मंगलवार, 23 अक्टूबर 2018

खेल खेल में सीखे मतदाता जागरूकता के सबक

बाड़मेर, 23 अक्टूबर। जब भी निर्वाचन प्रक्रिया में ज़िम्मेदारी से काम किया तो मिली सीढ़ी और नियमों की अनदेखी तो सांप ने काटा। स्वीप बाड़मेर के सौजन्य से एम.बी.सी.राज. महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता संबंधी एक गेम शो का आयोजन हुआ। 1600 वर्ग फीट में फ़ैली देश की सबसे बड़ी सांप सीढ़ी में कॉलेज छात्राओं ने खेल खेल में सीखे मतदाता जागरूकता के सबक।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते और कॉलेज प्राचार्य डॉ.ललिता मेहता ने खेल को गति दी और हर बार दस छात्राएं खेल रहीं थीं और सैकड़ों सीख रहीं थीं। नकाते ने विजयी छात्राओं को पुरस्कार वितरण समारोह में बताया ज़रूरी है हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वह मतदान के दिन अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे और निष्पक्ष और तटस्थ होकर बगैर किसी भय या लालच योग्य उम्मीदवार को मतदान करे। नकाते ने कहा स्वीप सांप सीढ़ी खेल का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यहाँ मतदाता जागरूकता के सभी अहम बिन्दुओं को बहुत सहजता से जोड़ लिया गया है। यहाँ सी विजिल जैसी की सुविधाओं का भी उदाहरण है जिससे आचरण संहिता के उल्लंघन की स्थिति में हर नागरिक शिकायत सीधे निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचा सकता है जिस पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित है।
पहले गेम में पायल जैन को प्रथम और शबनम बानो द्वितीय स्थान मिला। दूसरे गेम की विजेता शहनाज़ रहीं। इन छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाने वाले और अपना ही पिछ्ला रिकॉर्ड तोड़ने वाले अशोक राजपुरोहित भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उन्हें इस खेल को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने खेल में उत्साहपूर्ण सहयोग भी किया और भागीदारी भी की। इस अवसर पर निर्वाचन में निष्पक्ष और तटस्थ और ज़िम्मेदार आचरण के लिए शपथ भी दिलवाई गयी। धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य डॉ. ललिता मेहता ने किया। कार्यक्रम का सञ्चालन सहायक नोडल अधिकारी स्वीप ने किया। भारती माहेश्वरी ने सीढ़ियों और साँपों के नियम बयान किये। कार्यक्रम में डॉ.हुक्माराम सुथार, देवराम चौधरी, डॉ.सुरेश कुमार डॉ. मृणाली चौहान, मांगीलाल जैन, एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी डायालाल सांखला, घनश्याम बीठू समेत सभी स्टाफ सदस्य और तम्मा छात्राएं उपस्थित थीं।




मतदान के प्रति जागरूक करने को अभिभावकों से भरवाएंगे संकल्प पत्र


                बाड़मेर , 23 अक्टूबर। बाड़मेर जिले में सात विधानसभा सीटों के आगामी 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सात दिसंबर को अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। इस जागरूकता अभियान में शिक्षण संस्थाओं एवं विभिन्न संगठनों को भी जोड़ा गया है। उनके मुताबिक रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से ईवीएम एवं  वीवीपेट की जानकारी दी जा रही है। जिले में निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपेट का उपयोग किया जा रहा है। वीवीपेट में मतदान करने वाले मतदाता को अपने किए मतदान की क्रम संख्या चुनाव चिन्ह तथा उम्मीदवार का नाम वीवीपेट पर देख सकते हैं। वीवीपेट पर 7 सेकण्ड तक मतदान करने वाले को पर्ची दिखाई देगी। इसके पश्चात पर्ची स्वतः ही कटकर बॉक्स में चली जाएगी । वीवीपेट के नये प्रयोग को आमजन को बताने के लिये प्रचार रथों के अलावा विभिन्न स्थानों पर जाकर आमजन को बताया जा रहा है। इसके लिए जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र में स्थाई ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन बूथ स्थापित किया गया है।
                स्वीप के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि वीवीपेट की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके मुताबिक शिक्षण संस्थाओं के माध्मय से विद्यार्थियों के अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संकल्प पत्र वितरित किए जाएंगे। छात्र अपने अभिभावकों से मतदान करने का संकल्प पत्र भरवाकर पुनः प्रधानाध्यापक के माध्यम से जमा करवाएंगे।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन


रन फॉर यूनिटी के साथ मार्च पास्ट भी आयोजित होगा  31 अक्टूबर 2018 को

                बाड़मेर, 23 अक्टूबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 31 अक्टूबर को समस्त जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय एकता  दिवस की शपथ लेगें। इससे पहले जिला मुख्यालय पर प्रातः 7 बजे रन फॉर यूनिटी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें पुलिस, सेना, सीमा सुरक्षा बल के जवानों, एनसीसी कैडेट तथा आमजन को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर को सायं 5 बजे गांधी चौक से मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड, अरबन होम गार्ड एवं बॉर्डर होम गार्ड, विधार्थी पुलिस कैडट शामिल होगें। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अन्य विद्यालयों के छात्रों को भी मार्च पास्ट में शामिल करने के निर्देश दिए गए है। कार्यक्रमों के दौरान  यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक पुलिस जाब्ता लगाने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को  एम्बुलेंस मय डाक्टर की तैनातगी करने के निर्देश दिए गए है। इधर, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को राज्य स्तर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
                इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, नगरपरिषद आयुक्त अनिल झिगोनिया, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर रोक


                बाडमेर, 23 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
                जिला मजिस्टेªट नकाते की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से संपर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं हो सकेगा


                बाड़मेर, 23 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना में राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार जैसे कार्यों में उपयोग नही किया जा सकेगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरकारी वाहनों को राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों या राजनीतिक व्यक्तियों के जरिए चुनाव प्रचार अभियान में या चुनाव संबंधी दौरों के लिये पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उनके मुताबिक राजकीय वाहनों के अंतर्गत राज्य सरकार, केन्द्र, राज्य, केन्द्र सरकार के उपक्रम, संयुक्त उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगरपालिका संस्थाओं, मार्केटिंग, बोर्ड, सरकारी संस्थाओं और ऐसी अन्य सभी संस्थाओं जिसमें पब्लिक फंड का पूर्णतया या अंशतः निवेश हो, ऐसे सभी संस्थाओं के वाहन शामिल माने गये है। इन वाहनों में ट्रक, बस, टेम्पों, कार, ओटो रिक्शा, हेलीकॉपटर, एयर क्राफ्ट, नाव आदि सभी प्रकार के वाहन शामिल है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक इन वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई वाहन किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति की ओर से चुनाव प्रचार के लिए या चुनाव संबंधी दौरो के लिए उपयोग में लेते हुए पाया गया तो उस वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव संबंधित कार्यो के लिए अधिग्रहित कर लिया जाएगा। निगम बोर्डों, आयोग, समितियों के मनोनीत अध्यक्षों को कार्यालय के वाहन से अपने मुख्यालय पर स्थित आवास से कार्यालय तक ही आने जाने की अनुमति है। यदि ऐसे वाहन का उपयोग किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में आने जाने के लिए या राजनीतिक बैठकों में आने जाने के लिए किया जाता है या अन्य व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भ्रमण करवाता है, तो वाहन का दुरूपयोग माना जाएगा।

अधिक राशि बकाया होने पर कटेंगे पानी के कनेक्शन


अवैध रूप से पानी के बूस्टर चलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

