मंगलवार, 12 मार्च 2019

नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक जुड़वा सकते है मतदाता सूची मंे नाम

बाड़मेर, 12 मार्च। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक पात्र व्यक्ति अपने नाम मतदाता सूची मंे जुड़वा सकते है। लोकसभा आम चुनाव 2019 मंे मतदान के लिए मतदाता को वोटर स्लिप के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची मंे जुड़ने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए नामांकन दाखिल होने के दस दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि मतदाता अपना नाम निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार ‘राज इलेक्शन’ एप एवं सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर भी खोज सकते हैं। इसके अलावा किसी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चैक कर सकते हैं। उन्हांेने बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने सभी दलों से अपेक्षा की कि वे भी अपने स्तर पर इसकी जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएं। उन्हांेने पात्र मतदाताआंे के नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलांे के बीएलए एवं आमजन से सहयोग करने की अपील की है। इसके अलावा समस्त राजनीतिक दलांे से भी अपनी जन सभाओं, रैलियों, वाहन आदि के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर ली जाने वाली समस्त प्रकार की अनुमतियां समय रहते प्राप्त कर सहयोग करने का अनुरोध किया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...