मंगलवार, 24 नवंबर 2020

विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक शामिल होने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना वसूल

बाड़मेर, 24 नवम्बर। विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से अघिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार 25000 हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दौर में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विवाह संबंधी आयोजन के लिए नई गाईडलाईन जारी की गई है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना में बाडमेर शहर में मंगलवार को तहसीलदार बाडमेर प्रेमसिंह चौधरी द्वारा बाडमेर शहर में आयोजित हो रहे विवाह समारोह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाडमेर शहर के अग्रसेन भवन में कपील कुमार बंसल पुत्र रामनिवास निवासी स्टेशन रोड के भाई की शादी का आयोजन किया जा रहा था। उक्त विवाह के आयोजन के समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार 25000 रूपये का जुर्माना राशि का जुर्माना राशि वसूल की गई है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार बाडमेर शहर के माहेश्वरी भवन में इन्द्रचन्द तापड़िया पुत्र भंवरलाल निवासी बाड़मेर के पुत्र की शादी का आयोजन हो रहा था लेकिन राज्य सरकार की गाईडलाईन अनुसार उनके द्वारा उपखण्ड मजिस्टेªट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित समारोह का आयोजन करने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार पांच हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने सख्त हिदायत दी है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है।
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सोमवार, 23 नवंबर 2020

विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

 100 से अधिक लोग एकत्रित होने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना

आयोजनकर्ता को विडियोग्रामी कराना अनिवार्य

बाड़मेर, 23 नवम्बर। विवाह संबंधी आयोजन हेतु आमंत्रित अतिथियों की संख्या को नियंत्रित करने एवं नवीन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बाड़मेर एवं बालोतरा शहर तथा जिले में विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।

बाड़मेर शहर के विवाह स्थलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकरी

जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने आदेश जारी कर राणी रूपादे संस्थान गेंहू रोड, बालारख भवन पनघट रोड़ पुष्करणा भवन, विश्वकर्मा सर्कल के पास सुनारों का नोहरा पुराने पावर हाउस के पास, सुथार समाज नोहरा विश्वकर्मा सर्कल के पास, प्रजापत सभा भवन इन्द्रा कॉलोनी, ढाढ महेश्वरी पंचायत भवन लक्ष्मीपुरा एवं गौड़ ब्राहमण छात्रावास विश्वकर्मा सर्कल के पास विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि भास्कर भवन सोन नाडी, जैन भवन सोन नाडी, जैन न्याति नोहरा पीपली के पास ढाणी बाजार, सुनारों का नोहरा चिन्दरियों की जाल के पास एवं खत्री समाज नोहरा नरगासर के पास विवाह स्थलों के लिए तहसीलदार बाड़मेर, कल्याणपुरा ग्राउण्ड, हाटों वाला नोहरा तेलियों का वास वार्ड सं 3, गोलेच्छा ग्राउण्ड प्रताप जी की पोल, आराधना भवन प्रताप जी की पोल एवं महावीर चौक गर्ल्स स्कूल के पीछे के लिए विकास अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होने बताया कि महेश्वरी भवन हाई स्कूल रोड, अग्रवाल भवन हाई स्कूल के सामने, अग्रसेन भवन सुमेर गौशाला के पास, गौशाला ग्राउण्ड शिव कुटिया, हाई स्कूल ग्राउण्ड एवं सिंधी धर्मशाला गुरूद्वारा के पास रेल्वे स्टेशन के सामने के लिए उप निदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना बाड़मेर, सामुदायिक सभा भव 80 फीट रोड महावीर नगर, सिंधी पंचायत भवन आदर्श स्टेडियम के पास, अम्बेडकर भवन महावीर नगर, जीनगर मोहल्ला, सिंधी धर्मशाला महावीर नगर एवं आदर्श स्टेडियम मैरिज हॉल के लिए सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर, एम.आर. गार्डन, इंद्रप्रस्थ गार्डन महाबार रोड, संतोषी होटल के सामने ग्राउण्ड, रेलवे गोदाम के पास ग्राउण्ड गांधी नगर, राजपूत सभा भवन किशनपुरा एवं माली समाज भवन शास्त्री नगर के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बालोतरा के लिए नोडल अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ब्रहम खत्री समाज भवन वार्ड नम्बर-18, खेतेश्वर भवन पचपदरा रोड, सेठ शम्भुमल सिंधी पंचायत भवन, सिंधी कलाल पंचायत भवन, परिहार सेवा सदन नेहरू कॉलोनी, होटल निलम इन, होटल महावीर इंटरनेशनल, होटल सिंटी स्कॉयर, श्री चारण समाज भवन मुगडा रोड़ एवं श्री राजपुत समाज मुगडा रोड के विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार लेक व्यू, जसोल इंडस्ट्रियल एरिया, रिषभ रिसोर्ट जसोल, पारस भवन, हिमाडा रिसोर्ट, रॉयल रेजिडेन्सी नोकोडा रोड हिमाडा, लेक व्यू, लाल बाग एवं गोल्डन विला नाकोडा के लिए उप तहसीलदार जसोल, अग्रवाल पंचायत भवन वृदावन बगेची, बलदेव जी की पोल, अग्रवाल समाज भवन वाई पास रोड, महावीर वाटीका, जैन छात्रावास वार्ड नम्बर 7, भैरव भवन वार्ड न. 9, मेलोडी गार्डन, ओसवाल समाज भैरू भवन, अग्रसेन सेवा समिति बालोतरा, फोर सीजन रिसोर्ट, किंग्स वीला बाईपास रोड रीजन के लिए विकास अधिकारी बालोतरा, अग्रवाल पंचायत बाबु भवन, हनुमंत भवन, माहेश्वरी समाज भवन बाडमेर कलेण्डर के पास, डूंगर भवन, वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर, ममता गार्डर खेड रोड, श्रीमाली समाज भवन खेड रोड एवं श्री देवासी समाज भवन के लिए आयुक्त नगर परिषद बालोतरा तथा श्री घांची समाज भवन गायत्री चौक, श्री प्रजापत समाज कुम्हारों का चौक, न्यू तैरा पंथी समाज भवन, ओसवाज समाज आदेश्वर भवन, ओसवाल समाज महावीर भवन, माली समाज बगेची उम्मेदपुरा, माली समाज भवन गांधीपुरा एवं चारण समाज भवन समदडी रोड के लिए तहसीलदार पचपदरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज गार्डन एवं स्थलों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियुक्त किये अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होनें उक्त नियुक्त नोडल अधिकारियों को उनको आवंटित किये गए स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होने उक्त स्थानों पर होने वाली शादी, पार्टी, कार्यक्रम आदि की प्रत्येक दिन की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को देने तथा विवाह समारोह की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए है।

विवाह आयेजन के संबंध में आवश्यक शर्ते

उन्होने बताया कि विवाह आयोजन के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। विवाह कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजन की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होने बताया कि आमंत्रित किये गये मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। नो-मास्क नो-एंट्री की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी कराना आवश्क होगा।

अवहेलना पर वसूला जाएगा जुर्माना

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है।

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मतदान दल में नियुक्त कार्मिकों के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी

 बाड़मेर, 23 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए मतदान दलों में नियुक्त दो कार्मिकों के अंतिम प्रशिक्षण पर अनुपस्थित रहने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंचायत समिति चौहटन हेतु मतदान अधिकारी नियुक्त छगनलाल पैराटीचर रा.प्रा.वि. प्रेमानाणियों की ढाणी सेड़वा तथा पंचायत समिति रामसर हेतु मतदान अधिकारी नियुक्त मुश्ताक अली पैराटीचर रा.प्रा.वि. भीलों की ढाणी भंवार सेड़वा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 22 नवम्बर को अंतिम प्रशिक्षण के लिए राजकीय पीजी कॉलेज बाड़मेर में उपस्थित नहीं हुए जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन्होने चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक कार्य में लापरवाही पर उक्त कार्मिकों को नोटिस जारी कर तीन दिवस में मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सेड़वा के जरिये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होने प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ करने की चेतावनी दी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण का निर्वाचन

बाडमेर, 23 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत सोमवार को चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रातः से ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमडने लगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने जिले के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
उन्होने रामसर, गागरिया, हाथमा ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने मतदाताओं को कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए। उन्होने मतदान के दौरान मतदाताओं से एक साथ इकट्ठा न रहकर आपसी दूरी बनाए रखने को कहा। उन्होने मतदान प्रक्रिया तथा कानून व्यवस्था का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
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चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने लिया मतदान व्यवस्थाओं का जायजा

बाडमेर, 23 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के दौरान सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने मतदान केन्द्रों पर पहुंच कर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने फागलिया पंचायत समिति के पनोरिया और फागलिया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला कलक्टर ने रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

 रबी 2020-21 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बाडमेर, 23 नवम्बर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत सोमवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले में रबी फसलों के फसल बीमा के प्रचार प्रसार हेतु रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त रथ जिले के सभी गांवों में पहुंचकर फसल बीमा के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान उप निदेशक कृषि (वि.) डॉ. जे.आर. भाखर, सहायक निदेशक कृषि (वि.) विरेन्द्रसिंह राठौड एवं एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उप निदेशक कृषि (वि.) जे.आर. भाखर ने बताया कि जिले में रबी फसल 2020-21 के लिये जीरा, इसबगोल, सरसों, गेहॅू, चना आदि पांच फसले रबी 2020-21 में अधिसूचित की गई है जो तहसील/पटवार सर्किलवार अलग-अलग है। उन्होने बताया कि फसल बीमा की अन्तिम तिथी 15 दिसम्बर, 2020 है। जिले के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड अधिकृत की गई है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800116515 है तथा कम्पनी का जिला प्रतिनिधि कृषि विभाग बाडमेर के कार्यालय में उपस्थित है।
उन्होने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान योजना के तहत कवर किये जाने वाले है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रबी के लिए 8 दिसम्बर,2020 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इसी प्रकार अऋणी कृषक जिस बैंक शाखा में खाता हो, सीएससी, एआईसी के क्षेत्रीय, कार्यालय या एआईसी द्वारा अधिकृत बीमा मध्यस्थ से सम्पर्क कर बीमा करवा सकते है।
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रविवार, 22 नवंबर 2020

चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की

बाडमेर, 22 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर ने जिले में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के तहत रविवार को रामसर एवं गड़रारोड़ पंचायत समिति में रिटर्निंग, पुलिस, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार के साथ बैठक लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान पर्यवेक्षक बुनकर ने रामसर पंचायत समिति क्षेत्र में भाचभर मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर निर्वाचन के लिए किए गए प्रबन्धों का जायजा लिया। इस दौरान लाईजन अधिकारी प्रहलाद सिंह राजपुरोहित साथ रहे।
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मतदाताओं से कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की अपील

बाड़मेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें। प्रत्येक मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन पानी या सेनेटाइजर से जरूर साफ करें। उन्होंने बताया कि मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के दौरान सीनिया सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की। मतदान के तुरंत बाद मतदान स्थल पर भीड़ ना करने और अपने-अपने घर समय पर लौट पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है।
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सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के प्रथम चरण में पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया के चुनाव क्षेत्र जहां सोमवार 23 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 21 नवम्बर को सायं 5 बजे से 23 नवम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
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मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाडमेर, 22 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 23 नवम्बर को मतदान होने के कारण चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

बाड़मेर, 22 नवम्बर । जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।

उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
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प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान सोमवार 23 नवम्बर को

 पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020

स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण
बाड़मेर, 22 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर एवं दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से कोरोना संक्रमण से बचासव एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होने कहा कि मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।
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अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया जाएगा

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020


बाडमेर, 22 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर किये जाने के आदेश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमिट स्याही लगाने के संबंध में हाल ही में सम्पन्न हुए पंच एवं सरपंच के चुनाव में मतदाताओं की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य होने की सम्भावना के मध्यनजर पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचन हेतु अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर किये जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होने मतदान दलों की रवानगी के लिए अन्तिम प्रशिक्षण में मतदान दलों को आदेश की आवश्यक रूप से पालना करवाने तथा समस्त एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट को क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मतदान कर्मियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
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अन्तिम प्रशिक्षण के बाद निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ मतदान दलों की रवानगी

 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन


बाडमेर, 22 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ रविवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीनों एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने रवाना होने वाले मतदान दलों को शुंभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य को पूर्ण मनोबल, धैर्य एवं सावधानी के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने मतदान अधिकारियों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जॉच करके रवाना होने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने प्रशिक्षण के दौरान चुनाव संबंधी सम्पूर्ण जानकारी के साथ अपनी शंकाओं का समाधान करने को कहा ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने कहा कि मतदान से पूर्व मोकपोल जरूर करे तथा मोकपोल के बाद ईवीएम मशीन का क्लिीयर बटन दबाकर क्लियर करना ना भूले। उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य में चुनाव आयोग के निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर स्वयं की सुरक्षा के साथ कोविड गाईडलाइन की पालना करवाया जाना आवश्यक है। उन्होने कहा कि मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रवानगी से पूर्व अन्तिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव कार्य को निष्पक्षता एवं गम्भीरता के साथ सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों का जायजा लिया तथा रवाना होने वाले दलों के लिए सामग्री वितरण एवं रवानगी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
इस दौरान व्याख्याता पवन खत्री, संतोष सोनी समेत दक्ष प्रशिक्षकों ने चुनाव संबंधी बारीकियों एवं चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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शनिवार, 21 नवंबर 2020

