मंगलवार, 16 अक्टूबर 2018

विधानसभा आम चुनाव 2018


चुनाव से सम्बन्धित कार्यो को निर्धारित समय में पूर्ण करें: नकाते
          बाड़मेर, 16 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को सम्पादित करवाने के लिए नियुक्त किए गए विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी उनको सौंपे गए कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे करे। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित चुनाव सम्बधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। 
          जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी उनको सौंपे गये कार्यो का ठीक प्रकार से आंकलन कर उसके अनुरूप कार्य करना प्रारभ्भ कर लेवें तथा चुनावों के दौरान निर्धारित समय पर कार्य की सुनिश्चित भी रखें। बैठक में ईवीएम एवं वीवीपेट, मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ, रूट चार्ट, वाहनों के अधिग्रहण, एमसीएमसी आदि कार्यो पर चर्चा की गई। उन्होंने अब तक किए गए कार्यों की प्रकोष्ठ वार समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
          बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, प्रोफेसर मुकेश पचौरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय, सुमेर सिंह शेखावत सहित अन्य अनुभागों के प्रभारी व सहायक प्रभारी आदि उपस्थित थे।


आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश


मतदाता सूची में 19 नवंबर तक जुड़वाए जा सकते हैं पात्र मतदाताओं के नाम

          बाड़मेर, 16 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने विधानसभा आम चुनाव के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
          मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों में नाम नामांकन की अंतिम तिथि (19 नवंबर, 2018) तक 1 जनवरी, 2018 तक पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रारूप 7 एवं स्वविवेक के आधार पर नाम विलोपित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव की घोषणा के पश्चात् मतदाता सूची से नाम का विलोपन नहीं करने के आयोग के निर्देश हैं। उन्होंने शत प्रतिशत फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक कार्ड) तैयार करने और उनका समय रहते वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, बिजली कनेक्शन, रैम्प का निर्माण, शेड की व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष सुगम मतदान थीम पर घोषित है, ऐसे में विशेष योग्यजनों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों से जुड़ी गाइड लाइन को साझा किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्काउट, एनसीसी, एनएसएस के मतदान केन्द्रों पर स्वयंसेवकों की नियुक्ति, वोटर गाइड का वितरण, स्थानीय निकायों की साइट्स पर होर्डिग्स लगाना, पोलिंग स्टेशन पर हेल्पडेस्क की स्थापना और ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 
          कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान, उन पर सुदृढ़ कानून व्यवस्था, वेबकासिं्टग की व्यवस्था, सी-विजल एप के प्रशिक्षण की स्थिति सहित कई मतत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त नोडल अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, उड़न दस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, विडियो निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल और लेखा दल के गठन और इस संदर्भ में की गई तैयारियों का जायजा भी लिया।
          उन्होंने चुनाव के दौरान मतदान कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण तथा डाटा तैयार करना तथा असहाय कार्मिक को मतदान कार्य से मुक्त रखने तथा मतदान कार्मिकों को पदभार, ग्रेड-पे अर्थात वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए मतदान दलों में नियुक्त करने, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों जैसे-सेक्टर ऑफिसर-जोनल मजिस्ट्रेट आदि की नियुक्ति एवं मजिस्ट्रेट पावर दिलवाने के संबंध में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मतदान दल रवानगी स्थलों की पहचान एवं आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे-समन्वय अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पर्याप्त छाया, पानी आदि की व्यवस्था के साथ वाहनों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में पर्यवेक्षकों, लाइजनिंग, सेक्टर, जोनल एवं मतदान दलों के लिए समुचित मात्रा में श्रेणीवार वाहनों का आकलन एवं व्यवस्थाएं करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
          कुमार ने मतपत्रों की तैयारी एवं प्रेषण, डाक मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईटीपीबीएस, मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईवीएम-वीवीपैट की उपलब्धता, वैधानिक फॉर्म्स एवं सामग्री की व्यवस्था, असाविधिक फॉर्म्स व सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चत करने पर भी जोर दिया। जिला स्तर पर क्रय किए जाने वाली समस्त सामग्री विशेषकर वोटिंग कपार्टमेंट की स्थिति, शिकायतों का निस्तारण अविलम्ब निर्धारित समयावधि में करने, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं मुख्यालय से प्रेषित की जाने वाली शिकायतों का अविलम्ब निस्तारण करने और लेखा-शाखा द्वारा बजट का आवंटन एवं विभिन्न दरों का निर्धारण एवं तद्नुसार पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होनें नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र (फॉर्म नंबर-26) के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबध में विस्तार से चर्चा की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास योजनाआंे की समीक्षा बैठक 18 को


          बाडमेर, 16 अक्टूबर । जिला परिषद की ओर से संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाआंे की समीक्षात्मक बैठक 18 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित की जाएगी।
          जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि उक्त बैठक में विभिन्न विकास योजनाआंे की समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

बालोतरा में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू


          बाड़मेर, 16 अक्टूबर। बालोतरा क्रय विक्रय सहकारी समिति स्तर पर समर्थन मूल्य आधारित क्रय केंद्र पर मंगलवार को मूंग खरीद शुरू कर दी गई है।
          बालोतरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से घोषित मूंग समर्थन मूल्य 6975 रूपए प्रति किं्वटल पर बालोतरा समिति में मंगलवार को 108.50 किं्वटल मूंग खरीदा गया । उन्होंने बताया कि राजफैड की ओर से निर्देश है कि पोर्टल पर पंजीयन उपरांत किसानो को तुलाई तिथि आवंटित  होती है जिस अनुसार पोर्टल से अपलोड गिरदावरी रिपोर्ट एवं किसान द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी रिपोर्ट का  सत्यापन कर खरीद की जाए।महाप्रबंधक ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार गिरदावरी हैक्टेयर में उल्लिखित करना अनिवार्य है परंतु किसानों की ओर से बीघा में रिपोर्ट पेश की जा रही है अतः गिरदावरी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों से अपेक्षा है कि रिपोर्ट हैक्टेयर के अनुसार किसानों को उपलब्ध करवाएं।

सोमवार, 15 अक्टूबर 2018

जिला परामर्शक समिति की बैठक 16 अक्टूबर को


                बाडमेर, 15 अक्टूबर। बाडमेर जिले की जिला परामर्शक समिति की बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में मंगलवार 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बाडमेर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक परिसर स्थित एसएचजी ट्रेनिंग हॉल में आयोजित की जाएगी।
                अग्रणी बैंक अधिकारी ने संबंधित बैकर्स एवं सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली खरीद केन्द्र प्रारम्भ


                बाड़मेर 15 अक्टूबर। खरीफ 2018 में राजफेड द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली खरीद हेतु संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से बायतु, बालोतरा, बाडमेर, सिवाना एवं गुडामालानी में मूंग खरीद केन्द्र एवं बायतु में मंगफली केन्द्र खोला गया है।
                सहकारी समितियां उप रजिस्ट्रार जगदीश कुमार सुथार ने बताया कि मूंग हेतु 6975 रूपये एवं मंगफली हेतु 4890 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए है। इच्छुक किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बिक्री हेतु नजदीकी ई मित्र पर अपनी गिरदावरी रिपोर्ट, बैंक पास बुक आदि की प्रति अपलोड कर अपने सुविधाजनक केन्द्र पर बिक्री हेतु रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उन्होने बताया कि गिरदावरी रिपोर्ट में बोया गया क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज होना आवश्यक है। खरीद केन्द्र बालोतरा व सिवाना प्रारम्भ हो गए है तथा शेष केन्द्र आगामी तीन दिन में प्रारम्भ हो जाएगें।

दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें : नकाते


                बाड़मेर, 15 अक्टूबर। जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दिव्यांगों को सुगम मतदान के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि  सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में विशेष योग्यजनों का चिह्वीकरण करने के साथ और मतदान के दिन उनको घर से बूथ पर वाहन से लाकर मतदान कराने के लिए अग्रिम तौर पर तैयारी, बूथों पर व्हील चेयर्स सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
                उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए समय पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उनके मुताबिक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग बूथ्स एवं उन तक पहुंचने के रूट का सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी मतदान केन्द्रों का दौरा कर रूट चार्ट तैयार करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए है , ताकि बाद में पोलिंग पार्टीज को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों पर बिजली, छाया, पानी और रैम्प सहित निर्वाचन आयोग के निर्देर्शों के अनुरूप आम मतदाताओं के लिए सुविधाओं के सम्बंध में निर्देश प्रदान किए हैं।
                उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में लगाए गए सभी सैक्टर्स ऑफिसर्स को क्षेत्र का सतत दौरा कर संवेदनशील और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों एवं उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों की पहचान करने की सख्त हिदायत दे, साथ ही ऐसी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय एवं पुलिस के साथ साझा करे, ताकि चुनावों में गड़बड़ी पैदा करने वाले, मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट्स, विकास अधिकारी, नगर परिषद के आयुक्त , पटवारी, आईएलआर आदि के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने और इसका उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उनके मुताबिक व्यवसायिक साईट्स पर पोस्टर-बैनर, वाहनों पर माईक, चुनाव कार्यालय खोलने, चुनाव रथ संचालन, रोड शो एवं सभा आदि के लिए भी पूर्व में अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा।

चुनाव प्रक्रिया की सभी बारिकीयों से भलीभांति वाकिफ रहे - नकाते


                बाडमेर, 15 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा है कि विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार की बारिकीयों से वाकिफ रहे ताकि मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हुए उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण दे सकें। वे सोमवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल तथा जिला परिषद सभागार में आयोजित विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
                इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण है इसलिए मास्टर ट्रेनर सतर्क होकर प्रशिक्षण प्राप्त करे ताकि मतदान दिवस पर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सकें। उन्होने कहा कि प्रशिक्षक इन्हें चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं तथा ईवीएम एवं वीवीपेट की विस्तार के साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जानकारी दे। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव मे इस बार वीवीपेट का पहली बार व्यापक प्रयोग किया जा रहा है इसलिए अधिक सतर्कता से प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है।
                प्रशिक्षण के दौरान पावर प्रजन्टेशन के जरिये मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई। इस दौरान मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के साथ-साथ किसी भी तकनीकी खराबी के दौरान की जाने वाली कार्यवाही से भी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया।
                इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रावधानों का प्रश्नोतर के जरिये शंका समाधान किया। प्रशिक्षण के दौरान विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर का टेस्ट पेपर लिया जाकर उनकी जानकारी को परखा। इस दौरान दक्ष प्रशिक्षक प्राचार्य पांचाराम, सहायक प्रोफेसर मुकेश पचौरी, वरिष्ठ व्याख्याता डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी एवं मांगूसिंह राठौड ने मतदान प्रक्रिया की विस्तार के साथ जानकारी कराई।

रविवार, 14 अक्टूबर 2018

विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सोमवार को


          बाडमेर] 14 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए नामांकित विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सोमवार 15 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्रवार आयोजित किया जाएगा।
          मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण कालूराम ने बताया कि बाडमेर] चौहटन]शिव एवं गुडामालानी क्षेत्र के विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 15 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार पचपदरा, सिवाना एवं बायतु विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 15 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक जिला परिषद सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा।
          उन्होने नामांकित विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को आदेशित किया है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर पहुंच कर आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की दक्षता के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया एवं ईवीएम व वीवीपेट कार्य प्रणाली के संबंध में टेस्ट पेपर लिया जाएगा। अतः मास्टर ट्रेनर्स उक्त निर्धारित प्रशिक्षण में समय पर पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निधारित मात्रा में पीओएल आरक्षित रखने के निर्देश


          बाड़मेर] 14 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट) शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा एक आदेश जारी कर विधानसभा आम चुनाव - 2018 से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन, निर्वाचनों के निर्बाध संचालन एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिले के समस्त पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स डीलर्स को निर्धारित मात्रा में पी.ओ.एल. 1 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2018 तक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
          जारी आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय के पम्पधारी दस हजार लीटर डीजल, पांच हजार लीटर पैट्रोल एवं दो सौ लीटर ऑयल की मात्रा आरक्षित रखेंगे। इसी प्रकार जिला मुख्यालय से अन्य स्थानों के पम्पधारी पांच हजार लीटर डीजल, एक हजार लीटर पेट्रोल एवं एक सौ लीटर ऑयल आरक्षित रखेंगे। आरक्षित मात्रा में पी.ओ.एल. का वितरण जिला रसद अधिकारी व संबंधित उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।
          उन्होने निर्देशित किया है कि सभी पेट्रोल पम्पधारी विधानसभा आम चुनाव अवधि के दौरान डीजल] पैट्रोल व ऑयल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बनाए रखेंगे । आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3@7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

