन मॉड्यूल पर सर्वें कर, नामांकन करने हेतु पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें घर-घर जाकर सर्वें करना होगा जिससें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस कार्य में एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा एप्प तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह एक गैर लाभकारी संस्था हैं जो राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश एवं बिहार में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवता शिक्षा में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
इस प्रशिक्षण के दौरान एजुकेट गर्ल्स संस्था के प्रतिनिधि रामलाल, मनोहर, रोहित एवं आकर्ष के साथ ब्लॉक बाड़मेर एवं ग्रामीण के संदर्भ व्यक्ति अरूण कुमार जांगिड़, कमल कुमार, श्रवण कुमार पारिक समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...