स्वास्थ्य नियम के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त शनिवार को 5200 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 21 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शनिवार को जिले में 26 व्यक्तियों से 5200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शनिवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 5 लोगों से 1000रूपये तथा सिवाना में 21 लोगों से 4200रूपये को मिलाकर कुल 26 लोगों से 5200 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7740 लोगों से कुल 14,52,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर पहुंचे बाड़मेर तैयारियों का लिया जायजा

बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम एवं द्वितीय चरण के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। इसके उपरांत उन्होने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया।

लाईजन अधिकारी प्रहलाद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शनिवार को बाड़मेर पहंचे। उन्होने प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होने पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण एवं रवानगी की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होनें बताया कि पर्यवेक्षक बुनकर चुनाव के दौरान बाड़मेर में सर्किट हाउस में कमरा नम्बर 1 में प्रवास करेंगे एवं मोबाईल नम्बर 9414244278 पर किसी भी चुनाव संबंधित शिकायत एवं जानकारी के लिए उपलब्ध रहेंगे।
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पंचायत आम चुनाव 2020 मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित

बाडमेर, 21 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 23 नवम्बर को मतदान होने के कारण चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में शुक्रवार 27 नवम्बर को आडेल, पायला कलां, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेड़वा पंचायत समितियों, तृतीय चरण में मंगलवार 1 दिसम्बर को शिव, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु पंचायत समितियों तथा चतुर्थ चरण में शनिवार 5 दिसम्बर को गिड़ा, समदड़ी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होना प्रतिबंधित

प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहनना होगा अनिवार्य


बाड़मेर, 21 नवम्बर। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से निवारण एवं बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत अब 21 नवम्बर, 2020 सायं 6 बजे से 20जनवरी, 2021 रात्रि 11 बजे तक पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर मानव जीवन की रक्षा, सुरक्षा के मद्देनजर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। सभी सार्वजनिक, कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट अर्थात 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वैवाहिक समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। विवाह संबंधी आयोजन के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देनी होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एण्ट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के उपयोग एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाली सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि बार-बार सैनेटाईज किये जाएगे। आमन्त्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अघिक नहीं होगी। गृह विभाग के पूर्व में जारी आदेशों द्वारा अनुमत एवं जो नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नहीं है, वे वर्णित प्रतिबंधों/सावधानियों के साथ जारी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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पंचायत चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 21 नवम्बर। संयुक्त शासन सचिव वित (आबकारी) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के प्रथम चरण में पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 23 नवम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 21 नवम्बर को सायं 5 बजे से 23 नवम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में पंचायत समिति आडेल, पायला कला, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेडवा के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 27 नवम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 25 नवम्बर को सायं 5 बजे से 27 नवम्बर को सायं 5 बजे तक, तृतीय चरण में पंचायत समिति शिव, बाड़मेर, बाडमेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 01 दिसम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 29 नवम्बर को सायं 5 बजे से 01 दिसम्बर को सायं 5 बजे तक तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति गिडा, समदडी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 05 दिसम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 03 दिसम्बर को सायं 5 बजे से 05 दिसम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इस दौरान उक्त चुनाव क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेद्ध रहेगा।
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पंचायतीराज आम चुनाव-2020 प्रथम चरण के मतदान दलों का अन्तिम प्रशिक्षण एवं रवानगी रविवार 22 नवम्बर को

बाडमेर, 21 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण के मतदान के लिए रविवार 22 नवम्बर को प्रातः 9 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर से मतदान दलों को द्वितीय/अन्तिम प्रशिक्षण प्रशिक्षण के बाद अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि प्रथम चरण में चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।
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शुक्रवार, 20 नवंबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर सख्ती शुक्रवार को 2000 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 20 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 11 व्यक्तियों से 2000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सिवाना में ़11 लोगों से 2000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7714 लोगों से कुल 14,46,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आगामी आदेशों तक रहेगा जारी

बाडमेर, 20 नवम्बर। शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आगामी आदेशों तक जारी रहेगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मिलावटखोरों की धरपकड एवं आमजन व उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आगामी आदेशों तक जारी रखने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखण्ड स्तर पर संयुक्त जांच दल कार्य करेगा। जॉच दलों द्वारा खाद्य पदाथों और सामग्री के नमूने लिये जाएंगे और फूड टैस्टिंग लैब में इन नमूनों की जांच करवाए जाने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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जोनल मजिस्टेªट का प्रथम प्रशिक्षण सम्पन्न

बाडमेर, 20 नवम्बर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट का प्रथम प्रशिक्षण शुक्रवार को राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने मास्टर्स टेªनर्स को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए चुनाव की समुचित प्रक्रिया के बारे में गहन एवं विस्तार के साथ प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होने प्रशिक्षण के दौरान चुनाव संबंधी बारीकियों को भली भांति समझते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर, की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण के दौरान दक्ष प्रशिक्षक सहआचार्य मुकेश पचोरी, डाइट उप प्रधानाचार्य डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी, वरिष्ठ व्याख्याता मांगूसिंह राठौड, व्याख्याता पवन खत्री समेत दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा जोनल मजिस्टेªट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित टेªनिंग मैन्युअल के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।
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बाड़मेर में भी होगा प्लाज्मा थैरेपी से उपचार 119.40 लाख की स्वीकृति

बाडमेर, 20 नवम्बर। प्लाज्मा थैरेपी हेतु आवश्यक उपकरणों के लिये प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय बाडमेर के पीडी खाते में कुल 119.40 लाख रूपये हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके पश्चात् बाडमेर में गम्भीर कोरोना रोगियों का प्लाज्मा थैरेपी के द्वारा उपचार सम्भव हो पाएगा।

राजकीय मेडिकल कॉलेज बाडमेर के प्राचार्य आर.के. आसेरी ने बताया कि संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय बाडमेर के पीडी खाते में कुल 119.40 लाख रूपये हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त हस्तान्तरित राशि में 89.55 लाख रूपये केन्द्रीय सहायता एवं 29.85 लाख रूपये राज्यनिघि के शामिल है।
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नोडल अधिकारी नियुक्त निजी अस्पतालों में 30 फीसदी बैड कोरोना के लिए आरक्षित

बाड़मेर, 20 नवम्बर। जिले के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के उपचार हेतु श्रेणीवार 30 फीसदी बैड्स आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है। साथ ही कोरोना संक्रमण (कोविड-19) से उत्पन्न स्थिति के क्रम में निजी चिकित्सालयों से बेहतर संवाद एवं समन्वय स्थापित करने, आमजन को सहज एवं सुलभ उपचार उपलब्ध कराने, कोविड उपचार हेतु उपलब्ध बेड्स की संख्या बढाने, निजी चिकित्सालयों के समक्ष आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु नॉडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि बाडमेर स्थित थार हॉस्पीटल के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई एवं बालोतरा स्थित विश्नोई अस्पताल के लिए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा नरेश सोनी को नॉडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि नॉडल अधिकारी निजी चिकित्सालय की कुल शैय्या क्षमता (सामान्य, ऑक्सीजन सर्पोटेड, आई.सी.यू. एवं वेन्टीलेटर युक्त) में से श्रेणीवार 30 प्रतिशत बैड्स कोविड-19 मरीजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निजी अस्पताल में आने वाले कोविड संक्रमित मरीजों, राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 181, जिला प्रशासन द्वारा रैफर किये गये मरीजों को हैल्प डेस्क के माध्यम से बैड्स उपलब्ध होने पर बैड उपलब्ण कराने में सहयोग करेंगे एवं आवश्यकता होने पर कोविड हेतु आरक्षित बैड्स की संख्या बढाने हेतु निजी चिकित्सालय को प्रेरित करेंगे। निजी चिकित्सालय में ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की समीक्षा करते हुए किसी प्रकार की समस्या होनेे पर संबंधित विभाग से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करेंगे। साथ ही निजी अस्पताल द्वारा चिकित्सालय में भर्ती होने वाले कोविड-19 मरीजों का उपचार राज्य सरकार की विभागीय अधिसूचना दिनांक 3 सितम्बर, 2020 के द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
शिकायतों के निस्तारण हेतु कमेटी का गठन
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि निजी चिकित्सालय द्वारा कोविड के उपचार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अघिक राशि वसूली की शिकायत के निस्तारण हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर बाडमेर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक मेडिसन डॉ. दिनेश परमार एवं वरिष्ठ चिकित्सक निश्चेतन डॉ. मदनलाल शारदा सदस्य तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव है। उक्त कमेटी के सदस्य सचिव कोविड-19 संबंधी आने वाली शिकायतों का निस्तारण करने हेतु कमेटी अध्यक्ष से निरन्तर समन्वय स्थापित करेंगे।
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डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 20 नवम्बर। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर में प्रथम वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2020-21 हेतु रिक्त स्थानों पर प्रवेश जारी है।

प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल ने बताया कि जो छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक है वे आवेदन पत्र www.hte.rajasthan.gov.in  अथवा www.dte.rajasthan.gov.in वैबसाईट से डाउनलोड कर अथवा कार्यालय से 23 से 26 नवम्बर,2020 तक प्राप्त कर रिक्त स्थान में प्रवेश ले सकते है।
उन्होने बताया कि वे छात्र जो पार्श्व प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक है (डिप्लोमा इंजिनियरिंग, सीनियर सैकण्डरी विज्ञान विषय से उत्तीर्ण वैकेशनल/ तकनीकी, सैकण्डरी 2 वर्षीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण तथा सीनियर सैकण्डरी गणित, फिजिक्स एवं रसायन विषय के साथ उत्तीर्ण हो) को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। वे  www.hte.rajasthan.gov.in  अथवा www.dte.rajasthan.gov.in   वैबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके अथवा कार्यालय से 24 नवम्बर तक प्राप्त कर रिक्त स्थान में प्रवेश ले सकते है। प्रवेश हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार में अभ्यर्थी स्वयं/अभिभावक वांछित मूल दस्तावेजों एवं फीस सहित उपस्थित होंवे।
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फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में बैठक आयोजित

बाड़मेर, 20 नवम्बर। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में शुक्रवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी आफॅ इण्डिया (एम) के सचिव नानकदास धारीवाल, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि जगदीश जाखड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भा.ज.यु.मो. कुमार कौशल जोशी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी विश्नोई ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में जानकारी कराई। इस दौरान राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 20नवम्बर,2020 का सैट एवं सी.डी. उपलब्ध कराई गई।
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पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त

 पंचायतीराज आम चुनाव-2020

बाडमेर, 20 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद) शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने समस्त चरणों की पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किए है।
प्रथम चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति चौहटन में जोन संख्या 1 से 4 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी वीरमाराम, जोन संख्या 5 से 8 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट चौहटन भवानी सिंह, पंचायत समिति धनाऊ में जोन संख्या 9 से 11 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु विवेक व्यास, जोन संख्या 12 से 13 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरजभान विश्नोई, पंचायत समिति रामसर में जोन संख्या 14 से 16 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर प्रभजोतसिंह गिल, जोन संख्या 17 से 18 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट रामसर रामकरण रैगर, पंचायत समिति गडरारोड में जोन संख्या 19 से 21 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट राकेश कुमार न्योल, जोन संख्या 22 से 24 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट शिव महावीरसिंह जोधा एवं पंचायत समिति फागलिया में जोन संख्या 25 से 26 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा नरेश सोनी तथा जोन संख्या 27 से 28 के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग सुरेन्द्रसिंह मीणा को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है।
द्वितीय चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति आडेल में जोन संख्या 29 से 30 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना भागीरथराम, जोन संख्या 31 से 32 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªेट बायतु धनाराम गोदारा, पंचायत समिति पांयला कला में जोन संख्या 33 व 35 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªेट सिणधरी ममता लहुवा, जोन संख्या 34 व 36 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर प्रभजोतंिसह गिल, पंचायत समिति धोरीमन्ना में जोन संख्या 37 से 40 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना विरेन्द्रसिंह भाटी, जोन संख्या 41 से 45 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा नरेश सोनी, पंचायत समिति गुड़ामालानी में जोन संख्या 46 से 48 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गडरारोड़ राकेश कुमार न्योल, जोन संख्या 49 से 51 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी सुनिल कुमार कटेवा, पंचायत समिति सेड़वा में जोन संख्या 52 से 54 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा सुनील कुमार चौहान तथा जोन संख्या 55 से 56 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन भवानीसिंह को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
तृतीय चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बतायाा कि तृतीय चरण के अर्न्तगत पंचायत समिति शिव में जोन संख्या 57 से 60 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गडरारोड़ राकेश कुमार न्योल, जोन संख्या 61 से 63 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव महावीरसिंह जोधा, पंचायत समिति बाड़मेर में जोन संख्या 64 से 67 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर रोहित चौहान, जोन संख्या 68 से 72 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा सुनील कुमार चौहान, जोन संख्या 73 से 77 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट चौहटन भवानीसिंह, पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण में जोन संख्या 78 से 82 के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाड़मेर के.के. गोयल, जोन संख्या 83 से 87 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना विरेन्द्रसिंह भाटी, जोन संख्या 88 से 91 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी सुनील कुमार कटेवा, पंचायत समिति सिणधरी में जोन संख्या 92 व 95 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी वीरमाराम, जोन संख्या 93 से 94 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिणधरी ममता लहुवा, जोन संख्या 96 से 97 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट गुड़ामालानी सुनील कुमार कटेवा, पंचायत समिति बायतु में जोन संख्या 98 से 102 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास एवं जोन संख्या 102 से 106 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बायतु धनाराम गोदारा को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
चतुर्थ चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति गिड़ा के जोन संख्या 107 से 111 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास, जोन संख्या 112 से 115 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट गिड़ा नारायणलाल सुथार, पंचायत समिति समदड़ी में जोन संख्या 116 से 118 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समदड़ी राकेश कुमार जैन, जोन संख्या 119 से 123 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव महावीरसिंह जोधा, पंचायत समिति पाटोदी में जोन संख्या 124 से 125 व 128 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा नरेश सोनी, जोन संख्या 126 से 127 व 129 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बायतु धनाराम गोदारा, पंचायत समिति कल्याणपुर में जोन संख्या 130 से 133 के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाड़मेर के.के. गोयल, जोन संख्या 134 से 137 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गड़रारोड़ राकेश कुमार न्योल, पंचायत समिति बालोतरा में जोन संख्या 138 से 140 व 146 से 147 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमन्ना विरेन्द्रसिंह भाटी, जोन संख्या 141 से 145 के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा सुरेन्द्र कुमार, पंचायत समिति सिवाना में जोन संख्या 148 से 152 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना कुसुमलता चौहान एवं जोन संख्या 153 से 157 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी वीरमाराम को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
एरिया मजिस्ट्रेट्स के लिए निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने उक्त एरिया मजिस्ट्रेट्स को द्वितीय प्रशिक्षण के लिए मतदान दल रवानगी के दिन प्रातः 9 बजे राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में उपस्थित होने तथा प्रशिक्षण पश्चात अपने-अपने जोनल मजिस्ट्रेट से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं आवंटित मुख्यालय पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुचिश्चित करेंगे। उन्होने मतदान के समय अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही चुनाव संबंधी समस्त कार्य समाप्ति पश्चात अपने-अपने जोनल मजिस्ट्रेट की रवानगी एवं राजकीय महाविद्यालय में पहंुच सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने उपखण्ड की पंचायत समितियों का ओवर ऑल सुपरविजन करेंगे।
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गुरुवार, 19 नवंबर 2020

