सोमवार, 12 नवंबर 2018

बाड़मेर में गीतों के जरिए आमजन तक पहुंचेगा मतदान का संदेश


जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने किया चुनाव जन जागरण गीत सीडी का विमोचन

                बाड़मेर, 12 नवंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को विधानसभा चुनाव जन जागरण गीत सीडी का विमोचन किया। उन्होंने इस तरह के प्रयास की  सराहना करते हुए कहा कि इससे आम आदमी तक मतदान करने का संदेश पहुंचेगा।
                जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, उप कोषाधिकारी चूनाराम पूनड़, डा. बी. डी. तातेड़, चाइल्ड लाइन. 1098 के समन्वयक सोनाराम ने वोट देवण जाणो है विधानसभा चुनाव जन जागरण गीत सीडी का विमोचन किया। इस सीडी का निर्माण धारा संस्थान एवं चाइल्ड लाइन 1098 बाड़मेर के सहयोग से किया गया है। इसके गीतकार डा. बी. डी. तातेड़ एवं स्वर रजनीकांत शर्मा का है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने जागरूकता गीत के माध्यम से अधिकाधिक मतदाताओं तक मतदान का संदेश पहुंचाने की बात कही। उनके मुताबिक स्थानीय भाषा में गीत होने से लोगों को इसका संदेश समझने में सहुलियत होगी। उन्होंने कहा कि मतदान संबंधित जागरूकता के लिए मोबाइल ट्यून बनाई जाए। इस दौरान मदन बारूपाल, रजनीकांत शर्मा ,धीरज शर्मा भी उपस्थित रहे।




रविवार, 11 नवंबर 2018

सोशल मीडिया पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सोशल मीडिया-एस.एम.एस., व्हाट्स एप आदि पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 5 सितम्बर 2018 के निर्देश के अनुसरण में यह प्रतिबंध लागू है। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रचार अभियान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार करना, एस.एम.एस. व्हाट्स एप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगो के सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नही हो, इसके लिए भी आवश्यक है।

12 नवंबर से 7 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 11 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 7 दिसंबर की शाम 5.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। 
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले तमाम राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उनके मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि 12 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम 5.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए 19 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 नवम्बर को होगी तथा 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही 7 दिसम्बर को मतदान तथा 11 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।

पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 से


इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में जाने के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से बसों की व्यवस्था रहेगी

बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन एवं अन्य मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 से 19 नवंबर तक जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में आयोजित होगा।
प्रशिक्षण प्रभारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि विभिन्न चरणों में चुनाव प्रशिक्षण आयोजित होगा। उन्होने बताया कि 12 से 15 नवम्बर तक पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार 16 से 19 नवम्बर तक मतदान अधिकारी द्वितीय एवं तृतीय का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसके तहत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के अलावा ईवीएम तथा वीवीपेट की प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में चुनाव संबंधित प्रशिक्षण लेने जाने वाले कार्मिकों के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से बसों की व्यवस्था रहेगी। हालांकि इसके लिए उनको निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा।

विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन सोमवार से


बाड़मेर, 11 नवम्बर।  विधानसभा चुनाव के लिए अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2018 की अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनके मुताबिक निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत 19 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इनकी संवीक्षा 20 नवंबर को की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 22 नवंबर तक वापिस लिए जा सकेंगे। नकाते ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष निर्धारित दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। 

राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का करे पालन : यादव


राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों  के साथ बैठक संपन्न

                बाड़मेर, 11 नवम्बर। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में रविवार को राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे नामांकन भरने के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करे। निर्वाचन के दौरान कोई भी अभ्यर्थी एंव पदाधिकारी यदि धार्मिक आयोजनों में जाकर वोट की अपील करता है तो यह आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। बैठक में बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को अधिकतम 28 लाख रुपये व्यय करने की सीमा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतिदिन आय व्यय का संधारण करना अनिवार्य है। बैठक में बताया गया कि जनसभा  करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस दौरान एसडीएम द्वारा प्रतिनिधियों को 26 नंबर फॉर्म खाली न छोड़ने, नो ड्यू का सर्टिफिकेट व जाति प्रमाण पत्र देने व नामांकन के दौरान सौ मीटर के दायरे में तीन वाहन लाने जैसे मुख्य बातों पर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।



विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आवेदन


                बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 नवम्बर से भरनेे शुरू होंगे। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करना होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रो में चुनाव करवाने के जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए  संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र 19 नवम्बर तक भर जा सकेंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि 21 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह् का आवंटन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय शपथ पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
यह रहेगी आवेदन की योग्यता: विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य योग्ताएं पूर्ण करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में उसी जाति या जनजाति का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। साथ ही प्रत्याशी संसद की ओर से बनाई गई विधि या उसके अधीन विहित की गई योग्यताएं रखता हो।
आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें: जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। साथ ही पम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा, उसके की ओर से हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो के जरिए सत्यापित नही करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
धारा 144 लागू रहेगी: विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर 2018 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था  बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
एम सी एम सी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 6 तथा 7 दिसम्बर को पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
खर्च व्यय पर रहेगी नजर: विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने होंगे, 20 हजार से अधिक नकद राशि खाते से नहीं निकाली जा सकेगी। अगर इससे अधिक का भुगतान करना हो तो अकांउट पे चैक के माध्यम से किया जाएगा तथा समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
नाम निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल: विधान सभा चुनाव के नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाएं: उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे: केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा तथा वे किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली आम सभाएं आम तौर पर राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकेंगे। कानून व्यवस्था संधारण के लिए नियुक्त कर्मचारियों को इनमें भाग लेने की छूट रहेगी। किसी कार्मिक को निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन से संबंधित किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने से भिन्न कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो चुनाव आयोग की ओर से निषेध है।

शनिवार, 10 नवंबर 2018

रिटर्निग अधिकारी परस्पर समन्वय से चुनाव कार्य संपादित कराएं- नकाते

जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने चुनाव कार्य संपादित करने के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश
बाड़मेर, 10 नवंबर। समस्त विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी विभागीय अधिकारियों तथा गठित विभिन्न दलों से बेहतर तालमेल रखते हुए विधानसभा चुनाव सम्बन्धित कार्य संपादित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवप्रसाद मदन नकाते ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट कॉफ्रेंस हॉल में रिटर्निंग अधिकारियों एवं सतकर्ता दलों प्रभारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड अवैध रूप से कैश, डोडा पोस्त एवं शराब के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होनें कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नियमित रूप से फ्लाईंग स्क्वायर्ड, स्टेटिक सर्विलांस टीम और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की समय-समय पर बैठक लेकर फीडबैक लें ताकि वे ज्यादा सक्रियता से बेहतर कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि रिटर्निग अधिकारी आयोग के निर्देशानुसार नामांकन संबंधी कार्यवाही की आवश्यक रूप से वीडियोग्राफी कराएं। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड कार्यवाही करते समय किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति होने पर संबंधित रिटर्निग अधिकारी को अवगत करवाएं। उन्होने पेड न्यूज की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होने अधिकारियों को सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान कर लेने के निर्देश दिए ताकि चुनाव कार्य सम्पादित करने में किसी प्रकार की समस्या न रहें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि रिटर्निग अधिकारी अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड कार्यवाही करते समय आवश्यक रूप से विडियोग्राफी करवाएं। समस्त सतर्कता दलों को  विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए निर्देशो की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिटर्निग अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता के बारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जानकारी दें। उन्होंने फ्लाईग स्क्वायर्ड के उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिला कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने फ्लाईग स्क्वायर्ड की ओर से संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं संधारित किए जाने वाले रजिस्टरों एवं प्रपत्रों के बारे में बताया। उन्होंने जब्ती की कार्यवाही के दौरान की जाने वाली वीडियोग्राफी की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राशि जब्त करने की कार्यवाही के उपरांत संबंधित व्यक्ति को दिए जाने वाले कागजात में अपील अधिकारी का उल्लेख किया जाए। 
बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, रिटर्निग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विभिन्न सतर्कता दलों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।
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गुरुवार, 1 नवंबर 2018

खरीद केन्द्रों पर नायब तहसीलदार रहेंगे उपस्थित कानून व्यवस्था के लिए पुलिस रहेगी मौजूद


