शुक्रवार, 15 मार्च 2019

जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ने किया मॉक पोल


जिला कलक्टर ने स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ पर मॉक पोल कर जागरूकता का संदेश दिया

                बाड़मेर, 15 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे स्थापित किए गए स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ पर मॉक पोल पर मतदाताआंे को जागरूकता का संदेश दिया।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा एवं जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह ने स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ पर मॉक पोल करने के साथ संधारित किए जा रहे रजिस्टर मंे उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंकित की। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बूथ पर नियुक्त कार्मिक अर्जुन कुमार एवं कैलाश जोशी से ईवीएम से मतदान तथा इसके उपरांत मुद्रित होने वाली पर्ची के वीवीपेट के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बारे मंे जानकारी ली। कार्मिकांे ने बताया कि ईवीएम से मतदान एवं वीवीपेट से सत्यापन को लेकर आमजन मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिदिन कई लोग मॉक पोल करने के लिए पहुंच रहे है। जिला कलक्टर गुप्ता ने निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदाता तक ईवीएम एवं वीवीपेट से मतदान करने संबंधित जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्हांेने जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनेटरिंग कमेटी की ओर से संपादित किए जा रहे कार्याें की जानकारी ली। इधर, बाड़मेर जिले मंे निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार शुक्रवार को आम मतदाताआंे के साथ विशेष रूप से दिव्यांगांे को मतदान प्रक्रिया से रूबरू कराया गया।






उपभोक्ताआंे को उनके अधिकारांे के बारे मंे जानकारी दें : गुप्ता


सूचना केन्द्र मंे जिला कलक्टर ने विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

                बाड़मेर, 15 मार्च। उपभोक्ताआंे को उनके अधिकारांे के साथ खाने-पीने की वस्तुआंे तथा पेट्रोल मंे मिलावट की जांच के बारे मंे सरल तरीके बताए जाए। ताकि आम आदमी आसानी से सही एवं गलत की जांच कर सके। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए यह बात कही। इससे पहले उन्हांेने प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताआंे को उनके अधिकारांे के बारे मंे जानकारी दी जाए। ताकि आमजन मंे उपभोक्ता अधिकारांे के प्रति जागरूकता मंे बढोतरी हो सके। उन्हांेने कहा कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के जरिए बाजार मंे उपभोक्ताआंे के साथ होने वाली धोखाधड़ी, मिलावटी सामान, कम नाप-तोल, अमानक वस्तुआंे की बिक्री के बारे मंे जागरूक किया जाए। इस दौरान जिला कलक्टर गुप्ता ने पेट्रोल एवं दूध मंे मिलावट की जांच तथा गैस चुल्हे के इस्तेमाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियांे की जानकारी ली। उन्हांेने  विभागीय अधिकारियांे से आमजन को इसके सरल तरीकांे से अवगत कराने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने प्रदर्शनी मंे जलदाय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, डिस्काम, डेयरी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रसद, चिकित्सा, बाट-माप विभाग समेत अन्य विभागांे की ओर से लगाई गई स्टालांे का अवलोकन करने के साथ इनसे जुड़ी जानकारी ली। उन्हांेने रसद विभाग की स्टाल पर पास मशीन से गेहूं एवं अन्य सामग्री के वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टाल पर पोषाहार, सप्ताह मंे प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित मीनू के बारे मंे उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआंे तथा विभागीय कार्मिकांे से जानकारी ली। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय, कंवराराम चौधरी, खेमाराम समेत विभिन्न विभागीय कार्मिक एवं आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले उन्हांेने फीता काटकर विश्व उपभोक्ता दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी शुभारंभ किया।







गुरुवार, 14 मार्च 2019

संपतियांे के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी


                बाड़मेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उनके मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर अवसर देने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनांे, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी सुविधाएं एवं संपतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना निषेध रहेगा। संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। निजी सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारियांे को कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

अधिकारियों-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश


                बाड़मेर, 14 मार्च। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान,गणना अभिकर्ता  के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने के लिए पाबन्द किया है। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनीतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने एक आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित, निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकांे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि पर लागू नहीं होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकेंगे। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने संबंधित थानाधिकारियांे को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अनुज्ञाधारी को वास्तव में अपनी जान माल का खतरा है तथा वह शस्त्र जमा कराने की छूट चाहता है तो उस अनुज्ञाधारी द्वारा व्यक्त कारणों की गहनता से जांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखें।

