शुक्रवार, 4 जून 2021

मॉडिफाईड लॉकडाउन गाईडलाईन उल्लंघन पर 475 लोगों से वसूला 59,400 का जुर्माना

बाड़मेर, 4 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 3 जून को जिले में 475 व्यक्तियों से कुल 59,400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 306 व्यक्तियों से 33,700 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 5 व्यक्तियों से 1000 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, चौहटन में 8 व्यक्तियों से 3900 रूपये, सेड़वा में 15 व्यक्तियों से 2200 रूपये, सिणधरी में 4 व्यक्तियों से 800 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड में 4 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 63 व्यक्तियों से 7200 रूपयेे, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 700 रूपये, सिवाना में 49 व्यक्तियों से 5300 रूपये तथा कृषि मंडी परिसर बाड़मेर में 7 व्यक्तियों से 3000 रूपये को मिलाकर कुल 475 व्यक्तियों से 59,400 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 78,685 व्यक्तियों से 1,34,02,976 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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