बाड़मेर, 01 नवम्बर। मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता ने राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उडद, सोयाबीन, एवं मूंगफली की खरीद को देखते हुए प्रत्येक क्रय केन्द्र पर एक नायब तहसीलदार एवं गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद डयूटी लगाने के निर्देश दिए है। इस संबंध में श्री गुप्ता ने सभी जिला कलक्टर को पत्र लिखा है।
गुप्ता ने सभी जिला कलक्टर को कहा है कि क्रय केन्द्रों के सुचारू क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण के लिए खरीद केन्द्रों के स्तर पर पूर्व में समन्वय एवं निगरानी समिति को सक्रिय कर साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर नायब तहसीलदार,गिरदावर मय हल्का पटवारी उपस्थित रहेगें एवं क्रय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेगें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर एक से चार का पुलिस बल भी लगाया जाए।

मतदान दलों में नियुक्त कार्मिक डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान


विधानसभा आम चुनाव 2018

बाड़मेर, 01 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के अन्तर्गत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को भी डाकमत-पत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।
डाक मत पत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी जगदीश चन्द खींची ने बताया कि पीठासीन एवं  मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 नवम्बर से राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जायेगा। डाक मत पत्र हेतु प्रशिक्षण स्थलों पर विधानसभा वार काउन्टर स्थापित किये जायेगे। इन काउन्टरों पर डाक मत पत्र के लिए आवेदन पत्र वितरण व संग्रहण किया जायेगा। उन्होने बताया कि डाक मत पत्र के लिए आवेदन फार्म संख्या 12 भरकर साथ में मतदाता पहचान पत्र एवं मतदान दलों में नियुक्ति आदेश की फोटो प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी ताकि डाक मत पत्र जारी करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

केन्द्रीय वैज्ञानिक दल का बाड़मेर भ्रमण


बाड़मेर, 01 नवम्बर। विज्ञान एवं प्रौधागिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से आये वैज्ञानिक दलो ने तीन दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान बायफ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया।
बायफ प्रभारी डॉ राघवेन्द्र दूबे ने बतया कि विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग से आये वैज्ञानिक दलों का संचालन मुख्य वैज्ञानिक डॉ देवप्रिया दत्ता द्वारा किया गया है। भ्रमण के दौरान परियोजना के विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया गया। जिसमे वाडी कार्यक्रम, जल संरक्षण कार्य, बकरी एवं भैड़ विकास परियोजना, सौर उर्जा, महिला कार्य बोझ एवं महिला स्वयं सहायता समूह  तथा किसानों के साथ में वैज्ञानिक संवाद किया गया। वैज्ञानिक दल ने बाड़मेर जिले में संचालित कार्यक्रम के तहत ग्राम काउका खेड़, उडण्खा एवं बलाऊ गावों के कार्य का निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यक्रम में गति लाने के लिए उत्प्ररित किया।
इस दौरान बायफ द्वारा संचालित मरूस्थलीय अनुशंधान केन्द्र उण्डखा के भवन का उदघाटन किया गया। इस दौरान डॉ देवप्रिया दत्ता जल संरक्षण कार्यो को बढावा देने का सुझाव दिया। काजरी पाली के प्रभारी एवं अध्यक्ष डॉ.ए.के. शुक्ला के द्वारा न्यूट्रिशनल गार्डन लगाने के उपर सुझाव दिया। केन्द्रिय भैड़ अनुशंधान केन्द्र अविकानगर के वैज्ञानिक डॉ. राजीव गुल्यानी के द्वारा किसानों को उन्नत भेड़ एवं बकरी पालन के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किसानों की आय बढाने के तरीके बताये। आफरी जोधपुर वैज्ञानिक डॉ. रंजन आर्या द्वारा खेतों के मेड़ों के ऊपर जंगलाती एवं चारा बीज के पौधे लगाने के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय कृषि अंनुशंधान संस्थान नई दिल्ली वैज्ञानिक डॉ. आर.एन. पडारीया द्वारा बायफ एवं डीएसटी कोर सपोर्ट के द्वारा संचालित खेती आधारित विभिन्न मॉडल को अपना कर एवं बाजार व्यवस्था को सुनिचित करते हुए किसानों की आय बढाने का सुझाव दिया। विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से डॉ सुनिल अग्रवाल ने सौर उर्जा आधारित उपकरणों का समन्वित संचालन कृषि आधारित खेती में काम करने के उपर जोर दिया। भ्रमण दल के साथ बायफ पुना एवं उदयपुर से डॉ. राजेश्री जोशी, डॉ. अविनाश देव, सागर कड़ाव, जयप्रकाश शर्मा, हेमलराज सोलंकी, बायफ गुजरात डॉ. मनुभाई चावड़ा, सागर गोमकाले, बाबूभाई झाला एवं बाड़मेर से डॉ राघवेन्द्र दूबे, नगीन पटेल, हरीश शर्मा, संजय वर्मा, आर.के. पठान, गोपाल व्यास एवं किसानो एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भी उपस्थिति रही।

