शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018

पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए समस्त पेट्रोल पंप मालिक पाबंद


जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेट्रोल पम्पों को जारी किये निर्देश

                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले के समस्त पेट्रोल पंपों को विधानसभा आम चुनाव-2018 के कार्यों में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनको 1 से 12 दिसंबर तक निर्धारित मात्रा मंे पीओएल आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी को
जिला मुख्यालय पर 10 हजार लीटर डीजल, 5 हजार लीटर पेट्रोल एवं 200 लीटर आयल तथा अन्य स्थानांे के पंपधारकांे को क्रमशः 5 हजार, 1 हजार एवं 100 लीटर डीजल, पेट्रोल एवं आयल आरक्षित रखने के आदेश दिए गए है। आरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी कूपन्स के आधार पर पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन की लोक बुक मंे पीओएल की मात्रा का इन्द्राज करेंगे। इस संबंध मंे एक रजिस्टर संधारित करेंगे।

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