बाडमेर, 23 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी
लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की
चेतावनी दी है।
जिला मजिस्टेªट नकाते की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय
सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक
आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से संपर्क होने
की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार
बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क
के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है,
मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा।
साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते
पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की
जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें