सोमवार, 23 नवंबर 2020

विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

 100 से अधिक लोग एकत्रित होने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना

आयोजनकर्ता को विडियोग्रामी कराना अनिवार्य

बाड़मेर, 23 नवम्बर। विवाह संबंधी आयोजन हेतु आमंत्रित अतिथियों की संख्या को नियंत्रित करने एवं नवीन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बाड़मेर एवं बालोतरा शहर तथा जिले में विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।

बाड़मेर शहर के विवाह स्थलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकरी

जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने आदेश जारी कर राणी रूपादे संस्थान गेंहू रोड, बालारख भवन पनघट रोड़ पुष्करणा भवन, विश्वकर्मा सर्कल के पास सुनारों का नोहरा पुराने पावर हाउस के पास, सुथार समाज नोहरा विश्वकर्मा सर्कल के पास, प्रजापत सभा भवन इन्द्रा कॉलोनी, ढाढ महेश्वरी पंचायत भवन लक्ष्मीपुरा एवं गौड़ ब्राहमण छात्रावास विश्वकर्मा सर्कल के पास विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि भास्कर भवन सोन नाडी, जैन भवन सोन नाडी, जैन न्याति नोहरा पीपली के पास ढाणी बाजार, सुनारों का नोहरा चिन्दरियों की जाल के पास एवं खत्री समाज नोहरा नरगासर के पास विवाह स्थलों के लिए तहसीलदार बाड़मेर, कल्याणपुरा ग्राउण्ड, हाटों वाला नोहरा तेलियों का वास वार्ड सं 3, गोलेच्छा ग्राउण्ड प्रताप जी की पोल, आराधना भवन प्रताप जी की पोल एवं महावीर चौक गर्ल्स स्कूल के पीछे के लिए विकास अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होने बताया कि महेश्वरी भवन हाई स्कूल रोड, अग्रवाल भवन हाई स्कूल के सामने, अग्रसेन भवन सुमेर गौशाला के पास, गौशाला ग्राउण्ड शिव कुटिया, हाई स्कूल ग्राउण्ड एवं सिंधी धर्मशाला गुरूद्वारा के पास रेल्वे स्टेशन के सामने के लिए उप निदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना बाड़मेर, सामुदायिक सभा भव 80 फीट रोड महावीर नगर, सिंधी पंचायत भवन आदर्श स्टेडियम के पास, अम्बेडकर भवन महावीर नगर, जीनगर मोहल्ला, सिंधी धर्मशाला महावीर नगर एवं आदर्श स्टेडियम मैरिज हॉल के लिए सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर, एम.आर. गार्डन, इंद्रप्रस्थ गार्डन महाबार रोड, संतोषी होटल के सामने ग्राउण्ड, रेलवे गोदाम के पास ग्राउण्ड गांधी नगर, राजपूत सभा भवन किशनपुरा एवं माली समाज भवन शास्त्री नगर के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बालोतरा के लिए नोडल अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ब्रहम खत्री समाज भवन वार्ड नम्बर-18, खेतेश्वर भवन पचपदरा रोड, सेठ शम्भुमल सिंधी पंचायत भवन, सिंधी कलाल पंचायत भवन, परिहार सेवा सदन नेहरू कॉलोनी, होटल निलम इन, होटल महावीर इंटरनेशनल, होटल सिंटी स्कॉयर, श्री चारण समाज भवन मुगडा रोड़ एवं श्री राजपुत समाज मुगडा रोड के विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार लेक व्यू, जसोल इंडस्ट्रियल एरिया, रिषभ रिसोर्ट जसोल, पारस भवन, हिमाडा रिसोर्ट, रॉयल रेजिडेन्सी नोकोडा रोड हिमाडा, लेक व्यू, लाल बाग एवं गोल्डन विला नाकोडा के लिए उप तहसीलदार जसोल, अग्रवाल पंचायत भवन वृदावन बगेची, बलदेव जी की पोल, अग्रवाल समाज भवन वाई पास रोड, महावीर वाटीका, जैन छात्रावास वार्ड नम्बर 7, भैरव भवन वार्ड न. 9, मेलोडी गार्डन, ओसवाल समाज भैरू भवन, अग्रसेन सेवा समिति बालोतरा, फोर सीजन रिसोर्ट, किंग्स वीला बाईपास रोड रीजन के लिए विकास अधिकारी बालोतरा, अग्रवाल पंचायत बाबु भवन, हनुमंत भवन, माहेश्वरी समाज भवन बाडमेर कलेण्डर के पास, डूंगर भवन, वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर, ममता गार्डर खेड रोड, श्रीमाली समाज भवन खेड रोड एवं श्री देवासी समाज भवन के लिए आयुक्त नगर परिषद बालोतरा तथा श्री घांची समाज भवन गायत्री चौक, श्री प्रजापत समाज कुम्हारों का चौक, न्यू तैरा पंथी समाज भवन, ओसवाज समाज आदेश्वर भवन, ओसवाल समाज महावीर भवन, माली समाज बगेची उम्मेदपुरा, माली समाज भवन गांधीपुरा एवं चारण समाज भवन समदडी रोड के लिए तहसीलदार पचपदरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज गार्डन एवं स्थलों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियुक्त किये अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होनें उक्त नियुक्त नोडल अधिकारियों को उनको आवंटित किये गए स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होने उक्त स्थानों पर होने वाली शादी, पार्टी, कार्यक्रम आदि की प्रत्येक दिन की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को देने तथा विवाह समारोह की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए है।

विवाह आयेजन के संबंध में आवश्यक शर्ते

उन्होने बताया कि विवाह आयोजन के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। विवाह कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजन की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होने बताया कि आमंत्रित किये गये मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। नो-मास्क नो-एंट्री की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी कराना आवश्क होगा।

अवहेलना पर वसूला जाएगा जुर्माना

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है।

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