सोमवार, 12 नवंबर 2018

मतदानकर्मियों को समझाई ईवीएम एवं वीवीपेट की कार्य प्रणाली


जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते की उपस्थिति में चुनाव  जुड़े विविध पहलुओं की जानकारी दी

                बाड़मेर,12 नवम्बर। विधानसभा चुनाव संबंधित प्रथम प्रशिक्षण सोमवार को राजकीय महाविद्यालय एवं  इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में प्रारंभ हुआ। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते की उपस्थिति में विधानसभा चुनाव से जुड़े विविध पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
                विधानसभा चुनाव संबंधित प्रथम प्रशिक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपेट की कार्य प्रणाली तथा दिशा निर्देशों के बारे में प्रशिक्षण प्रभारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालू राम एवं मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इससे विधानसभा चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी।
                उन्होंने कहा कि मतदाता को उसकी ओर से डाले गए मत की जानकारी मिलेगी तथा वह आश्वस्त होगा कि उसका मत उसी उम्मीदवार को गया है, जिसको वह देना चाहता था। उन्होंने कहा कि मतदाता यह प्रक्रिया वीवी पैट मशीन की स्क्रीन पर 7 सेकेंड तक देख सकता है, जिसमें मतदाता का नाम हिंदी, अंग्रेजी, क्रमांक आदि प्रदर्शित होगा। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि वीवीपेट अर्थात वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल भारत निर्वाचन आयोग का एक नवाचार है। यह मतदान प्रक्रिया को ओर पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया एक अभिनव कदम है। इसके तहत मतदाता की ओर से जब भी किसी उम्मीदवार को मतदान किया जाएगा, उसी समय मत पत्र में उसका क्रमांक, उसका नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह अंकित होगा। इसी समय पीठासीन अधिकारी की टेबल पर रखी कंट्रोल यूनिट एवं वीएसडीयू का बिजी लैंप ऑफ हो जाएगा। यह इस बात का द्योतक होगा कि मतदान सफल रहा है।
ऐसे काम करेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन - मशीन जिस मतदान केंद्र के कर्मिको से संबंधित है और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान यूनिट पर प्रत्याशियों के बटन नीले रंग के और शेष बटन सफेद रंग के हैं। मतदान प्रारंभ होने से एक घंटे पूर्व पीठासीन अधिकारी प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के समक्ष मशीन की तैयारी प्रारंभ करेंगे और कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने के कुछ क्षण पश्चात स्क्रीन पर प्रत्याशियों की क्रम संख्या प्रदर्शित होगी। पीठासीन अधिकारी टोटल का बटन दबाएंगे, जिससे स्क्रीन पर 0000 प्रदर्शित होगा। जिसका अर्थ होगा कि मशीन में पहले से कोई मत अंकित नहीं है। पीठासीन अधिकारी मशीन में ग्रीन पेपर सील व स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित विशेष टैग लगाएंगे और ढक्कन बंद कर उसे टैग से सील करेंगे। पीठासीन अधिकारी अपनी टेबल पर रखे कंट्रोल यूनिट को बटन दबाकर ऑन करेंगे तो उस पर बिजी की लालबत्ती जलेगी और मतदान के लिए दूसरी टेबल पर रखे बैलेट यूनिट पर हरे रंग की रैडी बत्ती जलेगी। मतदान के दौरान हर एक घंटे बाद पीठासीन अधिकारी टोटल का बटन दबाकर तब तक पड़े मतों की कुल संख्या ज्ञात कर सकेंगे और मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी की ओर से क्लोज का बटन दबाने के बाद मशीन में और कोई मत दर्ज नहीं हो सकेगा।

चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक 13 नवम्बर को


                बाड़मेर, 12 नवम्बर। विधानसभा चुनाव 2018 की चुनाव सम्बन्धी तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक 13 नवम्बर को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में सांय 6 बजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक द्वारा ली जाएगी।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक 13 नवम्बर सांय 6 बजे चुनाव सम्बन्धी तैयारियों की समीक्षा हेतु बैठक लेंगे। उन्होने बताया कि बैठक में आदर्श आचार संहिता पर चर्चा, एम.सी.एम.सी. के संबंध में चर्चा, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा, सर्तकता दलों से अब तक जब्तीकरण व अन्य की गई कार्यवाही पर चर्चा होगी। उन्होने बताया कि पुलिस विभाग के एफ.एस.टी. व एस.एस.टी. दलों में प्रत्येक टीम के प्रभारी ही बैठक में उपस्थित रहेंगे।

21 कार्मिकों के खिलाफ अनशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश


                बाड़मेर, 12 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को राजकीय महाविद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान  शाम के समय अनुपस्थित पाए जाने पर 21 कार्मिकों के खिलाफ अनशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय के सेमीनार हॉल में चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते के निर्देश पर कार्मिकों की उपस्थिति ली गई। इस दौरान 21 कार्मिक अनुपस्थित मिले। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको गम्भीरता से लेते हुए इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन शाम 5 बजे प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वालों एवं प्रथम पारी में उपस्थिति के उपरांत नदारद होने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रथम दिन कोई नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं हुआ


                बाड़मेर, 12 नवम्बर। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के प्रथम दिन सोमवार को कोई नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सोमवार 12 नवम्बर को जिले में किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

बाड़मेर में गीतों के जरिए आमजन तक पहुंचेगा मतदान का संदेश


जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने किया चुनाव जन जागरण गीत सीडी का विमोचन

                बाड़मेर, 12 नवंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को विधानसभा चुनाव जन जागरण गीत सीडी का विमोचन किया। उन्होंने इस तरह के प्रयास की  सराहना करते हुए कहा कि इससे आम आदमी तक मतदान करने का संदेश पहुंचेगा।
                जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, उप कोषाधिकारी चूनाराम पूनड़, डा. बी. डी. तातेड़, चाइल्ड लाइन. 1098 के समन्वयक सोनाराम ने वोट देवण जाणो है विधानसभा चुनाव जन जागरण गीत सीडी का विमोचन किया। इस सीडी का निर्माण धारा संस्थान एवं चाइल्ड लाइन 1098 बाड़मेर के सहयोग से किया गया है। इसके गीतकार डा. बी. डी. तातेड़ एवं स्वर रजनीकांत शर्मा का है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने जागरूकता गीत के माध्यम से अधिकाधिक मतदाताओं तक मतदान का संदेश पहुंचाने की बात कही। उनके मुताबिक स्थानीय भाषा में गीत होने से लोगों को इसका संदेश समझने में सहुलियत होगी। उन्होंने कहा कि मतदान संबंधित जागरूकता के लिए मोबाइल ट्यून बनाई जाए। इस दौरान मदन बारूपाल, रजनीकांत शर्मा ,धीरज शर्मा भी उपस्थित रहे।




रविवार, 11 नवंबर 2018

सोशल मीडिया पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सोशल मीडिया-एस.एम.एस., व्हाट्स एप आदि पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 5 सितम्बर 2018 के निर्देश के अनुसरण में यह प्रतिबंध लागू है। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रचार अभियान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार करना, एस.एम.एस. व्हाट्स एप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगो के सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नही हो, इसके लिए भी आवश्यक है।

12 नवंबर से 7 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 11 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 7 दिसंबर की शाम 5.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। 
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले तमाम राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उनके मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि 12 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम 5.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए 19 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 नवम्बर को होगी तथा 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही 7 दिसम्बर को मतदान तथा 11 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।

पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 से


इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में जाने के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से बसों की व्यवस्था रहेगी

बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन एवं अन्य मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 से 19 नवंबर तक जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में आयोजित होगा।
प्रशिक्षण प्रभारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि विभिन्न चरणों में चुनाव प्रशिक्षण आयोजित होगा। उन्होने बताया कि 12 से 15 नवम्बर तक पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार 16 से 19 नवम्बर तक मतदान अधिकारी द्वितीय एवं तृतीय का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसके तहत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के अलावा ईवीएम तथा वीवीपेट की प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में चुनाव संबंधित प्रशिक्षण लेने जाने वाले कार्मिकों के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से बसों की व्यवस्था रहेगी। हालांकि इसके लिए उनको निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा।

विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन सोमवार से


बाड़मेर, 11 नवम्बर।  विधानसभा चुनाव के लिए अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2018 की अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनके मुताबिक निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत 19 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इनकी संवीक्षा 20 नवंबर को की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 22 नवंबर तक वापिस लिए जा सकेंगे। नकाते ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष निर्धारित दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। 

राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का करे पालन : यादव


राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों  के साथ बैठक संपन्न

                बाड़मेर, 11 नवम्बर। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में रविवार को राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे नामांकन भरने के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करे। निर्वाचन के दौरान कोई भी अभ्यर्थी एंव पदाधिकारी यदि धार्मिक आयोजनों में जाकर वोट की अपील करता है तो यह आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। बैठक में बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को अधिकतम 28 लाख रुपये व्यय करने की सीमा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतिदिन आय व्यय का संधारण करना अनिवार्य है। बैठक में बताया गया कि जनसभा  करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस दौरान एसडीएम द्वारा प्रतिनिधियों को 26 नंबर फॉर्म खाली न छोड़ने, नो ड्यू का सर्टिफिकेट व जाति प्रमाण पत्र देने व नामांकन के दौरान सौ मीटर के दायरे में तीन वाहन लाने जैसे मुख्य बातों पर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।



विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आवेदन


                बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 नवम्बर से भरनेे शुरू होंगे। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करना होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रो में चुनाव करवाने के जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए  संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र 19 नवम्बर तक भर जा सकेंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि 21 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह् का आवंटन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय शपथ पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
यह रहेगी आवेदन की योग्यता: विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य योग्ताएं पूर्ण करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में उसी जाति या जनजाति का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। साथ ही प्रत्याशी संसद की ओर से बनाई गई विधि या उसके अधीन विहित की गई योग्यताएं रखता हो।
आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें: जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। साथ ही पम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा, उसके की ओर से हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो के जरिए सत्यापित नही करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
धारा 144 लागू रहेगी: विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर 2018 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था  बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
एम सी एम सी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 6 तथा 7 दिसम्बर को पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
खर्च व्यय पर रहेगी नजर: विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने होंगे, 20 हजार से अधिक नकद राशि खाते से नहीं निकाली जा सकेगी। अगर इससे अधिक का भुगतान करना हो तो अकांउट पे चैक के माध्यम से किया जाएगा तथा समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
नाम निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल: विधान सभा चुनाव के नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाएं: उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे: केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा तथा वे किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली आम सभाएं आम तौर पर राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकेंगे। कानून व्यवस्था संधारण के लिए नियुक्त कर्मचारियों को इनमें भाग लेने की छूट रहेगी। किसी कार्मिक को निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन से संबंधित किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने से भिन्न कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो चुनाव आयोग की ओर से निषेध है।