शनिवार, 13 अक्टूबर 2018

बिना सर्टिफिकेशन के टेलीफोन-मोबाइल पर प्रसारित नहीं हो सकेंगे विज्ञापन


                बाड़मेर, 13 अक्टूबर। बिना सक्षम समिति के अधिप्रमाणन के कोई भी विज्ञापन फोन, एसएमएस, रिंग टोन अथवा कॉलर टोन की श्रेणी में जारी नहीं किया जाएगा।  कोई भी संस्था, दल या व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवहेलना की श्रेणी में शामिल होगा और ऐसे प्रसारित विज्ञापनों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवही की जाएगी। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने मोबाइल कंपनियों के संचालकों को निर्देशित किया है।
                अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक, रिलायन्स टेलीकम्यूनिकेशन, टाटा इण्डिकॉम, वोडाफोन, एयरटेल और एयरसेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इस संबध में पूर्व में 25 सितंबर को आयोजित बैठक के दौरान व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे, जिनकी पालना सुनिश्चित की जाए।
                उनके मुताबिक कुछ जगहों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि टेलीफोन, मोबाइल फोन के जरिए ऐसे विज्ञापन आम जनता के मध्य में प्रसारित किए जा रहे हैं। रिंगटोन-कॉलर टोन से भी कुछ लोग अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के 15 अप्रेल, 2004 को निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार कोई भी राजनैतिक दल, स्वयं सेवी संस्था अथवा व्यक्ति बिना सक्षम स्तर से अधिप्रमाणित किए ऐसे विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं।
                उन्होंने निर्देशित किया है इस प्रकार के बिना अधिप्रमाणित किये हुए विज्ञापनों पर तुरन्त रोक लगाई जाए और सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने के बाद ही विज्ञापन प्रसारित कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी अन्य राज्य के माध्यम से टेलीफोन व मोबाइल फोन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन राजस्थान राज्य की सीमा में बिना अधिप्रमाणन के प्रसारित नहीं होने पाएं। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार सम्बधित विज्ञापन प्रदर्शन प्रतिबंधित


                बाड़मेर, 13 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान शहरी क्षेत्रों में निजी संपत्ति पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के  प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापन का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन निजी संपत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर एवं झंडे लगाए जा सकते हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निजी संपत्ति पर  मालिक अथवा अधिभोगी की स्वीकृति के बाद ही बैनर और झंडे लगाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि निजी संपत्तियों पर लगाए जाने वाले बैनर एवं झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।
                नकाते ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोग के निर्देशानुसार निजी संपत्ति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऐसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो यथा झंडे और बैनर लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में लिखित सहमति की प्रति के साथ निर्धारित फॉर्म में ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

सरकारी विश्राम गृहों से राजनीतिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध


                बाड़मेर ,13 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान जिले के सभी सरकारी विश्राम गृहों में ठहरकर राजनैतिक गतिविधियां संचालित करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सरकारी विश्राम गृहों में स्थान उपलब्ध होने पर जेड व उससे ऊपर की श्रेणी में सुरक्षा प्राप्त राजनीतिक लोगों को आवास एवं भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति विश्राम गृहों में आवासित रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को विश्राम गृहों में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सभी राजकीय विश्राम गृहों, डाक बंगलों एवं गेस्ट हाउस पर लागू होंगे।

शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2018

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति लोढ़ा 15 को नाकोड़ा आएगें


                बाडमेर, 12 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति आर.एम. लोढ़ा सोमवार 15 अक्टूबर को नाकोड़ा आएगें।
                निर्धारित कार्यक्र्रम के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधिपति लोढ़ा 15 अक्टूबर को जोधपुर से प्रातः 7.30 बजे प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे नाकोडा पहुंचेगे तथा नाकोड़ा में पूजा अर्चना के पश्चात् दोपहर 12.00 बजे जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने के निर्देश


