शुक्रवार, 19 जून 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 शुक्रवार को 1900 का वसूला जूर्माना

बाड़मेर, 19 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को जिले में 12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 1900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 2 लोगों से 400, सेड़वा में 1 व्यक्ति से 200, सिणधरी में 4 लोगों से 400, गडरारोड में 2 लोगों से 400 एवं गुडामालानी में 3 लोगों से 500 को मिलाकर कुल 12 लोगों से 1900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1215 लोगों से कुल 2,58,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में 22500 हेक्टेयर क्षेत्र पर हुआ टिड्डी नियंत्रण गुरूवार को बाड़मेर एवं पचपदरा क्षेत्रों में किया छिडकाव

बाड़मेर, 19 जून। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए जिले के 15 तहसील क्षेत्रो मे अब तक कुल 22498 हेक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में गुरुवार को बाड़मेर तहसील के दानजी की होदी मे 15, रानीगांव मे 7.5, उण्डखा मे 10 एवं भुरटिया मे 200 हैक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव कार्य किया गया। इसी प्रकार गिड़ा तहसील क्षेत्र में 195 हेक्टेयर, बायतु में 155 हेक्टेयर, सेड़वा में 25 हेक्टेयर, पचपदरा में 620 हेक्टेयर तथा समदड़ी में 77.5 हेक्टेयर को मिलाकर कुल 1305 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिडकाव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 22498 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही की गई है।
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बाड़मेर शहर के शिवनगर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 19 जून। बाडमेर शहर के शिवनगर बाडमेर गादान में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के शिवनगर बाड़मेर गादान (चन्दु पुत्र टीकमचन्द जटिया, चौथाराम पुत्र हजारीराम जटिया के मकान के बीच वाली गली से खाली प्लोट एवं लक्ष्मण पुत्र गोपालदास जटिया के मकान के बीच वाली गली से जटिया शिक्षण संस्थान वाली गली के दोनों तरफ तक) के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 19 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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शुक्रवार को 200 प्रवासियों का हुआ आगमन

बाड़मेर, 19 जून। शुक्रवार को विभिन्न राज्यों से कुल 200 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ है। अब तक कुल 62301 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में शुक्रवार को गुजरात से 145, महाराष्ट्र से 12, मध्यप्रदेश से 14, आन्ध्रप्रदेश से 1, कर्नाटक से 15, तमिलनाडू से 2, पंजाब से 2, तेलंगाना से 5, दमनद्वीप से 3 एवं जम्मू कश्मीर से 1 को मिलाकर कुल 200 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 62301 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं शुक्रवार को कर्नाटक के लिए 13 एवं गोवा के लिए 5 को मिलाकर कुल 18 लोगों ने जिले से प्रस्थान किया है। अब तक जिले से कुल 10797 लोगों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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जसौताणियों की ढाणी भाड़खा में कर्फ्यु

बाड़मेर, 19 जून। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र के जसौतोणियों की ढाणी थूम्बली रोड भाडखा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के जसौताणियों की ढाणी भाडखा ( ग्राम जसौतोणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 176/3 में स्थित हरखाराम पुत्र पूराराम के घर के चारों ओर 100 मीटर के एरिया तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर उपखण्ड के जसौताणियों की ढाणी भाडखा (ग्राम जसौतोणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 176/3 में स्थित हरखाराम पुत्र पूराराम के घर के चारों ओर 100 मीटर के एरिया तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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आमजन को मिलेगा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड वितरण में बाड़मेर जिला अव्वल

