बाड़मेर, 19 जून। बाडमेर शहर के शिवनगर बाडमेर गादान में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के शिवनगर बाड़मेर गादान (चन्दु पुत्र टीकमचन्द जटिया, चौथाराम पुत्र हजारीराम जटिया के मकान के बीच वाली गली से खाली प्लोट एवं लक्ष्मण पुत्र गोपालदास जटिया के मकान के बीच वाली गली से जटिया शिक्षण संस्थान वाली गली के दोनों तरफ तक) के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 19 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के शिवनगर बाड़मेर गादान (चन्दु पुत्र टीकमचन्द जटिया, चौथाराम पुत्र हजारीराम जटिया के मकान के बीच वाली गली से खाली प्लोट एवं लक्ष्मण पुत्र गोपालदास जटिया के मकान के बीच वाली गली से जटिया शिक्षण संस्थान वाली गली के दोनों तरफ तक) के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 19 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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