बुधवार, 11 नवंबर 2020

कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 11 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज, 30 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती एवं 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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