बाडमेर, 19 जून। बाड़मेर जिला राज्य सरकार के महत्वकाक्षी जनआधार कार्डो के वितरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है।इसका लाभ अब जिले में आमजन को मिल सकेगा
     जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जनआधार कार्ड वितरण में बाड़मेर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने पर सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए शेष रहे जन आधार कार्ड वितरण कार्य को इसी गति से सम्पन्न करने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि बाडमेर जिला 157439 कार्ड वितरित कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होने बताया कि जिले में कुल 384999 कार्ड शहर एवं ब्लॉक कार्यालय को भिजवाए गए है जिसमें से शहर एवं ब्लॉक कार्यालयों में 290327 कार्ड बार कोर्ड के साथ प्राप्त हुए है एवं 276174 कार्ड ई मित्रों को सौंपे गये है तथा 157439 कार्डो का लाभार्थियों को वितरण किया जा चुका है।
सोमवार को यहां होंगे जन आधार कार्ड वितरितजिला कलक्टर मीणा ने बताया कि सोमवार 22 जून को बाड़मेर पंचायत समिति क्षेत्र में चूली, जाखडों की ढाणी, जालीपा, जसाई एवं नांद, बालोतरा में चांदेसरा, जागसा, जसोल, आकडली एवं टापरा, बायतु में चौखला, नगोणी धतरवालों की ढाणी, अकदडा, लूनाडा एवं बोडवा, चौहटन में आंटिया, गुमाने का तला, केरनाडा, धारासर एवं जैसार, धनाऊ में आलमसर, गौहड का तला, बामणोर अमीरशाह, बिसारणिया एवं कितनोरिया, धोरीमना में अरणीयाली, लोहारवा, लूखू, शौभाला जेतमाल एवं मेहलू, गडरारोड में चेतरोडी, फोगेरा, तामलोर, ताणूमानजी एवं जैसिन्धर स्टेशन, गिडा में सवाउ मूलराज, सवाउ पदमसिंह, सन्तरा, चीबी एवं जाखडा, गुडामालानी में धोलानाडा, खुडाला, बाण्ड, मालपुरा एवं राणासर खुर्द, कल्याणपुरा में गंगावास, ग्वालनाडा, रोडवा कला, भांडियावास एवं छाछरलाई कला, पाटोदी में केसरपुरा, भगवानपुरा, रिछोली, दुर्गापुरा एवं सांभरानाडी, रामसर में गंगाला, गरडिया, गागरिया, खारा राठौडान एवं तामलियार, समदडी में अजीत, लालाणा, समदडी स्टेशन, खेजडवाली एवं भलरों का बाडा, सेडवा में फागलिया, तरला, जानपालिया, नवातला बाखासर एवं अरटी, शिव में स्वामी का गांव, उण्डू, चोचरा, नागरड़ा एवं आरंग, सिणधरी में सड़ा, डंडाली, दांखा, जूनामीठाखेडा एवं नेहरों की ढाणी तथा सिवाना में सिवाना, भागवा, पादरू, रमणिया एवं सैला में जन आधार कार्डो का वितरण किया जाएगा।
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खाद्यान्न का समुचित रूप से उठाव एवं आपूर्ति नहीं करने पर

प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर को 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी

बाडमेर, 19 जून। आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को वितरण हेतु गेहूं एवं चना का समुचित रूप से उठाव एवं आपूर्ति नहीं करने पर प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर रमेश बिश्नोई को 17सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के खाद्य विभाग के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी के व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित नहीं है, को दिनांक 12 से 17 जून,2020 तक गहॅू एवं चना वितरित करने हेतु जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे, परन्तु प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर रमेश कुमार बिश्नोई द्वारा 17 जून तक गेहॅू एवं चना का समुचित रूप से न तो उठाव करवाया गया एवं न ही आवंटन के अनुरूप उनको उचित मूल्य दुकानदारों तक पूर्ण रूप से आपूर्ति की गई। जिससे लाभार्थी गेहंू एवं चना लेने से वंचित रह गये एवं उनको अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं आशय के प्रतिकूल कार्य है जिससे राज्य सरकार की मंशा अनुसार कोविड-19 के कारण प्रभावित व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया।
जिला कलक्टर मीणा ने प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर रमेश कुमार बिश्नोई का यह कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने की श्रेणी में पाए जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया है।
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अतिरिक्त जिला कलक्टर ने किया प्रगतिरत कार्यो का सघन निरीक्षण

कोरोना के संक्रमण से बचाव सहित कार्यो की गुणवता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