शनिवार, 10 नवंबर 2018

रिटर्निग अधिकारी परस्पर समन्वय से चुनाव कार्य संपादित कराएं- नकाते

जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने चुनाव कार्य संपादित करने के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश
बाड़मेर, 10 नवंबर। समस्त विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी विभागीय अधिकारियों तथा गठित विभिन्न दलों से बेहतर तालमेल रखते हुए विधानसभा चुनाव सम्बन्धित कार्य संपादित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवप्रसाद मदन नकाते ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट कॉफ्रेंस हॉल में रिटर्निंग अधिकारियों एवं सतकर्ता दलों प्रभारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड अवैध रूप से कैश, डोडा पोस्त एवं शराब के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होनें कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नियमित रूप से फ्लाईंग स्क्वायर्ड, स्टेटिक सर्विलांस टीम और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की समय-समय पर बैठक लेकर फीडबैक लें ताकि वे ज्यादा सक्रियता से बेहतर कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि रिटर्निग अधिकारी आयोग के निर्देशानुसार नामांकन संबंधी कार्यवाही की आवश्यक रूप से वीडियोग्राफी कराएं। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड कार्यवाही करते समय किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति होने पर संबंधित रिटर्निग अधिकारी को अवगत करवाएं। उन्होने पेड न्यूज की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होने अधिकारियों को सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान कर लेने के निर्देश दिए ताकि चुनाव कार्य सम्पादित करने में किसी प्रकार की समस्या न रहें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि रिटर्निग अधिकारी अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि फ्लाईग स्क्वायर्ड कार्यवाही करते समय आवश्यक रूप से विडियोग्राफी करवाएं। समस्त सतर्कता दलों को  विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए निर्देशो की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिटर्निग अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता के बारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जानकारी दें। उन्होंने फ्लाईग स्क्वायर्ड के उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिला कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने फ्लाईग स्क्वायर्ड की ओर से संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं संधारित किए जाने वाले रजिस्टरों एवं प्रपत्रों के बारे में बताया। उन्होंने जब्ती की कार्यवाही के दौरान की जाने वाली वीडियोग्राफी की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राशि जब्त करने की कार्यवाही के उपरांत संबंधित व्यक्ति को दिए जाने वाले कागजात में अपील अधिकारी का उल्लेख किया जाए। 
बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, रिटर्निग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, विभिन्न सतर्कता दलों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।
-0-

गुरुवार, 1 नवंबर 2018

खरीद केन्द्रों पर नायब तहसीलदार रहेंगे उपस्थित कानून व्यवस्था के लिए पुलिस रहेगी मौजूद


बाड़मेर, 01 नवम्बर। मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता ने राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उडद, सोयाबीन, एवं मूंगफली की खरीद को देखते हुए प्रत्येक क्रय केन्द्र पर एक नायब तहसीलदार एवं गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद डयूटी लगाने के निर्देश दिए है। इस संबंध में श्री गुप्ता ने सभी जिला कलक्टर को पत्र लिखा है।
गुप्ता ने सभी जिला कलक्टर को कहा है कि क्रय केन्द्रों के सुचारू क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण के लिए खरीद केन्द्रों के स्तर पर पूर्व में समन्वय एवं निगरानी समिति को सक्रिय कर साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर नायब तहसीलदार,गिरदावर मय हल्का पटवारी उपस्थित रहेगें एवं क्रय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेगें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर एक से चार का पुलिस बल भी लगाया जाए।

मतदान दलों में नियुक्त कार्मिक डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान


विधानसभा आम चुनाव 2018

बाड़मेर, 01 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के अन्तर्गत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को भी डाकमत-पत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।
डाक मत पत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी जगदीश चन्द खींची ने बताया कि पीठासीन एवं  मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 नवम्बर से राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जायेगा। डाक मत पत्र हेतु प्रशिक्षण स्थलों पर विधानसभा वार काउन्टर स्थापित किये जायेगे। इन काउन्टरों पर डाक मत पत्र के लिए आवेदन पत्र वितरण व संग्रहण किया जायेगा। उन्होने बताया कि डाक मत पत्र के लिए आवेदन फार्म संख्या 12 भरकर साथ में मतदाता पहचान पत्र एवं मतदान दलों में नियुक्ति आदेश की फोटो प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी ताकि डाक मत पत्र जारी करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