पंचायतीराज आम चुनाव-2020 जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 नवम्बर को

बाड़मेर, 19 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 नवम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स के प्रथम प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय एवं ईवीएम दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्त की गई है। उन्होनें नियुक्त दक्ष प्रशिक्षकों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 20 नवम्बर को प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण स्थल राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर पहुंच कर जोनल मजिस्ट्रेट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित ट्रेनिंग मैन्युअल अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के निर्देश दिए है।
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फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक शुक्रवार 20 नवम्बर को

बाडमेर, 19 नवम्बर। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन शुक्रवार 20 नवम्बर को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) विश्राम मीणा ने उक्त बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपस्थित होने का अनुरोध किया है। उन्होने बताया कि अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 20 नवम्बर का एक सैट (हार्ड काॅपी) एवं एक सी.डी. (साॅफ्टकाॅपी) मीडिया के रूबरू मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवाई जाएगी।
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बाडमेर शहर में 20 एवं 21 नवम्बर को जलापूर्ति बन्द रहेगी

 बाडमेर, 19 नवम्बर। बाडमेर शहर में 20 एवं 21 नवम्बर को समस्त जलापूर्ति बन्द रहेगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड बाडमेर के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पर मरम्मत कार्य हेतु शट डाउन लिए जाने के कारण बाडमेर शहर में शुक्रवार 20 नवम्बर एवं शनिवार 21 नवम्बर को समस्त जलापूर्ति बन्दी रहेगी। उन्होने बताया कि 22 एवं 23 नवम्बर को होने वाली जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से दो दिन से अधिक अन्तराल से होगी।
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पंचायतीराज आम चुनाव-2020 चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त

 बाडमेर, 19 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए चरणवार चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम चरण में 23 नवम्बर को पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया तथा द्वितीय चरण में 27 नवम्बर को पंचायत समिति आडेल, पायलाकला, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेड़वा में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तृतीय चरण में 1 दिसम्बर को पंचायत समिति शिव, बाड़मेर, बाडमेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु तथा चतुर्थ चरण में 5 दिसम्बर को पंचायत समिति गिडा, समदडी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए राजेन्द्र विजय परियोजना निदेशक सह संयुक्त सचिव रोजगार गारण्टी योजना विभाग जयपुर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
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अन्तिम प्रशिक्षण, रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश

 पंचायतीराज आम चुनाव-2020


सात सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए
बाड़मेर, 19 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार पंचायतीराज आम चुनाव (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद) के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी  विश्राम मीणा द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
जिले में कुल 2461 मतदान केन्द्र
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए निर्धारित चार चरणों में मतदान करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समिति में कुल 609 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में आडेल, पांयला कला, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी एवं सेड़वा में कुल 487, तृतीय चरण में शिव, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु में कुल 609 तथा चतुर्थ चरण में गिड़ा, समदड़ी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना में कुल 756 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। इस प्रकार जिले में कुल 2461 मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा धोरीमन्ना में एक (115 ए), पाटोदी में एक (87 ए), कल्याणपुर में एक (76 ए), बालोतरा में तीन (160ए, 161ए, 169ए) तथा सिवाना में एक (78 ए) सहायक मतदान केन्द्र अनुमोदित किए गए है।
दो पारियों में अन्तिम प्रशिक्षण एवं रवानगी
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार संबंधित प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर को मतदान दलो की रवानगी एवं प्रशिक्षण आदि की सामान्य व्यवस्थाओं में अनावश्यक व्यय नही हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मतदान दलो की दो पारियों में अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात रवानगी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण के लिए 22 नवम्बर को प्रथम पारी में प्रातः 8 बजे पंचायत समिति गड़रारोड़, धनाऊ एवं फागलिया तथा द्वितीय पारी में प्रातः 11 बजे चौहटन एवं रामसर के मतदान दलों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात रवाना किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए 26 नवम्बर को सेड़वा, गुड़ामालानी एवं आडेल को प्रथम पारी तथा पायलाकला एवं धोरीमन्ना को द्वितीय पारी में, तृतीय चरण के लिए 30 नवम्बर को शिव, सिणधरी एवं बायतु को प्रथम पारी तथा बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण को द्वितीय पारी में तथा चतुर्थ चरण के लिए 4 दिसम्बर को सिवाना, समदड़ी एवं कल्याणपुर को प्रथम पारी तथा बालोतरा, पाटोदी एवं गिड़ा को द्वितीय पारी में अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात मतदान दलो को रवाना किया जाएगा।
निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉं निर्धारित समय उपलब्ध करवाने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉं, सामग्री एवं सूचना समय पर आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की पंचायत समितियों को 20 नवम्बर तक, द्वितीय चरण को 24 नवम्बर, तृतीय चरण को 28 नवम्बर एवं चतुर्थ चरण को 02 दिसम्बर तक प्रत्येक मतदान केन्द्रवार निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉ संबंधित ईआरओ द्वारा कोषाधिकारी बाड़मेर को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है।
प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने संबंधित रिटर्निग अधिकारियों को मतदान दलो के लिए आयोजित प्रशिक्षण के दौरान तैयार सुदा मतदान केन्द्रवार ईवीएम मशीने उपलब्ध करवाने तथा राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में ईवीएम वितरण के लिए अपने स्तर पर कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कोषाधिकारी एवं चुनाव स्टोर प्रभारी अधिकारी को अन्तिम प्रशिक्षण पर मतदान दलो को रूटचार्ट की प्रतियॉ, मतदान केन्द्र वार तैयार बैंग एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रभारी अधिकारी यातायात/पूलशाखा को मतदान दलो के रवानगी समय पर कराने हेतु गाड़ियों की लॉगबुक आंवटित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय के लिए ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया है। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर फर्नीचर, बिजली एवं पानी सहित समस्त व्यवस्थाएं संबंधित विकास अधिकारियों को करने हेतु निर्देशित किया है।
मतदान दिवस पर एहतियाति उपाय अपनाने के निर्देश
उन्होंने मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। केवल सन्देह एवं आपत्ति पर ही मास्क हटाकर पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र भवन को सेनेटाईज करने के पश्चात ही मतदाताओं को प्रवेश करवाया जाएगा। उन्होंने संबंधित विकास अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर पुरूष, महिला एवं विशेष योग्यजन/वरिष्ठ नागरिकों की पृथक-पृथक पंक्तियॉ बनाकर प्रत्येक पक्ति में छः फिट की दूरी में गोले तैयार करने के निर्देश दिए है।
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मंगलवार, 17 नवंबर 2020

