बाडमेर, 23 अक्टूबर। जिले में विधानसभा चुनाव 2018 शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। जिले
के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक
मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए जिला मजिस्टेªेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने धारा 144 के अन्तर्गत विशेष प्रबन्ध किये है।
जिला मजिस्टेªेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाडमेर जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष
तथा सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व बाडमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों
के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार
का प्रयोग कर सके इसके लिए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
जिला मजिस्टेªट ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने
पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दुक, एमएल गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा,
फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, धुरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंख) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार
लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घुमेंगे तथा न ही इनका प्रदर्शन कर सकंेगे।
वे व्यक्ति जो दिव्यांग व अतिवृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है वे
लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक
परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुचाने वाले
नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवाएगा,
न ही ऐसे ओडियो, वीडियो कैसेट या इलेक्ट्रोनिक उपकरणों आदि के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार
प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा
फेसबुक, टवीटर, व्हाट्एप, यूटयुब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार
नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों
पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा ना ही करवायेगा और न ही किसी
तरह के पोस्टर, होर्डिग्स आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पतियां विरूपण करेगा ना ही करवायेगा।
किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के
बिना नहीं किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर
मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति
निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन
नहीं करेगा न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित
धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंेिधत उपखण्ड मजिस्टेªट या कार्यपालक मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक
मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट या कार्यपालक मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा ध्वनि प्रसारक
यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय कर्तव्य के दौरान
अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सम्पूर्ण बाडमेर जिले
की सीमा में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा तथा आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों
पर धारा 188 के तहत अभियोग चलाकर कार्यवाही की जायेगी।
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