सोमवार, 3 मई 2021

जीएनएम एवं लैब टैक्नीशियन का वॉक इन इंटरव्यू स्थगित चिकित्सकों का इंटरव्यू मंगलवार 4 मई को

बाड़मेर, 03 मई। अतिरिक्त नर्सिंगकर्मियों के लिए अनुमति प्राप्त नहीं होने एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से जीएनएम एवं लैब टैक्नीशियन का वॉक इन इंटरव्यू स्थगित किया गया है। वहीं चिकित्सकों का वॉक इन इंटरव्यू यथावत मंगलवार 4 मई को प्रातः 10 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में रखा गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल.विश्नोई ने बताया कि जिले में यूटीबी के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए विज्ञप्ति जारी कर 4 मई को वॉक इन इन्टरव्यू रखा गया था। उन्होनें बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार राज्य सरकार को अतिरिक्त नर्सिंग कर्मी के लिए जाने की विशेष स्वीकृति बाबत अनुरोध पत्र भेजा गया। जिसकी अनुमति प्राप्त नहीं होने एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से जीएनएम एवं लैब टेक्नीशियन का वॉक इन इन्टरव्यू स्थगित किया गया है। वहीं चिकित्सकों का वॉक इन इंटरव्यू यथावत 4 मई को प्रातः 10 बजे कलक्टर कार्यालय बाड़मेर में होगा। 

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जिले में 30 अप्रेल तक करीब 96 लाख का वसूला गया जुर्माना

 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020

बाड़मेर, 03 मई। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के लिए विभिन्न वर्ग में जारी जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जिले में उक्त अध्यादेश के जारी होने से लेकर 30 अप्रेल तक पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले 55,493 व्यक्तियों से कुल 95 लाख 99 हजार 476 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जारी एहतियाति उपायों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही जारी है। उन्होनें बताया कि जिले में पुलिस विभाग एवं प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसके तहत 30 अप्रेल 2021 तक जिले में कुल 55,493 व्यक्तियों से कुल 95 लाख 99 हजार 476 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

उन्होनें बताया कि जिले में पुलिस विभाग द्वारा 30 अप्रेल तक 26948 व्यक्तियों से 43,53,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया हैं। व उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 21704 व्यक्तियों से 37,95,500 रूपये, बायतु में 609 व्यक्तियों से 1,27,600 रूपये, चौहटन में 387 व्यक्तियों से 1,24,000 रूपये, सेड़वा में 426 व्यक्तियों से 77,099 रूपये, सिणधरी में 501 व्यक्तियों से 91,600 रूपये, शिव में 855 व्यक्तियों से 1,34,100 रूपये, गडरारोड में 113 व्यक्तियों से 23,200 रूपये, रामसर मे 266 व्यक्तियों से 91,500 रूपये, बालोतरा में 1428 व्यक्तियों से 2,34,100 रूपये, गुडामालानी में 59 व्यक्तियों से 23,500 रूपये, धोरीमन्ना में 89 व्यक्तियों से 39,400 तथा सिवाना में 2109 व्यक्तियों से 4,89,586 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। 

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विवाह स्थल पर अनुमत व्यक्तियों की सूची करनी होगी चस्पा

अनुमत संख्या जांच हेतु कार्मिक नियुक्त

बाड़मेर, 03 मई। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर ने आदेश जारी कर विवाह आयोजन में उपलब्ध कराई 31 व्यक्तियों की सूची विवाह स्थल के मुख्य द्वार पर चस्पा करने के निर्देश जारी किए है। तथा उन्होनें अनुमत व्यक्तियों की जांच हेतु कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। 

उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारी जारी नवीन गाईडलाईन अनुसार विवाह कार्यक्रम का समय 3 घण्टे तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 31 निर्धारित की गई है। उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में निर्धारित 3 घण्टे की अवधि सुनिश्चित करने तथा उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध करवाई 31 व्यक्तियों की सूची विवाह स्थल के मुख्य द्वार पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आयोजित होने वाले समारोहों में प्रत्येक समारोह के लिए अलग-अलग कार्मिकों की नियुक्ति की गई हैं।

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ऑक्सीजन आपूर्ति में लगे वाहनों में इंधन भरवाने हेतु दो पेट्रोल पंप अधिग्रहित

बाड़मेर, 03 मई। जिले से भिवाड़ी (अलवर) एवं अन्य जिलो से ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगे ऑक्सीजन सिलेण्डरों के टैंकर, पुलिस एस्कॉर्ट तथा अन्य संबंधित वाहनों में डीजल एवं पेट्रोल आपूर्ति हेतु मंगला अमित फिलिंग स्टेशन, उतरलाई रोड़ तथा सैनिक सर्विस स्टेशन, जोधपुर सर्किल, भांडियावास रोड, पचपदरा पेट्रोल पंपों को अग्रिम आदेशों तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। 

जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु द्वारा जारी आदेशानुसार तहसीलदार बाड़मेर एवं पचपदरा को उक्त पेट्रोल पंपों के अधिग्रहण हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें वाहनों में पीओएल भरवाने के लिए कूपन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

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लोगों से घरों में रहने की जिला कलक्टर की अपील

महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू की पालना में कोताही बर्दास्त नही

बाड़मेर, 03 मई। जिला कलक्टर लोक बंधु ने जिले में कोविड के लगातार बढ़ते एक्टिव कैसेज को देखते हुए आमजन के जीवन की रक्षा के लिए महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू की पूर्णतः पालना करने को कहा है।

     जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड प्रोटोकाल की सख्ती से पालना कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोमवार से शुरू हुए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे की गाइडलाइन की पूरी कड़ाई से पालना करवाने के लिये सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सक्रिय रह कर कार्य करे। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे में गाइडलाइन की पालना करने में किसी तरह की कोताही बर्दास्त नही की जायेगी।  

जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में कोविड प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिन-रात जुटा हुआ है। प्रशासन का पूरा-पूरा प्रयास है कि जिले वासियों की जीवन रक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर कोरोना पीडितों का समय पर उपचार किया जाए। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से वैक्सीनेशन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाओं एवं टैंकरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निरंतर सम्पर्क में है। 

उन्होने बताया कि इस महामारी के दौरान सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन करते हुये आमजन को राहत प्रदान करने के लिये आगे आकर कार्य करंे तथा कोरोना गाईडलाईन के बारे में लोगो को जानकारी दें, ताकि इसकी चैन को तोडा जा सके। 

उन्होने बताया कि उपखण्ड एवं पंचायत स्तर पर गठित टीम पूर्ण सजगता से कार्य करे तथा क्षेत्र में होने वाली शादियों पर निगरानी रखे तथा लोगों को कोरोना गाईडलाईन के बारे में भी जानकारी दे एवं होम क्वारेंटिंन की पूर्ण पालना करवाएं। जिले में सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं इनके साथ ही इनकी टीमें क्षेत्र में प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे है। 

उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोरोना की चैन को तोडने के लिये सभी का सहयोग जरूरी है। इसके लिये आमजन का सहयोग लेकर लोगों में चेतना जागृत करने का कार्य करें।

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बिना कारण घुमते पाए जाने पर पांच लोगों को किया क्वारेंटाइन

आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आने तक रखा जाएगा संस्थागत क्वारेंटाईन

बाड़मेर, 03 मई। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे के दौरान कोविड-19 की गाईडलाईन की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। बालोतरा कस्बे में सोमवार को अनावश्यक घूमते पाए जाने पर 5 लोगों को संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर भेजा गया है। उनकी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आने तक उन्हें संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटर मंे रखा जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा नरेश सोनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाईन के अनुसार सोमवार 3 मई प्रातः 5 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा निर्धारित किया गया है। साथ ही सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट अनुशासन कर्फ्यु रहेगा। कर्फ्यु के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाए जाने पर उसे संस्थागत क्वारेंटीन किया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट रेगेटिव नहीं आ जाती। 

