गुरुवार, 19 नवंबर 2020

अन्तिम प्रशिक्षण, रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश

 पंचायतीराज आम चुनाव-2020


सात सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए
बाड़मेर, 19 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार पंचायतीराज आम चुनाव (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद) के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी  विश्राम मीणा द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
जिले में कुल 2461 मतदान केन्द्र
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए निर्धारित चार चरणों में मतदान करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समिति में कुल 609 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में आडेल, पांयला कला, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी एवं सेड़वा में कुल 487, तृतीय चरण में शिव, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु में कुल 609 तथा चतुर्थ चरण में गिड़ा, समदड़ी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना में कुल 756 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। इस प्रकार जिले में कुल 2461 मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा धोरीमन्ना में एक (115 ए), पाटोदी में एक (87 ए), कल्याणपुर में एक (76 ए), बालोतरा में तीन (160ए, 161ए, 169ए) तथा सिवाना में एक (78 ए) सहायक मतदान केन्द्र अनुमोदित किए गए है।
दो पारियों में अन्तिम प्रशिक्षण एवं रवानगी
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार संबंधित प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर को मतदान दलो की रवानगी एवं प्रशिक्षण आदि की सामान्य व्यवस्थाओं में अनावश्यक व्यय नही हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मतदान दलो की दो पारियों में अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात रवानगी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण के लिए 22 नवम्बर को प्रथम पारी में प्रातः 8 बजे पंचायत समिति गड़रारोड़, धनाऊ एवं फागलिया तथा द्वितीय पारी में प्रातः 11 बजे चौहटन एवं रामसर के मतदान दलों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात रवाना किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए 26 नवम्बर को सेड़वा, गुड़ामालानी एवं आडेल को प्रथम पारी तथा पायलाकला एवं धोरीमन्ना को द्वितीय पारी में, तृतीय चरण के लिए 30 नवम्बर को शिव, सिणधरी एवं बायतु को प्रथम पारी तथा बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण को द्वितीय पारी में तथा चतुर्थ चरण के लिए 4 दिसम्बर को सिवाना, समदड़ी एवं कल्याणपुर को प्रथम पारी तथा बालोतरा, पाटोदी एवं गिड़ा को द्वितीय पारी में अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात मतदान दलो को रवाना किया जाएगा।
निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉं निर्धारित समय उपलब्ध करवाने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉं, सामग्री एवं सूचना समय पर आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की पंचायत समितियों को 20 नवम्बर तक, द्वितीय चरण को 24 नवम्बर, तृतीय चरण को 28 नवम्बर एवं चतुर्थ चरण को 02 दिसम्बर तक प्रत्येक मतदान केन्द्रवार निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉ संबंधित ईआरओ द्वारा कोषाधिकारी बाड़मेर को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है।
प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने संबंधित रिटर्निग अधिकारियों को मतदान दलो के लिए आयोजित प्रशिक्षण के दौरान तैयार सुदा मतदान केन्द्रवार ईवीएम मशीने उपलब्ध करवाने तथा राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में ईवीएम वितरण के लिए अपने स्तर पर कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कोषाधिकारी एवं चुनाव स्टोर प्रभारी अधिकारी को अन्तिम प्रशिक्षण पर मतदान दलो को रूटचार्ट की प्रतियॉ, मतदान केन्द्र वार तैयार बैंग एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रभारी अधिकारी यातायात/पूलशाखा को मतदान दलो के रवानगी समय पर कराने हेतु गाड़ियों की लॉगबुक आंवटित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय के लिए ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया है। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर फर्नीचर, बिजली एवं पानी सहित समस्त व्यवस्थाएं संबंधित विकास अधिकारियों को करने हेतु निर्देशित किया है।
मतदान दिवस पर एहतियाति उपाय अपनाने के निर्देश
उन्होंने मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। केवल सन्देह एवं आपत्ति पर ही मास्क हटाकर पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र भवन को सेनेटाईज करने के पश्चात ही मतदाताओं को प्रवेश करवाया जाएगा। उन्होंने संबंधित विकास अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर पुरूष, महिला एवं विशेष योग्यजन/वरिष्ठ नागरिकों की पृथक-पृथक पंक्तियॉ बनाकर प्रत्येक पक्ति में छः फिट की दूरी में गोले तैयार करने के निर्देश दिए है।
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