ईवीएम वीवीपेट को लेकर खासा उत्साह,सूचना केन्द्र मंे स्थाई बूथ प्रारंभ


                बाड़मेर, 14 मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आमजन मंे ईवीएम एवं वीवीपेट को लेकर आमजन मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाड़मेर जिले मंे आठ मोबाइल वैनांे के जरिए आमजन को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
                जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे स्थाई ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के प्रदर्शन के लिए स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ प्रारंभ किया गया है। यहां स्थाई मतदान जागरूकता बूथ मंे कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट तथा वीवीपेट मशीन के जीवंत प्रदर्शन के साथ आम नागरिक मतदान कर सकते है। इसके अलावा दिए गए अपने वोट की वीवीपेट मशीन पर जांच भी कर सकेंगे। बाड़मेर जिले मंे विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव मंे 2194 मतदान केन्द्रांे पर ईवीएम एवं वीवीपेट के जरिए मतदान होगा। बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र मंे दो एवं अन्य विधानसभा क्षेत्रांे मंे एक-एक मोबाइल वैन के जरिए मतदान केन्द्रांे एवं दूरदराज के गांवांे तथा ढाणियांे मंे पहुंचकर मतदाताआंे को ईवीएम से मतदान करने के बारे मंे जानकारी दी जा रही है। ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के लाइव डेमोन्सट्रेशन को लेकर ग्रामीणांे एवं महिलाआंे मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव मंे भी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपेट मशीन का इस्तेमाल होगा। इसमंे मतदान करने के बाद मतदाता अगले सात सैकंड तक स्क्रीन में यह देख सकता है कि उसने किस प्रत्याशी को वोट किया है। बटन मतदाता की मनचाही जगह पर दबा है अथवा नहीं। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ संबंधित व्यक्ति यह पता चल जाता है कि उसका मत कौनसे उम्मीदवार को गया है। इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि स्वीप के तहत लाइव डेमोन्सट्रेशन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियांे को पर्याप्त मात्रा मंे कंट्रोल यूनिट, बैलेट एवं वीवीपीएटी मशीनें प्रदान कर दी गई है। गुरूवार को चुनाव विभाग के निर्देशानुसार विशेषतौर पर बुजुगों को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे बताया गया।
क्या है वीवीपेट : वोटर वेरीफिएबल पेपर आडिट ट्रेल ईवीएम के साथ संबद्ध स्वतंत्र प्रणाली है, जिससे मतदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनके मत यथा अभिप्रेत डाले गए हैं। वीवीपीएटी में एक पिं्रटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्लेट यूनिट (वीएसडीयू) होती है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट की बैटरी पर चलती है। कंट्रोल यूनिट एवं वीएसडीयू पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है तथा बैलेट यूनिट एवं पिं्रटर को मतदान कंपार्टमेंट में रखा जाता है। बटन दबाकर मतदान करने पर निर्वाचक मतदान प्रकोष्ठ के अन्दर मतदान यूनिट के साथ रखे पिं्रटर की पारदर्शी खिडकी से पिं्रटर के ड्रॉप बाक्स में ऐसे कागज की पर्ची कटकर गिरने के पूर्व उस अभ्यर्थी का क्रम संख्यांक नाम और चिन्ह जिसे उसने अपना मत दिया है, कागज दर्शित करने वाली मुद्रित कागज की पर्ची देखने में समर्थ होगा।












मंगलवार, 12 मार्च 2019

बाड़मेर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए निषेधाज्ञा लागू

बाड़मेर, 12 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में 12 मार्च से निषेधाज्ञा जारी की है जो आगामी 10 मई, 2019 तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में लोकसभा आम चुनाव के दौरान सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि यह निषेधाज्ञा सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के  लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोकशान्ति विक्षुब्ध हो किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इसी तरह किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति के समर्थन या विरोध में निजी एवं सार्वजनिक, राजकीय सम्पतियों पर किसी भी तरह के नारे लेखन या चुनाव प्रतीकों का चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों को विरूपित करेगा।
उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा तथा सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए दस से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा या चलाएगा । मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा । उनके मुताबिक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने-ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा एवं न ही लेकर चलेगा , किन्तु यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों, अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जायेगा । यह आदेश 12 मार्च से 10 मई, 2019 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

शहर के कुछ भागों में रहेगी जलापूर्ति बंद

बाड़मेर, 12 मार्च। न्यू के के होटल के पास लीकेज को ठीक करने के लिए शहर के उच्च जलाशयों से जुडे मौहल्लों की जलापूर्ति आगामी दो दिन तक बाधित रहेगी।
जन स्वास्थ्य एवं अभि. विभाग के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां के बताया कि जीरो पॉइंट हैडवर्क्स से कारेलिनाड़ी को जाने वाली मुख्य 500 एमएम डीएल एवं 250 एमएम डीएल पाइप लाइन पर न्यू के के होटल के पास लीकेज ठीक करने के लिए इस पर निर्भर रीको, कृषि मंडी, विष्णु कॉलोनी, शास्त्रीनगर, जोगियों की दड़ी, कारेलिनाडी, डोलाडूंगरी, गांधीचौक, बलदेव नगर, महावीर नगर कॉलोनी, महावीर नगर कैंपस एवं स्टेडियम उच्च जलाशयों से जुडे मौहल्लों की जलापूर्ति आगामी दो दिन बाधित रहेगी।