केन्द्रीय वैज्ञानिक दल का बाड़मेर भ्रमण


बाड़मेर, 01 नवम्बर। विज्ञान एवं प्रौधागिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से आये वैज्ञानिक दलो ने तीन दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान बायफ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया।
बायफ प्रभारी डॉ राघवेन्द्र दूबे ने बतया कि विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग से आये वैज्ञानिक दलों का संचालन मुख्य वैज्ञानिक डॉ देवप्रिया दत्ता द्वारा किया गया है। भ्रमण के दौरान परियोजना के विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया गया। जिसमे वाडी कार्यक्रम, जल संरक्षण कार्य, बकरी एवं भैड़ विकास परियोजना, सौर उर्जा, महिला कार्य बोझ एवं महिला स्वयं सहायता समूह  तथा किसानों के साथ में वैज्ञानिक संवाद किया गया। वैज्ञानिक दल ने बाड़मेर जिले में संचालित कार्यक्रम के तहत ग्राम काउका खेड़, उडण्खा एवं बलाऊ गावों के कार्य का निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यक्रम में गति लाने के लिए उत्प्ररित किया।
इस दौरान बायफ द्वारा संचालित मरूस्थलीय अनुशंधान केन्द्र उण्डखा के भवन का उदघाटन किया गया। इस दौरान डॉ देवप्रिया दत्ता जल संरक्षण कार्यो को बढावा देने का सुझाव दिया। काजरी पाली के प्रभारी एवं अध्यक्ष डॉ.ए.के. शुक्ला के द्वारा न्यूट्रिशनल गार्डन लगाने के उपर सुझाव दिया। केन्द्रिय भैड़ अनुशंधान केन्द्र अविकानगर के वैज्ञानिक डॉ. राजीव गुल्यानी के द्वारा किसानों को उन्नत भेड़ एवं बकरी पालन के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किसानों की आय बढाने के तरीके बताये। आफरी जोधपुर वैज्ञानिक डॉ. रंजन आर्या द्वारा खेतों के मेड़ों के ऊपर जंगलाती एवं चारा बीज के पौधे लगाने के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय कृषि अंनुशंधान संस्थान नई दिल्ली वैज्ञानिक डॉ. आर.एन. पडारीया द्वारा बायफ एवं डीएसटी कोर सपोर्ट के द्वारा संचालित खेती आधारित विभिन्न मॉडल को अपना कर एवं बाजार व्यवस्था को सुनिचित करते हुए किसानों की आय बढाने का सुझाव दिया। विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से डॉ सुनिल अग्रवाल ने सौर उर्जा आधारित उपकरणों का समन्वित संचालन कृषि आधारित खेती में काम करने के उपर जोर दिया। भ्रमण दल के साथ बायफ पुना एवं उदयपुर से डॉ. राजेश्री जोशी, डॉ. अविनाश देव, सागर कड़ाव, जयप्रकाश शर्मा, हेमलराज सोलंकी, बायफ गुजरात डॉ. मनुभाई चावड़ा, सागर गोमकाले, बाबूभाई झाला एवं बाड़मेर से डॉ राघवेन्द्र दूबे, नगीन पटेल, हरीश शर्मा, संजय वर्मा, आर.के. पठान, गोपाल व्यास एवं किसानो एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भी उपस्थिति रही।

एसएमएस, एप और वेबसाइट से मतदाता को मिलेगा पूरा विवरण


बाड़मेर, 01 नवम्बर। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को एसएमएस, एप और वेबसाइट  के माध्यम  से मतदाता सूची एवं मतदान तिथि सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इसके लिए अपने मोबाइल फोन से मोबाइल नंबर 9680999899 पर VOTERJ लिखकर उस के बाद स्पेस देकर अपना वोटर आईडी क्रमांक टाइप कर भेजना होगा। इस पर मतदाता को तत्काल ही मोबाइल पर उसके विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का नाम, वोटर का नाम, उम्र, लिंग, रिलेटिव का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान की तिथि का मैसेज प्राप्त होगा।
इसके साथ ही राज इलेक्शन एप भी मतदाता को उसकी पूरी डिटेल जानने में मददगार साबित हो रहा है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस एप के माध्यम से अपना वोटर आईडी क्रमांक डालकर मतदाता सूची व केंद्र से जुड़ी सारी डिटेल प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना वोटर आईडी भी नहीं तो वह अपने नाम से भी सर्च कर अपनी डिटेल जान सकता है।

