शनिवार, 21 नवंबर 2020

जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होना प्रतिबंधित

प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहनना होगा अनिवार्य


बाड़मेर, 21 नवम्बर। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से निवारण एवं बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत अब 21 नवम्बर, 2020 सायं 6 बजे से 20जनवरी, 2021 रात्रि 11 बजे तक पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर मानव जीवन की रक्षा, सुरक्षा के मद्देनजर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। सभी सार्वजनिक, कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट अर्थात 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वैवाहिक समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। विवाह संबंधी आयोजन के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देनी होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एण्ट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के उपयोग एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाली सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि बार-बार सैनेटाईज किये जाएगे। आमन्त्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अघिक नहीं होगी। गृह विभाग के पूर्व में जारी आदेशों द्वारा अनुमत एवं जो नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नहीं है, वे वर्णित प्रतिबंधों/सावधानियों के साथ जारी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...