एसएमएस, एप और वेबसाइट से मतदाता को मिलेगा पूरा विवरण


बाड़मेर, 01 नवम्बर। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को एसएमएस, एप और वेबसाइट  के माध्यम  से मतदाता सूची एवं मतदान तिथि सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इसके लिए अपने मोबाइल फोन से मोबाइल नंबर 9680999899 पर VOTERJ लिखकर उस के बाद स्पेस देकर अपना वोटर आईडी क्रमांक टाइप कर भेजना होगा। इस पर मतदाता को तत्काल ही मोबाइल पर उसके विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का नाम, वोटर का नाम, उम्र, लिंग, रिलेटिव का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान की तिथि का मैसेज प्राप्त होगा।
इसके साथ ही राज इलेक्शन एप भी मतदाता को उसकी पूरी डिटेल जानने में मददगार साबित हो रहा है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस एप के माध्यम से अपना वोटर आईडी क्रमांक डालकर मतदाता सूची व केंद्र से जुड़ी सारी डिटेल प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना वोटर आईडी भी नहीं तो वह अपने नाम से भी सर्च कर अपनी डिटेल जान सकता है।

विधानसभा चुनाव की सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से तत्काल होगी अपडेट


बाड़मेर, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सूचनाओं को तत्काल अपडेट करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मॉनिटरिंग सिस्टम राजएसएमएस को अपडेट रखा जायेगा। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय अनुसार सूचनाएं अपडेट करनी होगी। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी का पंजीयन होगा। मतदान दलों का अपने मतदान केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना, मतदान के दिन मोकपोल की सूचना एवं मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपडेट करनी होगी। इसके अलावा मतदान प्रातः 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक तथा मतदान समाप्ति की सूचना अपडेट करनी होगी तथा अंत में अंतिम मतदान प्रतिशत की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मतदान दल वापस अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना भी अपडेट करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने निर्देश दिए है कि एसएमएस के माध्यम से दी जाने वाली सूचना का प्रशिक्षण पीठासीन अधिकारी  एवं मतदान अधिकारी प्रथम को दिया जाए तथा पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नम्बर का मतदान दल रवाना होने से पूर्व आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाए।

मतदाता को मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना दण्डनीय होगा


बाड़मेर, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता हैं या लेता हैं अथवा धमकी देने पर, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता हैं या लेता हैं तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता हैं, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने एवं निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडनदस्ते गठित किए गए है।
उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी हैं तो टोल फ्री नम्बर 1950 एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02982-222226 पर शिकायत की जा सकती हैं।

बुधवार, 31 अक्टूबर 2018

उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के वाहनों पर लगाने होंगे विभिन्न्न रंग के परमिट


                बाड़मेर, 31 अक्टूबर। जिले में विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार अवधि में उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री पहुंचाने के उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे। जो वाहन के विंड स्क्रीन पर सहज दृश्य स्थान पर चिपकाए जाएंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान चुनाव प्रचार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए नीले रंग का परमिट एवं चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए भूरे रंग का परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा । इसी तरह चुनाव प्रचार अवधि के दौरान चुनाव प्रचार अभियान के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता के लिए हरे रंग का परमिट एवं मतदान दिवस के दिन उपयोग के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता के लिए पीले रंग का परमिट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा। सभी परमिट 9 इंच गुणा 6 इंच चौकोर होंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के तहत जिन वाहनों पर निर्धारित रंग के परमिट नहीं लगे पाये जाने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुए कई आयोजन