                बाड़मेर, 23 अक्टूबर। पानी के अधिक राशि के बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। कटे हुए कनेक्शन वापिस जुड़वाने पर  जुर्माना वसूला जाएगा।
                जलदाय विभाग नगर खंड के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पानी के बिलों की बकाया राशि एक हजार रुपये से अधिक है, वे तत्काल अपने नजदीकी  ई-मित्र कियोस्क ,लक्ष्मीनगर जलदाय कार्यालय में स्थित ई-मित्र कियोस्क अथवा विशेष बकाया राजस्व वसूली अभियान में लगे विभागीय कर्मचारियों के पास जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने पर जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके कारण उपभोक्ता को विभाग की ओर से देय जलापूर्ति की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दुबारा पानी का कनेक्शन जोड़ने के लिए सम्पूर्ण बकाया राशि मय शास्ति, ब्याज, डीसी , आरसी एवं रोड कटिंग जमा कराने के उपरांत ही जोड़ा जा सकेगा ।
                अधिशाषी अभियंता बालवां ने बताया कि जलदाय विभाग की पाइप लाइन एवं नलों से सीधे बूस्टर से अवैध तरीके से पानी लेने वालों के बूस्टर जब्त कर पहली बार 1100 एवं दूसरी बार में  2200 रुपये का जुर्माना वसूल कर जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जायेगी अथवा विभाग की ओर से गणना की गई राशि पानी के बिलों में जोड़ दी जायेगी। उनके मुताबिक उपभोक्ता अपने घरों में पानी के नलों पर टोंटी आवश्यक रूप से लगावें  एवं पानी व्यर्थ नहीं बहावें, साथ ही जल सम्बन्धों की फिटिंग दुरुस्त रखें। अन्यथा प्रदूषित जल वितरण तथा सड़क एवं पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना के चलते विभाग की ओर से बिना किसी नोटिस के जलसंबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। जिसे पुनः विभाग के मानदण्ड एवं नियमानुसार कार्यवाही होने के उपरांत ही जोड़ा जाएगा। इसी तरह अवैध रूप से लिए गए पानी के कनेक्शन को विभागीय नियमानुसार एवं मानदण्ड अनुसार शास्ति जमाकर उसे नियमित कराएं ताकि पुलिस एवं मुकदमे आदि की कार्यवाही की नौबत नहीं आए।
                उन्होंने बताया कि हर दो माह में एक बार संबंधित मौहल्ले में निर्धारित अवधि में पानी के बिल वितरित किए जाते हैं ,जिसके निर्धारित अंतिम बिल वितरण तिथि तक प्राप्त नहीं होने की दशा में विभाग के लक्ष्मीनगर कार्यालय में  स्थित राजस्व शाखा में संधारित शिकायत रजिस्टर  में अपने नए खाता संख्या, सही पता एवं संपर्क नंबर दर्ज कर डुप्लीकेट बिल प्राप्त कर अंतिम भुगतान तिथि  से पहले जमाकर छूट का लाभ लें । अन्यथा बिल प्राप्त नहीं होने का कोई बहाना स्वीकार्य  नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विभाग में एक वर्ष तक का एडवांस बिल घरेलू श्रेणी के लिए लगभग 1200 रुपए प्रति वर्ष  भी जमा करवाकर एक मुश्त छूट का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील है कि वे विभागीय विशेष राजस्व वसूली अभियान की कार्यवाही में सहयोग करें।

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा


तैयारियों की समीक्षा बैठक 26 को
बाड़मेर, 23 अक्टूबर। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 का अयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक जिला मुख्यालय पर किया जाएगा।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि उक्त परीक्षा से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने तथा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को सांय 4 बजे कलेक्ट्रेट कान्फ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारीयों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये गए है।

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान के लिए जिले में पुख्ता प्रबन्ध


