बाड़मेर, 8 जून। बाड़मेर उपखण्ड की ग्राम पंचायत लंगेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
मंगलवार, 8 जून 2021
लंगेरा में आंशिक रूप से कर्फ्यू प्रत्याहरित
चौहटन एवं धनाऊ स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल सामग्री वितरित
बाड़मेर, 8 जून। एक्शन एड एसोशियन संस्थान द्वारा मंगलवार को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ एवं चौहटन में मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराई गई।
बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को
बाड़मेर, 8 जून। बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना के क्रियान्वयन एवं सूत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार 9 जून को दोपहर 12.30 बजें कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 छूट का दायरा बढ़ा, प्रातः 6 से सांय 4 बजे तक खुलेंगे बाजार
बाड़मेर, 8 जून। गृह विभाग द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी की गई है। नवीन गाइडलाइन के अनुसार राज्य में कोविड पॉजिटिव केसोें एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 338 लोगों से वसूला 50,800 का जुर्माना
बाड़मेर, 8 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 7 जून को जिले में 338 व्यक्तियों से कुल 50,800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
सोमवार, 7 जून 2021
स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 356 लोगों से वसूला 50,300 का जुर्माना
बाड़मेर, 7 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार 6 जून को जिले में 356 व्यक्तियों से कुल 50,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक 9 को
बाड़मेर, 7 जून। जिले में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में बुधवार 9 जून को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के निर्देश
बाड़मेर, 7 जून। समस्त विभागीय अधिकारियों को संसाधनों एवं ऑक्सीजन सिलेण्डरों का विवरण आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर प्राथमिकता से अपलोड करने के निर्देश दिए गए है।
एक्शन एड एसोशियन ने स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु मेडिकल सामग्री करवायी उपलब्ध
बाड़मेर, 7 जून। एक्शन एड एसोशियन संस्था द्वारा सोमवार को विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरण हेतु मेडिकल सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध करवायी गयी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई मौजूद रहे।
राजस्व मंत्री चौधरी ने स्वास्थ्य कर्मियों से किया वर्चुअल संवादों
घर-घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए करे प्रेरित-चौधरी
शनिवार, 5 जून 2021
एमनेस्टी योजनान्तर्गत छूट की अंतिम तिथि 30 जून तक
वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने वालें को माना जाएगा डिफाल्टर
45 प्लस के शत फीसदी टीकाकरण को माइक्रो प्लानिंग करें - लोक बंधु
कोरेाना टीकाकरण में तेजी को डोर टू डोर सर्वे होगा
शुक्रवार, 4 जून 2021
मॉडिफाईड लॉकडाउन गाईडलाईन उल्लंघन पर 475 लोगों से वसूला 59,400 का जुर्माना
बाड़मेर, 4 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 3 जून को जिले में 475 व्यक्तियों से कुल 59,400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
आबकारी विभाग की कार्यवाही, अवैध शराब जब्त
बाड़मेर, 4 जून। अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण एवं उत्पादन की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे नियमित अभियान के तहत गुरूवार 3 जून को रामजी की गोल स्थित हाईवे होटल पर टाटा मिनी ट्रक में 638 कार्टूनों में भरी अवैध शराब एवं वाहन जब्त किया तथा वाहन चालक के विरूद्ध अभियोग दर्ज किया गया।
मुख्यमंत्री ने बाड़मेर को दी 17 करोड़ के 7 कार्यो की सौगात
कोरोना काल में सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सेवाएं, बाड़मेर बनेगा आत्मनिर्भर
प्रभारी मंत्री ने की कोविड चिकित्सा प्रबंधन की समीक्षा
कार्ययोजना बना कर 45 प्लस का शत फीसदी टीकाकरण करे- विश्नोई
एमनेस्टी योजनान्तर्गत छूट की अंतिम तिथि 30 जनू तक
वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने वालें को माना जाएगा डिफाल्टर
गुरुवार, 3 जून 2021
मुख्यमंत्री गहलोत 4 जून को देंगे बाड़मेर को 17 करोड़ के 7 कार्यों की सौगात
वर्चुअली होगा लोकार्पण, शिल्यानास, कार्यशुभारंभ समारोह
बाड़मेर बनेगा आक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर, बेहतर होंगी चिकित्सा सुविधाए
बाड़मेर, 3 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को दोपहर एक बजे वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बाड़मेर जिले को 17.11 करोड़ के 7 कार्यो की सौगात देंगे। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नाई समेत जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केयर्न वेदान्ता लिमिटेड द्वारा करीब 6 करोड़ की लागत से सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय स्टेशन रोड़ बाड़मेर परिसर में निर्मित 100 बेड के फील्ड हॉस्पीटल का लोकार्पण करेंगे। यह अस्थायी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। इसके आरंभ होने से जिला चिकित्सालय से सभी कोरोना रोगियों को यहां स्थानातरित करने से सामान्य रोगो का उपचार शुरू हो सकेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 399.74 लाख की लागत से निर्मित 30 बेड्स के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देताणी के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे।
उन्होने बताया कि शुक्रवार को ही नगर परिषद बालोतरा द्वारा राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा में 35.53 लाख की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा एवं 65 लाख के 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट्स तथा एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में एक करोड की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/27 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी दिन नगर विकास न्यास बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 35.53 की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 1.10 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट तथा जेएसडब्ल्यु भादरेश द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 3.66 करोड़ की लागत से बनने वाले मॉडुलर ऑपरेशन थियेटर एण्ड मॉर्डन पोस्ट ऑपरेशन वार्ड का शिलान्यास करेंगे।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि उक्त कार्यो से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी तथा विभिन्न ऑक्सीजन प्लान्ट्स के निर्माण से जिला कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन की आपूर्ति की क्षमता में बढोतरी हो सकेगी, जिससे जिला आत्मनिर्भर हो सकेगा।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को शिलान्यास के पश्चात् उक्त कार्य तुरंत प्रारम्भ कर निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
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जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 507 लोगों पर लगा 69,700 रूपये का जुर्माना
बाड़मेर, 03 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 2 जून को जिले में 507 व्यक्तियों से कुल 69,700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
45 प्लस का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें - लोक बंधु
कोरेाना संक्रमण की रोकथाम को टीकाकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता
आपदा प्रबंधन कार्ययोजना पर हुआ विचार-विमर्शआपदा प्रबंधन कार्ययोजना पर हुआ विचार-विमर्श
दक्षिण पश्चिम मानसून 2021
वर्चुअल लोकार्पण के दौरान बैठक व्यवस्था निर्धारित
बाड़मेर, 3 जून। मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को वर्चुअल मोड से आयोजित होने वाले लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के प्रसारण एवं गणमान्य अतिथियों की बैठक व्यवस्था के लिए जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए है।
मुख्यमंत्री गहलोत वेदान्ता फील्ड हॉस्पीटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देताणी का करेंगे लोकार्पण
वर्चुअल लोकार्पण समारोह शुक्रवार को
बुधवार, 2 जून 2021
शुक्रवार को मुख्यमंत्री गहलोत बाड़मेर को देंगे 17 करोड़ के कार्यो की सौगात
वर्चुअल होगा लोकार्पण समारोह
उपभोक्ता दूरभाष के जरिये कर सकेंगे विद्युत संबंधी शिकायत
बाड़मेर, 02 जून। सहायक अभियन्ता शहर द्वितीय डिस्कॉम के उपभोक्ता वि़द्युत संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर तथा लाइनमैन, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर से सम्पर्क कर सकेंगे।
गुरूवार एवं शुक्रवार को जलापूर्ति बन्द रहेगी
बाड़मेर, 02 जून। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना में आवश्यक रख रखाव के कारण गुरूवार 3 जून को प्रातः 6 बजे से शुक्रवार 4 जून को प्रातः 6 बजे तक पेयजल आपूर्ति बन्द रहेगी।
जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 535 लोगों पर लगा 67,200 रूपये का जुर्माना
बाड़मेर, 02 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार 1 जून को जिले में 535 व्यक्तियों से कुल 67,200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
मंगलवार, 1 जून 2021
जिला कलक्टर ने की व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
मॉडिफाईड अनलॉक गाईडलाईन की सख्ती से हो पालना - लोक बन्धु
11 स्थानों पर खुलेंगे पशु शिविर, 1147 पशुओं का हो सकेगा संरक्षण
बाड़मेर, 01 जून। जिले की शिव एवं गडरारोड तहसील क्षेत्रों में अभावग्रस्त गांवों में पशुधन के संरक्षण के लिए 11 स्थानों पर पशुशिविर खोले जाएंगे।
कृषकों को अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराने को 11 स्थानों पर चारा डिपो खोलने की स्वीकृति जारी
बाड़मेर, 01 जून। अभाव संवत् 2077 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराने के उदृेश्य से शिव तहसील क्षेत्र में 11 स्थानों पर चारा डिपो खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना
बाड़मेर, 01 जून। पैकिंग दुध पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पचपदरा स्थित मैसर्स चौहान डेयरी से पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त
बाड़मेर, 01 जून। आबकारी विभाग बाड़मेर द्वारा चलाये जा रहे निरोधात्मक अभियान के तहत सोमवार को कानोड़, सुरा चारणान, खाखरलाई एवं सिवाना में अवैध शराब जब्त कर चार अभियुक्तों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत अभियोग पंजिबद्ध किये गये है।ै
जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 593 लोगों पर लगा 85,300 रूपये का जुर्माना
बाड़मेर, 01 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 31 मई को जिले में 593 व्यक्तियों से कुल 85,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिले में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन
व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट
सप्ताह में तीन दिन तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगाबाड़मेर, 01 जून। जिले में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए बुधवार से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय किया गया है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा।
मॉडिफाइड लॉकडाउन
प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
लोगों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल ब्वअपकपदवि.तंरंेजींद.हवअ.पद पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी- समारोह के लिए बंद रहेंगे।
सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल बन्द
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों व हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं एव दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।
मॉल एवं सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे
इसी तरह सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट एवं समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे। वहीं पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह जिले में समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, एवं लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन 10 से
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, टैªक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अनुमत गतिविधियां
जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। वहीं 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।
जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास म.पदजपउंजपवद के माध्यम से ैमस.िळमदमतंजम किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी। इसी तरह कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समितिध्नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम
अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ई मित्र 4 बजे तक खुलेंगे
ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4ः00 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन ;डथ्प्द्ध छठथ्ब् की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2ः00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
नरेगा कार्य चालू
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेेंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
मिठाई की दुकान, रेसटोरेंट खुलेंगे
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
राशन की दुकान पर अवकाश नही
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा। मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा।
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कोरोना प्रोटोकॉल पालना के लिए संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन
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