गुरुवार, 1 नवंबर 2018

मतदाता को मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना दण्डनीय होगा


बाड़मेर, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता हैं या लेता हैं अथवा धमकी देने पर, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता हैं या लेता हैं तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता हैं, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने एवं निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडनदस्ते गठित किए गए है।
उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी हैं तो टोल फ्री नम्बर 1950 एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02982-222226 पर शिकायत की जा सकती हैं।

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