रविवार, 11 नवंबर 2018

विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आवेदन


                बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 नवम्बर से भरनेे शुरू होंगे। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करना होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रो में चुनाव करवाने के जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए  संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र 19 नवम्बर तक भर जा सकेंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि 21 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह् का आवंटन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय शपथ पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
यह रहेगी आवेदन की योग्यता: विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य योग्ताएं पूर्ण करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में उसी जाति या जनजाति का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। साथ ही प्रत्याशी संसद की ओर से बनाई गई विधि या उसके अधीन विहित की गई योग्यताएं रखता हो।
आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें: जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। साथ ही पम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा, उसके की ओर से हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो के जरिए सत्यापित नही करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
धारा 144 लागू रहेगी: विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर 2018 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था  बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
एम सी एम सी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 6 तथा 7 दिसम्बर को पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
खर्च व्यय पर रहेगी नजर: विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने होंगे, 20 हजार से अधिक नकद राशि खाते से नहीं निकाली जा सकेगी। अगर इससे अधिक का भुगतान करना हो तो अकांउट पे चैक के माध्यम से किया जाएगा तथा समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
नाम निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल: विधान सभा चुनाव के नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाएं: उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे: केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा तथा वे किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली आम सभाएं आम तौर पर राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकेंगे। कानून व्यवस्था संधारण के लिए नियुक्त कर्मचारियों को इनमें भाग लेने की छूट रहेगी। किसी कार्मिक को निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन से संबंधित किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने से भिन्न कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो चुनाव आयोग की ओर से निषेध है।

शनिवार, 10 नवंबर 2018

रिटर्निग अधिकारी परस्पर समन्वय से चुनाव कार्य संपादित कराएं- नकाते

जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने चुनाव कार्य संपादित करने के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश
बाड़मेर, 10 नवंबर। समस्त विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी विभागीय अधिकारियों तथा गठित विभिन्न दलों से बेहतर तालमेल रखते हुए विधानसभा चुनाव सम्बन्धित कार्य संपादित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवप्रसाद मदन नकाते ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट कॉफ्रेंस हॉल में रिटर्निंग अधिकारियों एवं सतकर्ता दलों प्रभारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड अवैध रूप से कैश, डोडा पोस्त एवं शराब के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होनें कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नियमित रूप से फ्लाईंग स्क्वायर्ड, स्टेटिक सर्विलांस टीम और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की समय-समय पर बैठक लेकर फीडबैक लें ताकि वे ज्यादा सक्रियता से बेहतर कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि रिटर्निग अधिकारी आयोग के निर्देशानुसार नामांकन संबंधी कार्यवाही की आवश्यक रूप से वीडियोग्राफी कराएं। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड कार्यवाही करते समय किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति होने पर संबंधित रिटर्निग अधिकारी को अवगत करवाएं। उन्होने पेड न्यूज की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होने अधिकारियों को सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान कर लेने के निर्देश दिए ताकि चुनाव कार्य सम्पादित करने में किसी प्रकार की समस्या न रहें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि रिटर्निग अधिकारी अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड कार्यवाही करते समय आवश्यक रूप से विडियोग्राफी करवाएं। समस्त सतर्कता दलों को  विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए निर्देशो की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिटर्निग अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता के बारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जानकारी दें। उन्होंने फ्लाईग स्क्वायर्ड के उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिला कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने फ्लाईग स्क्वायर्ड की ओर से संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं संधारित किए जाने वाले रजिस्टरों एवं प्रपत्रों के बारे में बताया। उन्होंने जब्ती की कार्यवाही के दौरान की जाने वाली वीडियोग्राफी की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राशि जब्त करने की कार्यवाही के उपरांत संबंधित व्यक्ति को दिए जाने वाले कागजात में अपील अधिकारी का उल्लेख किया जाए। 
बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, रिटर्निग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विभिन्न सतर्कता दलों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।
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गुरुवार, 1 नवंबर 2018

खरीद केन्द्रों पर नायब तहसीलदार रहेंगे उपस्थित कानून व्यवस्था के लिए पुलिस रहेगी मौजूद


बाड़मेर, 01 नवम्बर। मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता ने राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उडद, सोयाबीन, एवं मूंगफली की खरीद को देखते हुए प्रत्येक क्रय केन्द्र पर एक नायब तहसीलदार एवं गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद डयूटी लगाने के निर्देश दिए है। इस संबंध में श्री गुप्ता ने सभी जिला कलक्टर को पत्र लिखा है।
गुप्ता ने सभी जिला कलक्टर को कहा है कि क्रय केन्द्रों के सुचारू क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण के लिए खरीद केन्द्रों के स्तर पर पूर्व में समन्वय एवं निगरानी समिति को सक्रिय कर साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर नायब तहसीलदार,गिरदावर मय हल्का पटवारी उपस्थित रहेगें एवं क्रय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेगें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर एक से चार का पुलिस बल भी लगाया जाए।

मतदान दलों में नियुक्त कार्मिक डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान


विधानसभा आम चुनाव 2018

बाड़मेर, 01 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के अन्तर्गत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को भी डाकमत-पत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।
डाक मत पत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी जगदीश चन्द खींची ने बताया कि पीठासीन एवं  मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 नवम्बर से राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जायेगा। डाक मत पत्र हेतु प्रशिक्षण स्थलों पर विधानसभा वार काउन्टर स्थापित किये जायेगे। इन काउन्टरों पर डाक मत पत्र के लिए आवेदन पत्र वितरण व संग्रहण किया जायेगा। उन्होने बताया कि डाक मत पत्र के लिए आवेदन फार्म संख्या 12 भरकर साथ में मतदाता पहचान पत्र एवं मतदान दलों में नियुक्ति आदेश की फोटो प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी ताकि डाक मत पत्र जारी करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

केन्द्रीय वैज्ञानिक दल का बाड़मेर भ्रमण


बाड़मेर, 01 नवम्बर। विज्ञान एवं प्रौधागिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से आये वैज्ञानिक दलो ने तीन दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान बायफ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया।
बायफ प्रभारी डॉ राघवेन्द्र दूबे ने बतया कि विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग से आये वैज्ञानिक दलों का संचालन मुख्य वैज्ञानिक डॉ देवप्रिया दत्ता द्वारा किया गया है। भ्रमण के दौरान परियोजना के विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया गया। जिसमे वाडी कार्यक्रम, जल संरक्षण कार्य, बकरी एवं भैड़ विकास परियोजना, सौर उर्जा, महिला कार्य बोझ एवं महिला स्वयं सहायता समूह  तथा किसानों के साथ में वैज्ञानिक संवाद किया गया। वैज्ञानिक दल ने बाड़मेर जिले में संचालित कार्यक्रम के तहत ग्राम काउका खेड़, उडण्खा एवं बलाऊ गावों के कार्य का निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यक्रम में गति लाने के लिए उत्प्ररित किया।
इस दौरान बायफ द्वारा संचालित मरूस्थलीय अनुशंधान केन्द्र उण्डखा के भवन का उदघाटन किया गया। इस दौरान डॉ देवप्रिया दत्ता जल संरक्षण कार्यो को बढावा देने का सुझाव दिया। काजरी पाली के प्रभारी एवं अध्यक्ष डॉ.ए.के. शुक्ला के द्वारा न्यूट्रिशनल गार्डन लगाने के उपर सुझाव दिया। केन्द्रिय भैड़ अनुशंधान केन्द्र अविकानगर के वैज्ञानिक डॉ. राजीव गुल्यानी के द्वारा किसानों को उन्नत भेड़ एवं बकरी पालन के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किसानों की आय बढाने के तरीके बताये। आफरी जोधपुर वैज्ञानिक डॉ. रंजन आर्या द्वारा खेतों के मेड़ों के ऊपर जंगलाती एवं चारा बीज के पौधे लगाने के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय कृषि अंनुशंधान संस्थान नई दिल्ली वैज्ञानिक डॉ. आर.एन. पडारीया द्वारा बायफ एवं डीएसटी कोर सपोर्ट के द्वारा संचालित खेती आधारित विभिन्न मॉडल को अपना कर एवं बाजार व्यवस्था को सुनिचित करते हुए किसानों की आय बढाने का सुझाव दिया। विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से डॉ सुनिल अग्रवाल ने सौर उर्जा आधारित उपकरणों का समन्वित संचालन कृषि आधारित खेती में काम करने के उपर जोर दिया। भ्रमण दल के साथ बायफ पुना एवं उदयपुर से डॉ. राजेश्री जोशी, डॉ. अविनाश देव, सागर कड़ाव, जयप्रकाश शर्मा, हेमलराज सोलंकी, बायफ गुजरात डॉ. मनुभाई चावड़ा, सागर गोमकाले, बाबूभाई झाला एवं बाड़मेर से डॉ राघवेन्द्र दूबे, नगीन पटेल, हरीश शर्मा, संजय वर्मा, आर.के. पठान, गोपाल व्यास एवं किसानो एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भी उपस्थिति रही।

एसएमएस, एप और वेबसाइट से मतदाता को मिलेगा पूरा विवरण


बाड़मेर, 01 नवम्बर। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को एसएमएस, एप और वेबसाइट  के माध्यम  से मतदाता सूची एवं मतदान तिथि सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इसके लिए अपने मोबाइल फोन से मोबाइल नंबर 9680999899 पर VOTERJ लिखकर उस के बाद स्पेस देकर अपना वोटर आईडी क्रमांक टाइप कर भेजना होगा। इस पर मतदाता को तत्काल ही मोबाइल पर उसके विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का नाम, वोटर का नाम, उम्र, लिंग, रिलेटिव का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान की तिथि का मैसेज प्राप्त होगा।
इसके साथ ही राज इलेक्शन एप भी मतदाता को उसकी पूरी डिटेल जानने में मददगार साबित हो रहा है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस एप के माध्यम से अपना वोटर आईडी क्रमांक डालकर मतदाता सूची व केंद्र से जुड़ी सारी डिटेल प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना वोटर आईडी भी नहीं तो वह अपने नाम से भी सर्च कर अपनी डिटेल जान सकता है।

