बुधवार, 9 जून 2021

कोविड अनुकूल व्यवहार नहीं करने पर 301 लोगों पर 38,200 का जुर्माना

 बाड़मेर, 09 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार 8 जून को जिले में 301 व्यक्तियों से कुल 38,200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 216 व्यक्तियों से 26,900 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 1600 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 6 व्यक्तियों से 800 रूपये, सेड़वा में 8 व्यक्तियों से 1000 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 1 व्यक्ति से 1000 रूपये, गडरारोड़ में 5 व्यक्तियों से 700 रूपये, बालोतरा में 40 व्यक्तियों से 4000 रूपयेे तथा सिवाना में 18 व्यक्तियों से 1800 रूपये को मिलाकर कुल 301 व्यक्तियों से 38,200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार तक 80,534 व्यक्तियों से 1,36,56,276 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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