गुरुवार, 10 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 249 लोगों पर 27,100 का जुर्माना

बाड़मेर, 10 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 9 जून को जिले में 249 व्यक्तियों से कुल 27,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 166 व्यक्तियों से 16,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 व्यक्तियों से 600 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 10 व्यक्तियों से 2100 रूपये, सेड़वा में 13 व्यक्तियों से 1600 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 9 व्यक्तियों से 900 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 23 व्यक्तियों से 2300 रूपयेे, गुडामालानी में 2 व्यक्तियों से 300 रूपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 12 व्यक्तियों से 1200 रूपये को मिलाकर कुल 249 व्यक्तियों से 27,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 80,783 व्यक्तियों से 1,36,83,376 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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कोरोना संक्रमण मे कमी के चलते एजेन्सी का अधिग्रहण निरस्त

बाड़मेर, 10 जून। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अधिग्रहित सालासर गैस एजेन्सी पचपदरा का अधिग्रहण आदेश निरस्त किया गया है। साथ ही उक्त ऑक्सीजन प्लांट पर नियुक्त किए गए कार्मिकों को भी कार्यमुक्त कर अपने मूल पदों पर पदस्थापन के आदेश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनहर कोविड मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पचपदरा स्थित सालासर गैस एजेनसी का अधिग्रहण ऑक्सीजन सिलेण्डरों की रिफलिंग एवं आपूर्ति के लिए किया गया था। उन्होनें बताया कि अधिग्रहण के समय उक्त फर्म के पस 5 टन लिक्विड ऑक्सीजन का स्टॉक था जो उन्हे सुपुर्द करते हुए अधिग्रहण आदेश निरस्त किया गया है।
उन्होनें बताया कि उक्त ऑक्सीजन प्लांट से सिलेण्डर भरवाने के लिए कार्मिकों की प्लांट पर राउण्ड द क्लॉक वार ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्हे गुरूवार 10 जून को दोपहर बाद कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन स्थान पर देने के लिए आदेशित किया गया है।
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18 हादसों के पीड़ितों को सतरह लाख बीस हजार की आर्थिक सहायता

 मुख्यमंत्री सहायता कोष

बाड़मेर, 10 जून। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों के घायल एवं मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 18 व्यक्तियों को कुल सतरह लाख बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि सेड़वा तहसील क्षेत्र में रामपुरा हाथला निवासी स्व. कालुराम पुत्र खरथाराम जाट, बाधा निवासी स्व. देवाराम पुत्र किशनाराम जाट, बायतु तहसील क्षेत्र में नया बाटाडू पटवार मंडल हरखाली निवासी स्व. चनणाराम पुत्र चेतनराम जाट, खोथों की ढाणी निवासी स्व. हनुमानराम पुत्र नगाराम जाट, शिव तहसील क्षेत्र में मतुजा निवासी स्व. साजनखान पुत्र भीखाखान मुसलमान, बीसूकला निवासी स्व. देवीसिंह पुत्र बाबूलाल राजपुरोहित, धोरीमन्ना तहसील क्षेत्र में मेघवालों का तला मांगता निवासी स्व. पपु कुमार पुत्र मिश्राराम मेघवाल, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में लूणवा जागीर निवासी स्व. दिनेश कुमार पुत्र खुशालराम गर्ग, कुम्हारों का वास निवासी स्व. पीराखान पुत्र लखाना खान मोयला कुम्हार, सिवाना तहसील क्षेत्र में मेली निवासी स्व. चम्पालाल पुत्र उकाराम मेघवाल, बाड़मेर तहसील क्षेत्र में उगराराम डूडी नगर रोहिली निवासी स्व. दीनाराम उर्फ दिनेश पुत्र निम्बाराम मेघवाल, शिव भाखरी नांद निवासी स्व. चैनाराम पुत्र जगमालराम जाट, पचपदरा तहसील क्षेत्र में डऊकियों की ढाणी नवातला निवासी स्व. देवाराम पुत्र वेहनाराम जाट, साजियाली रूपजी राजाबेरी निवासी स्व. रूपाराम पुत्र कलाराम मेघवाल, भीमरलाई निवासी स्व. रामनाथ पुत्र चन्द्रनाथ जोगी, डऊकियों की ढाणी नवातला निवासी स्व. समदे खां पुत्र सुमान खां मुसलमान तथा सिणधरी तहसील क्षेत्र में सारणों की ढाणी भूंका भगतसिंह निवासी स्व. निम्बाराम पुत्र खेराजराम जाट की विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार बायतु तहसील क्षेत्र में धतरवालों का सरा निवासी देवाराम पुत्र मानाराम भील के सड़क दुर्घटना में घायल होने से उन्हें बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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बुधवार, 9 जून 2021