इनकों किया गया संस्थागत क्वारेंटाईन -

उपखण्ड अधिकारी सोनी ने बताया कि बालोतरा कस्बे मंे सोमवार को कर्फ्यू के दौरान लक्ष्मण भारती पुत्र पुख भारती निवासी रैवाड़ा जैतमाल, चेतन भारती पुत्र प्रभू भारती निवासी पुरानी धान मंडी के पीछे बालोतरा, जसवंत पुत्र स्वरूप दर्जी निवासी शास्त्री कालोनी, बालोतरा, आयुष पुत्र गिरधारीलाल निवासी निवासी शास्त्री कालोनी, बालोतरा एवं मूरली पुत्र रामदास निवासी रबारियांे का टांका, बालोतरा नया बस स्टेंड बालोतरा मंे अनावश्यक घूमते पाए जाने पर राजकीय अंबेडकर छात्रावास संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर में भेजा गया है। क्वारेंटाइन सेंटर के प्रभारी इनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट करवाएंगे। इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने तक क्वारेंटाइन सेंटर मंे रखा जाएगा।

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शहर में सब्जी एवं फल की आपूर्ति हेतु स्ट्रीट वेण्डरों को क्षेत्र आवंटित

सब्जी एवं फल उचित दाम पर करेंगे होम डिलीवरी

बाड़मेर, 03 मई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रसार के रोकथाम के लिए बाड़मेर शहर में सब्जी एवं फल की आमजन तक आपूर्ति हेतु स्ट्रीट वेण्डरों को क्षेत्र का आवंटन करते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल की आपूर्ति करते समय ठेला चालक को हाथों के दस्ताने पहनने, मुंह पर मास्क पहनने, बार-बार सेनेटाईजर का प्रयोग करने तथा नो मास्क नो सर्विस नियम की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसी प्रकार स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल के ठेले के आसपास तीन व्यक्तियों से अधिक की भीड़ नहीं करने तथा उपस्थित आमजन में सामाजिक दूरी बनाये रखनी आवश्यक होगी। उन्होने बताया कि फल एवं सब्जी ठेले पर आने वाले उपभोक्ता के मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य हो। स्ट्रीट वेण्डरों को मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को सब्जी एवं फल का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए है। स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल का विक्रय आवंटित क्षेत्र में ही किया जाएगा, यदि किसी कारणवश आंवटित क्षेत्र में बदलाव हेतु जिला रसद कार्यालय की अनुमति लेनी होगी। स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल विक्रय करते समय नगर परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र एवं दिशा निर्देशों की प्रति अपने साथ रखना आवश्यक होगा। उन्होने बताया सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जियां एवं फल ताजे एवं सही दाम पर आमजन को उपलब्ध करवानी होगी, किसी स्ट्रीट वेण्डर द्वारा सब्जी एवं फलों का अधिक मूल्य वसूलने पर विधिक माप के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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कोरोना संक्रमण के चलते जसाई में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू

बाड़मेर, 03 मई। उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम जसाई में कोरोना वायरण संक्रमण पाए जाने तथा अत्यधिक संक्रमण की आशंका के चलते बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान द्वारा ग्राम जसाई के वार्ड संख्या 5 में तथा रेल्वे स्टेशन के पास एवं ग्राम के अन्य जगह के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है। 

उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि उक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।

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अनुमत क्षमता से अधिक यात्री परिवहन पर 17 निजी वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही, 4 वाहन जब्त

 महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू, जन अनुशासन पखवाड़ा

बाड़मेर, 03 मई। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे के दौरान सोमवार को परिवहन विभाग के उडन दस्तों द्वारा 17 निजी वाहनों पर क्षमता से अधिक यात्री बैठाकर नियम विरूद्ध संचालन पर कार्यवाही की गई। वहीं 4 वाहनों को जब्त किया गया तथा 19600 रूपये प्रशमन राशि वसूल की गई।

जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे में निर्देशानुसार निजी बसों में बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत ही अनुमत किया गया है। उन्होनें बताया कि परिवहन विभाग उड़न दस्तों द्वारा सोमवार को विशेष अभियान चलाकर बाड़मेर, धोरीमन्ना, रामसर एवं गडरारोड में कार्यवाही की गई। जिसमें उक्त आदेशों की अवहेलना कर अनुमत क्षमता से अधिक यात्री बैठाकर संचालन करने वाले 17 निजी वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई एवं 4 वाहनों को जब्त किया गया तथा 19600 रूपये प्रशमन राशि वसूल की गई। उन्होने बताया कि उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। 

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कोरोना के मद्देनजर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं - चौधरी

राजस्व मंत्री ने किया विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण

बाड़मेर, 03 मई। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार ग्रास रूट के जरिये हालातों का जायजा ले रहे है। इसके तहत सोमवार को चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाटाडू, रतेऊ, झाक, गिडा समेत विभिन्न पीएचसी एवं सीएचसी का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना के मुश्किल हालात में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राजस्व मंत्री चौधरी ने बाटाडू में सीएचसी प्रभारी को आईएलआई लक्षण वाले मरीजों को मेडिकल किट्स का समूचित वितरण सुनिश्चित करने तथा पंचायत स्तरीय कोर कमेटी से प्रतिदिन सूचना प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होनें कोरोना के इस मुश्किल हालात में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कोरोना रोगियों के इलाज में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि कोरोना के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगो को अधिकाधिक जागरूक किया जाए। साथ ही लोगों को अवगत कराया जाए कि शुरूआती लक्षण दिखने पर जांच कराएं ताकि स्थिति गंभीर होने से पूर्ण उपचार किया जा सके। इसी तरह उन्होनें गिडा, रतेऊ एवं झाक समेत विभिन्न पीएचसी व सीएचसी का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। 

उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन की अंतिम तारीख 31 मई कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को बेहतर निःशुल्क ईलाज के लिए 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। उन्होनें आमजन को जल्द से जल्द अपना पंजीयन करवाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने को कहा। 

बाटाडू सीएचसी में तीन दिनों से आरटीपीसीआर सेंपलिंग बंद थी। जिसको लेकर मरीजों की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व मंत्री चौधरी ने तुरंत सेंम्पलिंग शुरू करवाई। साथ ही टीकाकरण के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन में पक्षपात रवैये की शिकायत पर राजस्व मंत्री चौधरी ने चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए निर्देशित किया। इसके पश्चात उन्होनें गिडा तहसील मुख्यालय पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा की। उन्होनें घर-घर सर्वे कर आईएलआई एवं संदिग्ध रोगियों की सेम्पलिंग करने, मेडिकल किट वितरण करने एवं होम क्वारेंटाईन की पूर्ण पालना करवाने के निर्देश दिए। 

गौरतलब है कि कोरोना के इस मुश्किल समय में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो इसके लिए राजस्व मंत्री चौधरी बीते एक सप्ताह से निरंतर सक्रिय दिखाई दे रहे है।

इस दौरान जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी ने आमजन से राज्य सरकार द्वारा जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करने का आह्वान किया। इस दौरान कोविड स्थिति सुधार हेतु नियुक्त अधिकारी विवेक व्यास, तहसीलदार शिवजीराम बावरी, पूर्व उप प्रधान टीकमाराम लेगा, ब्लॉक सीएमचओ शिवराम प्रजापत समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। 

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स्वास्थ्य नियमों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नही उल्लंघन पर रविवार को 754 लोगो के विरुद्ध कार्यवाही

बाड़मेर, 03 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार को जिले में 754 व्यक्तियों से कुल 1,71,500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 449 व्यक्तियों से 57500 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 7 व्यक्तियों से 22500, बायतु में 45 व्यक्तियों से 5700 रूपये, चौहटन में 54 व्यक्तियों से 16300 रूपये, सेड़वा में 13 व्यक्तियों से 1700 रूपये, सिणधरी में 12 व्यक्तियों से 27700 रूपये, शिव में 7 व्यक्तियों से 1100 रूपये, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 500, बालोतरा में 91 व्यक्तियों से 18400 रूपये, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 1500 रूपये, धोरीमन्ना में 1 व्यक्ति से 500 तथा सिवाना में 71 व्यक्तियों से 18100 को मिलाकर कुल 754 व्यक्तियों से 1,71,500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 57173 व्यक्तियों से 1,00,57,176 रूपये की वूसली की जा चुकी है। 

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प्राइवेट प्लान्ट से ऑक्सीजन सिलेण्डर भरवाने हेतु अधिकारी नियुक्त

