शुक्रवार, 19 जून 2020

खाद्यान्न का समुचित रूप से उठाव एवं आपूर्ति नहीं करने पर

प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर को 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी

बाडमेर, 19 जून। आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को वितरण हेतु गेहूं एवं चना का समुचित रूप से उठाव एवं आपूर्ति नहीं करने पर प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर रमेश बिश्नोई को 17सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के खाद्य विभाग के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी के व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित नहीं है, को दिनांक 12 से 17 जून,2020 तक गहॅू एवं चना वितरित करने हेतु जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे, परन्तु प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर रमेश कुमार बिश्नोई द्वारा 17 जून तक गेहॅू एवं चना का समुचित रूप से न तो उठाव करवाया गया एवं न ही आवंटन के अनुरूप उनको उचित मूल्य दुकानदारों तक पूर्ण रूप से आपूर्ति की गई। जिससे लाभार्थी गेहंू एवं चना लेने से वंचित रह गये एवं उनको अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं आशय के प्रतिकूल कार्य है जिससे राज्य सरकार की मंशा अनुसार कोविड-19 के कारण प्रभावित व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया।
जिला कलक्टर मीणा ने प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति बाडमेर रमेश कुमार बिश्नोई का यह कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने की श्रेणी में पाए जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया है।
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