                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में सख्त निर्देश जारी किये गये है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि कतिपय विभागों द्वारा तबादलों पर रोक होने के बावजूद अभी भी स्थानान्तरण किये जा रहे है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन है। उन्होने एक आदेश जारी कर जिले के सभी संबंधित विभागों एवं राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग के एवं राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण, पदस्थापन चुनाव समाप्ति तक नहीं करें और जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुके है और उसकी क्रियान्विती आदर्श आचार संहिता लागू होने तक नहीं हुई है, तो उनकी क्रियान्विती भी नहीं की जावें। उन्होने बताया कि यदि क्रियान्विती अत्यावश्यक कारणों से करनी हो तो विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से आयोग को भिजवा कर आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावें।

ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 18 तक


                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस तिथि के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

उम्मीदवारों को अब प्रकाशित करवानी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी


सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चुनाव आयोग ने किया फॉर्म-26 में संशोधन

                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म संख्या-26 में संशोधन किया है। इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरूद्ध यदि कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। उन्हांेने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान मोटे अक्षरों में आपराधिक मामलों की जानकारी दर्शानी होगी। साथ ही जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के बाद आपराधिक मामलों की जानकारी यदि कोई हो तो प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक तौर पर कम से कम 3 बार प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस निर्णय की पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोई भी उम्मीदवार पर दोष सिद्ध हो जाए या उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या लंबित हो, तो उसे ऐसे प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में नामांकन वापसी और मतदान तिथि से 2 दिन पूर्व 12 साइज के फॉन्ट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी मतदान से 48 घंटे पूर्व तक तीन बार अलग-अलग तिथियों में यह जानकारी प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित सूचना को जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव व्यय के ब्यौरे के साथ भी प्रस्तुत करना होगा।

पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए समस्त पेट्रोल पंप मालिक पाबंद


जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेट्रोल पम्पों को जारी किये निर्देश

                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले के समस्त पेट्रोल पंपों को विधानसभा आम चुनाव-2018 के कार्यों में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनको 1 से 12 दिसंबर तक निर्धारित मात्रा मंे पीओएल आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी को
जिला मुख्यालय पर 10 हजार लीटर डीजल, 5 हजार लीटर पेट्रोल एवं 200 लीटर आयल तथा अन्य स्थानांे के पंपधारकांे को क्रमशः 5 हजार, 1 हजार एवं 100 लीटर डीजल, पेट्रोल एवं आयल आरक्षित रखने के आदेश दिए गए है। आरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी कूपन्स के आधार पर पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन की लोक बुक मंे पीओएल की मात्रा का इन्द्राज करेंगे। इस संबंध मंे एक रजिस्टर संधारित करेंगे।

गुरुवार, 11 अक्टूबर 2018

मतदाता जागरूकता के लिए 675 विद्यालयों के विद्यार्थी लिखेंगे पत्र लेखन


                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के लिए 675 विद्यालयांे के विद्यार्थी अपने परिजनांे को पत्र लिखेंगे। इसके जरिए अपने अभिभावकांे एवं पड़ौसियांे को मतदान मंे शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिले के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयांे के विद्यार्थियांे के अभिभावकांे एवं आस पड़ौस के मतदाताओं को मतदान मंे शामिल होने के लिए प्रेरित करने, मतदान के प्रति जागरूकता एवं मतदान के सक्रिय भागीदारी के लिए जिले के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयांे के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियांे के मध्य पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि पत्र लेखन प्रतियोगिता के जरिए मतदान का महत्व दर्शाते हुए विद्यार्थियांे के अभिभावकांे को मतदान मंे भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हांेने बताया तकि प्रत्येक विद्यालय मंे सर्वश्रेष्ठ पत्र का चयन कर विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जाएगा। चयनित पत्र की प्रति रिटर्निंग आफिसर कार्यालय के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाना है। उन्हांेने इस आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध


                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के मददेनजर जिले मंे राजकीय एवं अर्द्व राजकीय कार्यालयांे मंे कार्यरत समस्त अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के अवकाश एवं जिला मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
                जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने इस संबंध में आदेश जारी कर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशानुसार किसी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही दी जाएगी। आदेश के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद मुख्यालय छोड़ेगे। इसी तरह जिले मंे स्थित राजकीय एवं अर्द्व राजकीय कार्यालयांे मंे कार्यरत समस्त ब्लाक स्तरीय अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे के अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियांे को अधिकृत किया गया है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...