मंगलवार, 8 जून 2021

लंगेरा में आंशिक रूप से कर्फ्यू प्रत्याहरित

 बाड़मेर, 8 जून।  बाड़मेर उपखण्ड की ग्राम पंचायत लंगेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।

उपखण्ड मजिस्टेªट रोहित चौहान द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर उपखण्ड की ग्राम पंचायत लंगेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 8 जून 2021 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिला मजिस्टेªट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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चौहटन एवं धनाऊ स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल सामग्री वितरित

 बाड़मेर, 8 जून। एक्शन एड एसोशियन संस्थान द्वारा मंगलवार को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ एवं चौहटन में मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराई गई।

जिला समन्वयक विकास सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ में 60पीपीई किट, 5 ऑक्सीमीटर, एक थर्मल स्केनर, दो थर्मामीटर, 20 फेस शिल्ड, 50 एन 95 मास्क तथा 100 सर्जिकल मास्क बीसीएमएचओ डॉ. रामजीवन विश्नोई की उपस्थिति में सीएचसी प्रभारी डॉ. महेन्द्र यादव को उपलब्ध कराए गए। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौहटन में भी मेडिकल सामग्री का वितरण किया गया। उन्होने बताया कि बुरहान का तला, ईटादा, बावड़ीकलां, तारातरा मठ, मिठडाऊ, केलनोर एवं बिजराड़ के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त मेडिकल सामग्री वितरण के लिए वाहन को बीसीएमएचओ ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
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बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को

 बाड़मेर, 8 जून। बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना के क्रियान्वयन एवं सूत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार 9 जून को दोपहर 12.30 बजें कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

जिला कलक्टर लोकबन्धु ने जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 छूट का दायरा बढ़ा, प्रातः 6 से सांय 4 बजे तक खुलेंगे बाजार

 बाड़मेर, 8 जून। गृह विभाग द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी की गई है। नवीन गाइडलाइन के अनुसार राज्य में कोविड पॉजिटिव केसोें एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

जिला कलक्टर लोकबन्धु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है।
प्रमुख दिशा-निर्देश
उन्होने बताया कि आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा।  
प्रतिबंधित गतिविधियां
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। लेकिन श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे। इसी प्रकार सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
उन्होने बताया कि जिले में कोचिंग संस्थाएं तथा लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होने जिलेवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
अनुमत गतिविधियां
उन्होने बताया कि नवीन गाईडलाईन के अनुसार जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। सभी निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसी प्रकार सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। लेकिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होने बताया कि सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियों से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
उन्होने बताया कि कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग ( 2 गज की दूरी ) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा।
गुरूवार से होगा बसों का संचालन
उन्होने बताया कि जिले में 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। रोडवेज के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तथा निजी बसों के लिए आयुक्त यातायात द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाइज किया जाएगा। निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। रेल्वे से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
उन्होने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
उन्होने बताया कि कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइनध्डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम
उन्होने बताया कि अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
उन्होने बताया कि समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
उन्होने बताया कि इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा। मनरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करवाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमति होगी।
उन्होने बताया कि सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से सेल्फ जनरेट कर आईडी (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी।
उन्होने बताया कि कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी। सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा। इसी प्रकार डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
उन्होने बताया कि फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद-बेचान की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा। ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी।
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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 338 लोगों से वसूला 50,800 का जुर्माना

 बाड़मेर, 8 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 7 जून को जिले में 338 व्यक्तियों से कुल 50,800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 212 व्यक्तियों से 23,200 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 8200 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सेड़वा में 19 व्यक्तियों से 4600 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 1500 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 26 व्यक्तियों से 2800 रूपयेे, धोरीमन्ना में 15 व्यक्तियों से 3000 रूपये तथा सिवाना में 31 व्यक्तियों से 3100 रूपये को मिलाकर कुल 338 व्यक्तियों से 50,800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 80,233 व्यक्तियों से 1,36,18,076 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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सोमवार, 7 जून 2021

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 356 लोगों से वसूला 50,300 का जुर्माना

 बाड़मेर, 7 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार 6 जून को जिले में 356 व्यक्तियों से कुल 50,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 220 व्यक्तियों से 22,700 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 11,500 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, सेड़वा में 14 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सिणधरी में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, शिव में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 64 व्यक्तियों से 6600 रूपयेे, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 1200 रूपये, धोरीमन्ना में 5 व्यक्तियों से 800 रूपये तथा सिवाना में 27 व्यक्तियों से 2700 रूपये को मिलाकर कुल 356 व्यक्तियों से 50,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 79,895 व्यक्तियों से 1,35,67,276 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक 9 को

 बाड़मेर, 7 जून। जिले में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में बुधवार 9 जून को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं को उक्त बैठक में भाग लेना अनिवार्य है यदि किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हो तो इसके लिये पूर्व में जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त कर अपने स्थान पर अन्य अधिकारी को भेज सकेंगे।
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आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के निर्देश

 बाड़मेर, 7 जून। समस्त विभागीय अधिकारियों को संसाधनों एवं ऑक्सीजन सिलेण्डरों का विवरण आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर प्राथमिकता से अपलोड करने के निर्देश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों का डेटा इन्द्राज एवं अपडेट किया जाना है ताकि आपदा की स्थिति में बचाव हेतु सभी संसाधन उपयोग में लिये जा सकें। उन्होने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को विभागीय संसाधनों एवं ऑक्सीजन सिलेण्डरों का विवरण आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर प्राथमिकता से अपलोड करने के निर्देश दिए है।
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एक्शन एड एसोशियन ने स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु मेडिकल सामग्री करवायी उपलब्ध

 बाड़मेर, 7 जून। एक्शन एड एसोशियन संस्था द्वारा सोमवार को विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरण हेतु मेडिकल सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध करवायी गयी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई मौजूद रहे।

एक्शन एड एसोशियन के जिला समन्वयक विकास सिंह ने बताया कि सोमवार को संस्था द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के चौहटन, धनाऊ, इटादा, बावड़ीकला, तारातरा मठ, राणीगांव, मिठडाऊ, केलनोर, बिजराड़ एवं बुरहान का तला स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरण हेतु 50 ऑक्सीमीटर, 7 थर्मल स्केनर, 20 डिजिटल थर्मामीटर, 150पीपीई किट, 500 एन 95 मास्क, 500 सर्जिकल मास्क एवं 250 फेस शिल्ड जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए है। उन्होने बताया कि उक्त मेडिकल सामग्री का वितरण संस्था स्वयं द्वारा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाकर किया जा रहा है। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राणीगांव में मेडिकल सामग्री डॉ. सन्तोष माहेश्वरी को सुपुर्द की गयी। उन्होने बताया कि संस्था द्वारा विगत दो वर्षो से जिले में बाल विवाह रोकथाम, किशोर-किशोरी सशक्तिकरण एवं कोविड-19 पर जागरूकता एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन को सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।
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राजस्व मंत्री चौधरी ने स्वास्थ्य कर्मियों से किया वर्चुअल संवादों

 घर-घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए करे प्रेरित-चौधरी

बाड़मेर, 7 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र बायतु के माधासर, रोजिया नाडा एवं अन्य पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों एवं ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों से वर्चुअल संवाद कर अधिकाधिक टीकाकरण के लिए आमजन को प्रेरित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होने कहा कि कोविड-19 के मामलों में विगत कुछ दिनों से कमी आई है परन्तु अभी भी पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को क्षेत्र में वैक्सीन के प्रति जागरूकता द्वारा अधिकाधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कोविड के प्रभावी नियन्त्रण के लिए सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। उन्होने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।
उन्होने ब्लैक फंगस के संबंध में आमजन को जागरूक करने तथा लक्षण दिखाई देने पर तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श लेने को कहा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मीयों एवं ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों ने वैक्सीनेशन एवं डोर टू डोर सर्वे की प्रगति से अवगत कराया।
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शनिवार, 5 जून 2021

एमनेस्टी योजनान्तर्गत छूट की अंतिम तिथि 30 जून तक

 वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने वालें को माना जाएगा डिफाल्टर

बाड़मेर, 05 जून। राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक बकाया कर पर शास्ति और ई-रवान्ना ओवरलोड चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अंतिम तिथि 30 जनू 2021 तक है। इसके उपरान्त वाहन स्वामियों को कर के मामनों में शास्ति सहित संपूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई-रवान्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा करानी होगी।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि 30 जून 2021 के बाद वाहन स्वामियों को सम्पूर्ण कर की राशि मय शास्ति जमा करानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा जिले में 2 टीमों का गठन किया गया है। उन्होनें बताया कि 30 जून तक वाहनों का बकाया कर नहीं जमा कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जाएगा। जिनके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम के नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर पर शास्ति वसूलने का प्रावधान है। खुर्द-बुर्द एवं नष्ट हो चुके वाहनों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट दिनांक के बाद के सम्पूर्ण कर एवं शास्ति में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि 30 जून 2021 से पहले बकाया कर जमा करवाकर पेनल्टी एवं ई-रवान्ना चालानों में एमनेस्टी छूट प्राप्त करें।
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45 प्लस के शत फीसदी टीकाकरण को माइक्रो प्लानिंग करें - लोक बंधु

 कोरेाना टीकाकरण में तेजी को डोर टू डोर सर्वे होगा

बाड़मेर, 05 जून। कोविड संक्रमण की रोकथाम को राम बान उपाय टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिले में 45 प्लस के समस्त लोगों के टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लानिंग बना शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलक्टर लोक बंधु ने शनिवार को वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। 
जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि समस्त उपखण्ड क्षेत्र में 45 वर्ष अथवा उससे अधिक आयुवर्ग के समस्त लोगों की बीएलओ अनुसार सूची तैयार करवाएं जाए तथा सभी का टीकाकरण सुनिश्चित करवाएं। उन्होनें बताया कि जिले में 45 प्लस वर्ग में अभी तक 3.93 लाख लोगों को प्रथम डोज लगी है। उन्होनें बताया कि अभी तक इस वर्ग में 30 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज लगना शेष है। उन्होनें अधिकारियों को डोर-टू-डोर सर्वे में टीकाकरण को जोड़ते हुए, जिन्हे टीका नहीं लगा है ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका टीकाकरण सुनिश्चत करने के निर्देश दिए।
उन्होनें कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी अपने विभाग के समस्त 45 प्लस आयु वर्ग के कार्मिकों तथा उनके परिजनों का टीकाकरण सुनिश्चत करवाएं। उन्होने किसी राजकीय कार्मिकों के टीकाकरण के लिए प्रथक से साईट शुरू करवाने की बात कही। उन्होनें कहा कि लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके लिए डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। 
इस दौरान उन्होनें कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगो मे टीकाकरण के प्रति उत्साह है और अब लोग स्वयं इसके लिए आगे आ रहे, केवल पर्याप्त सूचना के साथ उन्हें टीका लगाने की जरूरत है। उन्होनें अधिकारियों को सतर्कता के साथ कोविड प्रबंधन को सौपें गए कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिए। 
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.एल.विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान उपस्थित रहे। 
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शुक्रवार, 4 जून 2021

