बाड़मेर, 13 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान शहरी क्षेत्रों में निजी संपत्ति पर राजस्थान
नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग
के निर्देशानुसार विज्ञापन का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन निजी संपत्ति
पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर एवं झंडे लगाए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निजी संपत्ति पर मालिक अथवा अधिभोगी की स्वीकृति के बाद ही बैनर
और झंडे लगाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि निजी संपत्तियों पर लगाए जाने वाले बैनर
एवं झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी की
ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।
नकाते ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोग के निर्देशानुसार निजी संपत्ति के
मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऐसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो
यथा झंडे और बैनर लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में लिखित सहमति की प्रति के साथ निर्धारित
फॉर्म में ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
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