मंगलवार, 30 अक्तूबर 2018

राजकीय उपक्रमों एवं निजी औद्योगिक संस्थानों में मतदान दिवस 7 दिसंबर को रहेगा संवैतनिक अवकाश


                बाड़मेर, 30 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा आम चुनाव 2018 के मतदान दिन जिले में निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 7 दिसंबर को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी है।   
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठिनों, दुकान, औ़द्योगिक उपक्रम, कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का मतदान दिवस सात दिसम्बर 2018 संवैतनिय अवकाश चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कार्मिकों जो राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता है, परन्तु उन विधानसभा क्षेत्रों से बाहर कार्यरत है, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए 7 दिसंबर को संवैतनिय अवकाश देने के निर्देश दिए है।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार के संशोधित अधिनियम 21/96 द्वारा लोकप्रतिनिधित्व 1951 की नयी धारा 135 ‘‘’’ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतनिक अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि जिले में सात दिसंबर को निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेतन अवकाश स्वीकृत किया है।
     उन्होंने बताया कि धारा 135 ‘ उपधारा (1) में मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उप धारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो 500 रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन के लिए लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह नियुक्त हुआ हैं, कोई खतरा या हानि हो सकती है।

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