मॉडिफाईड लॉकडाउन गाईडलाईन उल्लंघन पर 475 लोगों से वसूला 59,400 का जुर्माना

बाड़मेर, 4 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 3 जून को जिले में 475 व्यक्तियों से कुल 59,400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 306 व्यक्तियों से 33,700 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 5 व्यक्तियों से 1000 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, चौहटन में 8 व्यक्तियों से 3900 रूपये, सेड़वा में 15 व्यक्तियों से 2200 रूपये, सिणधरी में 4 व्यक्तियों से 800 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड में 4 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 63 व्यक्तियों से 7200 रूपयेे, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 700 रूपये, सिवाना में 49 व्यक्तियों से 5300 रूपये तथा कृषि मंडी परिसर बाड़मेर में 7 व्यक्तियों से 3000 रूपये को मिलाकर कुल 475 व्यक्तियों से 59,400 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 78,685 व्यक्तियों से 1,34,02,976 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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आबकारी विभाग की कार्यवाही, अवैध शराब जब्त

बाड़मेर, 4 जून। अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण एवं उत्पादन की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे नियमित अभियान के तहत गुरूवार 3 जून को रामजी की गोल स्थित हाईवे होटल पर टाटा मिनी ट्रक में 638 कार्टूनों में भरी अवैध शराब एवं वाहन जब्त किया तथा वाहन चालक के विरूद्ध अभियोग दर्ज किया गया।

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरूवार 3 जून को आबकारी वृत चौहटन के आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार खत्री ने रामजी की गोल में मेगा हाइवे पर रतन होटल पर गुडामालानी सांचोर रोड पर नाकाबंदी के दौरान वाहन टाटा मिनी ट्रक सख्या आरजे-14-जीजी-9656 में गोरधनराम पुत्र अमेदाराम जाट निवासी गेनानियों का तला, दूधू धोरीमन्ना के कब्जे से कुल 638 कागज के कार्टून में अवैध राजस्थान निर्मित मदिरा की बोतले बरामद की है। कुल 638 कागज के कार्टूनों में कुल 28992 पव्वे आरएमएल, 768 टेट्रा पैक तथा कुल 216 बोतले आरएमएल भरी अवैध मदिरा बरामद की गई है।
उन्होनें बताया कि वाहन चालक गोरधनराम के विरूद्ध आबकारी वृत चौहटन में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 एवं 54ए के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर उक्त अग्रिम अनुसंधान हेतु 3 दिवस के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। उन्होनें बताया कि बरामद मदिरा एवं जब्त वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रूपये है। ट्रक स्वामी के संबंध में अनुसंधान जारी है। उन्होनें बताया कि उक्त कार्यवाही में उमाराम गार्ड, देराजराम, महेश कुमार महला, जब्बरसिंह सिपाही एवं आबकारी जाप्ता शामिल रहे।
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मुख्यमंत्री ने बाड़मेर को दी 17 करोड़ के 7 कार्यो की सौगात

 कोरोना काल में सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सेवाएं, बाड़मेर बनेगा आत्मनिर्भर

तीसरी लहर के लिए गांवों में बढ़ाई जाएगी चिकित्सा सुविधाएं- गहलोत
बाड़मेर, 4 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 17.11 करोड़ की लागत के 7 कार्यो का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपदा के समय में हर संभव सहयोग करने वालों को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की गम्भीर चुनौती के दौर में भामाशाहों, दानदाताओं, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों, अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं कोरोना वारियर्स के साथ प्रदेशवासियों ने सराहनीय सहयोग दिया। उन्होने कहा कि कोरोना की दुसरी लहर में जनप्रनिधियों के जागरूकता एवं प्रयासो, डोर टू डोर सर्वे, जांच एवं होम आईसोलेशन तथा मेडिकल किट वितरण से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का प्रसार को रोकने में कामयाब रहे। उन्होने कहा कि प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे के तहत 16 लाख आईएलआई लक्षण वाले रोगीयों को दवाओं का वितरण कर आइसोलेट किया गया, जिससे प्रदेश में हालात पर काबू पाया जा सका।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिये बड़े अस्पतालों में अलग से आईसीयू वार्ड बनाए जाएंगे।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौर में नीचले स्तर पर बेहतर चिकित्सा प्रबन्धन, आईएलआई सर्वे एवं जन जागरूकता का विशेष महत्व रहा है। उन्होने कहा कि घर घर सर्वे के दौरान मेडिकल किट वितरण से लोग संक्रमण के प्रारम्भिक स्तर पर स्वस्थ हुए एवं गम्भीर स्थिति का सामना नहीं करना पडा। उन्होने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में विकेन्द्रीकरण से संक्रमण पर काबू किया जा सकेगा। राजस्व मंत्री चौधरी नागौर से वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।
इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कोरोनों के संक्रमण के दौरान मानव जीवन को बचाना बड़ी चुनौती थी, जिसे बेहतर प्रबंधन एवं चिकित्सा सुविधाओं तथा दानदाताओं, भामाशाहों, स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आसान किया गया। उन्होने कहा कि बाड़मेर में कोरोना काल में बेहतरीन कार्य किया गया, जिससे जिले के अलावा पड़ोसी जैसलमेर, जालोर, सिरोही के अलावा गुजरात के रोगीयों का भी उपचार किया गया।
  इस मौके पर बालोतरा विधायक मदन प्रजापत, शिव विधायक अमीन खां, चोहटन विधायक पदमाराम मेघवाल ने वर्चुअल जुड़कर मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं वेदांता रिसोर्सेज के चैयरमेन अनिल अग्रवाल एवं जेएसडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत जैन ने भी ऑनलाईन उपस्थित होकर राजस्थान सरकार के चिकित्सा प्रबंधन की सराहना की एवं हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
    वही जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दीपक माली, जिला कलक्टर लोक बन्धु, जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, केयर्न वेदान्ता, जेएसडब्लु के अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से रिमोट से बटन दबाकर लोकार्पण एवं शिल्यानस किए।
ये हुए लोकार्पण
1- वेदांता फील्ड हॉस्पिटल (अस्थाई), सी. सै. विद्यालय, बाड़मेर (100 बेड) (वेदांता समूह द्वारा)
2- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देताणी, गडरा रोड (30 बेड) (चिकित्सा विभाग द्वारा)
ये हुए शिलान्यास
1- आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और वार्ड राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी द्वारा)
2- ऑक्सीजन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा)
3- ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (नगर विकास न्यास द्वारा)
4- ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (राजस्थान रिफाइनरी द्वारा)
5- दो ऑक्सीजन प्लांट्स राजकीय नाहटा अस्पताल, बालोतरा (नगर परिषद द्वारा)
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प्रभारी मंत्री ने की कोविड चिकित्सा प्रबंधन की समीक्षा

