बुधवार, 25 नवंबर 2020

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त बुधवार को 5700 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 28 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 27 व्यक्तियों से 5700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी में 15 लोगों से 3100 तथा सिवाना में 12 लोगों से 2600 रूपए सहित कुल 27 लोगों से 5700 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7770 लोगों से कुल 14,58,300 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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रिजर्व जोनल मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 25 नवम्बर। पंचायतराज आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के द्वितीय चरण हेतु रिजर्व जोनल मजिस्टेªट नियुक्त जाकर उनका जोनल मुख्यालय निर्धारित किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि राउमावि धोलानाडा प्रधानाचार्य वालाराम को रिजर्व जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किया जाकर जोनल मुख्यालय ग्राम पंचायत आडेल निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार राउमावि नगर के प्रधानाचार्य देदाराम का जोन मुख्यालय पायला कला, राउमावि नोखडा के प्रधानाचार्य पूनमाराम का पायला कला, राउमावि रामजी का गोल के प्रधानाचार्य विजेन्द्र कुमार का उपखण्ड कार्यालय धोरीमना, महात्मा गांधी रा.वि. गुडामालानी के प्रधानाचार्य रामनिवास दाधीच का उपखण्ड कार्यालय गुडामालानी तथा राउमावि अर्टी सेड़वा के प्रधानाचार्य रामकुमार कुमावत का उपखण्ड कार्यालय सेड़वा जोन मुख्यालय निर्धारित किया गया है। उक्त रिजर्व जोनल मजिस्टेªट द्वितीय प्रशिक्षण हेतु अपने क्षेत्र के मतदान दलों के रवानगी के दिन 26 नवम्बर को प्रातः9 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे एवं द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् आवंटित मुख्यालय पर पहुंचना तथा रिटर्निग अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य सुनिश्चित करेंगे। संबंधित रिटर्निग अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जोनल मजिस्टेªट एवं अन्य कार्य हेतु आवश्यकतानुसार नियुक्त कर सकेंगे।
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बाडमेर शहर की दुकाने प्रातः 9 से सायं 7 बजे तक खुलेगी

बाडमेर, 25 नवम्बर। बाडमेर शहर की समस्त प्रकार की दुकाने प्रातः 9 से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी।

उपखण्ड मजिस्टेªट बाड़मेर सूरजभान विश्नोई ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के संबंध में बुधवार को उप अधीक्षक पुलिस वृत बाडमेर, थानाधिकारी कोतवाली बाडमेर एवं सदर तथा व्यापार मण्डल सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी के प्रतिनिधियों की एक बैठक उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय में हुई जिसमें उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में समस्त प्रकार की दुकाने प्रातः 9 से सायं 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए। साथ ही दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाकर ही दुकान पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। दुकानदारों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों को मिलेगा अनुदान

बाडमेर, 25 नवम्बर। रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की गई है। इस योजना की प्रभावी अवधि मार्च, 2026 तक है। योजनान्तर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निवेश अनुदान एसजीएसटी का 75 प्रतिशत, रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ईपीएफ व ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण तथा विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षो के लिए शत प्रतिशत छूट एवं स्टाम्प डयूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क में शत प्रतिशत छूट के प्रावधान है।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु योजनान्तर्गत थ्रस्ट सेक्टर के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 26 (कृषि प्रसंस्करण, ऑटो-कम्पोनेट, बॉयो टेक्नोलोजी, सेरेमिक एण्ड ग्लास, केमिकल, डेयरी, डिफेन्स, दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया के उद्यम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, जम्स एण्ड ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट, औद्योगिक गैस, चमड़ा, जूते एवं सह उत्पाद, एम-सेण्ड, मेडिकल डिवाईस निर्माण, खनिज आधारित निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम सहायक उद्यम, पेट्रोकेमिकल, दवा निर्माण, सौर ऊर्जा उपकरण, स्टार्ट अप्स, टेक्सटाइल, विंड टर्बाइन निर्माण क्षेत्र) एवं सेवा क्षेत्र में 12 (दवा निर्माण क्षेत्र में कोल्ड चेन, कॉमन यूटिलिटी सेन्टर, औद्योगिक पार्क, कृषि उत्पाद संरक्षण व मूल्य संवर्धन हेतु आधारभूत सुविधा, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम, लॉजिस्टिक इन्फ्रास्टक्चर, प्लग एण्ड प्ले ऑफिस काम्प्लेक्स, स्टार्ट अप्स, सामाजिक आधारभूत सुविधा, टेस्टिंग व रिसर्ज प्रयोगशाला एवं पर्यटन) सेक्टर्स को थ्रस्ट सेक्टर्स के रूप में सम्मिलित किया गया है। राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े, अतिपिछड़े, जनजातिय क्षेत्र, पहाडी, मरूस्थलीय क्षेत्रों में निवेश किए जाने पर भी अधिक परिलाभ देय है।
उन्होने बताया कि अब तक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत 147 इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए जिनमें 182.59 करोड़ रूपये का निवेश एवं 1325 व्यक्तियों का नियोजन प्रस्तावित है।
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पंचायतीराज आम चुनाव-2020 द्वितीय चरण के लिए प्रचार थमा, मतदान शुक्रवार 27 नवम्बर को