                बाडमेर, 23 अक्टूबर। जिले में विधानसभा चुनाव 2018 शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। जिले के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए जिला मजिस्टेªेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने धारा 144 के अन्तर्गत विशेष प्रबन्ध किये है।
                जिला मजिस्टेªेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाडमेर जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व बाडमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
                जिला मजिस्टेªट ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दुक, एमएल गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, धुरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंख) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घुमेंगे तथा न ही इनका प्रदर्शन कर सकंेगे। वे व्यक्ति जो दिव्यांग व अतिवृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। 
                जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवाएगा, न ही ऐसे ओडियो, वीडियो कैसेट या इलेक्ट्रोनिक उपकरणों आदि के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टवीटर, व्हाट्एप, यूटयुब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिग्स आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पतियां विरूपण करेगा ना ही करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा।  यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंेिधत उपखण्ड मजिस्टेªट या कार्यपालक मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट या कार्यपालक मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सम्पूर्ण बाडमेर जिले की सीमा में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा तथा आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत अभियोग चलाकर कार्यवाही की जायेगी।

शुक्रवार, 19 अक्टूबर 2018

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के दौरान अवकाश पर प्रतिबन्ध


            बाड़मेर, 19 अक्टूबर।वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के दौरान अवकाश पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। 
  जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 28 अक्टूबर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा-2018 के मद्देनजर जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 25 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक सभी प्रकार के अवकाशों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होंने इस आदेश की कठोरता से पालना करने के निर्देश दिए है। 

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2018 के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित


            बाड़मेर, 19 अक्टूबर। राजस्थान लोक सेवा अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक आयोजित  होगी ।
            अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इसके तहत सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र   28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एक सत्र में तथा ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्र प्रातः 9 से 11. 30 बजे व दोपहर 3 बजे से सांय 530 बजे तक दो सत्रों में जिला मुख्यालय बाड़मेर पर आयोजित होगी। उनके मुताबिक इस परीक्षा से सम्बन्धित विविध जानकारी परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराये जाने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर कार्यालय के कमरा नम्बर-2 में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसके दूरभाष नम्बर 02982-220007 है। । इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी जिला कार्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किशनलाल सोनी को बनाया गया है ।
            उन्होने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष 26 अक्टूबर को प्रातः 930 बजे से सांय 6 बजे तक तथा 28 अक्टूबर से 2 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से परीक्षा समाप्त होने के पश्चात सील्ड पैकेट एवं परीक्षा सामग्री कन्ट्रोल रूम में एकत्रित व समस्त गोपनीय सामग्री कोष कार्यालय में जमा होने तक कार्यरत रहेगी।

गुरुवार, 18 अक्टूबर 2018

अंतराष्ट्रीय क्रिकेटर इकबाल बने बाड़मेर के पीडब्ल्यूडी डिस्ट्रिक स्वीप आइकॉन, जिले भर में करेंगे मतदान जागरूकता


          बाड़मेर, 18 अक्टूबर। 10 से ज्यादा देशों में अपनी बैटिंग और बॉलिंग से भारत का झंडा बुलंद करने वाले अंतराष्ट्रीय क्रिकेटर इकबाल खान अब मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करते नजर आएंगे। बाड़मेर निर्वाचन विभाग ने इकबाल खान को पीडब्ल्यूडी डिस्ट्रिक स्वीप आइकॉन बनाया है। गुरुवार को बाड़मेर पहुँचे इकबाल खान ने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते से मुलाकात कर अपने अब तक के क्रिकेट यात्रा के बारे में तफशील से बताया। इकबाल अभी तक पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, शारजाह, दुबई, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, जिम्बाब्वे समेत दस से ज्यादा देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके है। कई अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैचों में अपना लोहा मनवा चुके इकबाल इन दिनों वडोदरा में आयोजित हो रही राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे है। वडोदरा से बाड़मेर पहुँचने पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी मुलाकात की। जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने इकबाल से जिले भर में दिव्यांग जनो को मतदान से अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने की बात कही वही इकबाल ने भी पीडब्ल्यूडी डिस्ट्रिक स्वीप आइकॉन बनाये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे उसके जीवन का अहम उपलब्धि बताया। इकबाल के मुताबित वह जिले भर में लोकतंत्र के सम्मान में अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए लोगो को जागरूक करने के लिए सघन प्रचार करने की बात कही।
          जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र में मतदाता जागरूकता के लिए बनाये गये स्थाई ईवीएम एवं वीवीपेट प्रदर्शन मतदान बूथ पर इकबाल को मतदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

