सोमवार, 3 मई 2021

शहर में सब्जी एवं फल की आपूर्ति हेतु स्ट्रीट वेण्डरों को क्षेत्र आवंटित

सब्जी एवं फल उचित दाम पर करेंगे होम डिलीवरी

बाड़मेर, 03 मई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रसार के रोकथाम के लिए बाड़मेर शहर में सब्जी एवं फल की आमजन तक आपूर्ति हेतु स्ट्रीट वेण्डरों को क्षेत्र का आवंटन करते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल की आपूर्ति करते समय ठेला चालक को हाथों के दस्ताने पहनने, मुंह पर मास्क पहनने, बार-बार सेनेटाईजर का प्रयोग करने तथा नो मास्क नो सर्विस नियम की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसी प्रकार स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल के ठेले के आसपास तीन व्यक्तियों से अधिक की भीड़ नहीं करने तथा उपस्थित आमजन में सामाजिक दूरी बनाये रखनी आवश्यक होगी। उन्होने बताया कि फल एवं सब्जी ठेले पर आने वाले उपभोक्ता के मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य हो। स्ट्रीट वेण्डरों को मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को सब्जी एवं फल का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए है। स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल का विक्रय आवंटित क्षेत्र में ही किया जाएगा, यदि किसी कारणवश आंवटित क्षेत्र में बदलाव हेतु जिला रसद कार्यालय की अनुमति लेनी होगी। स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा सब्जी एवं फल विक्रय करते समय नगर परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र एवं दिशा निर्देशों की प्रति अपने साथ रखना आवश्यक होगा। उन्होने बताया सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जियां एवं फल ताजे एवं सही दाम पर आमजन को उपलब्ध करवानी होगी, किसी स्ट्रीट वेण्डर द्वारा सब्जी एवं फलों का अधिक मूल्य वसूलने पर विधिक माप के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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