मंगलवार, 8 जून 2021

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 338 लोगों से वसूला 50,800 का जुर्माना

 बाड़मेर, 8 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 7 जून को जिले में 338 व्यक्तियों से कुल 50,800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 212 व्यक्तियों से 23,200 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 8200 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सेड़वा में 19 व्यक्तियों से 4600 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 1500 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 26 व्यक्तियों से 2800 रूपयेे, धोरीमन्ना में 15 व्यक्तियों से 3000 रूपये तथा सिवाना में 31 व्यक्तियों से 3100 रूपये को मिलाकर कुल 338 व्यक्तियों से 50,800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 80,233 व्यक्तियों से 1,36,18,076 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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