बाड़मेर, 03 मई। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर बालोतरा उपखण्ड में प्राईवेट ऑक्सीजन प्लान्ट से सिलेण्डर भरवाने हेतु पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला परिवहन अधिकारी बालोतरा भगवान गहलोत को अवर ऑल इन्चार्ज नियुक्त किया जाकर अधिकारियों की राउण्ड द क्लॉक डयुटी लगाई गई है।

जारी आदेशानुसार उक्त अधिकारी अपने अधिनस्थ कार्यरत परिवहन उप निरीक्षक सुनिल इनकियां की सेवाएं लेते हुए राउण्ड द क्लॉक डयुटी के अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करवाने तथा ऑक्सीजन आपूर्ति परिवहन हेतु वाहनों की आकस्मिक आवश्यकता होने पर वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत से आपसी समन्वय के साथ राउण्ड द क्लॉक डयूटी देते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता हेतु सम्पूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

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घर-घर मेडिकल किट उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

बाड़मेर, 03 मई। कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर जिले के समस्त आईएलआई, एसएआरआई मरीजों तथा होम आईसोलेट कोविड पॉजिटिव मरीजों को समय पर मेडिकल किट उपलब्ध कराने हेतु डॉ. बी.एस. गहलोत एवं डॉ. पंकज सुथार को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर लोक बन्धु द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों से सम्पर्क कर उक्त प्रकार के मरीजों को घर घर मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। 

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रविवार, 2 मई 2021

विवाह समारोह में गाइडलाइन उल्लंघन पर 5 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 2 मई। बाड़मेर शहर के एक विवाह समारोह में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के उल्लंघन पर आयोजनकर्ता से तहसीलदार ने 5 हजार का जुर्माना वसूल किया।

बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह चौधरी ने बताया कि बाड़मेर शहर के एक समारोह में सामाजिक दूरी एवं अन्य एहतियाती उपायों के उल्लंघन पाए जाने पर विवाह आयोजनकर्ता पर नियमानुसार 5 हजार का जुर्माना लगाया गया तथा नियमो की पूर्ण पालना के निर्देश दिए गए।
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कोरोना नियंत्रण में सबकी सहभागिता जरूरी- चौधरी

आज वीसी के जरिये राजस्व मंत्री पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं से करेगें बात

बाड़मेर, 2 मई । कोरोना नियंत्रण में सबकी सहभागिता जरूरी है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने रविवार को कोविड केयर सेंटर बायतु की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हुए यह बात कही ।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए आमजन गाइडलाइन की पालना करें। मास्क के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखें । उन्होंने बताया कि वे कोरोना नियंत्रण की मुहिम के तहत क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, समस्त पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आँगनवाडी कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होंगे । इस दौरान प्रत्येक घर गाँव को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ने और कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए टीकाकरण के सम्बंध में आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया जाएगा।
वीसी के जरिये राजस्व मंत्री आज करेगें बात - राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार बायतु व गिड़ा, विकास अधिकारी बायतू व गिड़ा, ब्लॉक सीएमचओ, समस्त सेक्टर ऑफिसर बायतु व गिड़ा, समस्त सीएससी पीएससी प्रभारी,  सीबीईओ बायतू व गिड़ा, सीडीपीओ समस्त ग्रामस्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्य (सम्बंधित पीईओ कार्यालय से समस्त स्टाफ), समस्त बीएलओ बायतू व गिड़ा, समस्त पटवारी गण, समस्त गिरदावर गण, समस्त ग्रामसेवक गण, समस्त एएनएम बायतू व गिड़ा क्षेत्र सम्बंधित चिकित्सा प्रभारी के कार्यालय से सुबह 9 बजे वीसी में जुड़ेंगे। इस मौके पर तहसीलदार बायतू सज्जन चौधरी, गिड़ा तहसीलदार शिवजीराम, विकास अधिकारी बायतू अमित कुमार चौधरी, ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी बायतू शिवजी राम, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेखाराम सियाग, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गिड़ा सतीश कुमार, महिला एवं बाल विकास अधिकारी बायतू शेर खान व समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारी समस्त PEEO, समस्त बूथ लेवल अधिकारी, समस्त पटवारी, समस्त ग्रामविकास अधिकारी  समस्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वीसी से जुड़कर चर्चा करेंगे।
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यूटीबी आधार पर होगी चिकित्सा कार्मिको की होगी भर्ती

मंगलवार को आयोजित होंगे वॉक इन इंटरव्यू

बाड़मेर, 2 मई । जिले के चिकित्सा संस्थानों के लिये अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु मंगलवार दिनांक 4 मई को वॉक इन इंटरव्यू जिला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित होंगे । 
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल बिश्नोई ने बताया कि इस सन्दर्भ में आवेदन देने हेतु पूर्व में निर्धारित स्थान एवं दिनांक में बदलाव किया गया है । अब इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन 4 मई को वॉक इन इंटरव्यू के समय ही जिला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर के कान्फ्रेंस हॉल में प्रस्तुत करेंगे । चिकित्सा अधिकारी पद हेतु प्रात: 10 बजे से, लैब टेकनीशीयन पद हेतु प्रात: 11 बजे से एवं जी.एन.एम. पद हेतु प्रात: 11:30 बजे से वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होंगे ।
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कोविड-19 वार रूम प्रभारी नियुक्त, प्रत्येक एडमिशन प्रभारी की अनुमति से होगा

बाड़मेर, 2 मई। जिले में कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम एवं कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर आरएएस सांवरमल रेंगर को जिले में स्थापित कोविड-19 वार रूम का प्रभारी नियुक्त किया है। 

जिला कलक्टर लोक बंधु ने वार रूम प्रभारी को वार रूम में अपना कार्यालय स्थापित करने तथा यहां का मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वे कोविड-19 मरीजों का एडमिशन बेड की उपलब्धता, मरीज की स्थिति अनुसार प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एडमिशन प्रभारी की अनुमति से ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार रूम प्रभारी राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन की उपलब्धता, मांग एवं खपत कम करने संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वे प्रत्येक मरीज के डिस्चार्ज के संबंध में समस्त सूचनाएं एकत्रित करेंगे। 
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सोमवार से महामारी रेडअलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, पाबंदियां बढ़ी

दोपहर बारह बजे बाद कर्फ़्यू, अनावश्यक घूमने पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन

विवाह में 31 से अधिक मिले तो एक लाख जुर्माना, मेहमानों की सूची पहले देनी होगी
बाड़मेर, 2 मई। ज़िले में सोमवार से महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू, जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ होगा। इसके अन्तर्गत पाबंदियां ओर कड़ी हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने इसकी कड़ाई से पालना की विशेष हिदायत दी है।
       जिला कलेक्टर ने बताया कि गृह विभाग ने 3 से 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा l जब तक उसकी आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती l वहीं विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे l इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा l 
  जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है। उनके मुताबिक बाड़मेरवासी इस महामारी की भयावहता को  समझते हुए बाजारों, विवाह- समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। नई गाइड लाइन के अनुसार, 3 मई को प्रातः 5 बजे से 17 मई  प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। उनके मुताबिक 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं  14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा l सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

अनावश्यक घूमने पर क्वरेंटीन
  जिला कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वॉरेंटाइन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशु चारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। उनके मुताबिक किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें ,परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। 
समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों,  उनकी ओर से इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। उनके मुताबिक निर्देशों की शक्ति से पालना करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं l 

राशन की दुकान खुली रहेगी
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। 

केवल होम डिलीवरी
 प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी। होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। 

विवाह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत
विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।विवाह समारोह के संबंध में दिनांक,आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ई मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। 

एक लाख रुपए जुर्माना लगेगा
बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

वाहनों का उपयोग नहीं करें 
नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग नहीं करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो। 
शादी-समारोह का आयोजन स्थगित करने की सलाह: यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए , ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। 

पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं
 यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं । विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए। 
शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।
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राजस्व मंत्री चौधरी ने की कोरोना रोकथाम के उपायों की समीक्षा