बाड़मेर, 19 जून। जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यो की गुणवता सुनिश्चित करने एवं कार्यरत श्रमिकों को पूरी मजदूरी मिल सकें यह सन्देश मेट एवं श्रमिक स्तर तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बांदरा, जालिपा, कपुरडी, रोहीली एवं बाड़मेर मगरा में प्रगतिरत प्रत्येक कार्य का सघन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया ।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा के निर्देशानुसार शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिरत कार्यो का जमीनी स्तर पर किये गये सघन निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने निरीक्षण संबंधी विभागीय निर्देशों के सन्दर्भ में कार्यो की गुणवता का स्तर बनाये रखते हुए भीषण गर्मी के मद्देनजर श्रमिकों को प्रातः 6 बजे कार्य पर उपस्थित होने तथा यथासंभव प्रातः 11 बजे तक कार्य पूर्ण करने के लिये प्रेरित किया ताकि उन्हें पूरी मजदूरी मिल सकें। निरीक्षण के दौरान उन्होने श्रमिकों को प्रातः 6 बजे कार्यस्थल पर उपस्थित होने एवं कार्यस्थल पर समय पर ना आने पर समझाईस की गई। उन्होने कार्य प्रारम्भ होने पर मेट द्वारा प्रत्येक श्रमिक को लेआउट देकर नियोजित करने एवं  उन्हें कितना कार्य पूर्ण करना है इस संबंध में अवगत कराने को कहा जिससे श्रमिकों को पूरी मजदूरी मिल सकें। साथ ही उन्होने पखवाडा समाप्ति पर एवं पखवाडें के मध्य में मेट द्वारा कार्य का माप लेकर श्रमिक द्वारा किये गये टास्क से अर्जित मजदूरी के बारे में अवगत कराने को कहा। उन्होने प्रस्तावित भुगतान 220 रूपये प्रति दिवस से कम हो तो उन्हें शेष बचे टास्क को पखवाडा समाप्ति तक पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया। उन्होने कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए श्रमिकों को मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बार-बार साबुन/सेनेटाईजर से हाथ धोने हेतु प्रेरित किया। साथ ही उन्होने कार्यस्थल पर पर्यान्त छाया, पानी आदि की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने निरीक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, विद्युत एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। रोहिली में ग्रामीणों द्वारा पानी की समस्या से अवगत कराने पर उन्होने मौके पर ही जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को पेयजल की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होने रोहिली में नन्दघर को सुनियोजित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होने भापनाडी एवं गोमनाडी के खुदाई कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बान्दरा एएनएम को समय समय पर क्षेत्र में भ्रमण कर आमजन को दवाईयां आदि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।
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गुरुवार, 18 जून 2020

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी गुरूवार को 4500 का वसूला जूर्माना

ूूबाड़मेर, 18 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 23 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 4500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 8 लोगों से 1600, सेड़वा में 2 लोगों से 400, सिणधरी में 4 लोगों से 800, गडरारोड में 2 लोगों से 300, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 4 लोगों से 800 को मिलाकर कुल 23 लोगों से 4500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1203 लोगों से कुल 2,56,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मनरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यो का सघन निरीक्षण शुक्रवार को