 कार्ययोजना बना कर 45 प्लस का शत फीसदी टीकाकरण करे- विश्नोई

बाड़मेर, 4 जून। जिले के प्रभारी मंत्री तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि जिले में 45 प्लस आयुवर्ग के टीकाकरण से वंचित लोगों का डोर टू डोर सर्वे के दौरान चिन्हीकरण कर उनका युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित करें। वे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में कोरोना प्रबन्धन एवं टीकाकरण की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री विश्नोई ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं आमजन के जीवन की रक्षार्थ टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। जिले में 45 या उनसे अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए उपखण्ड स्तर पर कार्ययोजना बनाकर शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होनें कहा कि लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके लिए डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।
उन्होने राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वेक्सीनेशन के दौरान एक भी वैक्सीन खराब न हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि निर्धारित संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर ही वैक्सीन वॉयल खोला जाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में पेयजल, बिजली एवं चिकित्सा सुविधाओं की विस्तार के साथ समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने कहा कि गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल स्त्रोतों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि पेयजल किल्लत का सामना नहीं करना पडे।
इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कोरोना टीकाकरण गति में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा आमजन को कोरोना के दौर में वैक्सीन की महत्ता के बारे में जागरूक करने को कहा। वहीं जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाईड लॉकडाउन गाईड लाईन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलक्टर लोक बन्धु ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रबन्धों एवं टीकाकरण की प्रगति से अवगत कराया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने मॉडिफाईड लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जानकारी कराई।
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एमनेस्टी योजनान्तर्गत छूट की अंतिम तिथि 30 जनू तक

 वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने वालें को माना जाएगा डिफाल्टर

बाड़मेर, 4 जून। राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक बकाया कर पर शास्ति और ई-रवान्ना ओवरलोड चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अंतिम तिथि 30 जनू 2021 तक है। इसके उपरान्त वाहन स्वामियों को कर के मामनों में शास्ति सहित संपूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई-रवान्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा करानी होगी।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि 30 जून 2021 के बाद वाहन स्वामियों को सम्पूर्ण कर की राशि मय शास्ति जमा करानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा जिले में 2 टीमों का गठन किया गया है। उन्होनें बताया कि 30 जून तक वाहनों का बकाया कर नहीं जमा कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जाएगा। जिनके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम के नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर पर शास्ति वसूलने का प्रावधान है। खुर्द-बुर्द एवं नष्ट हो चुके वाहनों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट दिनांक के बाद के सम्पूर्ण कर एवं शास्ति में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि 30 जून 2021 से पहले बकाया कर जमा करवाकर पेनल्टी एवं ई-रवान्ना चालानों में एमनेस्टी छूट प्राप्त करें।
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गुरुवार, 3 जून 2021

मुख्यमंत्री गहलोत 4 जून को देंगे बाड़मेर को 17 करोड़ के 7 कार्यों की सौगात

 वर्चुअली होगा लोकार्पण, शिल्यानास, कार्यशुभारंभ समारोह

बाड़मेर बनेगा आक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर, बेहतर होंगी चिकित्सा सुविधाए

बाड़मेर, 3 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को दोपहर एक बजे वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बाड़मेर जिले को 17.11 करोड़ के 7 कार्यो की सौगात देंगे। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नाई समेत जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

  जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केयर्न वेदान्ता लिमिटेड द्वारा करीब 6 करोड़ की लागत से सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय स्टेशन रोड़ बाड़मेर परिसर में निर्मित 100 बेड के फील्ड हॉस्पीटल का लोकार्पण करेंगे। यह अस्थायी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। इसके आरंभ होने से जिला चिकित्सालय से सभी कोरोना रोगियों को यहां स्थानातरित करने से सामान्य रोगो का उपचार शुरू हो सकेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 399.74 लाख की लागत से निर्मित 30 बेड्स के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देताणी के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे।

उन्होने बताया कि शुक्रवार को ही नगर परिषद बालोतरा द्वारा राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा में 35.53 लाख की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा एवं 65 लाख के 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट्स तथा एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में एक करोड की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/27 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी दिन नगर विकास न्यास बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 35.53 की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 1.10 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट तथा जेएसडब्ल्यु भादरेश द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 3.66 करोड़ की लागत से बनने वाले मॉडुलर ऑपरेशन थियेटर एण्ड मॉर्डन पोस्ट ऑपरेशन वार्ड का शिलान्यास करेंगे।

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि उक्त कार्यो से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी तथा विभिन्न ऑक्सीजन प्लान्ट्स के निर्माण से जिला कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन की आपूर्ति की क्षमता में बढोतरी हो सकेगी, जिससे जिला आत्मनिर्भर हो सकेगा।

 जिला कलक्टर ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को शिलान्यास के पश्चात् उक्त कार्य तुरंत प्रारम्भ कर निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

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जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 507 लोगों पर लगा 69,700 रूपये का जुर्माना

 बाड़मेर, 03 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 2 जून को जिले में 507 व्यक्तियों से कुल 69,700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 319 व्यक्तियों से 33,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 18 व्यक्तियों से 8500 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, चौहटन में 19 व्यक्तियों से 6000 रूपये, सेड़वा में 17 व्यक्तियों से 2800 रूपये, सिणधरी में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, शिव में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, गडरारोड में 6 व्यक्तियों से 5500 रूपये, बालोतरा में 66 व्यक्तियों से 6800 रूपयेे, गुडामालानी में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, धोरीमन्ना में 2 व्यक्तियों से 300 रूपये तथा सिवाना में 47 व्यक्तियों से 4700 को मिलाकर कुल 507 व्यक्तियों से 69,700 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 78,210 व्यक्तियों से 1,33,43,576 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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45 प्लस का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें - लोक बंधु

 कोरेाना संक्रमण की रोकथाम को टीकाकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता


बाड़मेर, 3 जून। कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं आमजन के जीवन की रक्षार्थ टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। जिले में 45 या उनसे अधिक आयु वर्ग के समस्त लोगों के टीकाकरण के लिए उपखण्ड स्तर पर कार्ययोजना बनाकर शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलक्टर लोक बंधु ने वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में 45 वर्ष अथवा उससे अधिक आयुवर्ग के समस्त लोगों की बीएलओ अनुसार सूची तैयार करवाएं तथा सभी का टीकाकरण सुनिश्चित करवाएं। उन्होनें बताया कि जिले में 45 प्लस वर्ग में अभी तक 3.93 लाख लोगों को प्रथम डोज लगी है। उन्होनें बताया कि अभी तक इस वर्ग में 30 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज लगना शेष है। उन्होनें अधिकारियों को डोर-टू-डोर सर्वे में टीकाकरण को जोड़ते हुए, जिन्हे टीका नहीं लगा है ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका टीकाकरण सुनिश्चत करने के निर्देश दिए।
उन्होनें कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी अपने विभाग के समस्त 45 प्लस आयु वर्ग के कार्मिकों तथा उनके परिजनों का टीकाकरण सुनिश्चत करवाएं। उन्होने किसी राजकीय कार्मिकों के टीकाकरण के लिए प्रथक से साईट शुरू करवाने की बात कही। उन्होनें कहा कि लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके लिए डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।
इस दौरान उन्होनें कहा कि जिले में ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मत्यू कोरोना से हो गई हो, उन सभी को पालनहार योजना में जोड़ा जाकर उनकी हरसंभव सहायता की जाए। उन्होनें अधिकारियों को सतर्कता के साथ कोविड प्रबंधन को सौपें गए कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.एल.विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान उपस्थित रहे तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए जुडे रहे।
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आपदा प्रबंधन कार्ययोजना पर हुआ विचार-विमर्शआपदा प्रबंधन कार्ययोजना पर हुआ विचार-विमर्श

 दक्षिण पश्चिम मानसून 2021


विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों को दुरस्त रखने के निर्देश
बाड़मेर, 3 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून 2021 के मद्देनजर जिले में जल भराव/बाढ़ की संभावना को देखते हुए जन-धन की सुरक्षा की पूर्व तैयारियों के लिए गुरूवार को जिला कलक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होने सभी विभागीय अधिकारियों को उनके विभाग में उपलब्ध आवश्यक संसाधन एवं व्यवस्थाएं दुरस्त रखने के निर्देश दिए।
कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि विगत वर्षो के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समस्त विभाग अपने विभाग से संबंधित कार्याें की तैयारी पूरी कर लें। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बाढ़-बचाव से संबंधित सामग्री तथा अन्य सूचनाओं को अपडेट किया जाए। उन्होने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्हानें जर्जर हालात वाले राजकीय भवनों एवं विद्यालयों को चिन्हित करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, शिक्षा विभाग को जर्जर सरकारी स्कूल भवनों तथा जीर्ण-शीर्ण भवनों का चिन्हीकरण करने, डिस्कॉम को ढ़ीले तारों को कसने, ट्रांसफार्मरांे को सुरक्षित रखने तथा झाड़ियांे की कटाई करने, रसद विभाग को केरोसीन, डीजल, पेट्रोल एवं गैस तथा रसद सामग्री की निर्धारित मात्रा आरक्षित रखने, जलदाय विभाग को पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करने तथा परिवहन विभाग को वाहनों की आवश्यक उपलब्धता के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि आपदा प्रबन्धन के लिए मिट्टी के कटटांे को पर्याप्त मात्रा मंे रखा जाए, ताकि आपातकालीन स्थिति मंे उनका उपयोग किया जा सके।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने समस्त विभागों से दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 के संबंध में की गई पूर्व तैयारियों के संबंध में समीक्षा की। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने कहा कि विगत वर्ष के अनुभवों को ध्यान मे रखते हुए आपदा प्रबंधन के समस्त उपाय निर्धारित समयावधि मंे सुनिश्चित करें।
बैठक मंे जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.एल. विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए जुडे रहे।
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वर्चुअल लोकार्पण के दौरान बैठक व्यवस्था निर्धारित

 बाड़मेर, 3 जून। मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को वर्चुअल मोड से आयोजित होने वाले लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के प्रसारण एवं गणमान्य अतिथियों की बैठक व्यवस्था के लिए जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए है।

जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि सांसद, विधायक, नगर परिषद सभापति, केयर्न, वेदांता, जेएसडब्ल्यू एवं एचआरआरएल के प्रतिनिधियों के लिए कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं मीडियाकर्मी, जनप्रतिनिधि एवं अन्य आमंत्रित सदस्यों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर मे स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी कक्ष में बैठक व्यवस्था हेतु बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजीव गांधी सेवा केन्द्र बालोतरा में विधायक, सभापति, मीडियकर्मी, आमंत्रित गणमान्य अतिथियो की व्यवस्थाओं के लिए पचपदरा तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार को नियुक्त किया गया है। उन्होनें प्रभारी अधिकारियों को कोविड-19 के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजेशन आदि के मानकों का पालन करते हुए बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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मुख्यमंत्री गहलोत वेदान्ता फील्ड हॉस्पीटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देताणी का करेंगे लोकार्पण

 वर्चुअल लोकार्पण समारोह शुक्रवार को


पांच अन्य विकास कार्यो का होगा शिलान्यास,
कोरोना काल में बेहतर होंगी चिकित्सा सेवाएं, बढेगी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता
बाड़मेर, 3 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 जून, शुक्रवार को दोपहर 1 बजे वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बाड़मेर जिले को 17.11 करोड़ के कार्यो की सौगात देंगे, जिससे जिले में कोरोना काल मे स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होगी। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नाई समेत जिले के विधायक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केयर्न वेदान्ता लिमिटेड द्वारा करीब 6 करोड़ की लागत से सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय स्टेशन रोड़ बाड़मेर परिसर में निर्मित 100 बेड के फील्ड हॉस्पीटल का लोकार्पण करेंगे। यह अस्थायी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। इसके आरंभ होने से जिला चिकित्सालय से सभी कोरोना रोगियों को यहां स्थानातरित करने से सामान्य रोगो का उपचार शुरू हो सकेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 399.74 लाख की लागत से निर्मित 30 बेड्स के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देताणी के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे।
उन्होने बताया कि शुक्रवार को ही नगर परिषद बालोतरा द्वारा राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा में 35.53 लाख की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा एवं 65 लाख के 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट्स तथा एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में एक करोड की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/27 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी दिन नगर विकास न्यास बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 35.53 की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 1.10 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट तथा जेएसडब्ल्यु भादरेश द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 3.66 करोड़ की लागत से बनने वाले मॉडुलर ऑपरेशन थियेटर एण्ड मॉर्डन पोस्ट ऑपरेशन वार्ड का शिलान्यास करेंगे।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि उक्त कार्यो से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी तथा विभिन्न ऑक्सीजन प्लान्ट्स के निर्माण से जिले में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता में बढोतरी हो सकेगी। जिला कलक्टर ने अधिकारियों व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को शिलान्यास के पश्चात् उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
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बुधवार, 2 जून 2021

शुक्रवार को मुख्यमंत्री गहलोत बाड़मेर को देंगे 17 करोड़ के कार्यो की सौगात

 वर्चुअल होगा लोकार्पण समारोह


जिले में सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सेवाए, बढ़ेगी आक्सीजन उत्पादन क्षमता
बाड़मेर, 02 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 जून, शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बाड़मेर जिले को 17.11 करोड़ के कार्यो की सौगात देंगे, जिससे जिले में कोरोना काल मे स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होगी।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केयर्न वेदान्ता लिमिटेड द्वारा करीब 6 करोड़ की लागत से सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय स्टेशन रोड़ बाड़मेर परिसर में निर्मित 100 बेड के फील्ड हॉस्पीटल का लोकार्पण करेंगे। यह अस्थायी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। इसके आरंभ होने से जिला चिकित्सालय से सभी कोरोना रोगियों को यहां स्थानातरित करने से सामान्य रोगो का उपचार शुरू हो सकेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 399.74 लाख की लागत से निर्मित 30 बेड्स के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देताणी के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे।
उन्होने बताया कि शुक्रवार को ही नगर परिषद बालोतरा द्वारा राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा में 35.53 लाख की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा एवं 65 लाख के 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट्स तथा एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में एक करोड की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/27 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी दिन नगर विकास न्यास बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 35.53 की लागत से बनने वाले 50 सिलेण्डर प्रतिदिन/15 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट का शिलान्यास होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज बाड़मेर द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 1.10 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 सिलेण्डर प्रतिदिन/30 एम.क्युब प्रतिघण्टा क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट तथा जेएसडब्ल्यु भादरेश द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 3.66 करोड़ की लागत से बनने वाले मॉडुलर ऑपरेशन थियेटर एण्ड मॉर्डन पोस्ट ऑपरेशन वार्ड का शिलान्यास करेंगे।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि उक्त कार्यो से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी तथा विभिन्न ऑक्सीजन प्लान्ट्स के निर्माण से जिले में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता में बढोतरी हो सकेगी। इस संबंध में जिला कलक्टर ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को शिलान्यास के पश्चात् उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाकर निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
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उपभोक्ता दूरभाष के जरिये कर सकेंगे विद्युत संबंधी शिकायत

 बाड़मेर, 02 जून। सहायक अभियन्ता शहर द्वितीय डिस्कॉम के उपभोक्ता वि़द्युत संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर तथा लाइनमैन, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर से सम्पर्क कर सकेंगे।

सहायक अभियन्ता (शहर द्वितीय) डिस्कॉम अनिल चौधरी ने बताया कि सहायक अभियन्ता (शहर द्वितीय) डिस्कॉम के सभी उपभोक्ता घर में विद्युत सप्लाई नहीं होना, विद्युत पोल का टुटना, तार का टुटना इत्यादि विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री नम्बर 1800-180-6045/7849905885 पर सम्पर्क करें अथवा संबंधी लाईनमैन, कनिष्ट अभियन्ता शहरी क्षेत्र (9413359422), कनिष्ट अभियन्ता ग्रामीण क्षेत्र (9413382772) एवं सहायक अभियन्ता शहर द्वितीय (9413382766) पर शिकायत दर्ज करवाने के साथ ही संबंधित जीएसएस अनुसार अपनी शिकायत दर्ज करावें। उन्होने बताया कि रीको जीएसएस के नम्बर 9414058922, महावीर नगर जीएसएस के नम्बर 9414058917 तथा चौहटन चौराहा जीएसएस के नम्बर 9414058934 है।
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गुरूवार एवं शुक्रवार को जलापूर्ति बन्द रहेगी