सघन मुहिम चलाकर घर घर सर्वेक्षण की हिदायत

समझाईश के जरिए शादियां स्थगित करवाने की अपील
बाड़मेर, 2 मई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपायों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने वीसी के जरिए जिले के उपखण्डों पर सक्रमण के बारे में चर्चा की।इस दौरान विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद थे।
    इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति देश एवं प्रदेश में निरंतर बिगड़ रही है एवं गंभीर रोगियों की तादाद निरंतर बढ़ रही है एवं चिकित्सा संसाधनों की कमी पड़ रही है, लेकिन फिर भी बाड़मेर में अब तक स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि संक्रमण में इसी तरह बढ़ोतरी होती रही, तो आने वाले समय में संसाधनों का टोटा पड़ सकता है ऐसे में संक्रमण में कमी लाने के लिए आमजन की भागीदारी अति आवश्यक है, वह न केवल खुद को संक्रमण से बचाए अपितु अपने परिचितो एवं रिश्तेदारों को भी सावधान करें।
    इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि लोगों को विवाह समारोह अभी के लिए स्थगित करने हेतु समझाईश की जाए एवं इसके बावजूद भी लोग नही माने तो उन्हें इस बात के लिए राजी करे कि विवाह भले अभी कर ले लेकिन प्रीतिभोज का आयोजन बाद में हालात सामान्य होने पर किया जाए।
    इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि तमाम उपायों के बावजूद जिले में कोरोना संक्रमण में कमी नहीं आ रही है एवं लगातार इसके गंभीर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन जिला चिकित्सालय में भर्ती होने वाले गंभीर रोगियों की संख्या डिस्चार्ज होने वाले मरीजों से ज्यादा है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने आशंका जताई की यही स्थिति रही तो 15 मई तक जिले में चिकित्सा संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है।
   इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने  कोरोना रोकथाम के लिए घर घर सर्वे की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना रोगियों की पहचान एवं तुरंत उपचार अतिआवश्यक है। जैसे ही खांसी-जुकाम अथवा आई एल आई के लक्षण दिखाई दे तो आरंभिक स्तर पर ही उपचार शुरू कर दिया जाए जिससे मरीजों को गंभीर अवस्था में जाने से रोका जा सके। उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि जिला चिकित्सालय में लगातार गंभीर अवस्था में कोराना के रोगी पहुंच रहे हैं। 
 इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि किसी भी परिवार में एक कोरोना रोगी के पाए जाने पर उस पूरे परिवार की सेम्पलिंग अनिवार्य रूप से एवं तुरंत की जाए ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने जसाई में शत प्रतिशत सेम्पलिंग दो दिन में करवाई जाए एवं उससे पूर्व जीरो मोबिलिटी की जाए।
   इससे पूर्व जिला कलक्टर लोक बन्धु ने  कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सभी उपखण्ड अधिकारियों से बिंदु वार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सघन मुहिम के जरिए घर घर सर्वेक्षण कर आई एल आई एवं सन्दिग्ध रोगियों की सेम्पलिंग, करने मेडिकल किट वितरण एवं होम क्वरेंटीन की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए। 
     इस दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, मुख्य कार्यकारी  अधिकारी मोहन दान रतनू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य समेत समन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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शनिवार, 1 मई 2021

जिला कलक्टर रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से करेंगे कोविड-19 एवं वैक्सीनेशन की समीक्षा

बाड़मेर, 01 मई । जिला कलक्टर लोकबंधु रविवार को दोपहर 12 बजे जिले में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति समीक्षा करेंगे l इस दौरान संबंधित अधिकारियों को जिला एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है l

जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि रविवार को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपखंड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटी की ओर से प्रभावी रूप से कोरोना गाइडलाइन एवं जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की पालना करने के लिए किए गए प्रयासों, डोर टू डोर सर्वे,  सेंपलिंग, आई एल आई लक्षणों की पहचान एवं दवाइयां बांटने की प्रगति की समीक्षा, ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटी की ओर से बाहर से आए हुए लोगों एवं कोरोना पॉजिटिव का होम आइसोलेशन सुनिश्चित करने,  उपखंड एवं ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह में गाइडलाइन की पालना करवाने, ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड-19 सेंटर की स्थापना, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 केयर सैंटरो की स्थापना एवं संचालन, वैक्सीनेशन की समीक्षा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा राज्य सरकार की ओर से 30 अप्रैल को जारी की की गई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे l जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंन्स हॉल में तथा उपखंड स्तरीय अधिकारियों को संबंधित ब्लॉक् मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के निर्देश दिए है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...