कोरोना से बचाव
बाडमेर, 16 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 30 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को 30 जून 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत कायम रहेंगे।
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जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को 30 जून 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत कायम रहेंगे।
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