विधानसभा चुनाव की सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से तत्काल होगी अपडेट


बाड़मेर, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सूचनाओं को तत्काल अपडेट करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मॉनिटरिंग सिस्टम राजएसएमएस को अपडेट रखा जायेगा। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय अनुसार सूचनाएं अपडेट करनी होगी। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी का पंजीयन होगा। मतदान दलों का अपने मतदान केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना, मतदान के दिन मोकपोल की सूचना एवं मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपडेट करनी होगी। इसके अलावा मतदान प्रातः 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक तथा मतदान समाप्ति की सूचना अपडेट करनी होगी तथा अंत में अंतिम मतदान प्रतिशत की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मतदान दल वापस अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना भी अपडेट करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने निर्देश दिए है कि एसएमएस के माध्यम से दी जाने वाली सूचना का प्रशिक्षण पीठासीन अधिकारी  एवं मतदान अधिकारी प्रथम को दिया जाए तथा पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नम्बर का मतदान दल रवाना होने से पूर्व आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाए।

मतदाता को मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना दण्डनीय होगा


बाड़मेर, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता हैं या लेता हैं अथवा धमकी देने पर, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता हैं या लेता हैं तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता हैं, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने एवं निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडनदस्ते गठित किए गए है।
उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी हैं तो टोल फ्री नम्बर 1950 एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02982-222226 पर शिकायत की जा सकती हैं।

बुधवार, 31 अक्टूबर 2018

उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के वाहनों पर लगाने होंगे विभिन्न्न रंग के परमिट


                बाड़मेर, 31 अक्टूबर। जिले में विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार अवधि में उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री पहुंचाने के उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे। जो वाहन के विंड स्क्रीन पर सहज दृश्य स्थान पर चिपकाए जाएंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान चुनाव प्रचार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए नीले रंग का परमिट एवं चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए भूरे रंग का परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा । इसी तरह चुनाव प्रचार अवधि के दौरान चुनाव प्रचार अभियान के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता के लिए हरे रंग का परमिट एवं मतदान दिवस के दिन उपयोग के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता के लिए पीले रंग का परमिट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा। सभी परमिट 9 इंच गुणा 6 इंच चौकोर होंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के तहत जिन वाहनों पर निर्धारित रंग के परमिट नहीं लगे पाये जाने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुए कई आयोजन


रन फॉर युनिटी के साथ राष्ट्रीय एकता की शपथ

                बाडमेर, 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर बुधवार प्रातः स्थानीय मल्लीनाथ सर्किल से टाउन हॉल तक राष्ट्रीय एकता दौड का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं एक नौनिहाल ने रन फोर यूनिटी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
                एकता दौड के समापन पर टाउन हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आगे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दीप प्रज्जवलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर सभी को शुभकामनाएं दी तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शो को आत्मसात करने की बात कही। एकता दौड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चौधरी, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क नानकचन्द चन्द्रोदय, पुलिस एवं प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। 
                इसी कड़ी में प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई। इसके पश्चात् सायं 5 बजे अंहिसा सर्किल से विवेकानन्द सर्किल तक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड तथा स्टुडेन्ट पुलिस कैडेट शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होने आम जन से जाति, धर्म एवं समुदाय से उपर उठकर भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने का आहवान किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने सरदार पटेल के अखण्ड भारत के निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, नगर परिषद आयुक्त अनिल झिंगोनिया, तहसीलदार बाडमेर जगदीश आंशिया सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।










मंगलवार, 30 अक्टूबर 2018

दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन


जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगो को मतदान की दिलाई शपथ

                बाड़मेर, 30 अक्टूबर। जिला मुख्यालय पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान हेतु दिव्यांगो को  प्रोत्साहित करने के लिए दिव्यांग मतदाता जागरुकता रैली का आयोजन किया गया।
                न्यायं एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि दिव्यांगो की मतदाता जागरुकता रैली को कैलाश चौधरी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दिव्यांग मतदाता रैली अहिंसा सर्किल रेल्वे स्टेशन बाड़मेर से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड़ होते हुए कलेक्टेªट कार्यालय तक निकाली गई जहॉ पर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते ने सभी दिव्यांगो को मतदान के संबध में शपथ दिलाई गई तथा निर्वाचन विभाग द्वारा रखी गई थीम ’’सुगम निर्वाचन’’ के संबधं में विस्तार से बताते हुए दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओ जैसे ब्रेल लिपि से मतदान, मतदान केन्द्रो पर रेम्प की सुनिश्चितता, मतदान केन्द्रो पर व्हील चेयर की उपलब्धता तथा एनसीसी एवं स्वयं सेवको की बूथ पर उपलव्धता के बारे में विस्तार से बताया गया। नकाते द्वारा शत प्रतिशत दिव्यांगो द्वारा मतदान की अपील करते हुए दिव्यांगो द्वारा आयोजित की गई रैली को एक सराहनीय पहल बताया।
                रैली के दौरान पंचायत समिति हॉल में रैली में भाग लेने वाले प्रत्येक सहभागी से ईवीएम, वीवीपैट पर वोट कराए जाने का डेमोन्सट्रेशन भी कराया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रताप सिंह, विकलांग शिक्षा एव कल्याण संस्थान बाड़मेर के अध्यक्ष मिश्रसिंह भाटी भी मौजूद रहे।