108 एवं 104 अत्यावश्यक सेवा घोषित

बाड़मेर,12 मार्च। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं को आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 मंे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तुरन्त प्रभाव से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक जुड़वा सकते है मतदाता सूची मंे नाम

बाड़मेर, 12 मार्च। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक पात्र व्यक्ति अपने नाम मतदाता सूची मंे जुड़वा सकते है। लोकसभा आम चुनाव 2019 मंे मतदान के लिए मतदाता को वोटर स्लिप के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची मंे जुड़ने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए नामांकन दाखिल होने के दस दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि मतदाता अपना नाम निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार ‘राज इलेक्शन’ एप एवं सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर भी खोज सकते हैं। इसके अलावा किसी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चैक कर सकते हैं। उन्हांेने बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने सभी दलों से अपेक्षा की कि वे भी अपने स्तर पर इसकी जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएं। उन्हांेने पात्र मतदाताआंे के नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलांे के बीएलए एवं आमजन से सहयोग करने की अपील की है। इसके अलावा समस्त राजनीतिक दलांे से भी अपनी जन सभाओं, रैलियों, वाहन आदि के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर ली जाने वाली समस्त प्रकार की अनुमतियां समय रहते प्राप्त कर सहयोग करने का अनुरोध किया है।

स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत, मतदाताआंे तक पहुंचेगा मताधिकार का संदेश

-बाड़मेर मंे मतदाताआंे को जागरूक करने के लिए संचालित की जा रही है आठ स्वीप मोबाइल वैन

बाड़मेर, 12 मार्च। बाड़मेर जिले मंे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर लोकसभा चुनाव के संबंध मंे आमजन तक मताधिकार का संदेश पहुंचाने के लिए स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप मोबाइल वैन के जरिए मतदाताआंे को ईवीएम से मतदान एवं वीवीपेट से संबंधित उम्मीदवार को मतदान की पुष्टि होने संबंधित जानकारी दी जा रही है।
बाड़मेर जिले के सिवाना, बाड़मेर, बालोतरा, चौहटन समेत अन्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत के साथ इसका रूट चार्ट निर्धारित किया गया है। यह स्वीप मोबाइल वैन प्रतिदिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के 3-4 मतदान केन्द्रांे पर पहुंचकर मतदाताआंे को जागरूक करेगी। मंगलवार को बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने स्वीप मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विकास अधिकारी कैलाश चौधरी ने स्वीप मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार विभिन्न स्थानांे पर पहुंचकर आमजन को मतदाता जागरूकता का संदेश देगी। स्वीप मोबाइल वैन मंे चुनाव प्रक्रिया से प्रशिक्षित कार्मिकांे के साथ ईवीएम एवं वीवीपेट उपलब्ध रहेगी। सिवाना एवं चौहटन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रांे एवं अन्य स्थानांे पर आमजन को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी दी गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बुधवार से सूचना केन्द्र मंे स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ की शुरूआत होगी। इसके जरिए जिला मुख्यालय पर आने वाले मतदाताआंे को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी।

सोमवार, 11 मार्च 2019

विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी 15 को


                बाड़मेर, 11 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए जिला सूचना केन्द्र में प्रातः 9 बजे से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
                जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ताओं को जागृत करने, उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में अवगत कराने, उपभोग्य वस्तुओं के माप के तरीके, गुणवता की जांच की प्रक्रिया, सेवाओं में दोष के प्रकार बताने से संबंधित व्यवहारिक जानकारी के लिए जिला सूचना केन्द्र में 15 मार्च को प्रातः 9 बजे से एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

आचार संहिता मंे मीडिया पूर्ण सजगता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं : शर्मा


राजनीतिक दलांे एवं मीडिया के प्रतिनिधियांे को आचार संहिता के विविध पहलूआंे से रूबरू कराया

