मंगलवार, 24 नवंबर 2020

विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक शामिल होने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना वसूल

बाड़मेर, 24 नवम्बर। विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से अघिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार 25000 हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दौर में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विवाह संबंधी आयोजन के लिए नई गाईडलाईन जारी की गई है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना में बाडमेर शहर में मंगलवार को तहसीलदार बाडमेर प्रेमसिंह चौधरी द्वारा बाडमेर शहर में आयोजित हो रहे विवाह समारोह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाडमेर शहर के अग्रसेन भवन में कपील कुमार बंसल पुत्र रामनिवास निवासी स्टेशन रोड के भाई की शादी का आयोजन किया जा रहा था। उक्त विवाह के आयोजन के समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार 25000 रूपये का जुर्माना राशि का जुर्माना राशि वसूल की गई है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार बाडमेर शहर के माहेश्वरी भवन में इन्द्रचन्द तापड़िया पुत्र भंवरलाल निवासी बाड़मेर के पुत्र की शादी का आयोजन हो रहा था लेकिन राज्य सरकार की गाईडलाईन अनुसार उनके द्वारा उपखण्ड मजिस्टेªट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित समारोह का आयोजन करने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार पांच हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने सख्त हिदायत दी है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है।
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