प्रकोष्ठ प्रभारी नियमित रूप से चुनाव कार्यों की मोनेटरिंग करें : नकाते


                बाड़मेर, 30 अक्टूबर। प्रकोष्ठ प्रभारी नियमित रूप से उनको सौंपे गए चुनाव संबंधित कार्यों की मोनेटरिंग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को चुनाव संबंधित प्रकोष्ठों की ओर से संपादित किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित समय पर निष्पादित करने के लिए विभागीय कार्मिक पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें। उन्होंने प्रत्येक प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण, वाहनों के अधिग्रहण, एमसीएमसी के जरिए आदर्श आचार संहिता की पालना एवं स्वीप गतिविधियां संचालित करने के संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, प्रोफेसर मुकेश पचौरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।




राजकीय उपक्रमों एवं निजी औद्योगिक संस्थानों में मतदान दिवस 7 दिसंबर को रहेगा संवैतनिक अवकाश


                बाड़मेर, 30 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा आम चुनाव 2018 के मतदान दिन जिले में निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 7 दिसंबर को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी है।   
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठिनों, दुकान, औ़द्योगिक उपक्रम, कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का मतदान दिवस सात दिसम्बर 2018 संवैतनिय अवकाश चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कार्मिकों जो राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता है, परन्तु उन विधानसभा क्षेत्रों से बाहर कार्यरत है, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए 7 दिसंबर को संवैतनिय अवकाश देने के निर्देश दिए है।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार के संशोधित अधिनियम 21/96 द्वारा लोकप्रतिनिधित्व 1951 की नयी धारा 135 ‘‘’’ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतनिक अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि जिले में सात दिसंबर को निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेतन अवकाश स्वीकृत किया है।
     उन्होंने बताया कि धारा 135 ‘ उपधारा (1) में मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उप धारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो 500 रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन के लिए लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह नियुक्त हुआ हैं, कोई खतरा या हानि हो सकती है।

राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को


रन फॉर युनिटी के साथ मार्च पास्ट का होगा आयोजन

                बाडमेर, 30 अक्टूबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बुधवार 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर एकता दौड, राष्ट्रीय एकता शपथ तथा मार्च पास्ट इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा एक आदेश जारी कर उक्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि मार्च पास्ट के लिए जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर तथा एकता दौड के लिए जिला खेल अधिकारी एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाडमेर नोडल अधिकारी होंगे।
                जिला कलक्टर ने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे मल्लीनाथ सर्किल से टाऊन हॉल तक एकता दौड का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिला एवं पुलिस प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल, एनसीसी, स्काउट, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आमजन शामिल होंगे। इसी प्रकार 31 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस की ली जाएगी जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। इसी क्रम में जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में तथा उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तर पर भी प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे। उन्होने बताया कि बुधवार सायं 5 बजे अंहिसा सर्किल से विवेकानन्द सर्किल तक मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड, स्टुडेन्ट पुलिस कैडेट शामिल होंगे। 

सोमवार, 29 अक्टूबर 2018

गैस सिलेंडर पर स्टीकर से डेढ़ लाख परिवारों तक पहुंचेगा मतदान का सन्देश

बाड़मेर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ किए जा रहे हैं नवाचार

बाड़मेर, 29 अक्टूबर। बाडमेर जिले में डेढ़ लाख परिवारों तक गैस सिलेंडर के जरिए मतदान अवश्य करें एवं मतदाता जागरूकता का सन्देश पहुंचेगा। इसके अलावा प्रथम चरण में 40 हजार मिठाई के डिब्बों पर भी मतदान अवश्य करें, स्टीकर चस्पा किए जाएंगे।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के दौरान शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के वृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वीप मोबाइल वैन संचालित करने के साथ रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है। बाड़मेर जिले में मतदाता जागरूकता संबंधित नवाचार किए गए हैं। इसके तहत सबसे बड़ी सांप सीढ़ी, 51 मीटर लंबी मतदाता जागरूकता फड़ के निर्माण के साथ सूचना केन्द्र में स्थाई ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन बूथ स्थापित किया गया है। जिले में इंडियन आइडल में शिरकत कर चुके मोती खान को स्वीप आइकॉन बनाया गया है। वहीं क्रिकेटर इकबाल खान को दिव्यांग स्वीप आइकॉन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एन.एस.एस, एनसीसी, स्काउट, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ सीमा सुरक्षा बल एवं पुलिस के सहयोग से प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित की जाएगी। आगामी दिनों में गैस सिलेंडरों एवं मिठाई के डिब्बों पर स्टीकर के जरिए प्रत्येक घर में मतदान अवश्य करें, का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर एक साथ वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल , दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष फोकस, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को पूर्णतया महिलाओं की ओर से संचालित करने की पहल की गई है। उनके मुताबिक मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है।
स्वीप के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि अभिभावकों को मतदान को प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों से अभिभावकों को पत्र लिखवाए जाएंगे। इसके अलावा रंगोली, मानव श्रृंखला, हस्ताक्षर अभियान, पोस्टर एवं मेहंदी प्रतियोगिता जैसे आयोजन होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार के मुताबिक इस बार चुनाव आयोग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सुगम मतदान की पहल की गई है। इस दिशा में बाड़मेर जिले में दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करने के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए माकूल इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों पर सहयोग करने के लिए 18 वर्ष या अधिक की आयु के एनसीसी, स्काउट या एनएसएस के स्वयंसेवकों को मतदान केंद्रों पर लगाया जाएगा।