                बाड़मेर, 11 मार्च। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया पूर्ण सजगता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने सोमवार को सूचना केन्द्र मंे आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रदेश मंे पहले चरण की अधिसूचना 2 अप्रेल को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने का कार्य प्रारंभ होगा। उन्हांेने बताया कि 9 अप्रेल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके उपरांत 10 अप्रेल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 12 अप्रेल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बाड़मेर जिले मंे जिले में स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लोकसभा चुनाव मंे बाड़मेर जिले मंे 2194 मतदान केन्द्रांे पर 17 लाख 26 मतदाता मतदान कर सकेंगे। उन्हांेने बताया कि लोकसभा चुनाव में केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। इसके अलावा विभिन्न उड़नदस्तांे एवं अन्य टीमांे ने मोनेटरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले पिं्रटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सहयोग करने की अपील की। उन्हांेने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों तथा उनके प्रत्याशियों के की ओर से समाचार पत्रों में दी जाने वाली पेड न्यूज पर गहनता से नजर रखी जाएगी। साथ ही पेड न्यूज के मामले पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खर्चे में इसको शामिल किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगी। उन्हांेने कहा कि इलेक्ट्रोनिक, बल्क एसएमएस एवं सोशियल मीडिया में प्रसारण के लिए विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोशियल मीडिया पर अपूर्ण एवं भ्रमित करने वाले समाचार प्रसारित नहीं करें तथा किसी भी समाचार की सत्यता की जानकारी के लिए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क के पश्चात् ही समाचार प्रकाशित करें। उन्हांेने कहा कि पिं्रट मीडिया मंे प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनांे के लिए अधिप्रमाणन कमेटी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। उन्हांेने बताया कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय की सीमा 70 लाख रुपए है। चुनाव व्यय के मॉनिटरिंग के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिले में चुनाव व्यय की मॉनिटरिंग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़न दस्ते, सहायक निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक, वीडियो अवलोकन टीम और वीडियो सर्विलांस टीम के माध्यम से मोनेटरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी एवं अस्टिटेंट प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एन.सी.चन्द्रोदय उपस्थित रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता के विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान राजस्व अपील अधिकारी नखतदान एवं सोहनलाल चौधरी, जगदीश चौधरी, नानकदास धारीवाल समेत विभिन्न राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इपिक कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान : लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्हांेने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं मानी जाएगी।







गुरुवार, 7 मार्च 2019

निर्वाचन कार्य मंे लापरवाही बरतने पर बीएलओ निलम्बित

बाडमेर, 07 मार्च। मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित रहने एवं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बूथ लेवल अधिकारी को निलम्बित किया गया है।
 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बाडमेंर नीरज मिश्र ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राज0 जयपुर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बाड़मेर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे मतदाता सत्यापन एवं सूचना कार्यक्रम (टटप्च्) के अन्तर्गत 02 व 03 मार्च 2019 को मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित रहने एवं बार-बार निर्देषित करने के बाद भी बीएलओं का कार्य जानबूझकर नहीं करने के कारण श्री महेन्द्र कुमार, शारीरिक शिक्षक, बूथ लेवल अधिकारी भांग सं0 116 पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर, बाड़मेर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया हैं।
उन्होने बताया कि बीएलओं को निलम्बित करते हुए उसका मुख्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) बाड़मेर के कार्यालय में किया गया हैं।

बाड़मेर के 2741 गांव अभावग्रस्त घोषित


बाड़मेर, 07 मार्च। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर बाड़मेर समेत प्रदेश के 9 जिलों के 5 हजार 555 गांवों को अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया है।
                आदेशानुसार अभावग्रस्त घोषित किये गए गांवों में बाड़मेर जिले के 2741 गांव, बीकानेर जिले के 189 गांव, जैसलमेर के 806, जालोर के 680, जोधपुर के 554, हनुमानगढ़ के 171, पाली के 80, चूरू के 163 तथा नागौर जिले के 171 गांव शामिल हैं। राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित इन गांवों में अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 नवम्बर, 2018 से 6 माह तक भू-राजस्व वसूली स्थगित करनेे की स्वीकृति प्रदान की है।

शहीदांे के परिजनांे के लिए ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 3 लाख का चैक सौंपा


बाड़मेर, 07 मार्च। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ बाड़मेर शाखा ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों के लिए जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता को सीआरपीएफ वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम 303100 रूपए का चैक सौंपा।
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष मूलाराम पूनिया, जिला संयोजक ओमप्रकाश जांगिड़, पंचायत प्रसार अधिकारी ओकारदान बारहठ, ग्राम विकास अधिकारी गिरधरसिंह उंडखा ने जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता को सीआरपीएफ वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम चैक सौंपा। जिला कलक्टर गुप्ता ने ग्राम विकास अधिकारी संघ के इस प्रयास की सराहना की। जिलाध्यक्ष मूलाराम पूनिया ने बताया कि शहीदांे के परिवारांे के सम्मान मंे बाड़मेर जिले की 12 पंचायत समितियांे के 199 ग्राम विकास अधिकारियांे से यह राशि एकत्रित की गई है। इसके अलावा 85 हजार रूपए प्रदेश संगठन के माध्यम से राजस्थान के शहीदांे के परिजनों के लिए भिजवाए जा चुके है। उनके मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी संघ बाड़मेर पंचायत समिति से 76100, बालोतरा से 38 हजार, धोरीमन्ना से 42 हजार, सेड़वा से 41 हजार, गुड़ामालानी से 26 हजार, सिवाना से 42 हजार, समदड़ी एवं कल्याणपुर से 20-20 हजार, चौहटन से 30 हजार, पाटोदी से 14 हजार, सिणधरी से 29 हजार एवं रामसर से 10 हजार रूपए की राशि एकत्रित की गई है।

12 पाक विस्थपितों को आज वितरित होंगे भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र


बाड़मेर, 07 मार्च। बाड़मेर जिले में निवासरत 12 पाक विस्थापितों को गृह विभाग ने भारतीय नागरिकता देने का निर्णय किया गया है। इनको शुक्रवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित शिविर के दौरान मूल नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पाक विस्थापित  हमीरसिंह पुत्र उदयसिंह, पदमसिंह पुत्र कल्याणसिंह, दलपतसिंह पुत्र डूंगरसिंह, श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी हितेंद्रसिंह, दरबारसिंह पुत्र कल्याण सिंह, श्रीमती पारस बाई पत्नी भीमसिंह, श्रीमती एवनबाई पत्नी राजपालसिंह, श्रीमती कविता बाई पत्नी सुरेन्द्रसिंह, श्रीमती उगम उर्फ पुस्त बाई पत्नी देवेन्द्रसिंह, मोहरसिंह पुत्र गोकुल सिंह, श्रीमती नखतकंवर पुत्री गोरधन सिंह, श्रीमती लालूबाई पुत्री वाघो जी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई हैं। इनको शुक्रवार को शिविर के दौरान जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।

मार्च माह मंे आयोजित होने वाली बैठकांे का कार्यक्रम निर्धारित


बाड़मेर, 07 मार्च। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता मंे मार्च माह मंे आयोजित होने वाली बैठकांे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस दौरान संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि 11 मार्च को दोपहर 12.30 बजे जिला स्तरीय मध्यान्ह भोजन समीक्षा एवं संचालन समिति, जिला स्तरीय निष्पादन समिति एवं शाम 4 बजे बागवानी विकास समिति आत्मा एवं कृषि विकास समिति की बैठक आयोजित होगी। उन्हांेने बताया कि 14 फरवरी को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे जिला स्तरीय जन सुनवाई तथा सतर्कता समिति की बैठक आयोजित होगी। इसी तरह 18 मार्च को दोपहर 12.30 बजे जिला परिषद की ओर से संचालित समस्त विकास योजनाआंे, संपूर्ण स्वच्छता, सांसद, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्शन क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की समीक्षा बैठक,दोपहर 3 बजे जिला पैरोल सलाहकार समिति एवं सांय 5 बजे जिला बाल संरक्षण इकाई समिति की बैठक आयोजित होगी। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि 25 मार्च को दोपहर 12.30 बजे जिला स्वास्थ्य समिति एवं सांय 4 बजे पाक विस्थापितांे की समस्याआंे के समाधान की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित होगी। उन्हांेने बताया कि 27 मार्च को दोपहर 2 बजे बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति एवं दोपहर 3 बजे जिला पर्यटन एवं मेला विकास समिति तथा सांय 4.30 बजे जिला पर्यावरण समिति, परिसंकटमय अपशिष्टांे के व्ययन स्थल के चयन के लिए गठित समिति, राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर अंकुश एवं संरक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित होगी। उनके मुताबिक 28 मार्च को प्रातः 11 बजे एकीकृत सुरक्षा रेस्पोन्स समिति एवं दोपहर 12 बजे आतंरिक सुरक्षा समिति की बैठक, सांय 5 बजे जिला औद्योगिक सलाहकार समिति तथा जिला स्तरीय सर्वाधिकार समिति की बैठक आयोजित होगी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय समारोह शुक्रवार को


बाड़मेर, 07 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिकारिता विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भगवान महावीर टाउन हाल मंे शुक्रवार को प्रातः 11 बजे जिला स्तरीय समारोह आयोजित होगा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियांे के आयोजन के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकांे को सम्मानित किया जाएगा।
                महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह मंे बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्हांेने बताया कि जिला स्तरीय समारोह मंे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियां, साथिनांे के साथ बड़ी तादाद मंे महिलाएं शामिल होगी। इस दौरान महिलाआंे से संबंधित विभिन्न मुददांे कन्या भू्रण हत्या, बाल विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढाओ से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमांे की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके अलावा विभाग मंे उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकांे को माता यशोदा पुरस्कार, जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्हांेने अधिकाधिक आमजन से इस कार्यक्रम मंे उपस्थित होने की अपील की है।

