सोमवार, 24 अप्रैल 2023

खाद्य लाइसेंस शिविर बुधवार को विशाला में

बाड़मेर, 24 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य  कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को सुबह 10 से 5 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन विशाला में एक दिवसीय  शिविर का आयोजन किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनाये। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी,  विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्टेªशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसंेस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
डॉ. गजराज ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2 से 3 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है। फूड लाइसेन्स नही पाए जाने की स्थिति नियमानुसार कारवाही की जावेगी।
उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि जिस खाद्य को कारोबार कर्ता के पास यदि खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है तो शिविर में बना हुआ लेवे नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में होना आवश्यक है।
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