सोमवार, 3 मई 2021

जिले में 30 अप्रेल तक करीब 96 लाख का वसूला गया जुर्माना

 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020

बाड़मेर, 03 मई। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के लिए विभिन्न वर्ग में जारी जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जिले में उक्त अध्यादेश के जारी होने से लेकर 30 अप्रेल तक पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले 55,493 व्यक्तियों से कुल 95 लाख 99 हजार 476 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जारी एहतियाति उपायों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही जारी है। उन्होनें बताया कि जिले में पुलिस विभाग एवं प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसके तहत 30 अप्रेल 2021 तक जिले में कुल 55,493 व्यक्तियों से कुल 95 लाख 99 हजार 476 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

उन्होनें बताया कि जिले में पुलिस विभाग द्वारा 30 अप्रेल तक 26948 व्यक्तियों से 43,53,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया हैं। व उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 21704 व्यक्तियों से 37,95,500 रूपये, बायतु में 609 व्यक्तियों से 1,27,600 रूपये, चौहटन में 387 व्यक्तियों से 1,24,000 रूपये, सेड़वा में 426 व्यक्तियों से 77,099 रूपये, सिणधरी में 501 व्यक्तियों से 91,600 रूपये, शिव में 855 व्यक्तियों से 1,34,100 रूपये, गडरारोड में 113 व्यक्तियों से 23,200 रूपये, रामसर मे 266 व्यक्तियों से 91,500 रूपये, बालोतरा में 1428 व्यक्तियों से 2,34,100 रूपये, गुडामालानी में 59 व्यक्तियों से 23,500 रूपये, धोरीमन्ना में 89 व्यक्तियों से 39,400 तथा सिवाना में 2109 व्यक्तियों से 4,89,586 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। 

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