बाड़मेर, 11 नवम्बर। भारत
निर्वाचन आयोग ने 12 नवंबर को सुबह 7
बजे से लेकर 7 दिसंबर की शाम 5.30 बजे तक के लिए
एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना
में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन
अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के
अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले तमाम राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन
पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना
के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में
प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके
से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उनके मुताबिक भारत निर्वाचन
आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951
की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति
का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि 12 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम 5.30 बजे तक किसी भी
प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से
प्रसारित करने पर रोक होगी। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा सीटों
के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 12
नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ
ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए 19 नवम्बर तक नामांकन
दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 नवम्बर को होगी तथा 22 नवम्बर तक नाम वापस
लिए जा सकेंगे। साथ ही 7 दिसम्बर को मतदान तथा 11 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।
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