जिला कलक्टर ने सभी पंचायत समितियों में निरीक्षण के लिए नियुक्त किए अधिकारी

बाड़मेर, 18 जून। जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यो की गुणवता सुनिश्चित करने एवं कार्यरत श्रमिकों को पूरी मजदूरी मिल सकें यह सन्देश मेट एवं श्रमिक स्तर तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को प्रगतिरत प्रत्येक कार्य का सघन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत प्रत्येक कार्य का जमीनी स्तर पर सघन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए पंचायत समितिवार अधिकारियों को नियुक्त कर उन्हें ग्राम पंचायतों का आवंटन किया है। जिला कलक्टर ने बताया कि आयुक्त ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निरीक्षण संबंधी विभागीय निर्देशों के सन्दर्भ में कार्यो की गुणवता अपेक्षित स्तर की बनाये रखने हेतु नरेगा कार्यो पर सभी श्रमिक प्रातः 6 बजे उपस्थित हो एवं भीषण गर्मी को देखते हुए उन्हें यथासंभव प्रातः 11 बजे तक कार्य पूर्ण करने के लिये प्रेरित किया जाए, जिससे उन्हें मजदूरी पूरी मिल सकें। साथ ही गांवों का विकास भी हो, यह सन्देश मेट एवं श्रमिक स्तर तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार 19 जून को जिले में एक साथ सभी प्रगतिरत कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। उन्होने बताया कि इस निरीक्षण का मुख्य उदृेश्य योजनान्तर्गत जमीनी स्तर पर कार्यरत श्रमिकों को सजग करना है।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी श्रमिक प्रातः 6 बजे कार्यस्थल पर उपस्थित हो, कार्यस्थल पर समय पर ना आने पर समझाईस की जाए, फिर भी समय पर न आने वाले श्रमिकों की अनुपस्थिति दर्ज कर लौटा दिया जावें। कार्य प्रारम्भ होने पर मेट द्वारा प्रत्येक श्रमिक को लेआउट देकर नियोजित किया जावे एवं यह बताया जाये कि उन्हें कितना कार्य पूर्ण करना है, जिससे उन्हें पूरी मजदूरी मिल सकें। पखवाडा समाप्ति पर तथा पखवाडें के मध्य में कार्य का माप लेकर मेट द्वारा श्रमिक द्वारा किये गये टास्क से अर्जित मजदूरी से अवगत करा दिया जावे। यदि प्रस्तावित भुगतान 220रूपये प्रति दिवस से कम हो तो उन्हें शेष बचे टास्क को पखवाडा समाप्ति तक पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जावे। अर्थात पूरा कार्य करवाकर मजदूरी का भुगतान किया जावें।
जिला कलकटर मीणा ने बताया कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य से गांवों के लिये कोई उपयोगी सम्पति का सृजन हो। साथ ही विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में सुरक्षा उपाय जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, कार्यस्थल पर बार-बार साबुनध्सेनेटाईजर से हाथ धोने हेतु प्रेरित किया जावें। उन्होने बताया कि जिला स्तरीय निरीक्षण अधिकारी शुक्रवार को निरीक्षण प्रपत्रों एवं निरीक्षण किये जाने वाले कार्यो की सूची के साथ विभिन्न पंचायत समितियों में निरीक्षण हेतु प्रस्थान करेंगे तथा दलों के रवाना होने के पश्चात् कुल दलों की संख्या एवं रवाना होने के समय की सूचना अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एसएमएस के जरिये आयुक्त महोदय को प्रेषित की जाएगी। इसी प्रकार पंचायत समिति स्तरीय निरीक्षण दल के अधिकारी निरीक्षण किये जाने वाले कार्यो की सूची के साथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में निरीक्षण हेतु प्रस्थान करेंगे तथा इसकी सूचना विकास अधिकारियों द्वारा परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव ईजीएस को एसएमएस द्वारा प्रेषित की जाएगी।
उन्होने बताया कि निरीक्षण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों के सभी प्रगतिरत कार्यो का औचक सघन निरीक्षण करें। साथ ही पेयजल एवं स्वास्थ्य के संबंध में भी आमजन से फिडबैक प्राप्त कर साथ जाना सुनिश्चित करेंगे।
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गुरूवार को महाराष्ट्र से 28 प्रवासियों का हुआ आगमन

बाड़मेर, 18 जून। गुरूवार को महाराष्ट्र से 28 सहित कुल 264 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ है। अब तक कुल 62101 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।  
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में गुरूवार को गुजरात से 195, महाराष्ट्र से 28, कर्नाटक से 8, हरियाणा से 2, तमिलनाडू से 13, पंजाब से 5 एवं तेलंगाना से 13 को मिलाकर कुल 264 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 62101 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं गुरूवार को तेलंगाना के लिए 5 को मिलाकर अब तक कुल 10779 लोगों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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बाड़मेर शहर के नेहरू नगर में कर्फ्यु

बाड़मेर, 18 जून। बाड़मेर शहर के नेहरू नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के बाड़मेर शहर के नेहरू नगर (मगाराम पुत्र केवाराम लौहार के मकान एवं आईदान राम पुत्र ढेलाराम लौहार के मकान के बीच की गली, स्टेडियम रोड देवीसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपूत का बाड़ा एवं प्रतापाराम पुत्र डूंगराराम सुथार के मकान के बीच की गली, महावीर फाईनेन्स के आगे की गली से ए.आर कम्प्यूटर दुकान के आगे की गली से मगाराम पुत्र केवाराम के मकान तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर शहर के नेहरू नगर (मगाराम पुत्र केवाराम लौहार के मकान एवं आईदान राम पुत्र ढेलाराम लौहार के मकान के बीच की गली, स्टेडियम रोड देवीसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपूत का बाड़ा एवं प्रतापाराम पुत्र डूंगराराम सुथार के मकान के बीच की गली, महावीर फाईनेन्स के आगे की गली से ए.आर कम्प्यूटर दुकान के आगे की गली से मगाराम पुत्र केवाराम के मकान तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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जिला कलक्टर ने 30 जून तक समस्त कार्डो के वितरण के दिए निर्देश