वाहन, हेलिकाप्टर, सभा-जुलूस-रैली एवं लाउडस्पीकर तथा माइक के उपयोग की अनुमति लेनी होगी

बाड़मेर , 29 अक्टूबर।  विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन, हेलीकप्टर, सभा, जुलूस, रैली के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। 
जिला निर्वाचन शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और विधिक प्रावधानों के तहत अनुमति जारी करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले में विधान सभा आम चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अधिकृत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक अनुमति प्रदान करेंगे। 
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति विधानसभा क्षेत्र के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सम्पूर्ण जिले के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर जारी करेंगे। इसके लिए वाहन टैक्सी नम्बर होना आवश्यक होगा। साथ ही वाहन की आरसी एवं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही वाहन मालिक की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा वाहन के मूल स्वरूप को मेडिफिकेशन करने पर आरटीओ की पूर्वानुमति प्राप्त कर पेश करना जरूरी होगा। चुनाव ड््यूटी के लिए अधिग्रहित वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट मय अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति दी जायेगी। फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस एवं चिकित्सा टीम का नियमानुसार शुल्क जमा कराकर रसीद तथा हेलीपेड स्थल के स्वामी या धारक की सहमति प्रस्तुत करनी होगी। नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था संबंधित अनुशंसा पुलिस अधिकारियों की ओर से की जाएगी। 
उन्होंने बताया कि सभा, जुलूस एवं रैली तथा चल-स्थिर लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रदान करेंगे। सभा, जुलूस एवं रैली के स्थान के स्वामी या धारक यथा नगर परिषद , पंचायत या अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी से नियमानुसार अनापत्ति एवं सहमति के बाद संबंधित थानाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत अनुमति दी जाएगी। सभा, जुलूस एवं रैली की अनुमति के बाद ही इनके लिए लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति दी जाएगी।

शनिवार, 27 अक्टूबर 2018

परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल समेत इलेक्ट्रोनिक सामग्री रहेगी वर्जित


                बाड़मेर, 27 अक्टूबर । राजस्थान लोक सेवा आयोग ओर से आयोजित हो रही वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2018 के दौरान केन्द्रों पर मोबाईल, ब्लूटूथ आदि इलेक्ट्रोनिक सामग्री एवं संचार उपकरणों की सख्त मनाही रहेगी तथा यदि कोई अभ्यर्थी के पास पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में सेल्युलर फोन, कोर्डलेस फोन, ब्लूटूथ एवं सभी तरह के इलेक्ट्रोनिक्स, संचार उपकरणों का प्रयोग करने की सख्त मनाही है। परीक्षा वस्तुपरक (ऑब्जेक्टिव) परीक्षा के रूप में ली जा रही है। इसलिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सहायक सामग्री यथा केलकुलेटर एवं रफ कार्य के लिए पेपर आदि उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे एवं ना ही उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। इसी तरह परीक्षा केन्द्र परिसर में ऐसे उपकरण एवं अंवाछित सामग्री रखने की भी मनाही रहेगी।

मूंग के लिए 29 अक्टूबर से पुनः शुरू होगा ऑनलाइन पंजीयन


                बाड़मेर, 27 अक्टूबर। मूंग के उत्पादक कई किसान गिरदावरी के अभाव एवं रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर दबाव के चलते अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये अपना ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवा पाये थे। अब ऐसे किसान 29 अक्टूबर से नजदीकी ई-मित्र केन्द्र या खरीद केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।
                राजफैड की प्रबंध निदेशक डॉ. वीना प्रधान ने बताया कि कई किसानों ने खरीद के लिये 3 अक्टूबर से मूंग के लिए पंजीयन करवाना प्रारम्भ किया था, लेकिन किसानों ने पंजीयन के दौरान मूल गिरदावरी अपलोड नहीं करवाई थी, ऐसे किसानों को गिरदावरी अपलोड कराने की सूचना दी गई थी। किसानों की ओर से गिरदावरी से अपलोड कराने से वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने से नये किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। अब रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं।
                प्रबंध निदेशक प्रधान ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश में राजफैड के माध्यम से 2.39 लाख मी.टन मूंग एवं 88 हजार 375 मी.टन उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि मूंग के लिये 6975 रुपये प्रति किं्वटल समर्थन मूल्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन एवं मूंगफली के लिये ऑनलाइन पंजीयन का कार्य जारी है।
                डॉ. प्रधान ने बताया कि राजफैड की ओर से मूंग की खरीद के लिये 130 खरीद केन्द्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान को मूंग के समर्थन मूल्य पर बेचान के लिये ई-मित्र केन्द्र या खरीद केन्द्र के माध्यम से आधार कार्ड, जमाबन्दी, गिरदावरी एवं बैंक पास बुक की डिटेल पोर्टल पर अपलोड कराना आवश्यक है।

निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से चुनाव के लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित करें: नकाते


उड़न दस्तों से प्रभावी कार्रवाई के साथ बूथ वाइज ले आउट प्लान तैयार करने के निर्देश

                बाड़मेर, 27 अक्टूबर। आचार संहिता की पालना एवं निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के विधानसभा चुनाव संपादित करवाने के लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित करें। उड़न दस्तों के जरिए प्रभावी कार्रवाई के साथ बूथ वाइज ले आउट प्लान तैयार किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते शनिवार को अटल सेवा केन्द्र में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए विधानसभा चुनाव संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ पूरी करें। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी उड़न दस्तों को प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित करें। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से रूबरू होकर भय रहित मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग की थीम प्रत्येक दिव्यांग को मतधिकार के लिए जागरूक कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर मतदान पहुंचाने की है। इसके लिए समस्त रिटर्निंग अधिकारी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराते हुए दिव्यांगजनों को सूचीबद्ध करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर हेल्प डेस्क बनवाकर एनसीसी, स्काउट एवं पुलिस कैडेट के विद्यार्थियों को चिन्हित कर मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रखना सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर पाबंद करने की कार्यवाही के साथ संबंधित क्षेत्रों में समय-समय पर फ्लैग मार्च भी करें। उन्होंने स्वीप के साथ अन्य गतिविधियों में भी नवाचार अपनाने की बात कही। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से चुनाव संबंधी प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर पारदर्शिता के साथ निराकरण करने एवं विभिन्न अनुमतियों के लिए चुनाव आयोग के मापदंडों की पालना करने के निर्देश दिए।
                उन्होंने मतदान केन्द्रों पर आम मतदाताओं के लिए छाया-पानी एवं बैठक की व्यवस्था करने, मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त रोशनी के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन कराने, वेबकासिं्टग कराये जाने वाले मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। नकाते ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाये। आवश्यक स्थानों पर चैक पोस्ट लगाकर चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना के लिए एसएसटी, वीएसटी को भी लगातार सक्रिय रखा जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, अतिसंवेदनशील एवं भयग्रस्त मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर वहां पर अतिरिक्त जाब्ता लगाने का प्लान तैयार करने एवं फ्लेगमार्च के साथ चौपाल आयोजित कर आम मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि अधिकाधिक लोगों को ईवीएम व वीवीपेट की जानकारी दें। ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने चुनाव कैलेंडर के अनुसार कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलूओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली 30 नवम्बर को


                बाड़मेर, 27 अक्टूबर। स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 अक्टूबर को दिव्यांगो द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु रैली निकाली जाएगी।
                सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर के सहायक निदेशक ने बताया कि 30 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय स्टेशन रोड बाड़मेर से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक दिव्यांगों द्वारा मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने बताया कि इस रैली में लगभग 200 दिव्यांग जन मोटरराईज्ड ट्राईसाईकिल से, ट्राईसाईकिल से एवं पैदल भाग लेंगे।

चुनाव संबंधित सूचनाएं समय पर अपडेट करने के दिए निर्देश


राज इलेक्शन पोर्टल पर नामांकन एवं शपथ पत्र अपलोड करने के बारे में बताया

                बाड़मेर, 27 अक्टूबर। राज इलेक्शन पोर्टल पर सूचनाएं समय पर अपडेट की जाएं और उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो।
                अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता और डॉ. जोगाराम ने विधानसभा आम चुनाव-2018 के लिए राज-इलेक्शन पोर्टल पर नामांकन एवं शपथ पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रशिक्षण देते हुए यह बात कही। उन्होंने सॉफ्टवेयर की कार्य प्रणाली और बारीकियों के बारे में समझाया। उन्होंने निर्वाचन एवं रिटर्निगं अधिकारियों की राज इलेक्शन पोर्टल के बारे में उत्पन्न जिज्ञासाओं और प्रश्नों का जवाब दिया गया।
                डॉ. रेखा गुप्ता ने कहा कि राज इलेक्शन पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह रिटर्निग ऑफिसर को गलतियां करने से रोकेगा। इस बार विभाग की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के खर्चों की सूचना भी अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिटर्निग ऑफिसर को राज इलेक्शन पोर्टल पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र और शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। उन्हें उम्मीदवारों की नाम वापसी की सूचना, अंतिम उम्मीदवारों की सूचना भी अपलोड करनी होगी।
                डॉ. जोगाराम ने कहा कि रिटर्निग ऑफिसर उनकी ओर से डाली गई सूचनाओं को क्रॉस वेरिफाई कर लें। ताकि किसी भी तरह की गलती की आशंका नहीं रहें। उन्होंने बताया कि डाटा फ्रिज होने के बाद करेक्शन संभव नहीं होगा। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतना जरूरी है। एनआईसी की स्टेट यूनिट टीम ने राज इलेक्शन पोर्टल सॉफ्टवेयर के बारे में प्रजेटेंशन दिया। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन समेत रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहे।