विधानसभा चुनाव की सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से तत्काल होगी अपडेट


बाड़मेर, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सूचनाओं को तत्काल अपडेट करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मॉनिटरिंग सिस्टम राजएसएमएस को अपडेट रखा जायेगा। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय अनुसार सूचनाएं अपडेट करनी होगी। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी का पंजीयन होगा। मतदान दलों का अपने मतदान केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना, मतदान के दिन मोकपोल की सूचना एवं मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपडेट करनी होगी। इसके अलावा मतदान प्रातः 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक तथा मतदान समाप्ति की सूचना अपडेट करनी होगी तथा अंत में अंतिम मतदान प्रतिशत की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मतदान दल वापस अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना भी अपडेट करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने निर्देश दिए है कि एसएमएस के माध्यम से दी जाने वाली सूचना का प्रशिक्षण पीठासीन अधिकारी  एवं मतदान अधिकारी प्रथम को दिया जाए तथा पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नम्बर का मतदान दल रवाना होने से पूर्व आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाए।

मतदाता को मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना दण्डनीय होगा


बाड़मेर, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता हैं या लेता हैं अथवा धमकी देने पर, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता हैं या लेता हैं तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता हैं, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने एवं निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडनदस्ते गठित किए गए है।
उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी हैं तो टोल फ्री नम्बर 1950 एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02982-222226 पर शिकायत की जा सकती हैं।

बुधवार, 31 अक्टूबर 2018

उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के वाहनों पर लगाने होंगे विभिन्न्न रंग के परमिट


                बाड़मेर, 31 अक्टूबर। जिले में विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार अवधि में उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री पहुंचाने के उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे। जो वाहन के विंड स्क्रीन पर सहज दृश्य स्थान पर चिपकाए जाएंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान चुनाव प्रचार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए नीले रंग का परमिट एवं चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के वाहन के लिए भूरे रंग का परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा । इसी तरह चुनाव प्रचार अवधि के दौरान चुनाव प्रचार अभियान के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता के लिए हरे रंग का परमिट एवं मतदान दिवस के दिन उपयोग के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता के लिए पीले रंग का परमिट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा। सभी परमिट 9 इंच गुणा 6 इंच चौकोर होंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के तहत जिन वाहनों पर निर्धारित रंग के परमिट नहीं लगे पाये जाने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुए कई आयोजन


रन फॉर युनिटी के साथ राष्ट्रीय एकता की शपथ

                बाडमेर, 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर बुधवार प्रातः स्थानीय मल्लीनाथ सर्किल से टाउन हॉल तक राष्ट्रीय एकता दौड का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं एक नौनिहाल ने रन फोर यूनिटी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
                एकता दौड के समापन पर टाउन हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आगे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दीप प्रज्जवलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर सभी को शुभकामनाएं दी तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शो को आत्मसात करने की बात कही। एकता दौड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चौधरी, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क नानकचन्द चन्द्रोदय, पुलिस एवं प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। 
                इसी कड़ी में प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई। इसके पश्चात् सायं 5 बजे अंहिसा सर्किल से विवेकानन्द सर्किल तक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड तथा स्टुडेन्ट पुलिस कैडेट शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होने आम जन से जाति, धर्म एवं समुदाय से उपर उठकर भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने का आहवान किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने सरदार पटेल के अखण्ड भारत के निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, नगर परिषद आयुक्त अनिल झिंगोनिया, तहसीलदार बाडमेर जगदीश आंशिया सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।










लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...