बाडमेर, 25 नवम्बर। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के द्वितीय चरण के लिए बुधवार को प्रचार थम गया। शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे।

    जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि  द्वितीय चरण में आडेल, पायला कलां, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेड़वा पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए शुक्रवार 27 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए गुरूवार 26 नवम्बर को प्रातः 9 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर से मतदान दलों को अन्तिम  प्रशिक्षण के बाद अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया जाएगा। इससे पूर्व उन्हें चुनाव की बारीकियो के बारे में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा विस्तार से अवगत कराया जाएगा एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का आवंटन किया जाएगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए निर्वाचन इस बार ईवीएम के जरिए किया जा रहा है। मतदान के दिन ईवीएम में वोट डालने से पूर्व मॉक पोल का भी आयोजन होगा।
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मंगलवार, 24 नवंबर 2020

हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जीवन बचाना सर्वोपरि प्राथमिकता हो - मीणा

बाडमेर, 24 नवम्बर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना संक्रमण की वृद्धि के मद्देनजर कोरोना जागरूकता के साथ साथ हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्त से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि मानव जीवन बचाव सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। वे मंगलवार सायं कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिले में कोविड-19 की रोकथाम हेतु व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे।

इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि कोविड वार्ड में मरीज के परिजनों का प्रवेश निषेद्य किया जाने के साथ हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाए। उन्होने कहा कि परिजनों के मिलने का समय दिन में 11 से 12 बजे तथा सायं 6 से 7 बजे तक निर्धारित किया जाए। साथ ही जिले में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर नियन्त्रण के लिए धारा 144 की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना की सैम्पलिंग बढाई जाए। प्रत्येक ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिदिन 100 सैम्पलिंग लिये जाए। उन्होने कहा कि सभी उपखण्डों में व्यापारियों की बैठक ली जाकर प्रातः 9 से सायं 7 बजे तक बाजार खुलने का समय निर्धारित किया जाए। उन्होने कहा कि मास्क नहीं पहनने पर अब पांच सौ रूपये का जुर्माना कर दिया गया है, ऐसे मे प्रभावी कार्यवाही की जाकर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को नहीं देने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होने कहा कि विवाह समारोह की आवश्यक रूप से विडियोग्राफी करवाई जाए।
इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने कहा कि आगामी 20 दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा कि 15 दिसम्बर तक सक्रिय रहकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुख्ता प्रयास किए जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह भाटी समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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संविधान दिवस 26 नवम्बर को भारत के संविधान की प्रस्तावना का होगा पठन

बाडमेर, 24 नवम्बर। संविधान दिवस गुरूवार 26 नवम्बर को मनाया जाएगा। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने विभागीय अधिकारियों को 26 नवम्बर को प्रातः 11 बजे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के संविधान की प्रस्तावना के पठन के दौरान शामिल होने तथा सभी कार्यालय कर्मियों को इस दिवस को कार्यक्रम से जुडने के निर्देश दिए है।

