बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा
चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सोशल
मीडिया-एस.एम.एस., व्हाट्स एप आदि पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट पर प्रतिबन्ध लगाया
गया है।
जिला निर्वाचन
अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 5 सितम्बर 2018 के निर्देश के
अनुसरण में यह प्रतिबंध लागू है। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रचार
अभियान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार करना, एस.एम.एस. व्हाट्स एप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि
के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने
बताया कि ऐसा नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगो के
सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नही हो, इसके लिए भी आवश्यक है।
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