बाड़मेर, 23 अप्रैल। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (लाइसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन सेक्शन 2.1.13 ) के तहत वर्ष में अब एक बार वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता जो कि उत्पादक यूनिट के हैं जो खाद्य पदार्थ उत्पादन का कार्य करते हैं जो उत्पादन, रिपेकर, रिरेब्लर आदि यूनिट मे आते हैं उन सभी को अपनी लाइसेंस फोस्कोस आईडी पर जाकर अपना रिटर्न सबमिट करना अवश्यक है। ऑफलाइन रिटर्नस आफिस में मान्य नही होगा।
उन्होंने बताया कि जो भी खाद्य कारोबारकर्ता उत्पादन, रिपेकर व रिरेब्लर आदि यूनिट का कार्य करते हैं वे फोस्कोस आईडी पर जाकर अपना रिटर्न सबमिट करें और जुर्माने से बचें अन्यथा निर्धारित तिथि पश्चात 100 रु प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, रिटर्न सबमिट करे बिना लाइसेंस का नवीकरण ही नहीं हो पायेगा, थोक और खुदरा खाद्य कारोबारकर्ता अपना लाइसेंस का नवीनीकरण तीन महीने पहले करवा सकते है।
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