परीक्षा संबंधित कार्यो निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से अंजाम देने के निर्देश


                बाड़मेर, 27 अक्टूबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2018 के दौरान निर्देशों की पालना करते हुए निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से परीक्षा संबंधित समस्त कार्यो को अंजाम दें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में फ्लाईंग स्कवॉड, उप समन्वयक, पर्यवेक्षक एवं केन्द्राधीक्षकों की बैठक के दौरान यह बात कही ।
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने कहा कि 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक जिला मुख्यालय पर 30 केन्द्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 9040 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में नियुक्त समस्त कार्मिक पूर्ण मुस्तैदी, सजगता एवं पारदर्शिता तथा दृढ़ता के साथ आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा को बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न कराएं। इसमे किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्मिक परीक्षा के लिए आयोग से जारी निर्देशों की पूरी जानकारी रखते हुए परीक्षा समयावधि में सतर्कता से कार्य को सम्पादित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा की व्यवस्थाओं में लगे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के दस मिनट बाद किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दें, वही परीक्षा समाप्ति के बाद ही परीक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति दें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पुलिस कर्मियों का पर्याप्त जाब्ता तैनात रहेगा। वहीं मोबाईल टीमें भी निरन्तर भ्रमण करती रहेगी। बैठक में लक्ष्मीनारायण जोशी ने आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा व्यवस्था में लगे कार्मिकों यथा अभिजागर, क्लर्क एवं सहायक कर्मचारी आदि भी अपने-अपने मोबाइल फोन प्रश्न पत्र पैकेट खोले जाने के पूर्व केन्द्राधीक्षक के पास स्वीच ऑफ कर जमा करवा लें। यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी भी आयोग की ओर से जारी प्रवेश पत्र एवं मूल फोटो परिचय पत्र को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री साथ नहीं लाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र में निर्दिष्ट अधिकारियों को छोड़कर मोबाइल फोन की पूर्णतया मनाही रहेगी। वहीं परीक्षार्थी हाथ घड़ी या अन्य किसी प्रकार की इलेक्ट्रोनिक सामग्री लेकर नहीं आएं।  बैठक में  फ्लाईंग स्कवॉड दल के अधिकारी, उप समन्वयक, पर्यवेक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक उपस्थित थे।

शुक्रवार, 26 अक्टूबर 2018

चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आपराधिक मामलों की सूचना करनी होगी सार्वजनिक

बाड़मेर, 26 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव में सभी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रारूप-26 में लम्बित आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना देने के साथ-साथ मतदान होंने की तारीख से दो दिवस पहले तक तीन अलग अलग तिथियों में समाचार पत्रों एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि आपराधिक पूर्ववृत वाले व्यक्तियों की ओर से निर्वाचन लड़ने से सम्बन्धित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रपत्र-26 में लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्यौरा बडे अक्षरों में देना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रपत्र सी-1 में नामांकन वापिस लेने की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख तक तीन बार लम्बित मामलों की सूचना समाचार पत्रों में कम से कम 12 फोंट के आकार में समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना आवश्यक होगा।  
जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि राजनीतिक दलों की ओर से खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामलें में चाहे मान्यता प्राप्त दल हों या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हों, ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलें चाहे वे लम्बित हो या पूर्व में दोषसिद्व हो गये हो से जुडे़ अभ्यर्थियों को खडे़ करने वाले मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए भी यह अपेक्षित हैं कि वे इस सम्बन्ध में अपनी वेबसाइट के साथ टी.वी. चैनलों में तथा व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित करवानी होगी। सभी राजनीतिक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट भी देगें, जिसमें इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं प्रकाशित पेपरों की कटिंग संलग्न करनी होगी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यदि सरकारी आवास आवंटित है तो उसके विरूद्व बकाया देन-दारियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त शपथ-पत्र के लिए प्रावधान सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों एवं सरकारी देयताओं से सम्बन्धित मद के अंतर्गत प्रारूप-26 में शामिल कर दिया गया है।
न्यायालय ने ये दिये आदेश-
-निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग की ओर से उपबंधित प्रारूप भर कर यथोचित  
  ब्योरा देगा।
-अभ्यर्थी के विरूद्व लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्यौरा बड़े अक्षरों में जायेगा।
-यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकिट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने विरूद्व लम्बित 
  आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देना अपेक्षित है।
-सम्बन्धित राजनीतिक दल आपराधिक पूर्ववृत वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त सूचना को अपनी 
  वेबसाइट पर डालना बाध्य होगा।
-अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनीतिक दल अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त के बारे में अपने इलाके में व्यापक रूप  
  से वितरित किये जाने समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में  
  व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे।