बाड़मेर आगार की बसों का संचालन गुरूवार 10 जून से

 बाड़मेर, 09 जून। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसर में श्री वृद्धिचन्द जैन केन्द्रीय बस स्टेण्ड से गुरूवार 10 जून से बाड़मेर आगार की बसों का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।

बाड़मेर आगार के मुख्य प्रबंधक उमेश नागर ने बताया कि बाड़मेर से जयपुर रूट के लिए बस सांय 6 बजे, बालोतरा के लिए प्रातः 10.30 बजे, अकली के लिए दोपहर 3 बजे, णिधरी के लिए प्रातः 10.30 बजे, शिवगंज के लिए दोपहर 1.30 बजे, चौहटन के लिए प्रातः 10 बजे एवं सांय 5 बजे, रामसर के लिए सांय 6.30 बजे, जोधपुर के लिए प्रातः 6 बजे, झुंझुनूं के लिए सांय 4.30 बजे, डूंगरपुर के लिए प्रातः 5.45 बजे, चौहटन-बाखासर के लिए प्रातः 6 बजे एवं पाली के लिए प्रातः 10 बजे बाड़मेर आगार की बसें प्रस्थान करेंगी।
उन्होनें बताया कि जयपुर से बाड़मेर के लिए बस सांय 7.05 बजे, बालोतरा से दोपहर 1.30 बजे, अकली से प्रातः 6 बजे, सिणधरी से दोपहर 1 बजे, शिवगंज से प्रातः 6 बजे, चौहटन से प्रातः 7 एवं दोपहर 12 बजे, रामसर से प्रातः 7 बजे एवं जोधपुर से प्रातः 11.30 बजे बाड़मेर के लिए बसों का संचालन होगा।
उन्होनें बताया कि यदि इन रूटों पर ऑनलाईन बुकिंग करनी है तो राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट तथा आरएसआरटीसी रिजर्वेशन एप पर बुकिंग कराई जा सकती है। ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैश बैक दिया जाएगा।
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कोविड अनुकूल व्यवहार नहीं करने पर 301 लोगों पर 38,200 का जुर्माना

 बाड़मेर, 09 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार 8 जून को जिले में 301 व्यक्तियों से कुल 38,200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 216 व्यक्तियों से 26,900 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 1600 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 6 व्यक्तियों से 800 रूपये, सेड़वा में 8 व्यक्तियों से 1000 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 1 व्यक्ति से 1000 रूपये, गडरारोड़ में 5 व्यक्तियों से 700 रूपये, बालोतरा में 40 व्यक्तियों से 4000 रूपयेे तथा सिवाना में 18 व्यक्तियों से 1800 रूपये को मिलाकर कुल 301 व्यक्तियों से 38,200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार तक 80,534 व्यक्तियों से 1,36,56,276 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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बाखासर में बन्दरगाह के निर्माण से आर्थिक विकास को लगेंगें पंख - चौधरी

