बाड़मेर, 13 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रूपए तथा उपयोग पर दो हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी अथवा पटाखा विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखा उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा।
-0-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें