बाड़मेर, 05 मार्च I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाड़मेर
एवं चौहटन के समस्त न्यायालयों में 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
होगा।
तालुका
विधिक सेवा समिति बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेन्द्र खरे ने बताया कि दिनांक मार्च माह
के द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और
लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध ए अंतर्गत धारा एन.आई.एक्ट 138 ए पराक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद एवं अन्य सिविल मामले
किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि का निस्तारण
किया जाएगा। पक्षकारान अपने अधिवक्तागण के जरिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने
प्रकरणों का आसानी से निस्तारण करवा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत
में बैंक प्रकरण से संबंधित जिन प्रकरणों में विधिनुकूल राजीनामा कर सकते हैं, उन्हीं प्रकरणों में पक्षकारान के
निवेदन पर उनके प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। जिससे
प्रत्येक इच्छुक पक्ष को इसका फायदा मिलेगा, इसके लिए बाड़मेर एवं चौहटन स्थित समस्त
न्यायालयों की ओर से नोटिस, सम्मन
भी संबंधित तारीख पेशी के पक्षकारान को जारी किए गए हैं। जिन पक्षकारान को नोटिस, सम्मन प्राप्त नहीं होते हैं वे भी
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का जरिए लोक अदालत
राजीनामा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में
पक्षकारान के पुराने लम्बित बैंक से संबंधित प्रकरणों में आपसी समझाइस से राजीनामा
करवाते हुए फैसले करवाए जाएंगे। उनके मुताबिक इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने
के लिए न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त स्थानीय अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण एंव सामाजिक
कार्यकर्त्ता की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है।
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