 विकास का बाड़मेर मॉडल

राजस्व मंत्री का मुख्यमंत्री एवं वेदांता चेयरमैन से अर्द्धशासकीय पत्र से आग्रह
बाड़मेर, 09 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर बाखासर के रण क्षेत्र में बंदरगाह निर्माण की संभावना एवं कार्ययोजना के संबंध में राज्य में कार्यरत अर्न्तराष्ट्रीय कम्पनीयों से तकनीकी एवं वैश्विक अनुभव का सहयोग लेकर केन्द्र सरकार के स्तर उचित कार्रवाई कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होनें वेदान्ता गु्रप के संस्थापक अनिल अग्रवाल सें उक्त संबंध में वैश्विक अनुभव का लाभ दिलाने सहित तकनीकी एवं अन्य सहयोग का अनुरोध किया है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य में नवीन चिकित्सा भवनों एवं ऑक्सीजन प्लांट्स के वर्चुअल लोकार्पण एव शिलान्यास से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को संबल मिला है। उन्होनें कहा कि राजस्थान-गुजरात सीमा पर बाखासर क्षेत्र के रण क्षेत्र में बन्दरगाह निर्माण करवाने से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को अप्रत्याशित गति मिल सकेगी। पश्चिमी राजस्थान में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के साथ ही ग्रेनाइट, बेन्टोनाइट, लाइम, लिग्नाइट जैसे खनिज पदार्थो के भण्डार है, वहीं जीरा, इसबगोल, ग्वार, बाजरा, खजूर, अनार के साथ ही कपडा उद्योग, हस्तशिल्प सहित कई बहुमूल्य चीजें उपलब्ध हैं जो निर्यात भी हो रही है।
उन्होनें बताया कि सांसद काल के दौरान भी लाकसभा में बात रखकर एवं मंत्री स्तर पर मांग रखी थी। ऐसे प्रमाण है कि प्राचीन समय में थार मरूस्थल एवं कच्छ का रण समुद्री क्षेत्र थे। कच्छ रण का समुद्र स्तर अन्य जगह से समान है। कच्छ रण को इंग्लिश चौनल की तरह ही किसी चेनल के माध्यम से जोड़ा जाये तो यहां बंदरगाहध्पोर्ट के रूप में विकसित करने से उसके माध्यम से विकास को गति मिलेगी।
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लोक कलाकारों के संरक्षण को अनुग्रह सहायता मुहैया होगी

 पात्रता जांच कर विकास अधिकारियों को सूचियां भिजवाने के निर्देश

बाड़मेर, 09 जून। कोविड-19 महामारी के दौरान लोक कलाकारों को अनुग्रह सहायता की पात्रता की जांच कर तीन दिवस में सूचियां भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बन्धु ने जिले के समस्त विकास अधिकारियों तथा आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर एवं बालोतरा को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोक कलाकारों के ऐसे परिवार जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है तथा पूर्व में एक्स ग्रेसिया सहायता प्राप्त नहीं की गई है, ऐसे लोक कलाकारों की प्रमाणित सूचियां तीन दिवस में जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे लोक कलाकारों को अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया जा सकें।
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जिला स्तरीय टास्क फोर्स में विभिन्न मुद्दो पर चर्चा

 बेटी बचाओं बेटी पढाओं अभियान

बाड़मेर, 09 जून। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी भी उपस्थित रहे।
इस मौके पर जिला कलक्टर ने महिला शिक्षा को बढावा देने तथा लिंगानुपात में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। जिला कलक्टर ने जिले के सभी पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिसमें उस संबंधित ग्राम पंचायत के लिंगानुपात के आंकडे प्रदर्शित होंगे।
  जिला कलक्टर लोकबंधु ने समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों का नियमित आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होनें बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकर्मों के आयोजन एवं महिला अधिकारिता के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को आम जन तक पहुचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत नवाचार एवं आउटरिच गतिविधियों के आयोजन के लिए विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा उत्पीड़ित महिलाओं के आश्रय, चिकित्सा तथा विधिक सहायता के लिए जिला स्तर पर संचालित वन स्टॉप सेन्टर के कार्यो की समीक्षा की गई।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जिले में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा। इस दौरान जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच की मुखबीर योजना के वाट्सअप नम्बर 9799997795 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस मौके पर महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने जिला टास्क फोर्स की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.एल.विश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक सीमा चौपडा समेत टास्क फोर्स के सदस्य उपस्थित रहे।
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जन सहभागिता से पौधारोपण अभियान को सफल बनाया जाएगा