उन्होने इस संबंध में संविधान के मूल्यों और मौलिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई वार्ता या वेमिनार का आयोजन कोविड-19 की गाईडलाईन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए करने के निर्देश दिए है
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पंचायत समिति पाटोदी के पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त

बाडमेर, 24 नवम्बर। रिटर्निग ऑफिसर पंचायत समिति पाटोदी रामसिंह भाटी (तहसीलदार शिव) की कोविड-19 कोरोना पोजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा नरेश सोनी को पंचायत समिति पाटोदी के पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) विश्राम मीणा द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 58 के उप नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित आदेश जारी कर रिटर्निग ऑफिसर पाटोदी तहसीलदार शिव रामसिंह भाटी के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा नरेश सोनी को पंचायत समिति पाटोदी के पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा नरेश सोनी को निर्देश दिए गए है कि वे आगामी पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी शेष कार्यवाही समय पर सम्पादित करेंगे।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बुनकरों से ऋण आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 24 नवम्बर। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत हाथकरघा बुनकरों से ऋण आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि उक्त ऋण योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र तैयार करवाने हेतु पंचायत समिति कार्यालय धनाऊ में 3 दिसम्बर तथा पंचायत समिति कार्यालय सेड़वा में 8 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। हाथकरधा बुनकर जो वर्तमान मे बुनाई का कार्य कर रहे है तथा बुनकर परिचय पत्र धारक है वे बुनकर परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ कोविड-19 की गाईड लाईन को ध्यान में रखकर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उक्त शिविर में उपस्थित हो सकते है। उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत एक लाख रूपये तक ऋण ब्याज मुक्त होगा। ऋण आवेदन पत्र ऑनलाईन एमयूएलपीवाई योजना की साईड पर ई मित्र से उक्त दस्तावेजों के साथ किये जा सकेंगे।
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जेलों में मोबाईल फोन एवं अन्य अवांछनीय सामग्री के विरूद्ध आपरेशन फ्लश आउट प्रारम्भ

बाडमेर, 24 नवम्बर। जेलों में मोबाईल फोन, चार्जर, अफीम, चरस आदि मादक पदार्थ, बीडी, सिगरेट, जर्दा गुटका तथा अन्य अवांछनीय निषिद्व वस्तुओं का तस्करी के माध्यम से प्रवेश तथा कैदियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों संचालन के विरूद्ध जेल विभाग द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 तक आपरेशन फ्लश आउट विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है।

उप कारापाल जेल बाडमेर राजेश डूकिया ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत मंगलवार 24 नवम्बर को प्रातः 10.05 से 10.40 बजे तक जब्बरसिंह सी.आई.एसओजी जोधपुर मय जाब्ता एवं जेल स्टॉक गैनाराम मुख्य प्रहरी, लुणाराम प्रहरी मय जाब्ता और जेल आर.ए.सी. द्वारा जेल की सघन तलाशी ली गई। जिसमें जेल में किसी भी प्रकार की कोई अवैध वस्तु नहीं पाई गई। मोबाईल आदि अवैध वस्तु पाई जाने पर कारागार अधिनियम के तहत पुलिस थाने में प्रकरण भी पंजीबद्ध करवाये जाएगें।
उन्होने बताया कि ऑपरेशन फ्लश आउट के अन्तर्गत भ्रष्टाचार, आपराधिक तत्वों से मिलीभगत तथा आपराधिक गतिविधियां करने वाले कर्मियों के विरूद्ध भी जीरों टॉलरेन्स रखते हुए कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।
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राजस्व शपथ आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 24 नवम्बर। वर्ष 2020 के लिये राजस्व शपथ आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु 11 दिसम्बर, 2020 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्ष 2020 के लिए राजस्व शपथ आयुक्त की नियुक्ति राजस्थान शपथ आयुक्त नियम 1970 के तहत की जानी है। उन्होने बताया कि जिले में कार्यरत अभिभाषक जो राजस्व शपथ आयुक्त के पद के लिए नियुक्ति चाहते है, वे राजस्व न्यायालय वार (अर्थात उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर, शिव, रामसर, चौहटन, सेड़वा, धोरीमना, गुडामालानी, बायतु, सिणधरी, बालोतरा, सिवाना एवं गडरारोड, तहसील कार्यालय बाडमेर, शिव, गडरारोड, रामसर, चौहटन, सेड़वा, धनाऊ, धोरीमना, गुडामालानी, सिणधरी, बायतु, गिड़ा, पचपदरा, सिवाना, समदडी, उप तहसील कार्यालय जसोल, कल्याणपुर एवं पाटोदी) अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र में संबंधित अभिभाषक अपने पंजीकरण/एनरोलमेन्ट संख्या, नियुक्ति हेतु राजस्व न्यायालय के मुख्यालय का नाम, वकालत के अनुभव का विवरण, पूर्व में शपथ आयुक्त नियुक्त हुए है तो किस-किस वर्ष में एवं किस-किस राजस्व न्यायालय मुख्यालय के विवरण सहित संबंधित बार एसोसियेशन के अध्यक्ष की अभिशंषा सहित 11 दिसम्बर, 2020 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि के बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक शामिल होने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना वसूल