पंचायतीराज आम चुनाव-2020 जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 को

बाड़मेर, 18 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 नवम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स के प्रथम प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय एवं ईवीएम दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्त की गई है। उन्होनें नियुक्त दक्ष प्रशिक्षकों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 20 नवम्बर को
प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण स्थल राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर पहुंच कर जोनल मजिस्ट्रेट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित ट्रेनिंग मैन्युअल अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के निर्देश दिए है।
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शुक्रवार, 13 नवंबर 2020

पटाखों के प्रयोग पर रहेगी पाबंदी आतिशबाजी पर लगेगा दो हजार का जुर्माना

 बाड़मेर, 13 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रूपए तथा उपयोग पर दो हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी अथवा पटाखा विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखा उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा।
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दीपावली पर्व कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ मनाए-मीणा

 दीपावली त्यौहार पर हर्ष व उल्लास के साथ कोरोना एडवाइजरी पर विशेष ध्यान


बाड़मेर, 13 नवम्बर। दीपावली पर्व को हर्ष उल्लास के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ मनाये। दीपावली त्यौहार पर आनंद उमंग के साथ मास्क का विषेष ध्यान रखे। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शुक्रवार को जिले के आम जन से अपील करते हुये ये बात कही।
      जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पटाखों के विक्रय एवं इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होने कहा कि कोरोना को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि सर्दी के बढने के साथ ही इसका प्रभाव पहले से अधिक बढ सकता है। साथ ही पटाखों से होने वाले प्रदूषण के कारण इसका खतरा और भी बढ जाता है। ऐसे मे आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये सभी की जिम्मेदारी है कि त्यौहार के दौरान पटाखों का इस्तेमाल नही करेंगे तथा किसी को भी नही करने देंगे। उन्होने कहा कि रोशनी के इस पर्व पर पटाखों से परहेज करे तथा प्रदूषण के कारण कोरोना के बढते खतरे को कम करने मे सहयोग करे। वर्तमान मे मास्क ही वेक्सीन है। उन्होने आम जन से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना के प्रति राज्य भर मे चलाये जा रहे इस जन आंदोलन में सहयोग करे। इसके साथ ही दीपावली के पर्व पर बाजार मे खरीददारी के समय निकलते समय एवं त्यौहार के दौरान मास्क का अवश्य प्रयोग करे। उन्होने कहा कि आमजन इस पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने मे भी पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करे। 
मिट्टी के दीये व अन्य सामग्री विक्र्रेताओं से कुछ सामग्री खरीदे
      जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि पिछले कुछ समय से लॉक डाउन के बाद  छोटे स्तर के व्यापारी जैसे मिट्टी के दीये बनाने वाले तथा अन्य स्थानीय सामग्री विक्रेता आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे है । ऐसे मे उन्होने आम जन से आग्रह किया कि वे छोटे दीये, मोमबत्ती तथा अन्य छोटी सजावटी सामग्री विक्रेताओं से भी कुछ न कुछ अवश्य खरीदे । इससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी । उन्होने कहा कि हमारे इस कार्य से छोटे स्तर पर सामग्री का निर्माण करने वाले इन परिवारों को रोजगार मिलने के साथ आर्थिक मदद होगी तथा उन्हे संकट के इस दौर में सम्बल मिलेंगा। 
    उन्होने बाड़मेर के आम जन को कारेना महामारी के दौरान पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी की पालना के लिये धन्यवाद भी दिया । उन्होने कहा कि जनता के भरपूर सहयोग के कारण ही  जिले मे स्थिति नियंत्रण में है। उन्होने एक बार पुनः बाड़मेर की जनता को कोरोना एडवाइजरी के तहत बार बार हाथ धोने, मास्क का लगातार प्रयोग करने तथा समुचित  दूरी बनाये रखते हुये रोशनी के इस पर्व पर त्यौहार का भरपूर आनंद लेने की बात कही।
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गुरुवार, 12 नवंबर 2020

पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर लगेगा जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रूपए तथा उपयोग पर दो हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 3 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधित करते हुए विभाग द्वारा जारी रेग्युलेशन 3 मई, 2020 में रेग्युलेशन 13 के पश्चात् रेग्युलेशन 14 व 15 जोडते हुए किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अनुबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सभी कार्यकारी मजिस्टेªट, समस्त पुलिस अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, समस्त अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/काउन्सिल/बोर्ड जो राजस्व अधिकारी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लॉक विकास अधिकारी उनके क्षेत्राधिकारिता में जुर्माना कर सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त परामर्शदात्री एवं अधिसूचनाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को अपने अपने क्षेत्र में स्थित पटाखों के स्थाई अनुज्ञापनधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ लेकर उसी स्थान पर सीज कर सील करने तथा अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान गुरूवार को जिले में 8 व्यक्तियों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 5 लोगों से 500 तथा सिवाना में 3 लोगों से 500 रूपए सहित कुल 8 लोगों से 1000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7670 लोगों से कुल 14,39,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 12 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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बुधवार, 11 नवंबर 2020

नाम वापसी के बाद जिला परिषद सदस्य पद के लिए 37 वार्डो में कुल 105 अभ्यर्थी

पंचायतीराज चुनाव 2020

बाड़मेर, 11 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए बुधवार को नाम वापसी के उपरान्त जिले में जिला परिषद सदस्य पद के लिए 37 वार्डो में कुल 105 अभ्यर्थी तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कुल 1076 अभ्यर्थी शेष रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि बुधवार को नाम वापसी के पश्चात अब जिला परिषद सदस्य पद के लिए वार्ड संख्या 1 में रालोपा से खेराजमल, भाजपा सेे चुतरसिंह, कांग्रेस से शंकरसिंह सोढ़ा एव निर्दलीय पूराराम अभ्यर्थी होंगे। इसी प्रकार वार्ड संख्या 2 में कांग्रेस से खतीय, रालोपा से छगनी देवी एवं भाजपा से हऊआ, वार्ड संख्या 3 में कांग्रेस से अमनी एवं भाजपा से कमलेश देवी, वार्ड संख्या 4 में भाजपा से अमी मोहम्मद, कांग्रेस से गफूर अहमद एवं रालोपा से श्रीराम सियाग, वार्ड संख्या 5 में भाजपा से राजा राम, कांग्रेस से सचू एवं रालोपा से सामा राम, वार्ड संख्या 6 में कांग्रेस से तेजाराम, रालोपा से प्रेम प्रकाश एवं भाजपा से शंकराराम, वार्ड संख्या 7 में भाजपा से गंगाराम, रालोपा से राणाराम एवं कांग्रेस से शंकरलाल, वार्ड संख्या 8 में रालोपा से किशनलाल, कांग्रेस से देरामाराम एवं भाजपा से देवेन्द्र, वार्ड संख्या 9 में कांग्रेस से भुराराम, रालोपा से रमेश कुमार एवं भाजपा से रूपसिंह, वार्ड संख्या 10 में कांग्रेस से परमेश्वरी, रालोपा से वीणा देवी एवं भाजपा से सुआ, वार्ड संख्या 11 में भाजपा से आसूराम, रालोपा से महेन्द्र सिंह चौधरी, कांग्रेस से रामाराम एवं निर्दलीय ईसाक खान, वार्ड संख्या 12 में कांग्रेस से कमला कंवर एवं भाजपा से कमला देवी, वार्ड संख्या 13 में कांग्रेस से उगमसिंह एवं निर्दलीय मायादेवी, वार्ड संख्या 14 में रालोपा से चंपादेवी, भाजपा से मोहनी, कांग्रेस से हीरादेवी एवं निर्दलीय मंजू, वार्ड संख्या 15 में रालोपा से नराणी, भाजपा से बाबू एवं कांग्रेस से मिरगा देवी अभ्यर्थी होंगे।

उन्होनें बताया कि वार्ड संख्या 16 में कांग्रेस से डालूराम, भाजपा से देवाराम एवं रालोपा से नगेन्द्रसिंह, वार्ड संख्या 17 में रालोपा से गेनाराम, कांग्रेस से राजेन्द्र चौधरी एवं भाजपा से हंसाराम, वार्ड संख्या 18 में कांग्रेस से कैलाश बेनीवाल, भाजपा से नरपतराज मूंढ एवं रालोपा से प्रभूराम, वार्ड संख्या 19 में कांग्रेस से प्रियंका, भाजपा से ममता एवं रालोपा से शारदा, वार्ड संख्या 20 में कांग्रेस से गीता देवी, रालोपा से संगीता एवं भाजपा से सिनगारी, वार्ड संख्या 21 में भाजपा से विनिता, कांग्रेस से सुनीता एवं निर्दलीय चनणी देवी, वार्ड संख्या 22 में कांग्रेस से बबरीदेवी एवं भाजपा से भीखी, वार्ड संख्या 23 में कांग्रेस से गरिमा राजपुरोहित एवं भाजपा से भाग कंवर, वार्ड संख्या 24 में कांग्रेस से नारायणीदेवी एवं भाजपा से सिणगारी, वार्ड संख्या 25 में भाजपा से उमाराम एवं कांग्रेस से रमेश कुमार, वार्ड संख्या 26 में कांग्रेस से कविता कुमारी एवं भाजपा से पवनी, वार्ड संख्या 27 में भाजपा से खेताराम एवं कांग्रेस से फूलाराम, वार्ड संख्या 28 में भाजपा से काली एवं कांग्रेस से सोनू, वार्ड संख्या 29 में भाजपा से मिश्रा, कांग्रेस से रूकमादेवी एवं निर्दलीय ओम प्रकाश, वार्ड संख्या 30 में कांग्रेस से दर्शना चौधरी, भाजपा से पुष्पा देवी भाँभू एवं रालोपा से लेरो, वार्ड संख्या 31 में कांग्रेस से गंगा एवं भाजपा से गोरधनराम, वार्ड संख्या 32 में रालोपा से कमला, भाजपा से मुन्नी देवी एवं कांग्रेस से सुनिता, वार्ड संख्या 33 में कांग्रेस से खेराज राम, भाजपा से चनणाराम एवं रालोपा से भंवर लाल, वार्ड संख्या 34 में रालोपा से उम्मेदाराम, भाजपा से तेजाराम एवं कांग्रेस से लक्ष्मणसिंह गोदारा, वार्ड संख्या 35 में भाजपा से आसुराम, रालोपा से काना राम, कांग्रेस से महेन्द्र कुमार चौधरी, निर्दलीय जीयाराम, निर्दलीय मनोहर सिंह, निर्दलीय रणवीर कुमार एवं निर्दलीय स्वरूपसिंह, वार्ड संख्या 36 में कांग्रेस से ज्योति एवं भाजपा से मनीषा तथा वार्ड संख्या 37 में भाजपा से किरण कंवर एवं कांग्रेस से पूनम कंवर अभ्यर्थी होंगे।

उन्होने बताया कि जिले में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए बुधवार को 320 आवेदन वापस लिए गए एवं 8 अभ्यर्थी र्निविरोध रहे। इस प्रकार अब जिले में 21 पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 1076 अभ्यर्थी शेष रहे है। 

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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 11 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 5 व्यक्तियों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सिवाना 5 लोगों से 1000 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7662 लोगों से कुल 14,38,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 11 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज, 30 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती एवं 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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गुरूवार 12 नवम्बर से झुंझुंनू एवं कोटा के लिए स्लीपर बसें की जाएगी संचालित

बाड़मेर, 11 नवम्बर। रोड़वेज प्रशासन द्वारा बस संचालन वृद्धि में लिए गए निर्णय के अनुसरण में गुरूवार 12 नवम्बर से वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड से झुंझुंनू एवं कोटा के लिए रोडवेज की दो स्लीपर बसों का संचालन किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक बाड़मेर आगार उमेश नागर ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार स्लीपर बस बाड़मेर से शाम 4 बजे रवाना होकर वाया बायतु, पचपदरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, सीकर एवं नवलगढ़ होते हुए प्रातः 4ः45 बजे झुंझुनू पहंुचेगी तथा झुंझुंनू से शाम 6ः20 रवाना होकर प्रातः ़6ः15 बजे पुनः बाड़मेर पहंुचेगी। इसी प्रकार दूसरी स्लीपर बस बाड़मेर से शाम 5ः15 बजे रवाना होकर वाया सिणधरी, जालौर, सिरोही, उदयपुर एवं चितौडगढ़ होते हुए प्रातः 9ः15 बजे कोटा पहंचेगी तथा कोटा से दोपहर 3ः15 बजे रवाना होकर पुनः प्रातः 7ः30 बजे बाड़मेर पहंुचेगी।
उन्होने बताया कि ऑनलाईन बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट तथा आरएसआरटीसी रिजर्वेशन एप पर कराई जा सकती है। ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैशबैक दिया जाएगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन टिकट की व्यवस्था नहीं हो तो बाड़मेर आगार बुकिंग काउण्टर अथवा परिचालक से टिकट जारी कराई जा सकती है। बस में चढ़ने से पहले यात्री परिचालक से स्टोपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 25 नवम्बर तक राशन कार्ड से आधार कार्ड जोडे जाएंगे पूरे देश में किसी भी उचित मुल्य दुकान पर प्राप्त कर सकेंगे राशन

बाड़मेर, 11 नवम्बर। भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा में लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड राशनकार्ड से 25 नवम्बर तक सीडिंग किया जा सकेगा।
देश में कहीं भी प्राप्त कर सकेंगे राशन
जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के प्रभावी रूप से लागू होने के उपरांत कोई भी उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी राज्य के उचित मूल्य दुकानदार से राशनकार्ड एवं आधारकार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेगा। उक्त योजना से प्रवासी मजदूरों, दूसरे राज्य एवं जिलों में अध्यनरत विद्यार्थियों, विभिन्न कारणों से स्थाई या अस्थाई रूप से पलायन करने वालें परिवारों को उसी जगह राशन सामग्री प्राप्त हो सकेगी।
उचित मुल्य दुकानदार एवं ई-मित्र संचालकों की मुख्य भूमिका
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि बाधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर लिया जाएगा। उक्त आधार सीड़िग कार्य में अचित मुल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों की मुख्य भूमिका होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदार की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशनकार्ड में आधार कार्ड सीडिंग निःशुल्क करवा सकते है। उन्होने बताया कि इस कार्य हेतु दुकानदार एवं ई-मित्र संचालक को प्रति आधार सीडिंग करने पर 1-1 रूपया मानदेय दिया जाएगा।
उन्हाने बतया कि प्रदेश मे आधार सीडिंग का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, शेष लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोडने के लिए 25 नवम्बर तक कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बतया कि जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड किन्ही कारणों से अभी तक नहीं बने है, वे आधार पंजीयन केन्द्र से आधार बनवाकर सीडिंग करवा सकते है।
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मंगलवार, 10 नवंबर 2020

बिहार चुनाव कार्य उपरान्त बाड़मेर लौट रहे जवानों के क्वारेंटाईन हेतु दो भवन अधिग्रहित

बाड़मेर, 10 नवम्बर। बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव कार्य सम्पन्न कर बाड़मेर आने वाली बटालियन दो कम्पनी के 130-140 कार्मिकों के क्वारेंटाईन के लिए राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल जैसिन्धर (मुनाबाव) एवं नवनिर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय जैसिन्धर के भवनों का अधिग्रहण किया गया है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उप कमाडेण्ट 113 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मगरा केम्प बाड़मेर द्वारा राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल जैसिन्धर (मुनाबाव) एवं नवनिर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय जैसिन्धर के भवनों में बिहार से विधानसभा चुनाव कार्य सम्पन्न कर बाड़मेर आ रही है बटालियन दो कम्पनी के 130-140 कार्मिकों के क्वारेंटाईन हेतु आवास के लिए कोविड केयर सेन्टर घोषित करने के लिए निवेदन किया गया। जिस पर जिला कलक्टर मीणा द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवनों को 9 नवम्बर से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होंने तहसीलदार गड़रारोड़ को उक्त भवनों के स्वामी, कब्जाधारी से भवनरें का कब्जा प्राप्त कर उप कमाडेण्ट 113 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मगरा केम्प बाड़मेर को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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बुधवार से बाड़मेर आगार की तीन अतिरिक्त बसें होंगी संचालित

बाड़मेर, 10 नवम्बर। रोड़वेज प्रशासन द्वारा बस संचालन वृद्धि में लिए गए निर्णय के अनुसरण में बुधवार 11 नवम्बर से वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड से बाड़मेर आगार की तीन अतिरिक्त बसों का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक बाड़मेर आगार उमेश नागर ने बताया कि बाड़मेर से प्रातः 11ः30 बजे रवाना होकर वाया चौहटन, सांचौर, थराद होते हुए रात्रि 23ः00 बजे अहमदाबाद पहंुचेगी तथा अहमदाबाद से अगले दिन प्रातः 06ः00 बजे रवाना होकर सांय 17ः30 पुनः बाड़मेर पहंुचेगी। इसी प्रकार बाड़मेर से प्रातः 11ः00 बजे रवाना होकर बायतु, बालोतरा, पचपदरा होते हुए दोपहर 15ः00 बजे जोधपुर पहंचेगी तथा जोधपुर से सांय 16ः00 बजे रवाना होकर पुनः 20ः00 बजे बाड़मेर पहंुचेगी। तीसरी बस बाड़मेर से सांय 17ः00 बजे रवाना होकर बायतु, बालोतरा, पचपदरा होते हुए रात्रि 21ः00 बजे जोधपुर पहंुचेगी तथा जोधपुर से अगले दिन प्रातः 08ः30 बजे रवाना होकर पुनः दोपहर 12ः30 बजे बाड़मेर पहंुचेगी।
उन्होने बताया कि उक्त मार्ग की ऑनलाईन बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट तथा आरएसआरटीसी रिजर्वेशन एप पर कराई जा सकती है। ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैशबैक  दिया जाएगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन टिकट की व्यवस्था नहीं हो तो बाड़मेर आगार बुकिंग काउण्टर अथवा परिचालक से टिकट जारी कराई जा सकती है। बस में चढ़ने से पहले यात्री परिचालक से स्टोपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...