 बाड़मेर, 02 जून। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना में आवश्यक रख रखाव के कारण गुरूवार 3 जून को प्रातः 6 बजे से शुक्रवार 4 जून को प्रातः 6 बजे तक पेयजल आपूर्ति बन्द रहेगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नगर खण्ड बाड़मेर के अधिशाषी अभयन्ता सतवीरसिंह यादव ने बताया कि शनिवार 5 जून को होने वाली सभी जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।
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जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 535 लोगों पर लगा 67,200 रूपये का जुर्माना

 बाड़मेर, 02 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार 1 जून को जिले में 535 व्यक्तियों से कुल 67,200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 346 व्यक्तियों से 39,100 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 1 व्यक्ति से 2000 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, चौहटन में 14 व्यक्तियों से 2800 रूपये, सेड़वा में 18 व्यक्तियों से 2600 रूपये, सिणधरी में 4 व्यक्तियों से 1200 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 1600 रूपये, गडरारोड में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 71 व्यक्तियों से 9300 रूपयेे, धोरीमन्ना में 10 व्यक्तियों से 1600 रूपये तथा सिवाना में 57 व्यक्तियों से 5900 को मिलाकर कुल 535 व्यक्तियों से 67,200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार तक 77,703 व्यक्तियों से 1,32,72,276 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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मंगलवार, 1 जून 2021

जिला कलक्टर ने की व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

 मॉडिफाईड अनलॉक गाईडलाईन की सख्ती से हो पालना - लोक बन्धु

 होम डिलिवरी को बढावा देने की हिदायत
बाड़मेर, 01 जून। जिला कलक्टर लोकबन्धु ने राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाईड अनलॉक गाईडलाईन की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। उन्होने बाजारों में भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए होम डिलिवरी को बढावा देने की हिदायत दी।
जिला कलक्टर लोकबन्धु ने मंगलवार को व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए बाजार में भीड़ पर नियंत्रण होना आवश्यक है। उन्होने कहा कि किराणा सहित अन्य सामग्री की होम डिलिवरी के लिए दुकानदारों के टेलीफोन/मोबाइल नम्बर का प्रसार प्रचार कर लोगों को आवश्यक सामग्री की होम डिलिवरी के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होेनेे उपखण्ड अधिकारियों एवं आयुक्त नगर परिषद को व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। 
उन्होने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फेस मास्क की सख्ती से पालना के साथ दुकानों के आगे गोले बनाकर ग्राहकों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से सैनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि बाजार खुलने पर व्यापारियों के संक्रमित होने की आंशका को देखते हुए पूर्ण सतर्कता के साथ राज्य सरकार द्वारा जारी एहतियाति उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को बाजारों का नियमित पर्यवेक्षण करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि निर्धारित समयावधि के उपरान्त दुकाने खुली रखने तथा गाईड लाईन की अवहेलना पर दुकानों को सीज करने की सख्त कार्यवाही की जाए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, अभय पालीवाल, श्रवण माहेश्वरी, वीरचन्द वडेरा, हंसराज कोटडिया सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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11 स्थानों पर खुलेंगे पशु शिविर, 1147 पशुओं का हो सकेगा संरक्षण

 बाड़मेर, 01 जून। जिले की शिव एवं गडरारोड तहसील क्षेत्रों में अभावग्रस्त गांवों में पशुधन के संरक्षण के लिए 11 स्थानों पर पशुशिविर खोले जाएंगे।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बन्धु ने बताया कि संवत् 2077 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोडे गये पशुओं के संरक्षण के लिए शिव तथा गडरारोड तहसील क्षेत्रों में कुल 11 स्थानों पर पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पशु शिविरों में 287 छोटे एवं 860 बड़े पशुओं सहित कुल 1147 पशुओं का संरक्षण हो सकेगा। उन्होने बताया कि शिव तहसील क्षेत्र में ग्राम बचियों की ढाणी, मतुओं की ढाणी, रूघानाड़ा, बिसूकला, सरस्वति नगर, लीकडी, करणीपुरा एवं झरी तथा गडरारोड तहसील क्षेत्र में ग्राम धामडली, लालासर एवं खानियानी में पशु शिविर खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।
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कृषकों को अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराने को 11 स्थानों पर चारा डिपो खोलने की स्वीकृति जारी

 बाड़मेर, 01 जून। अभाव संवत् 2077 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराने के उदृेश्य से शिव तहसील क्षेत्र में 11 स्थानों पर चारा डिपो खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बन्धु ने बताया कि शिव तहसील क्षेत्र में ग्राम हाथीसिंह का गांव, गॅूगा, बरियाड़ा, नेगरड़ा, धारवीकलां, झांफली, नीम्बला, लक्ष्मीपुरा, स्वामी का गांव, हड़वा एवं आकली में पशु चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।
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अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना

 बाड़मेर, 01 जून। पैकिंग दुध पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पचपदरा स्थित मैसर्स चौहान डेयरी से पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि पैकिंग दुध पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायत पर रसद विभाग के जॉच दल द्वारा डमी ग्राहक बनाकर पचपदरा स्थित मैसर्स चौहान डेयरी पर भेजा गया, जिससे दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूल की गई। उन्होने बताया कि विधिक माप अधिकारी महेश जांगिड़ द्वारा मैसर्स चौहान डेयरी पचपदरा पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मौके पर ही पंाच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
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आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त

 बाड़मेर, 01 जून। आबकारी विभाग बाड़मेर द्वारा चलाये जा रहे निरोधात्मक अभियान के तहत सोमवार को कानोड़, सुरा चारणान, खाखरलाई एवं सिवाना में अवैध शराब जब्त कर चार अभियुक्तों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत अभियोग पंजिबद्ध किये गये है।ै

