बाड़मेर] 14 अक्टूबर। जिला निर्वाचन
अधिकारी (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट) शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा एक आदेश जारी
कर विधानसभा आम चुनाव - 2018 से संबंधित
कर्तव्यों के निर्वहन,
निर्वाचनों के निर्बाध संचालन एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु
जिले के समस्त पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स डीलर्स को निर्धारित मात्रा में पी.ओ.एल. 1 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2018 तक
आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
जारी
आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय के पम्पधारी दस हजार लीटर डीजल, पांच
हजार लीटर पैट्रोल एवं दो सौ लीटर ऑयल की मात्रा आरक्षित रखेंगे। इसी प्रकार जिला मुख्यालय
से अन्य स्थानों के पम्पधारी पांच हजार लीटर डीजल, एक हजार लीटर पेट्रोल
एवं एक सौ लीटर ऑयल आरक्षित रखेंगे। आरक्षित मात्रा में पी.ओ.एल. का वितरण जिला रसद
अधिकारी व संबंधित उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा
सकेगा।
उन्होने
निर्देशित किया है कि सभी पेट्रोल पम्पधारी विधानसभा आम चुनाव अवधि के दौरान डीजल] पैट्रोल
व ऑयल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बनाए रखेंगे । आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी
के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की
धारा 3@7 के अन्तर्गत
कार्यवाही की जावेगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें