मंगलवार, 23 अक्तूबर 2018

अधिक राशि बकाया होने पर कटेंगे पानी के कनेक्शन


अवैध रूप से पानी के बूस्टर चलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

                बाड़मेर, 23 अक्टूबर। पानी के अधिक राशि के बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। कटे हुए कनेक्शन वापिस जुड़वाने पर  जुर्माना वसूला जाएगा।
                जलदाय विभाग नगर खंड के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पानी के बिलों की बकाया राशि एक हजार रुपये से अधिक है, वे तत्काल अपने नजदीकी  ई-मित्र कियोस्क ,लक्ष्मीनगर जलदाय कार्यालय में स्थित ई-मित्र कियोस्क अथवा विशेष बकाया राजस्व वसूली अभियान में लगे विभागीय कर्मचारियों के पास जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने पर जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके कारण उपभोक्ता को विभाग की ओर से देय जलापूर्ति की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दुबारा पानी का कनेक्शन जोड़ने के लिए सम्पूर्ण बकाया राशि मय शास्ति, ब्याज, डीसी , आरसी एवं रोड कटिंग जमा कराने के उपरांत ही जोड़ा जा सकेगा ।
                अधिशाषी अभियंता बालवां ने बताया कि जलदाय विभाग की पाइप लाइन एवं नलों से सीधे बूस्टर से अवैध तरीके से पानी लेने वालों के बूस्टर जब्त कर पहली बार 1100 एवं दूसरी बार में  2200 रुपये का जुर्माना वसूल कर जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जायेगी अथवा विभाग की ओर से गणना की गई राशि पानी के बिलों में जोड़ दी जायेगी। उनके मुताबिक उपभोक्ता अपने घरों में पानी के नलों पर टोंटी आवश्यक रूप से लगावें  एवं पानी व्यर्थ नहीं बहावें, साथ ही जल सम्बन्धों की फिटिंग दुरुस्त रखें। अन्यथा प्रदूषित जल वितरण तथा सड़क एवं पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना के चलते विभाग की ओर से बिना किसी नोटिस के जलसंबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। जिसे पुनः विभाग के मानदण्ड एवं नियमानुसार कार्यवाही होने के उपरांत ही जोड़ा जाएगा। इसी तरह अवैध रूप से लिए गए पानी के कनेक्शन को विभागीय नियमानुसार एवं मानदण्ड अनुसार शास्ति जमाकर उसे नियमित कराएं ताकि पुलिस एवं मुकदमे आदि की कार्यवाही की नौबत नहीं आए।
                उन्होंने बताया कि हर दो माह में एक बार संबंधित मौहल्ले में निर्धारित अवधि में पानी के बिल वितरित किए जाते हैं ,जिसके निर्धारित अंतिम बिल वितरण तिथि तक प्राप्त नहीं होने की दशा में विभाग के लक्ष्मीनगर कार्यालय में  स्थित राजस्व शाखा में संधारित शिकायत रजिस्टर  में अपने नए खाता संख्या, सही पता एवं संपर्क नंबर दर्ज कर डुप्लीकेट बिल प्राप्त कर अंतिम भुगतान तिथि  से पहले जमाकर छूट का लाभ लें । अन्यथा बिल प्राप्त नहीं होने का कोई बहाना स्वीकार्य  नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विभाग में एक वर्ष तक का एडवांस बिल घरेलू श्रेणी के लिए लगभग 1200 रुपए प्रति वर्ष  भी जमा करवाकर एक मुश्त छूट का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील है कि वे विभागीय विशेष राजस्व वसूली अभियान की कार्यवाही में सहयोग करें।

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