बाड़मेर, 15 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 24 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन 9 लोगों से 1800, सेड़वा में 6 लोगों से 900, शिव में 6 व्यक्ति से 1800, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 24 लोगों से 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1124 लोगों से कुल 2,40,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन 9 लोगों से 1800, सेड़वा में 6 लोगों से 900, शिव में 6 व्यक्ति से 1800, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 24 लोगों से 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1124 लोगों से कुल 2,40,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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