जन आधार कार्डो के वितरण का सिलसिला जारीबाडमेर, 18 जून। राज्य सरकार की फ्लैगशिप (जन आधार योजना) योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष अभियान के तहत जन आधार कार्ड वितरण का सिलसिला जारी है। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने समस्त लाभान्वितों को 30 जून, 2020 तक जन आधार कार्डो का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जन आधार कार्ड वितरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के कार्मिकों द्वारा ई मित्र से अब तक प्राप्त कोर्ड की सूची प्राप्त कर लाभान्वितों को ग्राम पंचायत मुख्यालय के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस को कार्ड प्राप्त करने की सूचना दी जाए। उन्होने ग्राम विकास अधिकारी को निर्धारित दिवस के दिन अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कार्ड वितरण करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि ब्लॉक जन आधार नोडल अधिकारी अथवा संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी निर्धारित दिवस में संबंधित ग्राम पंचायतों पर उपस्थित रहते हुए कार्ड वितरण कार्य का सुपरविजन करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी कार्ड वितरण के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी गाइडलाईन के अनुसार मास्क, ग्लोब्स एवं सैनेटाइजर का उपयोग करने तथा सोशियल डिस्टेसिंग की पूर्ण पालना करते हुए जन आधार कार्ड का वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने जन आधार कार्ड वितरण की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन सायं 6 बजे तक भिजवाने के निर्देश दिए है।
शुक्रवार को यहां होगा जन आधार कार्डो का वितरणजिला कलक्टर मीणा ने बताया कि शुक्रवार 19 जून को बाडमेर पंचायत समिति क्षेत्र में राणीगांव, सुरा चारणान, सनावडा, उण्डखा एवं दूदाबेरी, बालोतरा में पारलू, तिलवाडा, पचपदरा, सराणा एवं दूदवा, बायतु में माडपुरा बरवाला, सिंघोडिया, भीमडा, पनावडा एवं छीतर का पार, चौहटन में रमजान की गफन, उपरला, देदूसर, चौहटन एवं नवातला जेतमाल, धनाऊ में श्रीरामवाला, सरूपे का तला, सांवा, तालसर एवं नेतराड, धोरीमना में सुदाबेरी, उडासर, दूदू, चेनपुरा एवं नेडीनाडी, गडरारोड में हरसाणी, राणासर, रोहिडी, रेडाणा एवं सुन्दरा, गिडा में हीरा की ढाणी, परेऊ, पुनियों का तला, रतेऊ एवं सोहडा, गुडामालानी में नगर, आलपुरा, गांधवकलां, गुडामालानी एवं लूणवा जागीर, कल्याणपुरा में रेवाडा, सरवडी, डोली, नेवरी एवं अराबा चौहान, पाटोदी में चिलानाडी, नवातला, नवोडाबेरा, नयापुरा एवं औकातिया बेरा, रामसर में रामसर, सेतराऊ, देरासर, चाडी, चाडार मदरूप, समदडी में समदडी, सरवडी चारणान, सांवरडा, सेवाली एवं जेठन्तरी, सेडवा में पनोरिया, सारला, साता, सालारिया एवं सेडवा, शिव में शिव, निम्बला, हाथीसिंह का गांव, राजबेरा एवं राजडाल, सिणधरी में होडू, भूका वगतसिंह, पायला खुर्द, पायला कलां, सणपा मानजी तथा सिवाना में मवड़ी, मेली, मिठोडा, थापन एवं सिणेर में जन आधार कार्डो का वितरण किया जाएगा।
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ग्राम स्तर तक अधिकाधिक लोगों को सचेत करें-मीणा

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान
बाडमेर, 18 जून। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए 21 से 30 जून तक चलाये जाने वाले विशेष जागरूकता अभियान के दौरान जिला, उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक लोगों को कोरोना महामारी के प्रति सचेत करने के निर्देश दिए है। वह गुरूवार को अपने कक्ष में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जाने वाले विशेष जागरूकता अभियान के सफल संचालन के लिए अधिकारियों से समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से आमजन को मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रति जाग्रत किया जा रहा है। उन्होने बताया कि लॉकडाउन खुलने के फलस्वरूप गत दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर इस महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया गया है। इस 10 दिवसीय अभियान में गांव-ढाणियों, वार्डो एवं मोहल्लों तक लोगों को इस महामारी से बचाव के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाना है।
उन्होने बताया कि लॉकडाउन में लगातार छूट के बाद शुरू हुई व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों के कारण संक्रमण का खतरा नहीं रहे और लोग कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, इसी उदृेश्य से यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राम स्तर तक आंगनवाडी सहायिका, एएनएम, आशा सहयोगिनी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से बैनर, पम्पलेट सहित अन्य प्रचार सामग्री घर-घर पहुंचाई जाएगी।
उन्होने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू को जिले के समस्त विकास अधिकारियों को 20 जून को प्रातः 10 बजे तक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय में वाहन भिजवाकर जागरूकता प्रचार सामग्री प्राप्त करने तथा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तक वितरण करवाने, पेस्टिंग एवं फिक्सिंग सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने को कहा। साथ ही उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस विशेष जागरूकता अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कोरोना जागरूकता सन्देशों से सुसज्जित वाहनों के जरिये व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होने जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोक कलाकारों को आमन्त्रित कर कोरोना जागरूकता के संबंध में कार्यक्रमांे का प्रदर्शन करने को कहा।
जिला कलक्टर ने बताया कि विशेष जागरूकता अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम 22 जून को भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। उन्होने नगर परिषद के अधिकारियों को कार्यक्रम के लिए टाउन हॉल की साफ सफाई, जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन, पेयजल व्यवस्था आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने आयुक्त नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा को अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने क्षत्रों के समस्त वार्डों एवं मौहल्लों तक वितरण करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, मेडिकल कॉलेज प्रिसिंपल डॉ. एन.डी. सोनी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल. मन्सुरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी, सूचना एवं जनसम्पर्क उप निदेशक श्रवण चौधरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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मंगलवार, 16 जून 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 4600 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 16 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 23 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 4600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 3 लोगों से 600, सिणधरी में 3 लोगों से 600, गडरारोड में 3 लोगों से 600, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 13 लोगों से 2600 को मिलाकर कुल 23 लोगों से 4600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1147 लोगों से कुल 2,44,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मंगलवार को जिले में 391 प्रवासियों का हुआ आगमन

महाराष्ट्र से आए 46,गुजरात से 272

बाड़मेर, 16 जून। मंगलवार को विभिन्न राज्यों से कुल 391 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 61557 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 272, महाराष्ट्र से 46, आन्ध्रप्रदेश से 6, दिल्ली से 5, कर्नाटक से 35, तमिलनाडू से 2, पंजाब से 1, तेलंगाना से 20 एवं गोवा से 4 को मिलाकर कुल 391 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 61557 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं मंगलवार को मध्यप्रदेश एवं गुजरात के लिए 6-6 लोगों ने जिले से प्रस्थान किया है। अब तक कुल 10685 लोगों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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हादसों में मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मुख्यमंत्री सहायता कोष

बाडमेर, 16 जून। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवार जनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में धोरीमना तहसील क्षेत्र में मीठडा खुर्द निवासी स्व. भागीरथराम पुत्र किशनाराम विश्नोई, बाडमेर तहसील क्षेत्र में आईनाथ का तला मीठडा निवासी स्व. नखताराम पुत्र मंगलवार सुथार, सेडवा तहसील क्षेत्र में रोहिला निवासी स्व. नरेश पुत्र मोहनलाल विश्नोई तथा चौहटन तहसील क्षेत्र में रमजान की गफन निवासी स्व. शेरू खान पुत्र ईदल खान मुसलमान की मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।                                         
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अब 30 जून तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा

कोरोना से बचाव

बाडमेर, 16 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 30 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को 30 जून 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत कायम रहेंगे।
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बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कर्फ्यु

बाड़मेर, 16 जून। बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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सोमवार, 15 जून 2020

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी सोमवार को 5100 रूपये का जूर्माना वसूला

बाड़मेर, 15 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 24 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन 9 लोगों से 1800, सेड़वा में 6 लोगों से 900, शिव में 6 व्यक्ति से 1800, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 24 लोगों से 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1124 लोगों से कुल 2,40,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...