दशहरा पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए मजिस्टेªट नियुक्त


          बाडमेर, 18 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा शुक्रवार 19 अक्टूबर को बाडमेर एवं बालोतरा शहर में दशहरा पर्व पर झांकी एवं रावण दहन कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है।
          आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, रामलीला झांकी के जूलुस के रास्ते एवं रावण दहन स्थल (आदर्श स्टेडियम) तथा उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा को बालोतरा कस्बा, रामलीला झांकी के जूलुस के रास्ते एवं रावण दहन स्थल (शहीद भगतसिंह स्टेडियम, रामलीला मैदान) के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªेट को निर्देश दिए गए है कि वे अपने क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

मंगलवार, 16 अक्टूबर 2018

विधानसभा आम चुनाव 2018


चुनाव से सम्बन्धित कार्यो को निर्धारित समय में पूर्ण करें: नकाते
          बाड़मेर, 16 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को सम्पादित करवाने के लिए नियुक्त किए गए विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी उनको सौंपे गए कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे करे। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित चुनाव सम्बधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। 
          जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी उनको सौंपे गये कार्यो का ठीक प्रकार से आंकलन कर उसके अनुरूप कार्य करना प्रारभ्भ कर लेवें तथा चुनावों के दौरान निर्धारित समय पर कार्य की सुनिश्चित भी रखें। बैठक में ईवीएम एवं वीवीपेट, मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ, रूट चार्ट, वाहनों के अधिग्रहण, एमसीएमसी आदि कार्यो पर चर्चा की गई। उन्होंने अब तक किए गए कार्यों की प्रकोष्ठ वार समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
          बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, प्रोफेसर मुकेश पचौरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय, सुमेर सिंह शेखावत सहित अन्य अनुभागों के प्रभारी व सहायक प्रभारी आदि उपस्थित थे।


आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश


मतदाता सूची में 19 नवंबर तक जुड़वाए जा सकते हैं पात्र मतदाताओं के नाम

          बाड़मेर, 16 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने विधानसभा आम चुनाव के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
          मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों में नाम नामांकन की अंतिम तिथि (19 नवंबर, 2018) तक 1 जनवरी, 2018 तक पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रारूप 7 एवं स्वविवेक के आधार पर नाम विलोपित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव की घोषणा के पश्चात् मतदाता सूची से नाम का विलोपन नहीं करने के आयोग के निर्देश हैं। उन्होंने शत प्रतिशत फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक कार्ड) तैयार करने और उनका समय रहते वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, बिजली कनेक्शन, रैम्प का निर्माण, शेड की व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष सुगम मतदान थीम पर घोषित है, ऐसे में विशेष योग्यजनों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों से जुड़ी गाइड लाइन को साझा किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्काउट, एनसीसी, एनएसएस के मतदान केन्द्रों पर स्वयंसेवकों की नियुक्ति, वोटर गाइड का वितरण, स्थानीय निकायों की साइट्स पर होर्डिग्स लगाना, पोलिंग स्टेशन पर हेल्पडेस्क की स्थापना और ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 
          कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान, उन पर सुदृढ़ कानून व्यवस्था, वेबकासिं्टग की व्यवस्था, सी-विजल एप के प्रशिक्षण की स्थिति सहित कई मतत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त नोडल अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, उड़न दस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, विडियो निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल और लेखा दल के गठन और इस संदर्भ में की गई तैयारियों का जायजा भी लिया।
          उन्होंने चुनाव के दौरान मतदान कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण तथा डाटा तैयार करना तथा असहाय कार्मिक को मतदान कार्य से मुक्त रखने तथा मतदान कार्मिकों को पदभार, ग्रेड-पे अर्थात वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए मतदान दलों में नियुक्त करने, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों जैसे-सेक्टर ऑफिसर-जोनल मजिस्ट्रेट आदि की नियुक्ति एवं मजिस्ट्रेट पावर दिलवाने के संबंध में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मतदान दल रवानगी स्थलों की पहचान एवं आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे-समन्वय अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पर्याप्त छाया, पानी आदि की व्यवस्था के साथ वाहनों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में पर्यवेक्षकों, लाइजनिंग, सेक्टर, जोनल एवं मतदान दलों के लिए समुचित मात्रा में श्रेणीवार वाहनों का आकलन एवं व्यवस्थाएं करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
          कुमार ने मतपत्रों की तैयारी एवं प्रेषण, डाक मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईटीपीबीएस, मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईवीएम-वीवीपैट की उपलब्धता, वैधानिक फॉर्म्स एवं सामग्री की व्यवस्था, असाविधिक फॉर्म्स व सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चत करने पर भी जोर दिया। जिला स्तर पर क्रय किए जाने वाली समस्त सामग्री विशेषकर वोटिंग कपार्टमेंट की स्थिति, शिकायतों का निस्तारण अविलम्ब निर्धारित समयावधि में करने, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं मुख्यालय से प्रेषित की जाने वाली शिकायतों का अविलम्ब निस्तारण करने और लेखा-शाखा द्वारा बजट का आवंटन एवं विभिन्न दरों का निर्धारण एवं तद्नुसार पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होनें नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र (फॉर्म नंबर-26) के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबध में विस्तार से चर्चा की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास योजनाआंे की समीक्षा बैठक 18 को