 स्थानीय प्रकृति के अनुसार पौधों चयन कर बनेगी कार्ययोजना

बाड़मेर, 09 जून। जिले में वृहत स्तर पर अभियान चलाकर ब्लॉक स्तर तक पौधारोपण के लिए जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भी मौजूद थे।
इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने कहा की पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होनें कहा कि पौधारोपण के पश्चात प्रत्येक पौधें के संरक्षण के लिए जिम्मेवारी तय की जाए। उन्होनें कहा कि सभी विभागीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार पौधें लगाए जाए। उन्होनें आमजन को पौधारोपण के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले मे ब्लॉक स्तर तक पौधारोपण अभियान चलाकर ब्लॉक की स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप पौधें की किस्म एवं प्रकृति का चयन करने हुए पौधें लगाए जाए। उन्होनें कहा कि जिले की समस्त स्कूलों, आंगनवाडी केन्द्रों एवं सड़कों के किनारों पर पौधारोपण किया जाए।
  उन्होनें आंगनवाडी केन्द्रों पर पोषण वाटिकाओं को विकसित कर उनका संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को औषधिय पौधों के घर-घर वितरण के लिए समस्त व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने उन्होनें कहा कि पौधारोपण अभियान को सफल बनाकर बाड़मेर को मॉडल के रूप में विकसित करें। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर जनसहभागिता से पौधरोपण किया जाए एवं पौधों की उत्तर जीविता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी जाए।
इससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करे - लोकबंधु

 आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा


सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को पुख्ता प्रबंध
बाड़मेर, 09 जून। टीकाकरण के संबंध में भ्रांतियों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाकर आमजन को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। जिले में 45 प्लस आयु वर्ग में शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने यह बात कही। इस दौरान जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
टीकाकरण के लिए पंचायत स्तर तक माइक्रो प्लानिंग
इस मौके पर जिला कलक्टर ने जिले में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की तथा 45 प्लस आयुवर्ग के समस्त लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान आमजन को टीकाकरण के लिए जागरूक करें तथा उन्हें टीके के महत्व के बारे में भी बताए। उन्होनें कहा कि टीकाकरण के लिए पंचायत स्तर तक माइक्रो प्लानिंग कर शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें। उन्होनें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में टीके के संबंध में भ्रांतियां मिलने पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाए सुनिश्चित
इस दौरान उन्होनें कहा कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर जिले में अंतिम छोर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होनें कहा कि टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति का सत्यापन सही तरीके से किया जाए। इस संबंध में उन्होनें समस्त उपखण्ड अधिकारियों को टैंकरों का प्रतिदिन सत्यापन करने को कहा। उन्हानेें कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों गडरारोड, मुनाबाव इत्यादि में पेयजल की व्यवस्था की जाए। उन्होनें जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को स्वयं मौके पर जाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नए ट्यूबवैल एवं हैंड पंप के खुदाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब हैंड पंप एवं ट्यूब वैल तुरंत दुरस्त कर रिपोर्ट करने को कहा।
क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को जल्द दुरस्त करें
इस दौरान उन्होनें आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को त्वरित कार्यवाही कर दुरस्त करने के निर्देश दिए। उन्हानेें कहा कि खराब जीएसएस एवं लाइनों की मरम्मत की जाए। स्कूलों में शत प्रतिशत विद्युतिकरण सुनिश्चित करें। उन्हानें बकाया कृषि कनेक्शन तुरंत जारी करने को कहा।
ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण हो
जिला कलक्टर लोक बंधु ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए शिलान्यास किए गए ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण त्वरित गति सके करने के निर्देश दिए। उन्होनें इस संबंध में प्रतिदिन मॉनीटरिंग करते हुए निर्धारित समय में निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि जिला चिकित्सालय के समस्त वार्डो का नियमित सेनेटाईजेशन किया जाए। सामान्य बिमारियों से जुडे उपचार कार्य शुरू किए जाए। साथ ही उन्होनें चिकित्सकीय उपकरणों का इन्द्राज ई-उपकरण पर करने के निर्देश दिए।
बारिश से पूर्व बड़े नालों की हो सफाई
उन्होनें नगर परिषद आयुक्त को बारिश से पूर्व नाली-नालों की सफाई करने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की बारिश के बाद मरम्मत करने को कहा। उन्होनें डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होनें पंाच स्थानों पर जनता क्लीनिक चिन्हिकरण कर प्रारम्भ करने तथा प्लास्टिक प्रतिबंधों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चि करने के निर्देश दिए।
सामाजिक सुरक्षा हो कारगर
जिला कलक्टर ने डोर-टू-डोर सर्वे में कोरोना से हुए अनाथ बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होनें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। 
         इस दौरान उन्होनें वन विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री जन औषधि योजना के अन्तर्गत घर-घर औषधीय पौधों के वितरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित की जाए। उन्होनें राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होनें 30 दिन से अधिक समय के बकाया प्रकरणों का प्राथकमिता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नाई, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल.विश्नोई, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल.मन्सूरिया सहित विभागीय अधिकारी उपस्थिति रहे।
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मंगलवार, 8 जून 2021

बालोतरा में बुधवार एवं गुरूवार को 13 स्थानों पर होगा टीकाकरण

 बाड़मेर, 8 जून। बालोतरा शहर में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए 9 एवं 10 जून को प्रातः 9 से सांय 5 बजे तक 13 स्थलों पर टीका लगाया जाएगा।

बालोतरा में मुकनदास रामेश्वरदास राउप्रावि बालोतरा मेहेश्वरी समाज भवन के सामने, जैसमल भीमराज गोलेच्छा रामावि खेड रोड, राबाउमावि शास्त्री चौक, राप्रसं विद्यालय गायत्री मंदिर के सामने, पीपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर, अम्बेडकर भवन सांसी कॉलोनी, नगर परिषद भीमराम अम्बेडकर टाउन, राप्रावि शास्त्री कोलोनी बालोतरा कृषि उपज मंडी के पीछे, राउप्राबा विद्यालय संख्या 2 पुराना पादरू बस स्टेण्ड , राउमावि गांधीपुरा, मयूर शिक्षण संस्थान सुन्देशा कॉलोनी, जाट समाज भवन समदडी रोड एवं विध्या आश्रम पब्लिक स्कूल पटेल नगर बालोतरा जीरो फाटक के पास स्थित टीकाकरण स्थला ेंपर कूपन प्राप्त कर कूपन में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर टीका लगाया जा सकेगा।
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टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए वार्ड वाईज होगा टीकाकरण

 टीकाकरण स्थल पर संबंधित वार्ड के लोगों को ही लगेगा टीका

बीएलओ अपने क्षेत्र में आमजन को टीकाकरण के प्रति करेंगे प्रेरित
बाड़मेर, 8 जून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 अप्रेल से प्रारम्भ टीकाकरण के चतुर्थ चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उक्त टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने आदेश जारी कर टीकाकरण स्थानों पर अधिकारियों एवं कार्मिकों को नियुक्त किया है। इसके तहत बुधवार 9 जून को वार्ड संख्या 3 ,4, 5, 51, 52 एवं 53 के टीकाकरण स्थलों पर प्रातः 9 से सांय 5 बजे टीकाकरण किया जाएगा।
टीकाकरण स्थल एवं नियुक्त कार्मिक
उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि टीकाकरण स्थल श्री बालाजी भवन पनघट रोड वार्ड संख्या 3 के लिए जितेन्द्र कुमार को नोडल अधिकारी तथा वेरिफायर के रूप में अध्यापक कैलाश जोशी एवं अमित जांगिड की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार टीकाकरण स्थल मां रन्ना दे कुंज तनसिंह सर्किल के पास पनघट रोड वार्ड संख्या 4 के लिए भूराराम को नोडल अधिकारी तथा अध्यापक अशोक जोशी एवं नवीन कुमार को वेरिफायर लगाया गया है। उन्होनें बताया कि भास्कर भवन सोन तालाब वार्ड संख्या 5 के लिए ललित कुमार को नॉडल अधिकारी तथा अध्यापक पवन कुमार शर्मा एवं प्रबोधक खींमराज को वेरिफायर लगाया गया है। राउप्रावि रॉय कॉलोनी वार्ड संख्या 51 टीकाकरण स्थल पर भूराराम जांगीड को नोडल अधिकारी एवं अध्यापक पूनमचंद ख्त्री एवं मोहनलाल जांगीड को वेरिफायर लगाया गया है। विश्वकर्मा मंदिर सरदार पुरा वार्ड संख्या 52 के लिए ओमप्रकाश खत्री को नोडल अधिकारी तथा प्रवीण कुमार एवं प्रकाशचंद खत्री को वेरिफायर लगया गया है तथा पीपीजी सभा भवन सरदारपुरा वार्ड संख्या 53 टीकाकरण स्थल पर मूलचंद गोयल को अध्यापक हितेश सोनी एवं जगदीश पंवार को वेरिफायर नियुक्त किया गया है।
नियुक्त कार्मिकों के लिए निर्देश
उपखण्ड अधिकारी चौहान ने बताया कि संबंधित टीकाकरण स्थलों पर वेक्सीन पहंुच, उसका रखरखाव एवं टीकाकरण कार्य मेडिकल विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होनें संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को अपने क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों टीकाकरण स्थल पर जाने के प्रेरित करने के निर्देश दिए है। उन्होनें बताया कि टीकाकरण हेतु आने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन वेरिफायर द्वारा किया जाएगा। संबंधित वेरिफायर अपने मोबाईल से उक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करेंगे। संबंधित नॉडल अधिकारी कार्य को व्यवस्थित एवं समय पर सम्पादित करने के लिए आवश्यक होने पर अपने स्तर पर वेरिफायर नियुक्त कर सकेंगे। यदि उपरोक्त कार्मिकों की सतर्कता समिति अथवा सर्वे में ड्यूटी होने कि स्थिति में टीकाकरण होनें पर टीकाकरण केन्द्र पर अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप सें देंगे। तत पश्चात पूर्ववर्ती कार्य यथावत जारी रखेंगे।
संबंधित वार्डवासियों का ही होगा टीकाकरण
उन्होंनें उक्त वार्डाे में लगे नॉडल अधिकारियों को संबंधित वार्ड वासियों का ही टीकाकरण करने के निर्देश दिए है। संबंधित बीएलओ, निगरानी टीम एवं सबंधित पार्षद उक्त टीकाकरण स्थल पर उपस्थित रहकर उन्ही को प्रवेश देंगे जो उस वार्ड के निवासी है।
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राजस्व मंत्री चौधरी ने बायतू व गिड़ा ब्लॉक के पीईईओ से किया वर्चुअल संवाद

 बाड़मेर, 8 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को जयपुर से बायतु उपखण्ड के पीईईओ से वर्चुअल संवाद कर अधिकाधिक टीकाकरण के लिए आमजन को प्रेरित करने के निर्देश दिए।

राजस्व मंत्री  चौधरी ने दोनों ब्लॉकों के पीईईओ से संवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां है, जिन्हें दूर करने के लिए चिकित्साकर्मी एवं जागरूक युवा ग्रामीणों को घर-घर जाकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए हैं, वे स्थानीय भाषा मे लोगो से जनसंपर्क कर टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में अपना योगदान दंे। वर्चुअल वार्ता के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, उन्हें टीकाकरण की महत्वता व लाभों के बारे में उन्हें सूचित करें, जिससे उनमें विश्वास जागृत हो।
इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होने कहा कि कोविड-19 के मामलों में विगत कुछ दिनों से कमी आई है परन्तु अभी भी पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को क्षेत्र में वैक्सीन के प्रति जागरूकता द्वारा अधिकाधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कोविड के प्रभावी नियन्त्रण के लिए सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बायतु तहसीलदार सज्जन राम चौधरी, गिड़ा तहसीलदार शिवजी राम बावरी समेत समस्त पीईईओ जुड़े। उन्होंने अपने अनुभव भी राजस्व मंत्री के समक्ष रखे।
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सिलिकोसिस पीड़ितों के बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें - लोकबन्धु

 बाड़मेर, 8 जून। जिला कलक्टर लोकबन्धु ने जिले में सिलिकोसिस पीड़ितों के बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि शिविरों का आयोजन कर सिलिकोसिस पीड़ितो को राहत पहुंचाई जाए। वे मंगलवार को कलक्ट्रेट में सिलिकोसिस के बकाया प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोकबन्धु ने कहा कि सिलिकोसिस के रोगीयों को शिविर लगाकर मेडिकल बोर्ड समक्ष पेश किया जाए। उन्होने कहा कि कल्याणपुर, पाटोदी एवं सिवाना में शीघ्र शिविरों का आयोजन किया जाए। बैठक में जिला कलक्टर ने जिले में सिलिकोसिस पीडितों से संबंधित बकाया 269 प्रकरणों की समीक्षा पश्चात् बकाया प्रकरणों का शीध्र निस्तारण कर शून्य पेण्डेन्सी करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत सिलिकोसिस पीडितों को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन देय है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए।  
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण, सहायक श्रम आयुक्त रामचन्द्र गढवीर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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लंगेरा में आंशिक रूप से कर्फ्यू प्रत्याहरित

 बाड़मेर, 8 जून।  बाड़मेर उपखण्ड की ग्राम पंचायत लंगेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।

