गुरुवार, 10 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 249 लोगों पर 27,100 का जुर्माना

बाड़मेर, 10 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 9 जून को जिले में 249 व्यक्तियों से कुल 27,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 166 व्यक्तियों से 16,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 व्यक्तियों से 600 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 10 व्यक्तियों से 2100 रूपये, सेड़वा में 13 व्यक्तियों से 1600 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 9 व्यक्तियों से 900 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 23 व्यक्तियों से 2300 रूपयेे, गुडामालानी में 2 व्यक्तियों से 300 रूपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 12 व्यक्तियों से 1200 रूपये को मिलाकर कुल 249 व्यक्तियों से 27,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 80,783 व्यक्तियों से 1,36,83,376 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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