          बाडमेर, 16 अक्टूबर । जिला परिषद की ओर से संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाआंे की समीक्षात्मक बैठक 18 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित की जाएगी।
          जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि उक्त बैठक में विभिन्न विकास योजनाआंे की समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

बालोतरा में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू


          बाड़मेर, 16 अक्टूबर। बालोतरा क्रय विक्रय सहकारी समिति स्तर पर समर्थन मूल्य आधारित क्रय केंद्र पर मंगलवार को मूंग खरीद शुरू कर दी गई है।
          बालोतरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से घोषित मूंग समर्थन मूल्य 6975 रूपए प्रति किं्वटल पर बालोतरा समिति में मंगलवार को 108.50 किं्वटल मूंग खरीदा गया । उन्होंने बताया कि राजफैड की ओर से निर्देश है कि पोर्टल पर पंजीयन उपरांत किसानो को तुलाई तिथि आवंटित  होती है जिस अनुसार पोर्टल से अपलोड गिरदावरी रिपोर्ट एवं किसान द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी रिपोर्ट का  सत्यापन कर खरीद की जाए।महाप्रबंधक ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार गिरदावरी हैक्टेयर में उल्लिखित करना अनिवार्य है परंतु किसानों की ओर से बीघा में रिपोर्ट पेश की जा रही है अतः गिरदावरी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों से अपेक्षा है कि रिपोर्ट हैक्टेयर के अनुसार किसानों को उपलब्ध करवाएं।

सोमवार, 15 अक्टूबर 2018

जिला परामर्शक समिति की बैठक 16 अक्टूबर को


                बाडमेर, 15 अक्टूबर। बाडमेर जिले की जिला परामर्शक समिति की बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में मंगलवार 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बाडमेर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक परिसर स्थित एसएचजी ट्रेनिंग हॉल में आयोजित की जाएगी।
                अग्रणी बैंक अधिकारी ने संबंधित बैकर्स एवं सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली खरीद केन्द्र प्रारम्भ