उपखण्ड मजिस्टेªट रोहित चौहान द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर उपखण्ड की ग्राम पंचायत लंगेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 8 जून 2021 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिला मजिस्टेªट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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चौहटन एवं धनाऊ स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल सामग्री वितरित

 बाड़मेर, 8 जून। एक्शन एड एसोशियन संस्थान द्वारा मंगलवार को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ एवं चौहटन में मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराई गई।

जिला समन्वयक विकास सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ में 60पीपीई किट, 5 ऑक्सीमीटर, एक थर्मल स्केनर, दो थर्मामीटर, 20 फेस शिल्ड, 50 एन 95 मास्क तथा 100 सर्जिकल मास्क बीसीएमएचओ डॉ. रामजीवन विश्नोई की उपस्थिति में सीएचसी प्रभारी डॉ. महेन्द्र यादव को उपलब्ध कराए गए। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौहटन में भी मेडिकल सामग्री का वितरण किया गया। उन्होने बताया कि बुरहान का तला, ईटादा, बावड़ीकलां, तारातरा मठ, मिठडाऊ, केलनोर एवं बिजराड़ के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त मेडिकल सामग्री वितरण के लिए वाहन को बीसीएमएचओ ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
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बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को

 बाड़मेर, 8 जून। बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना के क्रियान्वयन एवं सूत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार 9 जून को दोपहर 12.30 बजें कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

जिला कलक्टर लोकबन्धु ने जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 छूट का दायरा बढ़ा, प्रातः 6 से सांय 4 बजे तक खुलेंगे बाजार

 बाड़मेर, 8 जून। गृह विभाग द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी की गई है। नवीन गाइडलाइन के अनुसार राज्य में कोविड पॉजिटिव केसोें एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

जिला कलक्टर लोकबन्धु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है।
प्रमुख दिशा-निर्देश
उन्होने बताया कि आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा।  
प्रतिबंधित गतिविधियां
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। लेकिन श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे। इसी प्रकार सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
उन्होने बताया कि जिले में कोचिंग संस्थाएं तथा लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होने जिलेवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
अनुमत गतिविधियां
उन्होने बताया कि नवीन गाईडलाईन के अनुसार जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। सभी निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसी प्रकार सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। लेकिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होने बताया कि सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियों से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
उन्होने बताया कि कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग ( 2 गज की दूरी ) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा।
गुरूवार से होगा बसों का संचालन
उन्होने बताया कि जिले में 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। रोडवेज के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तथा निजी बसों के लिए आयुक्त यातायात द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाइज किया जाएगा। निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। रेल्वे से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
उन्होने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
उन्होने बताया कि कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइनध्डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम
उन्होने बताया कि अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
उन्होने बताया कि समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
उन्होने बताया कि इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा। मनरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करवाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमति होगी।
उन्होने बताया कि सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से सेल्फ जनरेट कर आईडी (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी।
उन्होने बताया कि कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी। सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा। इसी प्रकार डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
उन्होने बताया कि फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद-बेचान की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा। ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी।
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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 338 लोगों से वसूला 50,800 का जुर्माना

 बाड़मेर, 8 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 7 जून को जिले में 338 व्यक्तियों से कुल 50,800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 212 व्यक्तियों से 23,200 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 8200 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सेड़वा में 19 व्यक्तियों से 4600 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 1500 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 26 व्यक्तियों से 2800 रूपयेे, धोरीमन्ना में 15 व्यक्तियों से 3000 रूपये तथा सिवाना में 31 व्यक्तियों से 3100 रूपये को मिलाकर कुल 338 व्यक्तियों से 50,800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 80,233 व्यक्तियों से 1,36,18,076 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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सोमवार, 7 जून 2021

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 356 लोगों से वसूला 50,300 का जुर्माना

 बाड़मेर, 7 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार 6 जून को जिले में 356 व्यक्तियों से कुल 50,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 220 व्यक्तियों से 22,700 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 11,500 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, सेड़वा में 14 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सिणधरी में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, शिव में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 64 व्यक्तियों से 6600 रूपयेे, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 1200 रूपये, धोरीमन्ना में 5 व्यक्तियों से 800 रूपये तथा सिवाना में 27 व्यक्तियों से 2700 रूपये को मिलाकर कुल 356 व्यक्तियों से 50,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 79,895 व्यक्तियों से 1,35,67,276 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...