रन फॉर युनिटी के साथ राष्ट्रीय एकता की शपथ

                बाडमेर, 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर बुधवार प्रातः स्थानीय मल्लीनाथ सर्किल से टाउन हॉल तक राष्ट्रीय एकता दौड का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं एक नौनिहाल ने रन फोर यूनिटी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
                एकता दौड के समापन पर टाउन हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आगे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दीप प्रज्जवलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर सभी को शुभकामनाएं दी तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शो को आत्मसात करने की बात कही। एकता दौड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चौधरी, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क नानकचन्द चन्द्रोदय, पुलिस एवं प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। 
                इसी कड़ी में प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई। इसके पश्चात् सायं 5 बजे अंहिसा सर्किल से विवेकानन्द सर्किल तक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड तथा स्टुडेन्ट पुलिस कैडेट शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होने आम जन से जाति, धर्म एवं समुदाय से उपर उठकर भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने का आहवान किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने सरदार पटेल के अखण्ड भारत के निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, नगर परिषद आयुक्त अनिल झिंगोनिया, तहसीलदार बाडमेर जगदीश आंशिया सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।










मंगलवार, 30 अक्टूबर 2018

दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन


जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगो को मतदान की दिलाई शपथ

                बाड़मेर, 30 अक्टूबर। जिला मुख्यालय पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान हेतु दिव्यांगो को  प्रोत्साहित करने के लिए दिव्यांग मतदाता जागरुकता रैली का आयोजन किया गया।
                न्यायं एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि दिव्यांगो की मतदाता जागरुकता रैली को कैलाश चौधरी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दिव्यांग मतदाता रैली अहिंसा सर्किल रेल्वे स्टेशन बाड़मेर से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड़ होते हुए कलेक्टेªट कार्यालय तक निकाली गई जहॉ पर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते ने सभी दिव्यांगो को मतदान के संबध में शपथ दिलाई गई तथा निर्वाचन विभाग द्वारा रखी गई थीम ’’सुगम निर्वाचन’’ के संबधं में विस्तार से बताते हुए दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओ जैसे ब्रेल लिपि से मतदान, मतदान केन्द्रो पर रेम्प की सुनिश्चितता, मतदान केन्द्रो पर व्हील चेयर की उपलब्धता तथा एनसीसी एवं स्वयं सेवको की बूथ पर उपलव्धता के बारे में विस्तार से बताया गया। नकाते द्वारा शत प्रतिशत दिव्यांगो द्वारा मतदान की अपील करते हुए दिव्यांगो द्वारा आयोजित की गई रैली को एक सराहनीय पहल बताया।
                रैली के दौरान पंचायत समिति हॉल में रैली में भाग लेने वाले प्रत्येक सहभागी से ईवीएम, वीवीपैट पर वोट कराए जाने का डेमोन्सट्रेशन भी कराया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रताप सिंह, विकलांग शिक्षा एव कल्याण संस्थान बाड़मेर के अध्यक्ष मिश्रसिंह भाटी भी मौजूद रहे।


प्रकोष्ठ प्रभारी नियमित रूप से चुनाव कार्यों की मोनेटरिंग करें : नकाते


                बाड़मेर, 30 अक्टूबर। प्रकोष्ठ प्रभारी नियमित रूप से उनको सौंपे गए चुनाव संबंधित कार्यों की मोनेटरिंग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को चुनाव संबंधित प्रकोष्ठों की ओर से संपादित किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित समय पर निष्पादित करने के लिए विभागीय कार्मिक पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें। उन्होंने प्रत्येक प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण, वाहनों के अधिग्रहण, एमसीएमसी के जरिए आदर्श आचार संहिता की पालना एवं स्वीप गतिविधियां संचालित करने के संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, प्रोफेसर मुकेश पचौरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।




राजकीय उपक्रमों एवं निजी औद्योगिक संस्थानों में मतदान दिवस 7 दिसंबर को रहेगा संवैतनिक अवकाश


                बाड़मेर, 30 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा आम चुनाव 2018 के मतदान दिन जिले में निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 7 दिसंबर को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी है।   
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठिनों, दुकान, औ़द्योगिक उपक्रम, कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का मतदान दिवस सात दिसम्बर 2018 संवैतनिय अवकाश चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कार्मिकों जो राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता है, परन्तु उन विधानसभा क्षेत्रों से बाहर कार्यरत है, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए 7 दिसंबर को संवैतनिय अवकाश देने के निर्देश दिए है।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार के संशोधित अधिनियम 21/96 द्वारा लोकप्रतिनिधित्व 1951 की नयी धारा 135 ‘‘’’ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतनिक अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि जिले में सात दिसंबर को निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेतन अवकाश स्वीकृत किया है।
     उन्होंने बताया कि धारा 135 ‘ उपधारा (1) में मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उप धारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो 500 रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन के लिए लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह नियुक्त हुआ हैं, कोई खतरा या हानि हो सकती है।

राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को


रन फॉर युनिटी के साथ मार्च पास्ट का होगा आयोजन

                बाडमेर, 30 अक्टूबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बुधवार 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर एकता दौड, राष्ट्रीय एकता शपथ तथा मार्च पास्ट इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा एक आदेश जारी कर उक्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि मार्च पास्ट के लिए जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर तथा एकता दौड के लिए जिला खेल अधिकारी एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाडमेर नोडल अधिकारी होंगे।
                जिला कलक्टर ने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे मल्लीनाथ सर्किल से टाऊन हॉल तक एकता दौड का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिला एवं पुलिस प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल, एनसीसी, स्काउट, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आमजन शामिल होंगे। इसी प्रकार 31 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस की ली जाएगी जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। इसी क्रम में जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में तथा उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तर पर भी प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे। उन्होने बताया कि बुधवार सायं 5 बजे अंहिसा सर्किल से विवेकानन्द सर्किल तक मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड, स्टुडेन्ट पुलिस कैडेट शामिल होंगे। 

सोमवार, 29 अक्टूबर 2018

गैस सिलेंडर पर स्टीकर से डेढ़ लाख परिवारों तक पहुंचेगा मतदान का सन्देश

बाड़मेर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ किए जा रहे हैं नवाचार

बाड़मेर, 29 अक्टूबर। बाडमेर जिले में डेढ़ लाख परिवारों तक गैस सिलेंडर के जरिए मतदान अवश्य करें एवं मतदाता जागरूकता का सन्देश पहुंचेगा। इसके अलावा प्रथम चरण में 40 हजार मिठाई के डिब्बों पर भी मतदान अवश्य करें, स्टीकर चस्पा किए जाएंगे।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के दौरान शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के वृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वीप मोबाइल वैन संचालित करने के साथ रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है। बाड़मेर जिले में मतदाता जागरूकता संबंधित नवाचार किए गए हैं। इसके तहत सबसे बड़ी सांप सीढ़ी, 51 मीटर लंबी मतदाता जागरूकता फड़ के निर्माण के साथ सूचना केन्द्र में स्थाई ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन बूथ स्थापित किया गया है। जिले में इंडियन आइडल में शिरकत कर चुके मोती खान को स्वीप आइकॉन बनाया गया है। वहीं क्रिकेटर इकबाल खान को दिव्यांग स्वीप आइकॉन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एन.एस.एस, एनसीसी, स्काउट, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ सीमा सुरक्षा बल एवं पुलिस के सहयोग से प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित की जाएगी। आगामी दिनों में गैस सिलेंडरों एवं मिठाई के डिब्बों पर स्टीकर के जरिए प्रत्येक घर में मतदान अवश्य करें, का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर एक साथ वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल , दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष फोकस, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को पूर्णतया महिलाओं की ओर से संचालित करने की पहल की गई है। उनके मुताबिक मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है।
स्वीप के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि अभिभावकों को मतदान को प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों से अभिभावकों को पत्र लिखवाए जाएंगे। इसके अलावा रंगोली, मानव श्रृंखला, हस्ताक्षर अभियान, पोस्टर एवं मेहंदी प्रतियोगिता जैसे आयोजन होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार के मुताबिक इस बार चुनाव आयोग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सुगम मतदान की पहल की गई है। इस दिशा में बाड़मेर जिले में दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करने के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए माकूल इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों पर सहयोग करने के लिए 18 वर्ष या अधिक की आयु के एनसीसी, स्काउट या एनएसएस के स्वयंसेवकों को मतदान केंद्रों पर लगाया जाएगा।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...