                बाड़मेर 15 अक्टूबर। खरीफ 2018 में राजफेड द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली खरीद हेतु संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से बायतु, बालोतरा, बाडमेर, सिवाना एवं गुडामालानी में मूंग खरीद केन्द्र एवं बायतु में मंगफली केन्द्र खोला गया है।
                सहकारी समितियां उप रजिस्ट्रार जगदीश कुमार सुथार ने बताया कि मूंग हेतु 6975 रूपये एवं मंगफली हेतु 4890 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए है। इच्छुक किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बिक्री हेतु नजदीकी ई मित्र पर अपनी गिरदावरी रिपोर्ट, बैंक पास बुक आदि की प्रति अपलोड कर अपने सुविधाजनक केन्द्र पर बिक्री हेतु रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उन्होने बताया कि गिरदावरी रिपोर्ट में बोया गया क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज होना आवश्यक है। खरीद केन्द्र बालोतरा व सिवाना प्रारम्भ हो गए है तथा शेष केन्द्र आगामी तीन दिन में प्रारम्भ हो जाएगें।

दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें : नकाते


                बाड़मेर, 15 अक्टूबर। जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दिव्यांगों को सुगम मतदान के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि  सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में विशेष योग्यजनों का चिह्वीकरण करने के साथ और मतदान के दिन उनको घर से बूथ पर वाहन से लाकर मतदान कराने के लिए अग्रिम तौर पर तैयारी, बूथों पर व्हील चेयर्स सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
                उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए समय पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उनके मुताबिक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग बूथ्स एवं उन तक पहुंचने के रूट का सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी मतदान केन्द्रों का दौरा कर रूट चार्ट तैयार करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए है , ताकि बाद में पोलिंग पार्टीज को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों पर बिजली, छाया, पानी और रैम्प सहित निर्वाचन आयोग के निर्देर्शों के अनुरूप आम मतदाताओं के लिए सुविधाओं के सम्बंध में निर्देश प्रदान किए हैं।
                उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में लगाए गए सभी सैक्टर्स ऑफिसर्स को क्षेत्र का सतत दौरा कर संवेदनशील और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों एवं उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों की पहचान करने की सख्त हिदायत दे, साथ ही ऐसी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय एवं पुलिस के साथ साझा करे, ताकि चुनावों में गड़बड़ी पैदा करने वाले, मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट्स, विकास अधिकारी, नगर परिषद के आयुक्त , पटवारी, आईएलआर आदि के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने और इसका उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उनके मुताबिक व्यवसायिक साईट्स पर पोस्टर-बैनर, वाहनों पर माईक, चुनाव कार्यालय खोलने, चुनाव रथ संचालन, रोड शो एवं सभा आदि के लिए भी पूर्व में अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा।

चुनाव प्रक्रिया की सभी बारिकीयों से भलीभांति वाकिफ रहे - नकाते


                बाडमेर, 15 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा है कि विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार की बारिकीयों से वाकिफ रहे ताकि मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हुए उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण दे सकें। वे सोमवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल तथा जिला परिषद सभागार में आयोजित विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
                इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण है इसलिए मास्टर ट्रेनर सतर्क होकर प्रशिक्षण प्राप्त करे ताकि मतदान दिवस पर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सकें। उन्होने कहा कि प्रशिक्षक इन्हें चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं तथा ईवीएम एवं वीवीपेट की विस्तार के साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जानकारी दे। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव मे इस बार वीवीपेट का पहली बार व्यापक प्रयोग किया जा रहा है इसलिए अधिक सतर्कता से प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है।
                प्रशिक्षण के दौरान पावर प्रजन्टेशन के जरिये मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई। इस दौरान मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के साथ-साथ किसी भी तकनीकी खराबी के दौरान की जाने वाली कार्यवाही से भी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया।
                इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रावधानों का प्रश्नोतर के जरिये शंका समाधान किया। प्रशिक्षण के दौरान विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर का टेस्ट पेपर लिया जाकर उनकी जानकारी को परखा। इस दौरान दक्ष प्रशिक्षक प्राचार्य पांचाराम, सहायक प्रोफेसर मुकेश पचौरी, वरिष्ठ व्याख्याता डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी एवं मांगूसिंह राठौड ने मतदान प्रक्रिया की विस्तार के साथ जानकारी कराई।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...