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि आबकारी विभाग बाड़मेर द्वारा चलाये जा रहे निरोधात्मक अभियान के तहत सोमवार को सम्पूर्ण जिले में अवैध मदिरा विक्रय पर कार्यवाही करते हुए गांव कानोड, सूरा चारणान, खाखरलाई एवं सिवाना में अभियुक्त भीखसिंह, लखसिंह, सुमेरसिंह एवं नारणाराम के कब्जा से 54 अवैध देशी मदिरा पव्वे, 42 पव्वे आरएमएल जिन, 72 बोतल बीयर, 27 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद की गई तथा करीब 100 लीटर गुड एवं हरड से निर्मित उतेजित वॉश नष्ट कर अभियुक्तों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 व 16/54 के अन्तर्गत कुल चार अभियोग पंजिबद्ध किए गए। उन्होने बताया कि उक्त कार्यवाही में वृत बाड़मेर आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार, आबकारी निरोधक दल के पहराधिकारी रूपसिंह एवं कुन्नाराम, देराजराम, देवीसिंह, हुकमसिंह, चौखाराम, सुमेरसिंह मय आबकारी निरीक्षण दल शामिल रहें।
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जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 593 लोगों पर लगा 85,300 रूपये का जुर्माना

 बाड़मेर, 01 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 31 मई को जिले में 593 व्यक्तियों से कुल 85,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 375 व्यक्तियों से 49,400 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 व्यक्तियों से 1000 रूपये, बायतु में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये, चौहटन में 14 व्यक्तियों से 3600 रूपये, सेड़वा में 19 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सिणधरी में 14 व्यक्तियों से 2600 रूपये, शिव में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गडरारोड में 7 व्यक्तियों से 700 रूपये, बालोतरा में 84 व्यक्तियों से 13,100 रूपयेे, धोरीमन्ना में 3 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 66 व्यक्तियों से 10200 को मिलाकर कुल 593 व्यक्तियों से 85,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 77,168 व्यक्तियों से 1,32,06,676 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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जिले में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन

 व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट

सप्ताह में तीन दिन तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा
बाड़मेर, 01 जून। जिले में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए बुधवार से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय किया गया है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा।
मॉडिफाइड लॉकडाउन
प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
लोगों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल ब्वअपकपदवि.तंरंेजींद.हवअ.पद पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी- समारोह के लिए बंद रहेंगे।
सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल बन्द
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों व हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं एव दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।
मॉल एवं सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे
इसी तरह सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट एवं समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे। वहीं पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह जिले में समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, एवं लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन 10 से
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, टैªक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अनुमत गतिविधियां
जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। वहीं 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।
जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास म.पदजपउंजपवद के माध्यम से ैमस.िळमदमतंजम किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी। इसी तरह कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समितिध्नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम
अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ई मित्र 4 बजे तक खुलेंगे
ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4ः00 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन ;डथ्प्द्ध छठथ्ब् की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2ः00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
नरेगा कार्य चालू
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेेंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
मिठाई की दुकान, रेसटोरेंट खुलेंगे
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
राशन की दुकान पर अवकाश नही
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा। मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा।
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कोरोना प्रोटोकॉल पालना के लिए संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन

 बाड़मेर, 01 जून। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशानिर्देशों की पालना के लिए बाड़मेर शहर में 6 संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, पुलिस उप अधीक्षक नारायण सिंह, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी पुखराज टेलर एवं राजस्व निरीक्षक रणछोड़ सोनी के दल को राय कॉलोनी, जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन से नगर परिषद कार्यालय तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है। इसी प्रकार तहसीलदार प्रेम सिंह, थानाधिकारी प्रेम प्रकाश, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी भंवरलाल, पटवारी ओम प्रकाश, बॉर्डर होमगार्ड रतन सिंह एवं टीकमा राम के दल को नगर परिषद कार्यालय से पुराना बाजार होते हुए चौहटन चौराहा तक का क्षेत्र आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, पुलिस निरीक्षक रामनिवास, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी प्रीतमदास, बॉर्डर होमगार्ड बाबूलाल एवं अशोक कुमार के दल को चौहटन चौराहा से सिणधरी चौराहा एवं नेहरू नगर तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है। विकास अधिकारी सुखराम बिश्नोई, पुलिस निरीक्षक पर्वत सिंह, कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी भूराराम, नगर परिषद कनिष्ठ सहायक भूपेश शर्मा, बॉर्डर होमगार्ड समर्थ सिंह एवं भोमाराम को सिणधरी चौराहा से महावीर नगर एवं बलदेव नगर तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है। विकास अधिकारी सुरेश  कविया, सहायक अभियंता नगर परिषद पुखराज, कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी ऋषिकेश मीणा, सहायक कर्मचारी विशाल, बॉर्डर होमगार्ड सत्ताराम एवं पन्नाराम को अहिंसा चौराहा से माल गोदाम रोड व चौहटन चौराहा तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है तथा आरएएस सांवरमल, मंडी सचिव सुरेश मंगल, सुपरवाइजर कृषि उपज मंडी समिति पूनमचंद खोरवाल, राजस्व निरीक्षक नगर परिषद बिशन सिंह, बॉर्डर होमगार्ड पृथ्वी सिंह एवं रावताराम को सब्जी मंडी एवं कृषि उपज मंडी परिसर का क्षेत्र आवंटित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त संयुक्त प्रवर्तन दलों को उनको आवंटित क्षेत्र में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन एवं इसके तहत जुर्माना राशि वसूल किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी एवं मंडी परिसर आवंटित दल यहां प्रातः 4 से 11 बजे तक तथा अन्य दल उनको आवंटित क्षेत्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन अनुशासन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड  प्रोटोकोल की पालना सुनिश्चित कराने सहित भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...