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार समस्त कार्य संपादित करें: नकाते

बाड़मेर, 26 अक्टूबर। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव संबंधित कार्य निर्धारित समयावधि में संपादित करें। प्रभारी अधिकारी अपने प्रकोष्ठ से संबंधित कार्यों की प्रभावी मोनेटरिंग करने के साथ दूसरे अधिकारियों से सूचनाओं को साझा करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विधानसभा चुनाव को लेकर गठित किए विभिन्न प्रकोष्ठों की ओर से अब तक संपादित किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सभी प्रकोष्ठ विधानसभा चुनाव कैलेंडर के अनुरूप कार्य को अंजाम दें। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में बाड़मेर जिले में चुनाव से संबंधित पर्यवेक्षकों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने इसको लेकर व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को नियमित रूप से अपने प्रकोष्ठ से संबंधित कार्यों की समीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है। उसमें प्राप्त सूचनाओं का समय पर संप्रेषण किया जाए। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से मांगी जाने वाली प्रतिदिन की रिपोर्ट समय पर प्रेषित की जाएं। उन्होंने एमसीएमसी प्रकोष्ठ में पेड न्यूज एवं सोशियल मीडिया पर निगरानी रखने के भी प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव के दौरान कानून एवं सुरक्षा इंतजाम संबंधित तैयारियों, राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल ने एमसीएमसी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने चुनाव तैयारियों , जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने चुनाव संबंधित प्रशिक्षण एवं स्वीप गतिविधियों के बारे जानकारी दी। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, अतिरिक्त कोषाधिकारी चूनाराम पूनड़, प्रोफेसर मुकेश पचौरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


निजी वाहनों के ड्राईवरों को डाकमत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा रहेगी

बाडमेर, 26 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान अधिग्रहित निजी वाहनों के ड्राईवरों, क्लीनर, कन्डक्टर को डाकमत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि प्राईवेट वाहनेां के अधिग्रहण आदेश के साथ डाकमत पत्र के लिए आवेदन हेतु फार्म संख्या 12 वाहन मालिकों को उपलब्ध कराए जाएगें। उन्होने बताया कि डाकमत पत्र के आवेदन फार्म संख्या 12 में नाम, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक, मोबाईल नम्बर इत्यादि अंकित कर हस्ताक्षर करके मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति एवं वाहन रजिस्टेªशन की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न कर जिला परिवहन अधिकारी बाडमेर, बालोतरा, प्रभारी अधिकारी यातायात प्रकोष्ठ, डाकमत पत्र अनुभाग जिला कलक्टर कार्यालय में 30 नवम्बर से पूर्व आवश्यक रूप से जमा कराये ताकि डाकमत पत्र जारी कर वाहनों की उपस्थिति के दौरान डाकमत पत्र दिये जाकर मतदान की कार्यवाही की जा सकें। उन्होने बताया कि 30 नवम्बर के पश्चात् प्राप्त डाकमत पत्र के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या व क्रम संख्या की जानकारी मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी, संबंधित ईआरओ कार्यालय अथवा निर्वाचन विभाग की वेबसाइट  http:/elctoralsearch.in/eci:voterinformation पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर मतदाता पहचान पत्र की क्रम संख्या भरकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी बैठक 29 को

बाडमेर, 26 अक्टूबर। महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर को सायं 4 बजे आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् पुलिस व अभियोजन के मध्य समन्वय बाबत बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा

रन फॉर यूनिटी के साथ 31 अक्टूबर को होगा मार्च पास्ट का आयोजन

बाड़मेर, 26 अक्टूबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
शुक्रवार को अटल सेवा केन्द्र में कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु आयोजित बैठक में जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि 31 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली जाएगी। इसी प्रकार जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में तथा उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तर पर भी प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेगें। उन्होने बताया कि इससे पहले प्रातः 7 बजे इन्दिरा गांधी सर्किल से टाउन हॉल तक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें राजस्थान पुलिस, सीमा सुरक्षा बल के जवानों, एनसीसी कैडेट, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आमजन को आमंत्रित किया गया है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर को सायं 5 बजे अंहिसा सर्किल से विवेकानन्द सर्किल तक मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड, स्टुडेन्ट पुलिस कैडट शामिल होगें। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को विद्यालयों के छात्रों को भी मार्च पास्ट में शामिल करने के निर्देश दिए गए है। 
जिला कलक्टर नकाते ने कार्यक्रमों के दौरान यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक पुलिस जाब्ता लगाने, पर्याप्त साफ सफाई तथा रूट लाईनिंग करवाने, पेयजल की पुख्ता व्यवस्था रखने तथा एम्बुलेंस मय डाक्टर की तैनातगी करने के निर्देश दिए गए है।  बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रामेश्वर मेघवाल, नगरपरिषद आयुक्त अनिल झिगोनिया, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चौधरी समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...