बाड़मेर, 24 नवम्बर। विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से अघिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार 25000 हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दौर में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विवाह संबंधी आयोजन के लिए नई गाईडलाईन जारी की गई है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना में बाडमेर शहर में मंगलवार को तहसीलदार बाडमेर प्रेमसिंह चौधरी द्वारा बाडमेर शहर में आयोजित हो रहे विवाह समारोह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाडमेर शहर के अग्रसेन भवन में कपील कुमार बंसल पुत्र रामनिवास निवासी स्टेशन रोड के भाई की शादी का आयोजन किया जा रहा था। उक्त विवाह के आयोजन के समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार 25000 रूपये का जुर्माना राशि का जुर्माना राशि वसूल की गई है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार बाडमेर शहर के माहेश्वरी भवन में इन्द्रचन्द तापड़िया पुत्र भंवरलाल निवासी बाड़मेर के पुत्र की शादी का आयोजन हो रहा था लेकिन राज्य सरकार की गाईडलाईन अनुसार उनके द्वारा उपखण्ड मजिस्टेªट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित समारोह का आयोजन करने के कारण राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार पांच हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने सख्त हिदायत दी है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है।
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सोमवार, 23 नवंबर 2020

विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

 100 से अधिक लोग एकत्रित होने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना

आयोजनकर्ता को विडियोग्रामी कराना अनिवार्य

बाड़मेर, 23 नवम्बर। विवाह संबंधी आयोजन हेतु आमंत्रित अतिथियों की संख्या को नियंत्रित करने एवं नवीन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बाड़मेर एवं बालोतरा शहर तथा जिले में विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।

बाड़मेर शहर के विवाह स्थलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकरी

जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने आदेश जारी कर राणी रूपादे संस्थान गेंहू रोड, बालारख भवन पनघट रोड़ पुष्करणा भवन, विश्वकर्मा सर्कल के पास सुनारों का नोहरा पुराने पावर हाउस के पास, सुथार समाज नोहरा विश्वकर्मा सर्कल के पास, प्रजापत सभा भवन इन्द्रा कॉलोनी, ढाढ महेश्वरी पंचायत भवन लक्ष्मीपुरा एवं गौड़ ब्राहमण छात्रावास विश्वकर्मा सर्कल के पास विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि भास्कर भवन सोन नाडी, जैन भवन सोन नाडी, जैन न्याति नोहरा पीपली के पास ढाणी बाजार, सुनारों का नोहरा चिन्दरियों की जाल के पास एवं खत्री समाज नोहरा नरगासर के पास विवाह स्थलों के लिए तहसीलदार बाड़मेर, कल्याणपुरा ग्राउण्ड, हाटों वाला नोहरा तेलियों का वास वार्ड सं 3, गोलेच्छा ग्राउण्ड प्रताप जी की पोल, आराधना भवन प्रताप जी की पोल एवं महावीर चौक गर्ल्स स्कूल के पीछे के लिए विकास अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होने बताया कि महेश्वरी भवन हाई स्कूल रोड, अग्रवाल भवन हाई स्कूल के सामने, अग्रसेन भवन सुमेर गौशाला के पास, गौशाला ग्राउण्ड शिव कुटिया, हाई स्कूल ग्राउण्ड एवं सिंधी धर्मशाला गुरूद्वारा के पास रेल्वे स्टेशन के सामने के लिए उप निदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना बाड़मेर, सामुदायिक सभा भव 80 फीट रोड महावीर नगर, सिंधी पंचायत भवन आदर्श स्टेडियम के पास, अम्बेडकर भवन महावीर नगर, जीनगर मोहल्ला, सिंधी धर्मशाला महावीर नगर एवं आदर्श स्टेडियम मैरिज हॉल के लिए सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर, एम.आर. गार्डन, इंद्रप्रस्थ गार्डन महाबार रोड, संतोषी होटल के सामने ग्राउण्ड, रेलवे गोदाम के पास ग्राउण्ड गांधी नगर, राजपूत सभा भवन किशनपुरा एवं माली समाज भवन शास्त्री नगर के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बालोतरा के लिए नोडल अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ब्रहम खत्री समाज भवन वार्ड नम्बर-18, खेतेश्वर भवन पचपदरा रोड, सेठ शम्भुमल सिंधी पंचायत भवन, सिंधी कलाल पंचायत भवन, परिहार सेवा सदन नेहरू कॉलोनी, होटल निलम इन, होटल महावीर इंटरनेशनल, होटल सिंटी स्कॉयर, श्री चारण समाज भवन मुगडा रोड़ एवं श्री राजपुत समाज मुगडा रोड के विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार लेक व्यू, जसोल इंडस्ट्रियल एरिया, रिषभ रिसोर्ट जसोल, पारस भवन, हिमाडा रिसोर्ट, रॉयल रेजिडेन्सी नोकोडा रोड हिमाडा, लेक व्यू, लाल बाग एवं गोल्डन विला नाकोडा के लिए उप तहसीलदार जसोल, अग्रवाल पंचायत भवन वृदावन बगेची, बलदेव जी की पोल, अग्रवाल समाज भवन वाई पास रोड, महावीर वाटीका, जैन छात्रावास वार्ड नम्बर 7, भैरव भवन वार्ड न. 9, मेलोडी गार्डन, ओसवाल समाज भैरू भवन, अग्रसेन सेवा समिति बालोतरा, फोर सीजन रिसोर्ट, किंग्स वीला बाईपास रोड रीजन के लिए विकास अधिकारी बालोतरा, अग्रवाल पंचायत बाबु भवन, हनुमंत भवन, माहेश्वरी समाज भवन बाडमेर कलेण्डर के पास, डूंगर भवन, वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर, ममता गार्डर खेड रोड, श्रीमाली समाज भवन खेड रोड एवं श्री देवासी समाज भवन के लिए आयुक्त नगर परिषद बालोतरा तथा श्री घांची समाज भवन गायत्री चौक, श्री प्रजापत समाज कुम्हारों का चौक, न्यू तैरा पंथी समाज भवन, ओसवाज समाज आदेश्वर भवन, ओसवाल समाज महावीर भवन, माली समाज बगेची उम्मेदपुरा, माली समाज भवन गांधीपुरा एवं चारण समाज भवन समदडी रोड के लिए तहसीलदार पचपदरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज गार्डन एवं स्थलों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियुक्त किये अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होनें उक्त नियुक्त नोडल अधिकारियों को उनको आवंटित किये गए स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होने उक्त स्थानों पर होने वाली शादी, पार्टी, कार्यक्रम आदि की प्रत्येक दिन की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को देने तथा विवाह समारोह की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए है।

विवाह आयेजन के संबंध में आवश्यक शर्ते

उन्होने बताया कि विवाह आयोजन के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। विवाह कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजन की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होने बताया कि आमंत्रित किये गये मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। नो-मास्क नो-एंट्री की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी कराना आवश्क होगा।

अवहेलना पर वसूला जाएगा जुर्माना

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है।

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मतदान दल में नियुक्त कार्मिकों के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी

 बाड़मेर, 23 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए मतदान दलों में नियुक्त दो कार्मिकों के अंतिम प्रशिक्षण पर अनुपस्थित रहने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंचायत समिति चौहटन हेतु मतदान अधिकारी नियुक्त छगनलाल पैराटीचर रा.प्रा.वि. प्रेमानाणियों की ढाणी सेड़वा तथा पंचायत समिति रामसर हेतु मतदान अधिकारी नियुक्त मुश्ताक अली पैराटीचर रा.प्रा.वि. भीलों की ढाणी भंवार सेड़वा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 22 नवम्बर को अंतिम प्रशिक्षण के लिए राजकीय पीजी कॉलेज बाड़मेर में उपस्थित नहीं हुए जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन्होने चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक कार्य में लापरवाही पर उक्त कार्मिकों को नोटिस जारी कर तीन दिवस में मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सेड़वा के जरिये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होने प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ करने की चेतावनी दी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण का निर्वाचन

बाडमेर, 23 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत सोमवार को चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रातः से ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमडने लगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने जिले के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
उन्होने रामसर, गागरिया, हाथमा ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने मतदाताओं को कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए। उन्होने मतदान के दौरान मतदाताओं से एक साथ इकट्ठा न रहकर आपसी दूरी बनाए रखने को कहा। उन्होने मतदान प्रक्रिया तथा कानून व्यवस्था का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
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चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने लिया मतदान व्यवस्थाओं का जायजा

बाडमेर, 23 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के दौरान सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने मतदान केन्द्रों पर पहुंच कर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने फागलिया पंचायत समिति के पनोरिया और फागलिया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला कलक्टर ने रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

 रबी 2020-21 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बाडमेर, 23 नवम्बर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत सोमवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले में रबी फसलों के फसल बीमा के प्रचार प्रसार हेतु रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त रथ जिले के सभी गांवों में पहुंचकर फसल बीमा के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान उप निदेशक कृषि (वि.) डॉ. जे.आर. भाखर, सहायक निदेशक कृषि (वि.) विरेन्द्रसिंह राठौड एवं एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उप निदेशक कृषि (वि.) जे.आर. भाखर ने बताया कि जिले में रबी फसल 2020-21 के लिये जीरा, इसबगोल, सरसों, गेहॅू, चना आदि पांच फसले रबी 2020-21 में अधिसूचित की गई है जो तहसील/पटवार सर्किलवार अलग-अलग है। उन्होने बताया कि फसल बीमा की अन्तिम तिथी 15 दिसम्बर, 2020 है। जिले के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड अधिकृत की गई है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800116515 है तथा कम्पनी का जिला प्रतिनिधि कृषि विभाग बाडमेर के कार्यालय में उपस्थित है।
उन्होने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान योजना के तहत कवर किये जाने वाले है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रबी के लिए 8 दिसम्बर,2020 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इसी प्रकार अऋणी कृषक जिस बैंक शाखा में खाता हो, सीएससी, एआईसी के क्षेत्रीय, कार्यालय या एआईसी द्वारा अधिकृत बीमा मध्यस्थ से सम्पर्क कर बीमा करवा सकते है।
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रविवार, 22 नवंबर 2020

चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की

बाडमेर, 22 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर ने जिले में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के तहत रविवार को रामसर एवं गड़रारोड़ पंचायत समिति में रिटर्निंग, पुलिस, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार के साथ बैठक लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान पर्यवेक्षक बुनकर ने रामसर पंचायत समिति क्षेत्र में भाचभर मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर निर्वाचन के लिए किए गए प्रबन्धों का जायजा लिया। इस दौरान लाईजन अधिकारी प्रहलाद सिंह राजपुरोहित साथ रहे।
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मतदाताओं से कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की अपील

बाड़मेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें। प्रत्येक मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन पानी या सेनेटाइजर से जरूर साफ करें। उन्होंने बताया कि मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के दौरान सीनिया सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की। मतदान के तुरंत बाद मतदान स्थल पर भीड़ ना करने और अपने-अपने घर समय पर लौट पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है।
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सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के प्रथम चरण में पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया के चुनाव क्षेत्र जहां सोमवार 23 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 21 नवम्बर को सायं 5 बजे से 23 नवम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...