मंगलवार, 16 जून 2020

बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कर्फ्यु

बाड़मेर, 16 जून। बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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