बुधवार, 6 मार्च 2019

पेंशन प्रकरणों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को


बाड़मेर, 06 मार्च। जिला स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार 8 मार्च को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स क़़क्ष में आयोजित की जाएगी।
                लेखा अनुभाग कलक्टर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने तथा निर्धारित दिनांक को पूर्ण सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा है। 

एड्स पीडितों के लिए शिविर का आयोजन शुक्रवार को


बाड़मेर, 06 मार्च। एचआईवी संक्रमित एवं एड्स पीडितों को सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जोडने के लिए शुक्रवार 8 मार्च को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर में प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा।
                मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि समस्त योग्य पीएलएचआईवी को सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं जैसेे पालनहार योजना, अन्त्योदय योजना, विधवा पेंशन एवं बस कन्शेसन योजना से जोडने के लिए शुक्रवार को राजकीय चिकित्सालय के नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर में प्रातः 10 से सांय 4 बजे तक कैम्प आयोजित किया जाएगा। 

परीक्षा केन्द्रो के नियमित निरीक्षण के निर्देश


संवदेनशील, अतिसंवेदनशील तथा निजी परीक्षा केन्द्रो पर कडी व्यवस्था के निर्देश

बाड़मेर, 06 मार्च। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वार्षिक परीक्षाएं गुरूवार से प्रारंभ होने जा रही है। राज्य मे 7 मार्च से उच्च माध्यमिक परीक्षाए तथा 14 मार्च से माध्यमिक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है।
                कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने  बताया कि बाड़मेर जिले में रा.उ.मा.वि. सवाऊ पदमसिंह, रानीगांव, विशाला, सनावड़ा, कानोड़, अरनियाली, मांगता, सियानी परीक्षा केन्द्र संवेदनशील तथा रा.उ.मा.वि. कल्याणपुर, माहाबार, करमावास, परीक्षा केन्द्र अतिसंवदेनशील है। इसी प्रकार शान्ति निकेतन उ.मा.वि. बालोतरा, नवकार वि.म.उ.मा.वि. बालोतरा, संस्कारधाम विद्यापीठ उ.मा.वि. गुडामालानी, सरस्वती वि.म.मा.वि. भींयाड़, सरस्वती वि.म.उ.मा.वि. इन्द्रा नगर बाड़मेर, वर्द्धमान आदर्श वि.म.मा.वि. बालोतरा, मदर टेरेसा पब्लिक उ.मा.वि. बालोतरा एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उ.मा.वि. बालोतरा निजी परीक्षा केन्द्र है। उन्होने इन परीक्षा केन्द्रों पर सामुहिक नकल, उपद्रव अथवा घेराव की स्थिति की आशंका के मद्देनजर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदारों को प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के समुचित उपाय करने एवं परीक्षा के दौरान इनका नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।

कठिन परिस्थितियों में सरकार आपके साथ - मुख्यमंत्री


राणासर में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को किया संबोधित

बाडमेर, 06 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर प्रबंधन से प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों के लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों के लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। अपने जज्बे से इन परिस्थितियों का वे डटकर मुकाबला करते हैं। 
                श्री गहलोत ने बाड़मेर जिले के राणासर गांव मंे बुधवार को ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी प्रदेश में अकाल, सूखा, सीमा पर तनाव जैसे हालातों में उन्हें सीमा क्षेत्र में आने का मौका मिला है। उन्हांेने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आप कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। अकाल में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। सरकार का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आमजन से रूबरू होने के साथ हमारे बहादुर जवानों की हौसला अफजाई करने उनके बीच जाऊं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों के त्याग एवं बलिदान के जज्बे को वे सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति मंे राज्य सरकार एवं जनता आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल परिवहन, पशुओं के लिए पशु शिविर तथा चारा डिपो के कार्य शीघ्र शुरू किये जाएंगे।
राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश में आम जनता की सरकार है और वह सभी वर्गों के कल्याण के लिए फैसले ले रही है। गरीबों को एक रूपये प्रति किलो गेहूं, किसान ऋण माफी तथा वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि जैसे फैसले लिए गए हैं। शिव विधायक अमीन खां ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत कारगिल युद्ध के समय भी इस क्षेत्र में आये थे और मुनाबाव चौकी में रात्रि विश्राम किया था। समारोह में विधायक श्री पदमाराम मेघवाल, जिला कलक्टर श्री हिमांशु गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राशि डोगरा डूडी, सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक श्री गुरपालसिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे। जिला परिषद सदस्य श्री फतेह मोहम्मद ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
बाड़मेर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने शिव विधायक अमीन खान के देताणी स्थित निवास स्थान पर पहुंचकर विभिन्न स्थानीय मुददांे पर विचार-विमर्श किया। इससे पहले श्री गहलोत का उतरलाई पहुंचने पर राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, विधायक श्री हेमाराम चौधरी, श्री मेवाराम जैन, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक सचिन मितल समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियांे एवं प्रशासनिक अधिकारियांे ने स्वागत किया।

पूरा प्रदेश सरहद पर तैनात जवानों के साथ : मुख्यमंत्री


मुख्यमंत्री ने गडरा रोड और बाबलीयान सीमा चौकी पर जवानों का हौसला बढ़ाया

बाड़मेर, 06 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान विपरीत परिस्थितियों में देश प्रेम का जज्बा रखते हुए दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि वे सरहद पर जवानों से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरा प्रदेश सरहद पर तैनात जवानों के साथ है।
श्री गहलोत ने बुधवार को बाड़मेर जिले में गडरा रोड एवं जैसलमेर जिले में बाबलीयान सीमा चौकी पर जवानों से रूबरू होते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान गर्मी में 50 डिग्री तापमान एवं कंपकंपाती सर्दी में यहां ड्यूटी करते हैं। पूरे देशवासियों को उन पर गर्व है। यहां सीमा सुरक्षा बल, सेना एवं जिला प्रशासन में अच्छा तालमेल बना हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में जवानों की जितनी हौसला अफजाई की जाए कम है। कश्मीर में जवानों पर आतंकी हमले के बाद सरहद पर अलग तरह की परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन जवान हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों को अधिक सुविधाएं मिल सकें। इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रत्येक सेक्टर में 11 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की ओर से सीमा सुरक्षा बल वाहिनी के लिए स्मृति चिन्ह एवं जवानों के लिए फल भेंट किए गए। उन्होंने सीमा चौकी पर स्थित व्यू पॉइंट से सरहद का जायजा भी लिया। सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक श्री गुरपाल सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। उन्होंने बीएसएफ के गौरवपूर्ण इतिहास एवं सीमा सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद, विधायक श्री अमीन खान, श्री मेवाराम जैन, श्री पदमाराम मेघवाल, रूपाराम धनदेव सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मंगलवार, 5 मार्च 2019

शर्मा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर का पदभार संभाला


बाड़मेर, 05 मार्च। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर का पदभार संभाला। जोधपुर विकास प्राधिकरण मंे विशेषाधिकारी के तौर पर कार्यरत शर्मा का कुछ दिन पूर्व बाड़मेर अतिरिक्त जिला कलक्टर के पद पर स्थानांतरण हुआ था।
शर्मा ने कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर अंजुम ताहिर सम्मा से पदभार ग्रहण किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा इससे पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण मंे विशेषाधिकारी, उपखंड अधिकारी फलोदी, बाड़मेर एवं ओसिया के अलावा विभिन्न स्थानांे पर उप पंजीयक एवं तहसीलदार के रूप मंे सेवाएं दे चुके है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बाड़मेर आएंगे


बाड़मेर, 05 मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को बाड़मेर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत गडरारोड़ सीमा चौकी की विजिट करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को प्रातः 11 बजे विशेष विमान से जयपुर से प्रस्थान कर 11.45 बजे उत्तरलाई हवाई स्टेशन पहुंचेंगे। जहां से हेलीकाप्टर के जरिए दोपहर 12 बजे प्रस्थान कर 12.30 राणासर पहुंचेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री गहलोत दोपहर 12.45 बजे सड़क मार्ग से रवाना होकर 1 बजे गडरारोड़ सीमा चौकी पहुंचेंगे। जहां दोपहर 2.30 बजे तक सीमा चौकी की विजिट के बाद गहलोत दोपहर 2.45 बजे राणासर पहुंचेंगे। इसके उपरांत उनका दोपहर 2.50 बजे हेलीकाप्टर के जरिए तनोट प्रस्थान करने का कार्यक्रम निर्धारित है। जहां बीएसएफ चैक पोस्ट की विजिट एवं मंदिर दर्शन के बाद रात्रि विश्राम करेंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ

बाड़मेर, 05 मार्च। केन्द्र सरकार की असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ मंगलवार प्रातः पंचायत समिति बाड़मेर के सभागर में जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल के मुख्य आतिथ्य एवं मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें श्रमिकों एवं सीएससी सेन्टर संचालकों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल ने कहा कि श्रमिक ही राष्ट्र निर्माण करते है अतः इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इस प्रकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम के प्रारम्भ में सीएससी के जिला प्रबन्धक राजवीर चारण के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हर एक ग्राम पंचायत पर सीएससी सेन्टर उपलब्ध है जहां श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उन्होने बताया कि यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इसमे रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड-डे-मील कामगार, बोझ उठाने वाले, ईंट भट्टा कामगार, मोची, कूडा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले, स्वयं का काम करने वाले, खेतिहार, निर्माण कामगार, बीडी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमडा कामगार, ऑडियो विजुअल कामगार या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वालों के लिए है।
इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़मेर प्रधान पुष्पा चौधरी, श्रम विभाग के सहायक आयुक्त रूपा राम, ईएसआईसी के नोडल अधिकारी के.सी. मीणा, गिरीश भोजवानी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहायक निदेशन नानकचन्द चन्द्रोदय, बाडमेर विकास अधिकारी कैलाश चौधरी, श्रम विभाग के जिला प्रबन्धक नितेश कुमावत, श्रम निरीक्षक मगाराम, मूलाराम, माधव गोस्वामी, मुकेश राजपुरोहित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम निरीक्षक रामचन्द्र गढवीर ने किया।


राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को


बाड़मेर, 05 मार्च I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाड़मेर एवं चौहटन के समस्त न्यायालयों में 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
तालुका विधिक सेवा समिति बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेन्द्र खरे ने बताया कि दिनांक मार्च माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध ए अंतर्गत धारा एन.आई.एक्ट 138 ए पराक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद एवं अन्य सिविल मामले किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि का निस्तारण किया जाएगा। पक्षकारान अपने अधिवक्तागण के जरिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आसानी से निस्तारण करवा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक प्रकरण से संबंधित जिन प्रकरणों में विधिनुकूल राजीनामा कर सकते हैं, उन्हीं प्रकरणों में पक्षकारान के निवेदन पर उनके प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। जिससे प्रत्येक इच्छुक पक्ष को इसका फायदा मिलेगा, इसके लिए बाड़मेर एवं चौहटन स्थित समस्त न्यायालयों की ओर से नोटिस, सम्मन भी संबंधित तारीख पेशी के पक्षकारान को जारी किए गए हैं। जिन पक्षकारान को नोटिस, सम्मन प्राप्त नहीं होते हैं वे भी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का जरिए लोक अदालत राजीनामा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारान के पुराने लम्बित बैंक से संबंधित प्रकरणों में आपसी समझाइस से राजीनामा करवाते हुए फैसले करवाए जाएंगे। उनके मुताबिक इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त स्थानीय अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण एंव सामाजिक कार्यकर्त्ता की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है।

आवास निर्माण के कार्य मंे तेजी लाने एवं पात्र व्यक्तियांे के नाम जोड़ने के निर्देश


मनरेगा के तहत प्राप्त प्रस्तावांे की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी करना सुनिश्चित करें

बाड़मेर, 05 मार्च। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना समेत 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य मंे तेजी लाने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत जिन 76 हजार पात्र परिवारों के नाम अपलोड होने से वंचित रह गये थे। उनको अपलोड करने का कार्य प्राथमिकता से निष्पादित किया जाए। उन्हांेने कहा कि नए पात्र परिवारों के नाम 7 मार्च तक जोड़ दें, क्योंकि इन पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। उन्हांेने कहा कि जिन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने 28 फरवरी तक ग्राम पंचायतों से मनरेगा के तहत कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की है, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश मंे 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चारागाह विकास के 6199, आदर्श तालाब के 6275, श्मशान, कब्रिस्तान के 6063, खेल मैदान के 6961 एवं फार्म पौण्ड तथा टांकों के 1 लाख 15 हजार 458 कार्यों एवं सड़क एवं नाली निर्माण के 11208 कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतांे से प्राप्त शेष प्रस्तावों की स्वीकृतियां तत्काल जारी करना सुनिश्चित करें। ताकि कार्य प्रारम्भ होने के साथ ग्रामीणों को निरन्तर रोजगार मिलता रहे। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक 37 हजार 809 आवास बनने की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे को निर्देश दिए कि वे इस कार्य में तेजी लाए, ताकि पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके। उन्हांेने बूंदी एवं भीलवाड़ा जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल मौके पर जाकर आवास निर्माण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा समस्त व्यक्तिगत शौचालयांे का भुगतान 20 मार्च तक करने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आईईसी टायलेट का निर्माण करवाने के लिए निर्देशित किया गया। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बाड़मेर जिले की ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान परियोजना अधिकारी लेखा मेवाराम बालन, ताराचंद चौहान, अधिशाषी अभियंता भेराराम विश्नोई, मोहनलाल मीणा,सहायक अभियंता राजेन्द्रसिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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